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  1. कर्नाटक की विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2019 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी।

    सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खंड-I                              दिनांक: 18 नवंबर, 2019
    सेवा में
    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    कर्नाटक
    बेंगलूरू
     
    विषय: कर्नाटक की विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2019 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी।
     
    महोदय,
                  मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 18 नवंबर, 2019 के निदेश सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खण्‍ड-। को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजीनगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 27.09.2019 को अधिसूचित उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभाओं के हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों की भांति मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्‍ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्‍त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्‍स युक्‍त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।
    2.     इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2019 के अध्याय-11, ‘डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र’, में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए। वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग करने और मतगणना पूरी होने के उपरांत कागज की पर्चियों को सीलबंद करने से संबंधित अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
    3.     ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।
    4.     आयोग के उपर्युक्‍त निर्णय का व्‍यापक प्रचार भी किया जाए।
    5.     जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि ‘रिटर्निंग अधिकारियों की पु‍स्‍तिका-2019’, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्‍याय XV में निहित है, तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्‍यान आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाने चाहिएं कि वे उक्‍त अनुदेशों और निदेशों का निष्‍ठापूर्वक पालन करें।
    6.     कृपया पावती दें।
     
    भवदीय,
     
    ह./-
     (बिनोद कुमार)
    अवर सचिव
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 27 November 2019

  2. Bye Elections to the State Legislative Assembly of Karnataka, 2019- Commission's order regarding identification of electors

    Bye Elections to the State Legislative Assembly of Karnataka, 2019- Commission's order regarding identification of electors

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 27 November 2019

  3. General Elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand 2019 - EXIT POLL -regarding

    General Elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand 2019 - EXIT POLL -regarding

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 27 November 2019

  4. अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) हेतु संशोधित अनुसूची – तत्संबंधी।

    सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III)         दिनांक: 11 नवंबर, 2019
     
     सेवा में,
            सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी       
    (हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर)
     
    विषय:- अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) हेतु संशोधित अनुसूची – तत्संबंधी।
    संदर्भ:-
    1. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 25.07.2019
    2. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड.III), दिनांक 31.07.2019
    3. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 02.08.2019
    4. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 09.08.2019
    5. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 30.08.2019
    6. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 28.09.2019 एवं
    7. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 12.10.2019
    महोदय/महोदया,
    मुझे उद्धृत  विषय के संबंध में  आयोग के उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ देने का निदेश हुआ हैं, जिनके द्वारा आवश्यक अनुदेशों/दिशा निर्देशों सहित निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) और दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण हेतु अनुसूची संप्रेषित की गई थी। आयोग ने ईवीपी की प्रगति की समीक्षा की है और यह पाया है कि बड़ी संख्या में  समावेशन/विलोपन/सुधार हेतु प्राप्त प्ररूपों का निपटान अभी मसौदा प्रकाशन से पूर्व किया जाना है। आयोग को कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए और समय मांगा है।
    2. उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने ईवीपी को पूरा करने की समय अवधि बढ़ाने और तद्नुसार नीचे दी गई सारणी के अनुसार विशेष सार पुनरीक्षण, 2020 की अनुसूची में बदलाव करने का निर्णय लिया है।  
    क्रम सं.
    गतिविधि
    अवधि
    1.
     निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) तथा मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण सहित अन्य पूर्व-संशोधित गतिविधियां
    30.11.2019 तक (शनिवार)
    2.
    एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    16.12.2019 को (सोमवार)
    3.
    दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु अवधि
    16.12.2019  (सोमवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक
    4.
    दावों एवं आपत्तियों का निपटान
    27.01.2020 (सोमवार) तक
    5.
    अनुपूरकों की तैयारी
    04.02.2020 (मंगलवार) तक
    6.
    निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन
    07.02.2020 (शुक्रवार) को
    3. सभी संबंधित पदाधिकारियों/अधिकारियों को आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाएगा।
    4. सभी उपलब्ध मीडिया के माध्यम से एसएसआर, 2020 की संशोधित अनुसूची का व्यापक प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक दलों को संशोधित अनुसूची की सूचना लिखित में दी जाएगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  5. Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme in Haryana and Maharashtra - regarding.

