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वर्तमान मुद्दे

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  1. प्ररूप 26 (अभ्‍यर्थियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र का फार्मेट) में संशोधन।

    निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्‍न प्ररूप 26 में विधि एवं न्‍याय मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1023(अ.) दिनांक 26/02/2019  में आगे और संशोधन किया गया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 March 2019

  2. "निर्वाचक प्रशिक्षणः सामग्री विकास, प्रौढ़ शिक्षा पद्धति (एंड्रागॉजी) और प्रशिक्षण पद्धतियां" पर ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला

    उद्देश्य
    इस कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के प्रयासों की समझ को बढ़ावा देने, वयस्क शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रौढ़ शिक्षा पद्धति और कार्यप्रणालियों की पहचान करने और निर्वाचन प्रबंधन एवं अध्ययन में नियमित मास्टर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विकास पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए किया जा रहा है।
     
    चर्चा के विषयः
    विषयवस्तुः प्रचालनात्मक प्रशिक्षण
    शीर्षकः विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दृष्टिकोण के लिए ऑनलाइन हाइब्रिड/मिश्रित मोड पर ध्यान देकर प्रौढ़ शिक्षा पद्धति के प्रशिक्षण में अभिनव विकास।
     
    विषयवस्तुः व्यावसायिक विकास
    शीर्षकः ऑनलाइन प्रशिक्षण में पारंपरिक प्रौढ़ शिक्षा पद्धति की चुनौतियाँ।
     
    विषयवस्तुः तृतीयक संगठन
    शीर्षकः निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के बाहर सामग्री बनाना।
    दिनांक: 16-17 नवम्बर, 2021, 5:30-08:00 अपराह्न [भारतीय मानक समय]
    आयोजक:  आईएफईएस  और आई-आईडीईए, नई दिल्ली, भारत के सहयोग से आईआईआईडीईएम, भारत निर्वाचन आयोग

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 November 2021

  3. 01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशिष्ट सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।

    01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशिष्ट सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 31 July 2015

  4. 01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण

    01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 26 August 2015

  5. 01.01.2017 को अर्हक तिथि के सन्दर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम- तत्सम्बन्धी।

    01.01.2017 को अर्हक तिथि के सन्दर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम- तत्सम्बन्धी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 12 August 2016

  6. 01.01.2018 की अर्हक तारीख के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशिष्टस सार पुनरीक्षण – कार्यक्रम – तत्संबंधी।

    01.01.2018 की अर्हक तारीख के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशिष्टस सार पुनरीक्षण – कार्यक्रम – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 May 2018

  7. 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।

    01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।
    (Bilingual)

     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  8. 07.04.2014 के पश्चात 22.08.2014 तक पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची-तत्संबंधी।

    07.04.2014 के पश्चात 22.08.2014 तक पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 22 August 2014

  9. 11-डा. राधाकृष्‍णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के उप निर्वाचन रद्द करना।

    11-डा. राधाकृष्‍णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के उप निर्वाचन रद्द करना।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 09 April 2017

