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  1. श्री कमल नाथ, पूर्व सीएम, मध्य प्रदेश को आदेश

    सं. 100/एमपी-एलए/2020-(बाय.)
    दिनांक: 30 अक्तूबर,  2020
    आदेश  
    यत:, आयोग द्वारा  मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/67/2020 के माध्यम से दिनांक 29 सितंबर, 2020 को घोषित कर दिए गए थे और उक्त प्रेस नोट के पैरा 4 के अनुसार आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी तारीख से लागू कर दिए गए थे; और   
    2.    यत:, आदर्श आचार संहिता के भाग 1 के उप पैरा (1) में उल्लेख है कि ‘कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो वर्तमान मतभेदों को बढ़ाए या आपसी घृणा पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच धार्मिक या भाषायी तनाव पैदा करे; और        
    3.    यत:, आदर्श आचार संहिता के भाग 1 के उप पैरा (2) में उल्लेख है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, ‘सभी दल और सभी अभ्यर्थी दलों के नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से संबद्ध न हों’; और    
    4.    यत:, आयोग को भारतीय जनता पार्टी (म.प्र.) से और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से भी शिकायतें मिली हैं कि श्री कमल नाथ, नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा ने एक महिला अभ्यर्थी के लिए “आइटम” शब्द का प्रयोग किया है।         
    5.    यत:, आयोग ने श्री कमलनाथ को उक्त कथन के कहे जाने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 21.10.2020 के नोटिस के माध्यम से एक नोटिस जारी किया। इस मामले में उनके द्वारा दिनांक 22.10.2020 को एक उत्तर प्रस्तुत किया गया था।     
    6.           यत:,  श्री कमल नाथ का उक्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था और इसलिए  आयोग ने, ‘राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण’ के भाग I  के पैरा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करने और मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए चल रहे उप-निर्वाचनों के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के  अपने पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/ईसीआई/एफएनसीटी/एमसीसी/2019 के माध्यम से जारी की गई परामर्शिका (एडवायजरी) का सम्मान न करने के लिए श्री कमल नाथ को दिनांक 26.10.2020 का एक परामर्शिका आदेश जारी किया।  
    “आयोग का सुविचारित मत है कि श्री कमल नाथ ने एक महिला के लिए “आइटम” शब्द का प्रयोग किया है और यह आयोग द्वारा जारी परामर्शिका का उल्लंघन है--------- 
    अब, इसलिए, आयोग, श्री कमल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को एतद्द्वारा सलाह देता है कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय उन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्द या कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ”; और       
    7.    यत:, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश) से एक और शिकायत आयोग के ध्यान में लाई गई है कि श्री कमल नाथ ने 13.10.2020 को कहा है कि “शिवराज नौटंकी के कलाकार, मुम्बई जाकर एक्टिंग करें”; और   
    8.    यत:, आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी, मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट मांगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी, मध्य प्रदेश ने श्री कमल नाथ के दिनांक 13.10.2020 के भाषण का प्रतिलेख, जिसमें श्री कमल नाथ ने कहा है कि “आपके भगवान तो वो माफिया हैं जिससे आपने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई आपके भगवान तो मिलावट खोर हैं।” के साथ एक रिपोर्ट भेजी है। मुख्य निर्वाचक अधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि करती है; और        
    9.    यत:, निर्वाचनों से पहले प्रचार के दौरान सबको समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ नैतिक और गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के लिए सभी राजनैतिक दलों की सहमति से आदर्श आचार संहिता अनेक दशकों में विकसित हुआ है; और    
    10.   यत:, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनैतिक दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) की एक सूची  दिनांक 19.10.2020 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा, 2020 के उप-निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत श्री कमल नाथ का नाम क्रम संख्या-3 पर रखा गया था; और
    11.   यत:, आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह अवलोकन करके नाराजगी व्यक्त की है कि श्री कमल नाथ एक राजनैतिक दल के नेता होने के बावजूद आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं तथा नैतिक और गरिमापूर्ण व्यवहार का अतिक्रमण कर रहे हैं; और  
    12. अत:, अब, आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने और उन्हें जारी की गई परामर्शिका का पूरी तरह से निरादर करने के लिए आयोग, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा, 2020 के लिए चल रहे उप-निर्वाचनों के लिए श्री कमल नाथ, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश को प्राप्त राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के दर्जे को तत्काल प्रभाव से वापस लेता है।  
    13.   फलस्वरूप, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा श्री कमल नाथ को स्टार प्रचारक के रूप में कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, श्री कमल नाथ द्वारा यदि अब आगे कोई प्रचार अभियान चलाया जाता है तो, यात्रा करने, ठहरने, दौरे इत्यादि से संबंधित संपूर्ण खर्च पूरी तरह से उस अभ्यर्थी के द्वारा वहन किया जाएगा जिसके निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया जाता है।                       