    By E-Mail/Speed Post
     
    ELECTION COMMISSION OF INDIA
    NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001
    No.23/2019-ERS (Vol.-IV)
      Dated: 9th November, 2019
    To,
             The Chief Electoral Officers of
    1.      Haryana, Chandigarh, and
    2.      Maharashtra, Mumbai.
     
    Subject: -        Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme - regarding.
     
    Reference:-
        1.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 25.07.2019
        2.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 31.07.2019
        3.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 02.08.2019
        4.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 30.08.2019
        5.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 28.09.2019
        6.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 12.10.2019
    Sir,
    I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year). Since general election to Legislative Assemblies of Haryana and Maharashtrahave recently been concluded, the commission has decided that a Special Summary Revision be undertaken in the States of Haryana and Maharashtra to give opportunity to the left out electors and new electors who are going to be eligible for enrollment with reference to 01.01.2020as the qualifying date. The Commission, taking all aspects into consideration, has directed to undertake Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2020 as qualifying date in the States of Haryanaand Maharashtra as per the schedule below:-
     
    S.No.
    Activity
    Period
    Pre- Revision activities:-
      1.
    Elector’s Verification Programme (EVP) in a campaign mode with the help of SVEEP and other pre-revision activities including rationalization of polling stations.
     From 11.11.2019 (Monday) to 20.12.2019 (Friday)
    Revision Activities:-
    2.
    Publication of Integrated draft electoral roll
    On 30.12.2019 (Monday)
    3.
    Period for filing claims & objections
    30.12.2019 (Monday) to
    30.01.2020  (Thursday)
    4.
     
     
    Special campaign dates
     
     
    04.01.2020 (Saturday) &
    05.01.2020 (Sunday)
    11.01.2020 (Saturday) &
    12.01.2020 (Sunday)
    5.
    Disposal of claims and objections
    By 10.02.2020 (Monday)
    6.
    Checking of health parameters and obtaining Commission’s permission for final publication
    By 20.02.2020 (Thursday)
    7.
    Updating database and printing of supplements
    By 26.02.2020 (Wednesday)
    8.
    Final publication of electoral roll
    On 02.03.2020 (Monday)
             2.         The Commission has decided that the revision shall be a Special Summary Revision with reference to 01.01.2020 as the qualifying dateand shall be undertaken as per the above schedule, in accordance with provisions contained inManual on Electoral Roll, 2016 along with subsequent relevant instructions.
    3.         The CEO shall go through the schedule and if any minor change in the above schedule is required, a request should be made with full justification to the Secretary/Pr.Secretary in charge of the concerned territorial division in the Commission,for the Commission’s approval within seven days from the date of issue of this letter. No change in the schedule approved by the Commission will be permitted, thereafter.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  6. डाक मतपत्र के माध्‍यम से मत देने के इच्‍छुक वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांगजनों हेतु डाक मतपत्र मतदान सुविधा-आयोग की अधिसूचना-तत्‍संबंधी।

    सं.52/2019/एसडीआर/खंड-II                                                              
    दिनांक: 11 नवंबर, 2019
     सेवा में,
          मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
         झारखंड, 
         रांची।
    विषय: डाक मतपत्र के माध्‍यम से मत देने के इच्‍छुक वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांगजनों हेतु डाक मतपत्र मतदान सुविधा-आयोग की अधिसूचना-तत्‍संबंधी।
     
    महोदय,     
          मुझे उपर्युक्‍त विषय पर आपके दिनांक 07.11.2019 के पत्र संख्‍या 6653 और आयोग के दिनांक 02.11.2019 के समसंख्‍यक पत्र के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने उसमें आपके द्वारा दिए गए प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लिया है। तद्नुसार, आयोग की दिनांक 02.11.2019 की समसंख्‍यक अधिसूचना को दिनांक 11 नवंबर, 2019 की अधिसूचना के तहत आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। उसकी एक प्रति संलग्‍न है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  7. झारखण्‍ड विधान सभा निर्वाचनों में वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांग निर्वाचकों हेतु प्रायोगिक आधार पर डाक मतपत्र सुविधा।