  10. 14.01.2022 को मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस

    सं.- 464/यूपी-एलए/2022
    दिनांकः-15 जनवरी, 2022
     
    नोटिस 
          यतः, आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 का आयोजन करने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/3/2022 के तहत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है; और 
          यतः, आयोग ने अपने उपर्युक्त प्रेस नोट के तहत कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं; और 
          यतः, उक्त कोविड दिशा-निर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध है किः-
    "I. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अन्य द्वारा अभियान
    1.      यह उम्मीद की जाती है कि सभी स्टेकहोल्डर नामतः राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, प्रचारकर्ता, मतदाता और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकरण जनता के स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे और अतः, इन सामान्य अनुदेशों एवं  विधि के अधीन विहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा-अधिदेशित कोविड उपयुक्त व्यवहार के अन्य मानदंडों का पालन करेंगे।
    2.      किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जूलुस की 15 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।
    3.      राजनैतिक दलों या संभावित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य समूह की 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रत्यक्ष रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।"; और 
    यतः, 14.1.2022 को कुछ संचार माध्यमों ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन, लखनऊ के अंतर्गत 19-विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में एक जनसभा में आयोग के मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना दी। 
    यतः, उपर्युक्त उल्लंघन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से तत्काल रिपोर्ट की मांग की गई; और 
    यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 14.01.2022 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी द्वारा गौतमपल्ली पुलिस स्टेश्न के अंतर्गत आने वाले उक्त परिसर में जनसभा का आयोजन करके मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया; और 
    यतः, उक्त रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया था कि 14.01.2022 को 06:13 बजे समाजवादी पार्टी के 2000-2500 राजनैतिक पदाधिकारियों के खिलाफ उपर्युक्त पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 188, 269, 270 और 341; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 03 के अधीन एफआईआर दर्ज की गई है; और 
    यतः, राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर होते हैं और वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी निर्वाचनों के संचालन के अपने सांविधानिक कर्तव्यों को निभाने में निर्वाचन आयोग का सदैव सहयोग करते हैं; और 
    यतः, राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचनों की अवधि के दौरान देश के कानूनों का अक्षरश: पालन करके समग्र जनता के बीच उच्च मानक स्थापित करें; और 
    यतः, उपलब्ध रिपोर्टों से, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी ने आयोग के उपर्युक्त विधिपूर्ण निदेशों का उल्लंघन किया है;  
    अतः, अब, आयोग ने उपलब्ध सामग्री और मामले में मौजूदा अनुदेशों पर विचार करने के बाद आपको उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है। आयोग में आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग आपसे आगे पत्र-व्यवहार किए बिना मामले में उपयुक्त निर्णय करेगा।
     
    आदेश से,
    ह./-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
          महासचिव,
          समाजवादी पार्टी,
          19, विक्रमादित्य मार्ग,
          लखनऊ, उ.प्र.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 January 2022

  11. 154 – राजाराजेश्वेरीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अधिसूचना

    154 – राजाराजेश्वेरीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 11 May 2018

  12. 16वीं लोक सभा, 2014 के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचित सदस्यों की सूची।

    16वीं लोक सभा, 2014 के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचित सदस्यों की सूची।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 18 May 2014

  13. 17 वीं लोक सभा, 2019 के लिए साधारण निर्वाचन - निर्वाचित सदस्यों की सूची

    17 वीं लोक सभा, 2019 के लिए साधारण निर्वाचन  - निर्वाचित सदस्यों की सूची

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  14. 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को बढ़ी हुई राशि का मुआवजा देने की घोशणा - आचार सहिंता का उल्लंघन - तत्संबंधी

    1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को बढ़ी हुई राशि का मुआवजा देने की घोशणा - आचार सहिंता का उल्लंघन - तत्संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 November 2014

  15. 2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी 

    पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्‍न राज्यों में उप-निर्वाचन : 2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  16. 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2013 – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई – तत्संबंधी

    2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2013 – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई – तत्संबंधी 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 13 October 2015

  17. 3 इंटर्नों का 2 महीने की अवधि के लिए परिनियोजन

    3 इंटर्नों का 2 महीने की अवधि के लिए परिनियोजन

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 May 2018

  18. 3 स्नातक तथा 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2017 –तत्संबंधी।

    3 स्नातक तथा 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2017 –तत्संबंधी। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 10 January 2017

  19. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  20. 306-डोमरियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से बीजेपी अभ्यर्थी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के संबंध में आयोग का आदेश।

    सं.:-437/यूपी-एलए/2022                                 
     दिनांक 27 फरवरी, 2022
     
