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वर्तमान मुद्दे

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  1. मेघालय राज्य विधान सभा के उप निर्वाचन, 2018-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्‍संबधी।

    मेघालय राज्य विधान सभा के उप निर्वाचन, 2018-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्‍संबधी।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 13 August 2018

  2. General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat – Exit Poll - regarding.

    हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात राज्‍य की विधान सभाओं हेतु साधारण निर्वाचन-एग्जिट पोल-तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 07 November 2017

  3. राष्ट्रीय मतदाता दिवस – 2016 डा. नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भाषण

    राष्ट्रीय मतदाता दिवस – 2016 डा. नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भाषण

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 24 January 2016

  4. लोक सभा तथा राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन, 2018-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मत पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के संबंध में आयोग के निदेश।

    लोक सभा तथा राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन, 2018-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मत पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के संबंध में आयोग के निदेश।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 01 March 2018

  5. तमिलनाडु राज्य में 134- अरावाकुरिची और 174- थन्जावुर से साधारण निर्वाचन-संसद सदस्यीय / विधान सभा सदस्यीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना- तत्संबंधी।

    तमिलनाडु राज्य में 134- अरावाकुरिची और 174- थन्जावुर से साधारण निर्वाचन-संसद सदस्यीय / विधान सभा सदस्यीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना- तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 17 October 2016

  6. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 04 January 2017

  7. हरियाणा और महाराष्‍ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन 2019 – मतगणना,मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध, सवेतन अवकाश दिया जाना– तत्‍संबंधी।

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन 2019 – मतगणना – तत्‍संबंधी। मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्‍संबंधी।   सवेतन अवकाश दिया जाना-तत्संिबंधी  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  8. श्री भीम सिंह को उत्तर - "जम्मू - कश्मीर निर्वाचन के लिए गुजरात में बनी हुई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनों को लाना - तत्संबंधी"।

    श्री भीम सिंह को उत्तर - "जम्मू - कश्मीर निर्वाचन के लिए गुजरात में बनी हुई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनों को लाना - तत्संबंधी"।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 28 August 2014

  9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015-मतदान दिवस के दिन किए जाने वाले उपाय-तत्संबंधी।

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015-मतदान दिवस के दिन किए जाने वाले उपाय-तत्संबंधी। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 04 February 2015

  10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020                                            दिनांक: 6 जनवरी, 2020
    सेवा में
     मत्रिमंडल सचिव, 
    भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, 
    नई दिल्‍ली।  सचिव,
    भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग, 
    सरदार पटेल भवन, नई दिल्‍ली।   मुख्‍य सचिव, 
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दिल्ली।  मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, 
    दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।  
    विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
    महोदय,
           मुझे, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/04/2020 दिनांक 6 जनवरी, 2020 (प्रेस नोट ईसीआई की वेबसाइट – www.eci.gov.in पर उपलब्‍ध है) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्‍वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।
    2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करना निम्‍नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा:-
    क) देश के ऐसे किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए है परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 14 January 2020

  11. Bye-election to fill casual vacancies in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Karnataka and state Legislative Assemblies of Karnataka- instructions on enforcement of Model Code of Conduct - regarding.

    Bye-election to fill casual vacancies in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Karnataka and state Legislative Assemblies of Karnataka- instructions on enforcement of Model Code of Conduct - regarding. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  12. राजस्‍थान की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण – तत्‍संबंधी।

    राजस्‍थान की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निर्वाचकों  को फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण – तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 14 August 2018

  13. अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) हेतु संशोधित अनुसूची – तत्संबंधी।

    सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III)         दिनांक: 11 नवंबर, 2019
     
     सेवा में,
            सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी       
    (हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर)
     
    विषय:- अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) हेतु संशोधित अनुसूची – तत्संबंधी।
    संदर्भ:-
    1. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 25.07.2019
    2. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड.III), दिनांक 31.07.2019
    3. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 02.08.2019
    4. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 09.08.2019
    5. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 30.08.2019
    6. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 28.09.2019 एवं
    7. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 12.10.2019
    महोदय/महोदया,
    मुझे उद्धृत  विषय के संबंध में  आयोग के उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ देने का निदेश हुआ हैं, जिनके द्वारा आवश्यक अनुदेशों/दिशा निर्देशों सहित निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) और दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण हेतु अनुसूची संप्रेषित की गई थी। आयोग ने ईवीपी की प्रगति की समीक्षा की है और यह पाया है कि बड़ी संख्या में  समावेशन/विलोपन/सुधार हेतु प्राप्त प्ररूपों का निपटान अभी मसौदा प्रकाशन से पूर्व किया जाना है। आयोग को कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए और समय मांगा है।
    2. उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने ईवीपी को पूरा करने की समय अवधि बढ़ाने और तद्नुसार नीचे दी गई सारणी के अनुसार विशेष सार पुनरीक्षण, 2020 की अनुसूची में बदलाव करने का निर्णय लिया है।  
    क्रम सं.
    गतिविधि
    अवधि
    1.
     निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) तथा मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण सहित अन्य पूर्व-संशोधित गतिविधियां
    30.11.2019 तक (शनिवार)
    2.
    एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    16.12.2019 को (सोमवार)
    3.
    दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु अवधि
    16.12.2019  (सोमवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक
    4.
    दावों एवं आपत्तियों का निपटान
    27.01.2020 (सोमवार) तक
    5.
    अनुपूरकों की तैयारी
    04.02.2020 (मंगलवार) तक
    6.
    निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन
    07.02.2020 (शुक्रवार) को
    3. सभी संबंधित पदाधिकारियों/अधिकारियों को आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाएगा।
    4. सभी उपलब्ध मीडिया के माध्यम से एसएसआर, 2020 की संशोधित अनुसूची का व्यापक प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक दलों को संशोधित अनुसूची की सूचना लिखित में दी जाएगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  14. राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता – निर्वाचन प्रचार अभियान के उच्च मानकों का पालन – तत्संबंधी

    राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता – निर्वाचन प्रचार अभियान के उच्च मानकों का पालन – तत्संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 September 2015

  15. Commission’s order to Sh Babubhai Rayka

    Commission’s order to
    Sh Babubhai Rayka,
    Surat City Dist. Congress Committee

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 May 2019

  16. General Election to House of the People (Lok Sabha), 2014 –Transfer/Posting of Officers-regarding.

    General Election to House of the People (Lok Sabha), 2014 –Transfer/Posting of Officers-regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 January 2014

  17. हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण- तत्‍संबंधी।

    सं. 24/2019-ईआरएस (खंड-IV)                               दिनांक: 5 फरवरी, 2020
    सेवा में,
    1.   संयुक्‍त सचिव (स्‍था./पीजी) एवं सीवीओ ,रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली ।  
    2.   संयुक्‍त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली  
    3.   संयुक्‍त सचिव (प्रशासन) विदेश मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली – 110011 
    4.   निदेशक, सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्‍ली छावनी, नई दिल्‍ली – 110010  
    5.   मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़। 
     
    विषय: - हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण-  तत्‍संबंधी।  
    महोदय
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर-नामांकित पात्र सेवा निर्वाचकों, विशेषतः वे जो अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2020 को पात्र हो जाएंगे, के नामांकन के लिए एक अवसर देने, ताकि वे नामांकित होने के पश्‍चात आसन्‍न साधारण निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और साथ ही अंतिम भाग अद्यतन किया जा सके, के लिए आयोग ने हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2020 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार-पुनरीक्षण नीचे दी गई सूची के अनुसार आयोजित करवाने का निदेश दिया है:-
         
    हरियाणा राज्‍य में निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण की अनुसूची
    क्रम सं.
    निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण के चरण
    दिनांक/अवधि
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का प्रारूप प्रकाशन
    (मूल नामावली अर्थात् अंतिम भाग के हाल ही में समाप्‍त हुए दूसरे (2) विशेष सार पुनरीक्षण में अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में अंतिम रूप से यथाप्रकाशित + निरन्‍तर अद्यतन अवधि के एक अथवा दो अनुपूरक, जैसा भी मामला हो)
    10.02.2020(सोमवार) को
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा फार्म प्राप्‍त करने की अवधि
    -फार्मों का सत्‍यापन एवं स्‍कैन करना। 
    -एक्‍सएमएल फाइलों की तैयारी,
    -संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा हस्‍ता‍क्षरित एवं सत्‍यापित करने के साथ-साथ एक्‍सएमएल फाइलों को अपलोड करना।
    10.02.2020(सोमवार) से 12.03.2020 (गुरूवार) तक
      निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा एक्‍सएमएल फाइलों सहित हस्‍ताक्षरित एवं सत्‍यापित फार्मों की प्रक्रिया एवं निपटान
    -संबंधित निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपूर्ण फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों को लौटाना।
    24.03.2020 (मंगलवार) तक
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सही फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों का पुन: प्रस्‍तुतीकरण
    -ईआरओ द्वारा अंतिम आदेश।
    22.04.2020 (बुधवार) तक
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन
    30.04.2020 (गुरूवार) तक
     2.    आपके राज्‍य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है और वर्तमान में निर्वाचक नामावली का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। मौजूदा पुनरीक्षण के आदेश गैर-नामांकित पात्र सेवा कार्मिकों के अधिकतम रजिस्‍ट्रेशन के लिए और अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 से निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण के दौरान रजिस्‍ट्रेशन नहीं करवा सकने वाले और तैनातियों में निरंतर परिवर्तन अथवा किसी अन्‍य कारण से तथा अपनी पूर्व घोषणाओं को बदलवाने के इच्‍छुक पंजीकृत सेवा मतदाताओं के लिए दिए जा रहें हैं। इसके अतिरिक्‍त, निर्धारित फार्मेट में रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा किए गए विलोपन की सिफारिश पर, ऐसे व्‍यक्ति, जो मृत्‍यु, सेवानिवृत्ति, स्‍थानान्‍तरण या किसी अन्‍य कारण से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह गए हैं, के नामों को उचित सम्‍यक प्रक्रिया अपनाने के पश्‍चात संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा हटा दिया जाएगा।      
    3. सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्रता 
     3.1  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्‍य निवासी होना निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु मूलभूत शर्तों में से एक है। हालांकि, धारा 20(3) में उक्‍त शर्त के अपवाद के लिए प्रावधान है, जिसमें यह निर्धारित है कि सेवा अर्हता रखने वाले किसी भी व्‍यक्ति को आमतौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जिसका वह अपनी सेवा अर्हता की वजह से उस तारीख को सामान्‍य रूप से निवासी होगा। दूसरे शब्‍दों में, सेवा अर्हता रखने वाले व्‍यक्ति को अपने मूल जन्‍म स्‍थान पर सेवा मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है, भले ही वह वास्‍तव में तैनाती के स्‍थान पर रह रहा हो, जो कि उसके मूल स्‍थान से अलग हो।
     