    सं.52/2019/एसडीआर     दिनांक: 11 नवंबर, 2019
    अधिसूचना
     लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन दिनांक 02 नवंबर, 2019 की समसंख्‍यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए आयोग ने निदेश दिया है कि डाक मतपत्र के माध्‍यम से मतदान के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों तथा दिव्‍यांग निर्वाचकों की श्रेणी झारखंड राज्‍य में विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में 01-राजमहल, 05-पाकुड़, 09-जामताड़ा, 15-देवघर, 17-गोड्डा, 36-बो‍कारो और 40-धनबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस श्रेणी में निर्वाचकों तक सीमित होगी।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  8. वर्ष 2017 का संदर्भ मामला संख्‍या 3(पी) [राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्‍ट्रपति से संदर्भ]...

    File No. 113/3(P)/NCT Delhi/2017/Registry
    COMMISSION’S OPINION DATED 26.08.2019 and Hon’ble President’s Order dated 28th October, 2019. - REFERENCE FROM HON’BLE PRESIDENT OF INDIA - DISQUALIFICATION OF SHRI SANJEEV JHA AND 10 OTHERS, MLA.
    Allegation of disqualification- for- holding office of profit- Co-Chairperson in District Disaster Management Authorities in 11 districts in Delhi.
    Constitution of India- disqualification under Section 15(1)(a)- Held- not disqualified- no remuneration by way of salary, allowances, sitting fee etc. nor any other facility like staff car, office space, supporting staff, telephone, residence provided – Exemption under Item 14 of Schedule to Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification Act, 1997.
    The Election Commission held that Item 14 of the Schedule to Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification Act), 1997 provides for exemption for the office of Chairman, Director or Member of a statutory or non-statutory body or committee etc. constituted by Government of NCT, provided that the said Chairman, Director or Member are not entitled to any remuneration.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  9. Postal ballot facility for the categories of Senior Citizen and Persons with Disabilities-Direction and guidelines-reg

    Postal ballot facility for the categories of Senior Citizen and Persons with Disabilities-Direction and guidelines-reg

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  10. झारखण्ड विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी।

    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु/प्रकार्या./एमसीसी/2019                          दिनांक : 1 नवम्बर, 2019
     
