मतदान के लिए पंजीकरण कैसे करें
भारत निर्वाचन आयोग उन भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने अर्हक तारीख (निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। नागरिक, स्वयं को साधारण मतदाता के रूप में नामांकित करवा सकता है और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर प्ररूप 6 ऑनलाइन भर सकता है। पंजीकृत मतदाताओं को उनके नामांकन की स्थिति की भी जाँच करनी चाहिए।
मतदाता पंजीकरण स्थिति
https://electoralsearch.in/ पर यह देखने के लिए जाएं कि क्या आप मत डालने के लिए पंजीकृत हैं। यदि आपका नाम सूची में शामिल है, तो आप मत डालने के लिए पात्र हैं, अन्यथा आपको मतदान के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। मतदाता पंजीकरण के लिए https://www.nvsp.in/ पर जाएं।
मतदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराएं
साधारण मतदाताओं को प्ररूप 6 (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक) भरने की जरूरत है। यह प्ररूप ‘पहली बार मतदाता’ के लिए भी और ‘ वे मतदाता जो दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानातंरित हो गए हैं,’ उनके लिए हैं।
एनआरआई मतदाता को प्ररूप 6क भरने की आवश्यकता है (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक) निर्वाचक नामावली से हटाने अथवा आपत्ति करने के लिए प्ररूप 7 भरें (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक)
(नाम, फोटो, आयु, एपिक संख्या, पता, जन्म तिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का प्रकार, लिंग) आदि में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए प्ररूप 8 भरें।
एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निवास के एक स्थान से निवास के दूसरे स्थान में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप 8क भरें (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक)।
कृपया ध्यान दें: यदि मतदाता एक निर्वाचन-क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है तो उसे प्ररूप 6 भरने की जरूरत है (ऑनलाइन प्ररूप के लिए लिंक)। अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://ecisveep.nic.in/ पर मतदाता गाइड देखें।
समय-सीमा और महत्वपूर्ण तिथियां
मतदाता सूची अभ्यर्थियों द्वारा नाम-निर्देशन भरने की आखिरी तारीख तक निरंतर अद्यतनीकृत होती रहती है। यह मतदान तारीख के लगभग 3 सप्ताह पहले तक होता है। वास्तविक मतदान तिथियां, घोषणा के बाद (Election Commission of India).gov.in. पर उपलब्ध होंगी।
मतदान के लिए पंजीकरण हेतु अपेक्षाएं
- भारतीय नागरिक हैं।
- अर्हक तारीख पर, यानि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- जहां आप नामांकित होना चाहते हैं उस निर्वाचन-क्षेत्र के भाग/मतदान क्षेत्र के मामूली रूप से निवासी हों।
- निर्वाचक के रूप में नामांकित होने से निरर्हित न हों।
यदि आप उपर्युक्त मापदंडों को पूरा करते हैं तो nvsp.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
Edited by ECI