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वर्तमान मुद्दे

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  1. आदर्श आचार संहिता लागू करना – उप निर्वाचन (गुजरात)

    Bye-election to fill casual vacancies in the state Legislative Assembly of Gujarat - instructions on enforcement of Model code of conduct-
    regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  2. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  3. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  4. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  5. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  6. आदर्श आचार संहिता लागू करना

    Application of Model Code of Conduct - General Elections to Legislative Assemblies of Haryana and Maharashtra - regarding

    59 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  7. अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 1 जनवरी 2019 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण-तत्‍संबंधी।

    सं. 24/2019-ईआरएस (खंड-II)  
    दिनांक :30 अगस्‍त,2019
     
    सेवा में,
    1.   संयुक्‍त सचिव (स्‍था./पीजी) एवं सीवीओ 
    रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली ।
    2.   संयुक्‍त सचिव, भारत सरकार
    गृह मंत्रालय, नार्थ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली
    3.   संयुक्‍त सचिव (प्रशासन)
    विदेश मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली – 110011
    4.   निदेशक
    सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्‍ली छावनी, नई दिल्‍ली – 110010
    5.   मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    झारखंड, रांची।
     
    विषय: - अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 1 जनवरी 2019 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण-तत्‍संबंधी।  
    महोदय/महोदया,
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि झारखंड की विधान सभा के आसन्‍न साधारण निर्वाचनों को ध्‍यान में रखते हुए और निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में गैर-नामांकित पात्र सेवा कार्मिकों का अधिकतम रजिस्‍ट्रेशन करने, जिससे वे नामांकित होने के पश्‍चात आसन्‍न साधारण निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, के लिए आयोग ने अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का दूसरा विशेष सार-पुनरीक्षण नीचे दी गई सूची के अनुसार आयोजित करवाने का निदेश दिया है:-
         
    झारखंड राज्‍य में निर्वाचक नामावली, 2019 के अंतिम भाग के दूसरे विशेष सार पुनरीक्षण की अनुसूची
    क्रम सं.
    दूसरे विशेष सार पुनरीक्षण के चरण
    दिनांक/अवधि
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का प्रारूप प्रकाशन
    (मूल नामावली अर्थात् अंतिम भाग के हाल ही में समाप्‍त हुए  विशेष सार पुनरीक्षण में अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में अंतिम रूप से यथाप्रकाशित और निरन्‍तर अदयतन अवधि के एक अथवा दो अनुपूरक, जैसा भी मामला हो)
    02.09.2019(सोमवार) को
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा फार्म प्राप्‍त करने की अवधि
    -फार्मों का सत्‍यापन एवं स्‍कैन करना।  
    -एक्‍सएमएल फाइलों की तैयारी,
    -संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा हस्‍ता‍क्षरित एवं सत्‍यापित करने के साथ-साथ एक्‍सएमएल फाइलों को अपलोड करना।
    02.09.2019(सोमवार) से 17.09.2019 (मंगलवार) तक
      निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा एक्‍सएमएल फाइलों सहित हस्‍ताक्षरित एवं सत्‍यापित फार्मों की प्रक्रिया एवं निपटान
    -संबंधित निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपूर्ण फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों को लौटाना।
    27.09.2019 (शुक्रवार) तक
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सही फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों का पुन: प्रस्‍तुतीकरण
    -ईआरओ द्वारा अंतिम आदेश।
    04.10.2019 (शुक्रवार) तक
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन
    12.10.2019 (शनिवार) तक
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  8. अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।

    सं.23/2019-ईआरएस-II
     दिनांक: 27 अगस्‍त, 2019
     
    सेवा में
    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    झारखंड, रांची।
     