    आदेश
    यतः, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 125; "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता" के भाग-I 'सामान्य आचरण' के पैरा 1 और पैरा 4 के 'प्रथम दृष्ट्या' उल्लंघन करने के लिए 306-डोमरियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को पेडारी गाँव, डोमरियागंज की जनसभा में दिनांक 19.02.2022 को उनके द्वारा दिए गए आपतिजनक बयान के लिए कारण-बताओ नोटिस सं. 437/यूपी-एलए/2022 दिनांक 26 फरवरी, 2022 को जारी किया है। उस ब्यान का वीडियो विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से परिचालित हो रहा है, जिसकी अनुलिपि नीचे दी गई हैं- 
    "ई बताई दो कौनो मियां हमके वोट देई?  तो ई जान लेयो यह गांव कै जउन हिन्दू अगर दूसरे तरफ जात बा, तो इ जान लेयो ओकरे अन्दर मियां के खून दउड़त बा। ठीक है, नहीं ठीक है? उ गद्दार है, जयचन्द के नाजायज औलाद है। अपने बाप के हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिन्दू अगर दूसरे तरफ जाता है, तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए।...(अस्पष्ट)... में कुछ नहीं बोलता था। मैनें कहां, पांच साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आयेगा तो, इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेन्द्र सिंह कौन है। मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, अगर हमारे हिन्दू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद कर के रख दूंगा"; और
    यतः, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को उक्त नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त 24 घंटे के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था; और
    यतः, पूर्वोक्त नोटिस के संबंध में निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से आयोग में जवाब प्राप्त हुआ है; और
    यतः, पूर्वकथित जवाब में, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने निवेदन किया है कि उक्त नोटिस के संबंध में उनको जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है और उन्होंने जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की माँग की है। अन्य बातों के साथ- साथ यह बात भी बल देकर कही गई है कि यह अनुमान अधुरे वीडियो/अनुलिपि के आधार पर लगाया गया है और यह वक्तव्य उनके द्वारा सिर्फ कुछ खास स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों की शिकायत के संबंध में सांत्वना के संकेत के रूप में दिया गया था; और 
    यतः, निर्वाचन एक समयबद्ध प्रक्रिया होने के नाते कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रभावशाली ढ़ंग से नियन्त्रित करने और इस तरह की आवांछनीय घटनाओं से होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए निर्वाचन प्रधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है और इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, श्री राघवेन्द्र को जवाब प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय प्रदान करने के अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है; और 
    यत; आयोग ने उक्त बयान वाली विडियो रिकार्डिंग का पुनः देखा है और पाया है कि विवादित बयान में दिए गए संदर्भ एकदम गैरजिम्मेदाराना, भड़काऊ और धमकाने वाली प्रकृति का है और इसमें समाज के धार्मिक सौहार्द को भंग करने की छिपी हुई भावना और प्रवृत्ति विद्यमान है; और
    यतः भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153क, 295क, 505 (2), 506 के अंतर्गत एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के अंतर्गत डोमरियागंज थाना, जो सिद्धार्थनगर जिला के अन्तर्गत आता है, में विवादित बयान देने के लिए श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ पहले हीं प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है; और 
    यतः, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिहं द्वारा दिए गए उनके पूर्व कथित जवाब के संबंध में उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रमाणों पर विचार करते हुए, आयोग का मत है कि श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान देकर "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग I सामान्य आचरण" के पैरा 1, और 4 का उल्लंघन किया है।
    अतः, अब, आयोग इस मामले में जारी किए गए या जारी किए जानेवाले किसी भी आदेश/नोटिस बिना पक्षपात के, एतदद्वारा श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, 306-डोमरियागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी, द्वारा दिए गए विवादित बयान की भर्त्सना करता है और उपरोक्त उल्लंघन के लिए उनकी निंदा करता है। आयोग एतदद्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों के आधार पर चल रहे निर्वाचनों के संबंध में आदेश देता है और उन्हें दिनांक 28.02.22 (सोमवार) को 6 बजे सुबह से 24 घंटे के लिए किसी भी जनसभा के आयोजन करने, सार्वजनिक जुलूसों, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो करने और साक्षात्कार देने, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) इत्यादि में सार्वाजनिक रूप से बोलने के संबंध में उन पर रोक लगाने का आदेश देता है।
    आदेश से
    अजय कुमार
    (सचिव)
    सेवा में
    श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
    306- डोमरियागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे भाजपा के अभ्यर्थी 
    जिला-सिद्धार्थनगर, उत्र प्रदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  21. फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 February 2022

  22. 5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश

    5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 23 January 2015

  23. 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन: 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री के. राजागोपाल रेड्डी द्वारा विभिन्न कंपनियों/निवासियों को 5.24 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित...

    93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन: 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री के. राजागोपाल रेड्डी द्वारा विभिन्न कंपनियों/निवासियों को 5.24 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित करने के संबंध में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का अभ्यावेदन और उक्त अभ्यावेदन पर श्री के. राजागोपाल रेड्डी का उत्तर – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 01 November 2022

  24. Aadhar based Direct Cash Transfers –The Commission's letter to the Cabinet Secretary.

    Aadhar based Direct Cash Transfers –The Commission's letter to the Cabinet Secretary. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 December 2012

  25. Action to be taken during counting of votes in case Presiding Officer does not press CLOSE button of CU at the end of poll.

    Action to be taken during counting of votes in case Presiding Officer does not press CLOSE button of CU at the end of poll.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 05 May 2011

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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