    3.2   लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप-धारा(8) के अधीन निम्‍नलिखित श्रेणियों के सेवा कार्मिक के पास “सेवा अर्हता” होती है:-
    (क) संघ के सशस्‍त्र बलों का एक सदस्‍य होना; या
    (ख) ऐसे बल का एक सदस्‍य होना, जिस पर सेना अधिनियम, 1950 (1950
        का 46) के उपबंध, संशोधन सहित या उसके बिना, लागू किए गए हैं,
    (ग) किसी राज्‍य के सशस्‍त्र पुलिस बल का एक सदस्‍य होना, और उस राज्‍य से बाहर
        सेवा करना; या
    (घ) एक ऐसा व्‍यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी
       पद पर कार्यरत हो।
     3.3   सेवा मतदाताओं के नाम प्रत्‍येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल होते हैं।
     3.4   उपर्युक्‍त चार श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के सेवा मतदाता और साधारण रूप से उसके साथ निवास करने वाली पत्‍नी भी अपने पति के साथ एक निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। हालांकि, किसी महिला सेवा कार्मिक का पति उसके साथ रहता है तो यह छूट उसे उपलब्‍ध नहीं है।
    3.5   निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में निर्वाचक के रूप में नामांकन के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्‍त सेवा अर्हता धारक, प्रत्‍येक व्‍यक्ति को निर्धारित सांविधिक फार्म 2, 2क, या 3 (निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में संलग्‍न), जैसा भी लागू हो, में उसमें मांगे गए पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन करना होगा। तत्‍काल संदर्भ के लिए, उक्‍त फार्मों की प्रत्‍येक की एक-एक प्रति संलग्‍न है। ये फार्म ‘’ई-नामावली में पंजीकरण के लिए फार्म’’ शीर्षक के अधीन आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर भी उपलब्‍ध है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 February 2020

  18. Introduction of Braille Features in Electronic Voting Machines

    Introduction of Braille Features in Electronic Voting Machines 
    (Bilingual)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 02 July 2018

  19. झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का इस्तेमाल।

    झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का इस्तेमाल।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 27 November 2019

  20. Consolidate instruction on counting of votes –General Elections 2014

    Consolidate instruction on counting of votes –General Elections 2014 ( Letter / Counting Arrangement / Counting Staff )
     

     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 30 April 2014

  21. भारत निर्वाचन आयोग में संविदा आधार पर विधिक शोधार्थी के परिनियोजन हेतु आवेदन पत्र

    भारत निर्वाचन आयोग में संविदा आधार पर विधिक शोधार्थी के परिनियोजन हेतु आवेदन पत्र
    (Bilingual)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 08 September 2018

  22. परिणाम को प्र‍दर्शित करने के लिए कंट्रोल यूनिट के असफल होने के मामले में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की मतगणना करना – तत्‍संबंधी

    परिणाम को प्र‍दर्शित करने के लिए कंट्रोल यूनिट के असफल होने के मामले में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की मतगणना करना – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 12 March 2018

  23. Rescinding the notificati​on of biennial election to Rajyasabha from the State of Jharkhand

    Rescinding the notification of biennial election to Rajyasabha from the State of Jharkhand
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 30 March 2012

  24. निर्वाचक नामावलियों की प्रारूप/ अंतिम प्रकाशन की तारीख को मुख्यच निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचक नामावली डालना - निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान मान्य्ताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की मुफ्त आपूर्ति...

    निर्वाचक नामावलियों की प्रारूप/ अंतिम प्रकाशन की तारीख को मुख्यच निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचक नामावली डालना - निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान मान्य्ताप्राप्त  राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की मुफ्त आपूर्ति – निर्वाचन के दौरान मान्यतताप्राप्ति राजनैतिक दलों के अभ्यंर्थियों के लिए निर्वाचक नामावली की प्रति की मुफ्त आपूर्ति,– गैर मान्यदताप्राप्ता राजनैतिक दलों/एनजीओ/जनता के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की आपूर्ति – तत्संतबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 25 September 2018

  25. Reference Case No.5 of 2015 - Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of delhi Act, 1991

    Reference Case No.5 of 2015 - Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of delhi Act, 1991
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 17 July 2018

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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