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 November 2020

  2. रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपीएस) के संदर्भ में अनुपालन के प्रवर्तन से संबंधित दिनांक13/09/2022 का आयोग का आदेश

    सं.56/राजनैतिक दल/पीपीएस-।।।/2021                             
    दिनांक: 13 सितबंर, 2022
    आदेश
           आयोग के दिनांक 25.05.2022 एवं 20.06.2022 के आदेश के क्रम में आगे यह निर्णय लिया गया है कि उन 86 रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों को सूची से हटा दिया जाए जिनके संबंध में संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों ने आयोग के दिनांक 26.05.2022 के अर्धशासकीय पत्र और दिनांक  27.11.2019 के आयोग के पत्र के अनुपालन में डाक प्राधिकारियों द्वारा दी गई टिप्‍पणी के आधार पर अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कीं हैं।
    यत:, भारत के व्‍यक्तिगत नागरिकों की संस्‍था/निकाय का एक राजनैतिक दल के रूप में रजिस्‍ट्रेशन, लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951  की धारा 29क के उपबंधों द्वारा शासित है; और
    यत: उपर्युक्‍त धारा 29क के तहत निर्वाचन आयोग में किसी संस्‍था के एक राजनैतिक दल के रूप में रजिस्‍ट्रेशन के प्रयोजन का उल्‍लेख उसी धारा में किया गया है, नामत: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के प्रयोजनों के लिए उक्‍त धारा के उपबंधों का लाभ उठाना, जिसका अर्थ उक्‍त अधिनियम के तहत आयोग द्वारा संचालित निर्वाचनों में भाग लेना है; और
    यत:, इन 86 रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों के पते, धारा 29क (4) के तहत रजिस्‍ट्रीकरण अपेक्षा के रूप में सांविधिक रूप से अपेक्षित थे। पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना धारा 29क (9) के तहत भारत निर्वाचन आयोग को देनी अपेक्षित थी, जिसका उन्‍होंने अनुपालन नहीं किया है। इन सभी रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों का अस्तित्‍व नहीं पाया गया है चाहे संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इनका वास्‍तविक सत्‍यापन किया गया हो अथवा संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इन दलों के रजिस्‍टर्ड पतों पर भेजे गए अवितरित पत्रों के संबंध में डाक प्राधिकारियों द्वारा दी गई टिप्‍पणी के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई हो। अत: अब, इस मामले के सभी संबद्ध तथ्‍यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने उक्‍त धारा 29क और निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के तहत आयोग द्वारा अनुरक्षित रजिस्‍ट्रीकृत राजनैतिक दलों की सूची से इन रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों के नाम हटा दिए हैं। इससे व्‍यथित कोई भी दल, राजनैतिक दल के अस्तिव में होने के सभी साक्ष्‍यों, वर्षवार वार्षिक परीक्षित लेखों सहित अन्‍य विधिक एवं विनियामक अनुपालनों, अंशदान रिपोर्ट, व्‍यय रिपोर्ट, वित्‍तीय लेन-देन (बैंक खाते सहित) के लिए अधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ताओं सहित अद्यतित पदाधिकारियों के विवरण के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन आयोग से संपर्क करें। ऐसे रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों की पृथक्‍कृत सूची, मौजूदा विधिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों और सीबीडीटी को भेजी जाएगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 16 September 2022

  3. निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

    निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 March 2015

  4. अर्हक दिनांक के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ से सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण को रोकना - तेलंगाना राज्य में अर्हक दिनांक के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2018 के संदर्भ से सेवा मतदाताओं से संबंधित नि

    अर्हक दिनांक के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ से सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण को रोकना  - तेलंगाना राज्य  में अर्हक दिनांक के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2018 के संदर्भ से सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 10 September 2018

  5. General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.

    General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  6. रिमोट वोटिंग का प्रयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर विमर्श – तत्संबंधी।

    रिमोट वोटिंग का प्रयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर विमर्श – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 December 2022

  7. Measures to check 'Paid News' during elections of Gujarat and Himachal Pradesh

    Measures to check 'Paid News' during elections of Gujarat and Himachal Pradesh
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 09 October 2012