    विषय: अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा  विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।
     महोदय,      
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने सभी पहलुओं, विशेषतया राज्‍य में विधान सभा के आसन्‍न साधारण निर्वाचन को ध्‍यान में रखते हुए और अपंजीकृत पात्र मतदाताओं को अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवाने का एक और अवसर उपलब्‍ध करवाने, ताकि वे निर्वाचन में मतदान से वंचित न हों, की दृष्टि से तथा साथ ही निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने के लिए यह निदेश दिया है कि झारखंड राज्‍य में अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण झारखंड के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2019 के पत्र सं. 02/नि.म.सू.01-15/2019/5558 के तहत यथा प्रस्‍तावित नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार आयोजित किया जाए:
    क्रम सं.
    पुनरीक्षण कार्यकलाप
    तारीख / अवधि
    1.
    प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    02.09.2019 (सोमवार) को  
    2.
    दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि
    02.09.2019 (सोमवार) से
    17.09.2019 (मंगलवार) तक  
    3.
    विशेष प्रचार अभियान की तिथियां
    08.09.2019 (रविवार) और
    15.09.2019 (रविवार)
    4.
    दावों और आपत्तियों का निपटान करना
    27.09.2019 ( शुक्रवार) तक
    5.
    उप डीईओ/डीईओ/नामावली प्रेक्षक/ सीईओ द्वारा सुपर चेकिंग डाटाबेस का अद्यतन और अनुपूरकों को मुद्रित करना 04.10.2019 (शुक्रवार) तक
    6.
    निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित करना
    12.10.2019 (शनिवार) को  
    2. आयोग ने निर्णय लिया है कि यह पुनरीक्षण अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में विशेष सार पुनरीक्षण होगा और अनुवर्ती सुसंगत निदेशों सहित निर्वाचक नामावली संबंधी मैनुअल, 2016 में निहित उपबंधों के अनुसार उपर्युक्‍त अनुसूची के अनुरुप किया जाएगा। .............
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  9. फ़ाइल सबमिट की गई Friday 06 September 2019

  10. संसद सदस्‍य/विधान सभा सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास स्‍कीम के अंतर्गत निधियां जारी करने से संबंधित अनुदेश

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019                               दिनांक: 25 अगस्‍त, 2019
     
    सेवा में,
     
    1.      मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,
    नई दिल्‍ली।
    2.      सचिव, भारत सरकार,
    कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,
    सरदार पटेल भवन,
    नई दिल्‍ली।
    3.  निम्‍नलिखित सरकारों के मुख्‍य सचिव:-
                 क) छत्‍तीसगढ़, रायपुर
                 ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
                 ग) त्रिपुरा, अगरतला  
                 घ) उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ
    4. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-
                 क) छत्‍तीसगढ़, रायपुर
                 ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
                 ग) त्रिपुरा, अगरतला 
                 घ) उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ
     
    विषय:       उप निर्वाचन – सांसदों/विधायकों के स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।
    महोदय,
    मुझे, आयोग के दिनांक 25 अगस्‍त, 2019 के प्रेस नोट (आयोग की वेबसाइट  http://eci.gov.in पर उपलब्‍ध) जिसमें छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा, और उत्‍तर प्रदेश की  राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है, को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचनों की इस घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्ग-निर्देशन हेतु आर्दश आचार संहिता के प्रावधान तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
    2.     सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्‍या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस के अनुसरण में की जाएगी जो कि उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में है और अन्‍य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि:-      
    (क)  संसद सदस्‍य (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन जिले (जिलों) के किसी भी भाग में जहां पर वह विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं, में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों के अधीन आता है तो उपरोक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएंगी।
    (ख)  इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    (ग)  संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा।
    (घ)  जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और उसे कार्यस्‍थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 August 2019

  11. आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019                                         दिनांक: 25 अगस्त,  2019
     
    सेवा में
    1.      मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली। 
    2.      मुख्‍य सचिव,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ; 
    3.      मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
     
    विषय:  छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन–आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश–तत्‍संबंधी।
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 अगस्त,  2019 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/77/2019 के द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्‍य में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है-      
    राज्य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
    छत्तीसगढ़
    88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    केरल
    93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    त्रिपुरा
    14-बधारघाट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    उत्तर प्रदेश
    228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
     2.      जिस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन आयोजित होना है और वह निर्वाचन क्षेत्र जिस जिले (लों) में अवस्थित है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस तथा 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./एमसीसी/2017 (प्रतिलिपियां संलग्‍न) के आंशिक संशोधन की शर्तों के अध्‍यधीन उन क्षेत्रों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
     3.      इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 August 2019

  12. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशानिर्देशों के संबंध में।

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशानिर्देशों के संबंध में।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  13. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  14. श्री करन अवतार सिंह, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को आयोग का पत्र