    सेवा में,
     मंत्रिमंडल सचिव,  
    भारत सरकार, 
    राष्ट्रपति भवन,   
    नई दिल्ली। मुख्‍य सचिव
    झारखण्ड सरकार,
    रांची, और    मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
    झारखण्ड,  
    रांची।         
    विषय : झारखण्ड विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी। 
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने झारखण्ड विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित कराने के लिए अनुसूची की घोषणा की है, अतः आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के साथ ही ‘आदर्श आचार संहिता’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। झारखण्ड विधान सभा के साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-
    1.        सम्पत्ति का विरूपण- पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2015-सीसीएस, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015; सं. 437/6/अनुदेश/2012-सीसीएण्डबीई दिनांक 18 जनवरी, 2012 तथा सं. 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 में निहित ईसीआई अनुदेशों में सम्पत्ति के विरूपण के रोकथाम का प्रावधान है। आयोग ने अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध रूप से कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित यथानिर्धारित निदेश दिए हैं-
    (क) सरकारी सम्पत्ति का विरूपण- इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय तथा कैम्पस शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी सम्पत्ति पर मौजूद सभी प्रकार के भित्ति लेखन (वॉल राइटिंग), पोस्टर्स/पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचनों की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।
    (ख) सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण तथा सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग- सार्वजनिक सम्पत्ति में तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन खंभों, नगर निगम/ नगर पालिका/स्थानीय निकाय के भवनों आदि में भित्ति लेखन/पोस्टरों/ किसी अन्य रूप में विरूपण के पर्चे के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या, कट आउट/ होर्डिंग, बैनर, फ्लैग इत्यादि को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिया जाएगा।
    (ग) सम्पत्ति का विरूपण- निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 72 घंटो के भीतर हटा दिया जाएगा।
    2.        सरकारी वाहनों का दुरूपयोग- आयोग के दिनांक 10 अप्रैल, 2014 के पत्र सं. 464/अनुदेश/2014/ईपीएस में निहित समेकित अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (निर्वाचन से संबंधित किसी सरकारी ड्यूटी का निष्‍पादन करने वाले पदाधिकारियों को छोड़कर) निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य या निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा (उसमें उल्लिखित कुछ अपवादों के अध्‍यधीन)। पद, ‘सरकारी वाहन’ का अर्थ ऐसे वाहनों से है और इसमें ऐसे वाहन शामिल होंगे जो परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हों या प्रयुक्त किए जाने योग्य हों, चाहे वे यांत्रिक शक्ति या अन्यथा द्वारा चालित हों, और इनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र/राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगर निगम, विपणन बोर्ड, सहकारी समितिय या ऐसे कोई अन्य निकाय शामिल होंगे जिसमें सार्वजनिक निधियां निवेशित की गई हों, भले ही कुल निधियों में से एक छोटा सा हिस्सा ही हों, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ईसीआई के अनुदेशों के अनुपालन के लिए निर्वाचनों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
    3.        सार्वजनिक-राजकोष की लागत पर विज्ञापन- दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/1/2014-सीसी एंड बीई में ईसीआई अनुदेशों में यह प्रावधान है कि निर्वाचन अवधि के दौरान सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों में विज्ञापन दिए जाने और राजनीतिक समाचार एवं प्रचार-प्रसार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जनसंचार के दुरूपयोग से निरपवाद रूप से बचा जाना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी विज्ञापन को दूरदर्शन प्रसारण या प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है, तो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों का दूरदर्शन प्रसारण/प्रकाशन तत्काल रोक दिया जाए तथा घोषणा की तारीख से किन्हीं भी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिन्ट मीडिया में ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न हो, तथा इसे तत्काल वापिस ले लिया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त पश्चात् सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी विज्ञापन को हटाने/रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।
