
प्र.1 मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के लिए कौन उत्तरदायी है?
उत्तर : रिटर्निंग ऑफिसर
लोक प्रतिनिधित्वत अधिनियम, 1951 की धारा 64 के अनुसार, मतों की गणना, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण/निदेशन के अधीन की जाती है। जब गणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर लोक प्रतिनिधित्वण अधिनियम, 1951 की धारा 66 के उपबन्धों के अनुसार परिणाम की घोषणा करता है।
प्र.2 सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद, कौन-सा प्राधिकारी नई लोक सभा का गठन करेगा-राष्ट्रषपति या निर्वाचन आयोग?
उत्तर : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसार सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग, चुने गए सदस्ये के नामों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके नई लोक सभा का गठन करेगा।