    सं. 76/पंजाब-लोकसभा/04/2019/एन एस-1                  दिनांक: 23 जुलाई, 2019
     
    जिला निर्वाचन अधिकारी और
    उपायुक्त, जालंधर
    पंजाब
    विषय: लोकसभा साधारण निर्वाचन,2019- निवार्चन व्ययों का लेखा- 4-जालंधर संसदीय निवार्चन क्षेत्र- तत्संबंधी
     
    महोदय,
    मुझे आपकी रिर्पोट सं. निर्वाचन-2019/आर-7142 दिनांक 08.07.2019 के साथ निर्वाचन संचालन नियम,1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अधीन आपके द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट को संदर्भित करने का निर्देश हुआ है और यह कहना है कि निर्वाचन संचालन नियम,1961 के नियम 89 के उप-नियम(4) के अंतर्गत उक्त रिर्पोट पर विचार करने के बाद आयोग ने निर्णय लिया है कि श्री वाल्मिकाचार्य नित्य आनंद अपने निवार्चन व्यय के लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
    2. तदनुसार, आयोग ने उपर्युक्त-उल्लिखित अभ्यर्थी को पूर्वोक्त नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उपर्युक्त उल्लिखित असफलता के लिए उस अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10 क के अधीन क्यों न निरर्हित कर दिया जाए
    3.1 पूर्वोक्त नोटिस, एतद्वारा इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि इसे विशेष संवाहक अथवा प्रोसेस सर्वर के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी को तत्काल प्राप्त करा दिया जाए। नोटिस दे देने के बाद अभ्यर्थी से पावती भी प्राप्त की जाए।
    3.2 यदि अभ्यर्थी नोटिस प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं हो तो नोटिस में दिए गए पते पर उपस्थित अभ्यर्थी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य से इसकी यथोचित पावती लेकर उसे दिया जा सकता है। पावती पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, नोटिस देने की तारीख और अभ्यर्थी के साथ उसके संबंध को अवश्य लिखा जाना चाहिए।
    3.3 यदि नोटिस में दिए गए पते पर विशेष्ज्ञ संवाहक अथवा प्रोसेस सर्वर के बार-बार कम से कम तीन बार जाने पर भी न तो अभ्यर्थी मिलता है और न ही उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य मिलता है तो उसी परिवार अथवा आसपास में रहने वाले कम से कम दो जिम्मेवार व्यक्तियों की उपस्थिति में अभ्यर्थी के बाहरी द्वार अथवा सुस्पष्ट और उपयुक्त स्थान पर नोटिस चिपका दिया जाए। विशेष संवाहक/प्रोसेस सर्वर की रिर्पोट में उन व्यक्तियों को पूरा नाम और पते, जिनकी उपस्थिति में नोटिस चिपकाया गया है, का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान भी लिया जाना चाहिए।
    4. अभ्यर्थी को नोटिस देने के बाद अभ्यर्थी से प्राप्त पावती अथवा विशेष संवाहक/प्रोसेस सर्वर की रिर्पोट सहित नोटिस देने की तारीख दर्शाते हुए एक समेकित रिर्पोट आयोग को तत्काल भेजी जानी चाहिए।
    5. संदर्भित नोटिस में चूक करने वाले अभ्यर्थी को कहा जा रहा है कि वे इस नोटिस की प्राप्ति से 20 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अथवा उनके द्वारा पहले से दायर किए गए लेखा में त्रुटियों को दूर करें।
    20 दिन की पूर्वोक्त अवधि समाप्त होते ही उक्त नियम 89 के उप-नियम (7) के अंतर्गत परिकल्पित पांच दिन के भीतर आप के द्वारा आयोग को एक अनुपूरक रिर्पोट भेजी जाएगी कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है अथवा नहीं।
    6. कृप्या इस पत्र की पावती दें।
     
    भवदीय,
    (अजय कुमार वर्मा)
    अवर सचिव
    सं. 76/पंजाब-लोकसभा/04/2019
    प्रति: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, चण्डीगढ

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  15. अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 से फोटो निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण – कार्यक्रम – तत्‍संबंधी

    सं.23/2019-ईआरएस (खंड-III)                                      दिनांक: 25 जुलाई, 2019
     
    सेवा में
     
          सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    (हरियाणा, झारखंड और महाराष्‍ट्र को छोड़कर)  
     
    विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।
     
    महोदय/महोदया
    मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्‍तरवर्ती अवधि (सामान्‍य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेष तौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2020 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार गहन प्रकृति के फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निर्देश दिया है:-
    क्र. सं.
    कार्यकलाप
    अवधि
    1
    पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप:
    अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली की स्थिति में सुधार करना:-
    (क)  डी एस ई, तर्क संगत त्रुटियों का निराकरण, निर्वाचक की फोटो गुणवता की जांच
    (ख)  स्वीप की सहायता से अभियान के रूप में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ई वी पी)। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को आगे आने और  निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति देते हुए इससे संबंधित मौजूदा निर्वाचकों के विवरणों को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है:
    1.    भारतीय पासपोर्ट
    2.    ड्राइविंग लाइसेंस, या
    3.    आधार कार्ड
    4.    राशन कार्ड
    5.    आयोग द्वारा यथानुमोदित कोई अन्य दस्तावेज
    (ग)   नागरिक सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) में जाकर या बी एल ओ के माध्यम से ई आर ओ को भरे हुए फार्मों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करके ''मतदाता हेल्पलाइन'' मोबाइल ऐप्प, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपने निर्वाचक विवरणों का सत्यापन करेंगे।
    (घ)   गैर नामांकित नागरिकों/ मृतकों/ स्थानांतरित निर्वाचकों आदि की सूचना/ विवरण आस-पास के व्‍यक्तियों के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। नागरिक उपर्युक्त स्रोतों के माध्यम से विवरण देंगे।
    01.08.2019 (बृहस्पतिवार) से 31.08.2019 (शनिवार) तक
    2
    बी एल ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करना:-
    (क)  बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें बीएलओ आस-पास के व्‍यक्तियों से एकत्रित सूचना/ विवरणों और इनकी सत्‍यता का सत्‍यापन करेगा।
    (ख)  बीएलओ गैर नामांकित/ मृतक/ स्थानांतरित निर्वाचकों की सूचना/विवरण भी एकत्रित करेगा
    01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार) तक
    3
    अनुभाग/भागों को पुन: तैयार करना ·        निवास स्‍थान के पते का मानकीकरण
    ·        मतदान केंद्रों की जी आई एस स्थिति का पता लगाना
    ·        वैकल्पिक मतदान केंद्र की अवस्थितियों का पता लगाना और ए एम एफ का पुष्टीकरण।
    ·        बी एल ओ द्वारा डाटा/सूचना का एकत्रीकरण किया जाएगा और ए ई आर ओ/ईआरओ/डी ई ओ तथा नामावली प्रेक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं की स्थिति की प्रस्तावित पुनर्रचना को अंतिम रूप देना और इसके बाद आयोग से मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना
    ·        आयु-समूह वार अनुमानित जनसंख्या का अद्तनीकरण
    16.09.2019 (सोमवार) से 15.10.2019 (मंगलवार) तक
    4
    पुनरीक्षण कार्यकलाप
    समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    15.10.2019 (मंगलवार)
    5
    दावों/ आपत्तियों को दायर करने की अवधि
    15.10.2019 (मंगलवार) से 30.11.2019 (शनिवार) तक
    6
    विशेष अभियान की तारीखें
    02.11.2019 (शनिवार) और
    03.11.2019 (रविवार)
    09.11.2019 (शनिवार) और
    10.11.2019 (रविवार)
    7
    दावों एवं आपत्तियों का निपटान
    15.12.2019 (रविवार) तक
    8
    दुरूस्‍तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना
    25.12.2019 (बुधवार) तक
    9
    डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण
    31.12.2019 (मंगलवार) तक
    10
    निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन
    01.01.2020 (बुधवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक, आयोग द्वारा जैसा निर्णय लिया जाए।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  16. Form 7A - General Election to 8-Vellore Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

    Form 7A - General Election to 8-Vellore Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  17. हरियाणा/महाराष्ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए परामर्श–तत्‍संबंधी।

    सं.: 437/6/1/अनुदेश/ईसीआई/प्रकार्या./एमसीसी/2019                                    दिनांक: 11 जुलाई, 2019
    सेवा में,
    1.   मुख्‍य सचिव,
    क)    हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
    ख)    महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।
     
    2.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    क)    हरियाणा, चण्डीगढ़।
    ख)    महाराष्ट्र, मुम्बई।
    विषय: हरियाणा/महाराष्ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए परामर्श–तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,
    हरियाणा/महाराष्ट्र की विद्यमान विधान सभा का कार्यकाल क्रमश: 02 नवम्बर, 2019, तथा 09 नवम्बर, 2019 तक है।
     