     4.        आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक पदाधिकारी का फोटो- दिनांक 20 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2014- सीसी एंड बीई में निहित ईसीआई अनुदेश में यह प्रावधान है कि केन्द्र/राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को हटा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यीय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी के फोटो को हटाने/छिपाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।
      5.        विकास/निर्माण संबंधी कार्यकलाप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी शिकायत को विधिमान्य बनाने की स्थिति में संदर्भ हेतु कार्य की निम्नलिखित सूची प्राप्त करेंगेः
                  i.     कार्य की सूची जिसे स्थल पर पहले ही आरंभ किया जा चुका है।
                 ii.      नए कार्य की सूची जिसे स्थल पर आरंभ नहीं किया गया है।
    6.        व्यय अनुवीक्षण तथा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए क्रियाकलाप-घोषणा के बाद उड़न दस्ता, एफ एस टी, वीडियो टीम, शराब/नकदी/विनिषिद्ध औषधियों के लिए गहन जांच,ड्रग/स्वापक के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग के उड़न दस्तों को तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए।
    7.        शिकायत निगरानी प्रणाली- निर्वाचन कराए जाने वाले राज्य के पास वेबसाइट तथा कॉल सेन्टर पर आधारित एक शिकायत निवारण प्रणाली होगी। कॉल सेन्टर का टोल फ्री नंबर 1950 है। टोल फ्री कॉल सेन्टर नंबर पर कॉल करके या वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज करके की जा सकती है। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस द्वारा या कॉल सेन्टर द्वारा भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाएगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के विवरण भी देख सकते हैं। यह प्रणाली घोषणा के 24 घंटे के भीतर क्रियाशील होनी चाहिए। सभी शिकायतों को यथासमय एवं उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को अवश्य सक्रिय किया जाए तथा विशेष रूप से पर्याप्त कार्मिक शक्ति तैनात की जाए एवं अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए, नियंत्रण कक्ष में चौबीस घंटे लोगों की तैनाती की जाए तथा किसी टाल-मटोल या शंका से बचने के लिए उनका ड्यूटी रोस्टर अवश्य बनाया जाए।
    8.        आईटी एप्लीकेशन-घोषणा किए जाने के साथ ही आधिकारिक  वेबसाइट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आई टी एप्लीकेशन चालू हो जाएंगी।
    9.        मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार करना- निर्वाचन संबंधी प्रमुख गतिविधि का प्रचार मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सभी आवश्यक सूचना का प्रचार-प्रसार रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी चैनल में मतदाता शिक्षा सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।
    10.      शैक्षणिक संस्थान तथा सिविल सोसाइटी से सक्रिय सहयोग- आम जनता तथा अन्य हितधारकों में निर्वाचन संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए शैक्षणिक  संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी से सहयोग लिया जा सकता है।
    11.      मीडिया सेन्टर- मीडिया के माध्यम से ईवीएम/वीवीपीएटी के प्रयोग सहित निर्वाचन प्रणाली के बारे में मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा अन्य पणधारियों के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
    12.      एमसीएमसी/डीईएमसी- दिनांक 24 मार्च, 2014 के पत्र सं. 491/एमसीएमसी/2014/संचार में निहित ईसीआई अनुदेश में यह प्रावधान है कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले उनके प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर, जैसी भी स्थिति हो, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से सम्पर्क करेंगे। आयोग ने उपर्युक्त पत्र में निहित अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए हैं।
    13.      नियंत्रण कक्ष- जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष तत्काल अवश्य चालू किया जाए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त कार्मिक शक्ति की तैनाती तथा अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ईसीआई सचिवालय में शिकायत निवारण केन्द्र सहित एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  11. Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme - General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2019

    Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme - General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2019

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  12. Application of Model Code of Conduct - General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2019

    Application of Model Code of Conduct - General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2019

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  13. उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।

    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019                      दिनांक: 25 अक्तूबर, 2019
     
    सेवा में
    मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,
    नई दिल्‍ली। मुख्‍य सचिव :-
    (क) उत्तराखंड सरकार, देहरादून,
    (ख) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-
    (क) उत्तराखंड, देहरादून,
    (ख) पश्चिम बंगाल, कोलकाता  
    विषय:       उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेनो/100/2019 के तहत उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍य में निम्‍नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:- 
    राज्य का नाम
         निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
    उत्तराखंड
    44- पिथौरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    पश्चिम बंगाल
    34- कालियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा)
    77- करीमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    224- खड़गपुर सदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
      
    2.  आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र संख्‍या  437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्‍या  437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 और दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019  (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उस (उन) जिले (जिलों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है।
     3.   इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।   

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 November 2019

  14. Bye Elections - Instructions regarding release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.

    Bye-election to fill casual vacancies in State Legislative Assemblies of Uttarakhand and West Bengal - Instructions regarding release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 November 2019

  15. स्‍थानांतरण/तैनाती एडवाइजरी -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

    सं.437/6/1/अनुदेश/ईसीआई/प्रकार्या./एमसीसी/2019
    दिनांक: 17 अक्तूबर, 2019
    सेवा में,
    1.   मुख्‍य सचिव,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
       मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।  विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्‍य विधान सभा का साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए एडवाइजरी–तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विद्यमान विधान सभा का कार्यकाल 22 फरवरी, 2020 तक है।
     2.     स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुपालन करता रहा है कि निर्वाचनरत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता हो जहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2019 के सम संख्यक पत्र के तहत स्‍थानांतरण/तैनाती संबंधी विस्तृत निदेश जारी किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।
    3.     तद्नुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि निर्वाचन के संचालन से सीधे जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए-
    कि वह अपने गृह जिले में तैनात न हो कि पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में उसने 3 वर्ष पूरे नहीं किए हो या 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले तीन वर्ष पूरे कर लेगा/लेगी। कि किसी भी डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्‍पेक्‍टर/सब-इंस्‍पेक्‍टर या उनसे उच्‍चतर अधिकारियों को ऐसे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिले में वापस तैनात न किया जाए या न बने रहने दिया जाए जहां वे 01 फरवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2018 के बीच साधारण/विधान सभा में आयोजित उप-निर्वाचन के दौरान तैनात थे। तथापि, इस अवधि के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त शर्त से छूट प्राप्त है। 4 वर्षों में से 3 वर्षों की अवधि की गणना करने के लिए, 01.02.2016 से आगे/पहले जाना अपेक्षित नहीं है।    कि ऐसे अधिकारियों/प्राधिकारियों, जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जो लंबित है या जिसकी परिणति में दंड दिया गया है अथवा जिन्‍हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, को निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्‍त आगामी छह महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाले किसी भी अधिकारी को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा।   कि लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त स्थानांतरण नीति से छूट दी जा सकती है।  4.     आयोग की उपर्युक्त एडवाइजरी को सख्ती तथा समय पूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 22 October 2019

  16. Commission’s order to Sh. Gopal Bhargav of Bhartiya Janata Party

    Commission’s order to
    Sh. Gopal Bhargav of Bhartiya Janata Party
    and Leader of Opposition in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 16 October 2019

  17. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Haryana & Maharashtra– regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Haryana & Maharashtra– regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 16 October 2019

  18. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची – तत्‍संबंधी

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 14 October 2019

  19. मतदाता शिक्षा और जागरूकता-2019 के संबंध में सर्वश्रेष्‍ठ अभियान के लिए राष्‍ट्रीय मीडिया अवार्ड (ज्ञापन)

    सं. 491/मीडिया अवार्ड/2019/संचार
    दिनांक: 9 अक्तूबर, 2019
     
    ज्ञापन
     मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता पर सर्वश्रेष्‍ठ अभियान हेतु
    राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार-2019
     भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2019 के दौरान मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता पर सर्वश्रेष्‍ठ  अभियान के लिए राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार हेतु मीडिया हाउसों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है। इनमें चार पुरस्‍कार होंगे, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन (इलेक्‍ट्रॉनिक), रेडियो (इलेक्‍ट्रॉनिक) और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया में से प्रत्‍येक के लिए एक।
    2.     ये पुरस्‍कार सुगम निर्वाचनों के बारे में जागरुकता लाकर, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करके और मतदान तथा पंजीकरण की प्रासंगिकता और महत्ता के बारे में जन साधारण के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया हाउसों द्वारा किए गए असाधारण योगदानों को मान्‍यता प्रदान करने के लिए हैं।
    3.     यह/ये पुरस्‍कार प्रशस्ति पत्र और फलक के रूप में होगा/होंगे और राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी, 2020) के समारोह में दिए जाएंगे।
     मानदंड
     निर्णायक-मंडल का आकलन निम्‍नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:
    मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता कवरेज/मात्रा का विस्तार जनता पर प्रभाव का प्रमाण कोई अन्‍य संगत कारक  प्रविष्टि की शर्तें
     
    प्रविष्टियां संगत अवधि के दौरान अवश्‍य प्रकाशित या प्रसारित/टेली-प्रसारित हुई होनी चाहिए।
     