    2.     स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुपालन कर रहा है कि निर्वाचनरत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को अपने गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2019 के सम संख्यक पत्र द्वारा विस्तृत स्‍थानांतरण/तैनाती निदेश  जारी किए गए हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)
    3.     तद्नुसार, यह परामर्श दिया जाता है कि निर्वाचन के संचालन से सीधे जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए-
    कि वह अपने गृह जिले में तैनात न हो कि पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में उसने 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं या 31 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले तीन वर्ष पूर्ण कर लेंगे। कि किसी भी डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्‍पेक्‍टर/सब-इंस्‍पेक्‍टर या उनसे उच्‍चतर अधिकारियों को ऐसे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिले में वापस तैनात न किया जाए या न बने रहने दिया जाए जहां वे 31 अक्तूबर, 2017 से पूर्व के विधान सभा/संसदीय निर्वाचन में आयोजित साधारण/उप-निर्वाचन के दौरान तैनात थे। कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जो लंबित है या जिसकी परिणति में दंड दिया गया था अथवा जिन्‍हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, उन्‍हें निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्‍त, कोई भी अधिकारी जो आने वाले छह महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाला है, को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा। 4.     आयोग की उपर्युक्त परामर्शिका को सख्ती से तथा समय पर अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  18. अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।

    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001
    सं.23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2019  
    दिनांक: 11 जुलाई, 2019
     
    सेवा में
     मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    1.   हरियाणा, चंडीगढ़ और
    2.   महाराष्‍ट्र, मुम्‍बई ।
     
    विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने सभी पहलूओं विशेषत: राज्‍य विधान सभाओं के शीघ्र आयोजित होने वाले साधारण निर्वाचन और अपंजीकृत पात्र मतदाताओं को अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवाने का एक और अवसर उपलब्‍ध करवाने के लिए ताकि वे निर्वाचनों में मतदान से वंचित न रह जाएं और साथ ही निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने के लिए यह निर्णय लिया है कि शीघ्र ही निर्वाचन होने वाले राज्‍यों यथा हरियाणा और महाराष्‍ट्र में 01.01.2019 की अर्हक तारीख के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार किया जाए:
    क्रम सं.
    पुनरीक्षण कार्यकलाप
    तारीख / अवधि
    1.
    एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    15.07.2019 (सोमवार)
    2.
    दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि
    15.07.2019 (सोमवार) से
    30.07.2019 (मंगलवार) तक
    3.
    विशेष प्रचार अभियान तिथियां
    20.07.2019 (शनिवार) और
    21.07.2019 (रविवार)
    27.07.2019 (शनिवार) और
    28.07.2019 (रविवार)
    4.
    पर्यवेक्षक/एईआरओ/ईआरओ द्वारा सत्‍यापन
    05.08.2019 (सोमवार) तक
    5.
    दावों और आपत्तियों का निपटारा
    13.08.2019 (मंगलवार) तक
    6.
    ·        डिप्‍टी डीईओ/डीईओ/नामावली प्रेक्षक/सीईओ द्वारा सुपर चेकिंग
    ·        डाटाबेस को अद्यतित करना और अनुपूरकों को मुद्रित करना
    16.08.2019 (शुक्रवार) तक
    7.
    निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन
    19.08.2019 (सोमवार) को  
     
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  19. तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना

    तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  20. आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्‍यता –– ओडिशा की राज्‍य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन – तत्‍संबंधी।

    सं. 437/6/1/भा.नि.आ./अनु./प्रकार्या/एमसीसी/2019       दिनांक : 04 जुलाई, 2019  
    सेवा में,
    1.     कैबिनेट सचिव,
              भारत सरकार,
              राष्‍ट्रपति भवन
              नई दिल्‍ली
      2.  क) ओडिशा, भुवेनश्‍वर; और
           ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई
                सरकार के मुख्‍य सचिव
     3.   क) ओडिशा, भुवेनश्‍वर; और
           ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई
           के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषय: आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्‍यता –– ओडिशा की राज्‍य विधान सभा के     96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन – तत्‍संबंधी।
    महोदय,
          मुझे दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं.भा.नि.आ./प्रे.नो./23/2019 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की थी।
    2.  ओडिशा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधि‍नियम, 1951 की धारा 52 की उपधारा(1)(ग) के उपबंधों के अंतर्गत निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्‍यर्थी, श्री बेद प्रकाश अग्रवाल की मृत्‍यु के कारण मतदान स्‍थगित कर दिया था।
    3. दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं.464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन संबंधी अधिसूचना को राष्‍ट्रपति द्वारा आयोग की दिनांक 14-4-2019 की कार्यवाही सं. 464/भा.नि.आ./पत्र/प्रादे./त.ना./एसएस-I/2019 के अनुसरण में निरस्‍त कर दिया गया था। आयोग ने इस संबंध में दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को प्रेस नोट सं./ईसीआई/प्रे.नो./49/2019 जारी किया।
    4. अब, आयोग ने दिनांक 4 जुलाई, 2019 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2019 और सं. ईसीआई/प्रे.नो./70/2019 के तहत ओडिशा राज्‍य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की है।
    5.    आदर्श आचार संहिता के उपबंध उस जिले(लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल है।
    6.    कृपया इसे सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 July 2019

  21. उड़ीसा की राज्‍य विधानसभा के 96-पटकुरा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन – सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना।

    सं.:  437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019            दिनांक:  4 जुलाई,  2019
    सेवा में,
          1.    मंत्रिमंडल सचिव,
                भारत सरकार,
                राष्‍ट्रपति भवन,
                नई दिल्‍ली।
           2.    सचिव, भारत सरकार,
                कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,
                सरदार पटेल भवन,
                नई दिल्‍ली।
                मुख्‍य सचिव
          3.    क)  उड़ीसा, भुवनेश्‍वर; और
                ख)  तमिलनाडु, चेन्‍नई
                सरकारों के
          4.    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-
                क)  उड़ीसा, भुवनेश्‍वर; और
                ख)  तमिलनाडु, चेन्‍नई
     
    विषय:       उड़ीसा की  राज्‍य विधानसभा के 96-पटकुरा विधानसभा  निर्वाचन-क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन – सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना।
     
    महोदय,
           मुझे आयोग के दिनांक 04 जुलाई, 2019 के समसंख्‍यक पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने दिनांक 04 जुलाई, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2019 और सं. ईसीआई/प्रे.नो./70/2019 दिनांक 04 जुलाई, 2019 उड़ीसा की राज्‍य विधानसभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निवार्चन-क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की है।
    2.    आयोग ने अनुदेश दिया कि संसद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना निम्‍नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा:-
    क)    संसद सदस्‍य (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन चल रहे हैं, वहां कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधानसभा सदसय/विधान परिषद् सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।
    ख)    इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)    संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
    घ)    जहां योजनाओं की स्‍वीकृति की जा चुकी है एवं निधियां उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और उसे कार्यस्‍थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है।
     
    भवदीय,
     
    ( नरेन्‍द्र नाथ बुटोलिया )
    प्रधान सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 July 2019

  22. लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता हटाने के संबंध में।

    सं.437/6/अनुदेश/भा.नि.आ./प्रकार्या./आ आ सं./2019         दिनांक : 26 मई, 2019
     
    मंत्रिमंडल सचिव, *
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली
       सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य 
    क्षेत्रों के मुख्‍य सचिव 
      सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य
    क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी  विषय:  लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता हटाने के संबंध में।
     महोदय/महोदया,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से लागू होते हैं और ये निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण होने तक प्रचालन में रहते हैं।
    अब, लोकसभा 2019 के साधारण निर्वाचनों और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा कतिपय उप-निर्वाचनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त की जाती है।
    कृपया इसे सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  23. 17 वीं लोक सभा, 2019 के लिए साधारण निर्वाचन - निर्वाचित सदस्यों की सूची

    17 वीं लोक सभा, 2019 के लिए साधारण निर्वाचन  - निर्वाचित सदस्यों की सूची

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  24. साधारण निर्वाचन – 2019 में वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 22 राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्‍तुत ज्ञापन

    साधारण निर्वाचन – 2019 में वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 22 राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्‍तुत ज्ञापन 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  25. इलेक्‍ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा के लिए तत्‍काल अभिवचन

    इलेक्‍ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा के लिए तत्‍काल अभिवचन 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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