    प्रिंट प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:-
     1.   संगत अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का सार जिसमें निम्‍नलिखित शामिल होना चाहिए:-
                  i.      न्‍यूज आइटम/आलेखों की संख्‍या
                 ii.      वर्ग सेंटीमीटर में कुल प्रिंट क्षेत्रफल
    2.   समाचार पत्र/आलेखों की पीडीएफ सॉफ्ट प्रति या संगत वेब पते का लिंक या एक पूर्ण आकार की फोटोकॉपी/प्रिंट प्रति;
    3.   कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना इत्‍यादि का विवरण।
    4.   कोई अन्‍य सूचना
     टेलीविज़न (इलेक्‍ट्रॉनिक) एवं रेडियो (इलेक्‍ट्रॉनिक) प्रसारण की प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:
    1.        संगत अवधि के दौरान निष्पादित अभियान/कार्य पर एक संक्षिप्‍त विवरण जिसमें निम्‍नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिए
        i.      प्रसारण/टेली-प्रसारण की समयावधि एवं बारम्बारता के साथ सामग्री (सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव में) और उक्‍त कालावधि के दौरान प्रत्‍येक स्‍पॉट के ऐसे प्रसारण का कुल समय
        ii.      सभी स्‍पॉट/समाचार हेतु कुल प्रसारण समय का योग
        iii.      समयावधि, टेली-प्रसारण/प्रसारण की तारीख एवं समय तथा बारम्बारता के साथ सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव या अन्‍य डिजीटल मीडिया में मतदाता जागरूकता पर न्‍यूज़ फीचर्स या प्रोग्राम
    2.        कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना
    3.        कोई अन्‍य सूचना
     
    ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया की प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:
     1    संगत अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का सार जिसमें पोस्‍ट/ब्‍लॉग/अभियानों/टवीट्/आलेख इत्‍यादि की संख्‍या शामिल होनी चाहिए।
     2.     संबंधित आलेखों की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी या संगत वेब पता का लिंक
    3.     कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना
    4.     ऑनलाइन गतिविधि का प्रभाव (विवरण)
    5.     कोई अन्‍य सूचना
    महत्‍वपूर्ण
         I.      अंग्रेजी/हिंदी से इतर भाषा में प्रस्‍तुत प्रविष्टियों के लिए साथ में अंग्रेजी अनुवाद अपेक्षित होगा।   
       II.      प्रसारण सामग्री प्रस्‍तुत करने वाले प्रवेशकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि निर्णायक मंडल फीचर्स/प्रोग्राम के केवल प्रथम दस मिनटों का उपयोग कर सकता है।
      III.      आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई भी पत्र व्‍यवहार नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में सभी प्रकार के अधिकार सुरक्षित रखता है।
     IV.      प्रविष्टियों में मीडिया हाउस का नाम, पता, टेलीफोन एवं फैक्‍स नम्‍बर तथा ई-मेल होना चाहिए।
      V.     नियत तिथि: प्रविष्टियाँ निम्‍नलिखित पते पर 31 अक्‍तूबर, 2019 से पहले पहुँच जानी चाहिए:
     
    श्री पवन दीवान, अवर सचिव (संचार)
    भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन,
    अशोक रोड, नई दिल्‍ली 110001
    ई-मेल: media[.]election.eci[at]gmail.com, diwaneci[at]yahoo.co.in
    दूरभाष नं.: 011-23052133

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  20. विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- सवेतन अवकाश दिया जाना, मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्‍संबंधी। 

    विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- सवेतन अवकाश दिया जाना- तत्‍संबंधी। 
    विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्‍संबंधी। 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  21. हरियाणा और महाराष्‍ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन 2019 – मतगणना,मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध, सवेतन अवकाश दिया जाना– तत्‍संबंधी।

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन 2019 – मतगणना – तत्‍संबंधी। मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्‍संबंधी।   सवेतन अवकाश दिया जाना-तत्संिबंधी  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  22. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत श्री प्रेम सिंह तमांग के आवेदन के संबंध में आयोग का दिनांक 29.09.2019 का आदेश

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत श्री प्रेम सिंह तमांग के आवेदन के संबंध में आयोग का दिनांक 29.09.2019 का आदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  23. कर्नाटक राज्‍य के 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन हेतु संशोधित अनुसूची-तत्‍संबंधी

    कर्नाटक राज्‍य के 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन हेतु संशोधित अनुसूची-तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  24. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  25. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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