  8. Bye-elections-Instruction on enforcement of Model Code of Conduct

    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2020
    दिनांक: 29 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में
     1.       मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली।
    निम्‍नलिखित सरकारों के मुख्‍य सचिव:-
    क) बिहार, पटना;    छ) मध्य प्रदेश, भोपाल;
    ख) छत्तीसगढ़, रायपुर;   ज) मणिपुर, इम्फाल;
    ग) गुजरात, गांधीनगर;   झ) नागालैंड, कोहिमा;
    घ) हरियाणा, चंडीगढ़;   ञ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
    ङ) झारखंड, रांची;    ट) तेलंगाना, हैदराबाद;
    च) कर्नाटक, बेंगलूरू;   ठ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ    
    3.   मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-
    क) बिहार, पटना;      छ) मध्य प्रदेश, भोपाल;
    ख) छत्तीसगढ़, रायपुर;    ज) मणिपुर, इम्फाल;
    ग) गुजरात, गांधीनगर;     झ) नागालैंड, कोहिमा;
    घ) हरियाणा, चंडीगढ़;     ञ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
    ङ) झारखंड, रांची;      ट) तेलंगाना, हैदराबाद;
     च) कर्नाटक, बेंगलूरू;    ठ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
       
    विषयः बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और भिन्न राज्यों की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक
    रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/67/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के तहत विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की हैः- 
    राज्य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
    बिहार
    1-वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
    छत्तीसगढ़
    24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
    गुजरात
    01-अबडासा विधान निर्वाचन क्षेत्र
    61-लींबडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    65-मोरबी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    94-धारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    106-गढडा (अ.जा.) विधान निर्वाचन क्षेत्र
    147-करजण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    173-डांग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    181-कपराडा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    हरियाणा
    33-बरोदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    झारखंड
    10-दुमका (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    कर्नाटक
    136-सिरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    154-राजाराजेश्वरीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    मध्य प्रदेश
    04-जौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    05-सुमावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    06-मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    07-दिमनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    08-अम्बाह (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    12-मेहगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    13-गोहद (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    15-ग्वालियर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    16-ग्वालियर (पूर्व) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    19-डबरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    21-भाण्डेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    23-करेरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    24-पोहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    28-बामोरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    32-अशोकनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    37-सुरखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    53-मलहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    142-सांची (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    161-ब्यावरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    166-आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    172-हाटपिपल्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    175-मांधाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    202-बदनावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    211-सांवेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    226-सुवासरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    मणिपुर
    30-लिलोंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    34-वाँग्जिंग टेन्‍था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    नागालैंड
    14-दक्षिणी अंगामी-I (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    60-पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    ओडिशा
    38-बालासौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    102-तिरतोल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    तेलंगाना
    41-डुब्बक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    उत्तर प्रदेश
    40-नौगावां सादात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    65-बुलंदशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    95-टूण्डला (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    218-घाटमपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    337-देवरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    367-मल्हनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    2.     आदर्श आचार सहिंता के उपबंध, आयोग द्वारा जारी पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 और सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्य/एमसीसी/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 (प्रतियां संलग्न) के आंशिक आशोधन के अध्यधीन, उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण अथवा कोई भाग सम्मिलित है।
    3.     इसे कृपया सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  9. Pre-certification of political advertisements in Print Media on the day of poll and one day prior to poll -reg.

    मतदान दिवस को और मतदान दिवस से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 04 December 2017

  10. अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।

    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001
    सं.23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2019  
    दिनांक: 11 जुलाई, 2019
     
    सेवा में
     मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    1.   हरियाणा, चंडीगढ़ और
    2.   महाराष्‍ट्र, मुम्‍बई ।
     
    विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने सभी पहलूओं विशेषत: राज्‍य विधान सभाओं के शीघ्र आयोजित होने वाले साधारण निर्वाचन और अपंजीकृत पात्र मतदाताओं को अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवाने का एक और अवसर उपलब्‍ध करवाने के लिए ताकि वे निर्वाचनों में मतदान से वंचित न रह जाएं और साथ ही निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने के लिए यह निर्णय लिया है कि शीघ्र ही निर्वाचन होने वाले राज्‍यों यथा हरियाणा और महाराष्‍ट्र में 01.01.2019 की अर्हक तारीख के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष सार पुनरीक्षण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार किया जाए:
    क्रम सं.
    पुनरीक्षण कार्यकलाप
    तारीख / अवधि
    1.
    एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    15.07.2019 (सोमवार)
    2.
    दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि
    15.07.2019 (सोमवार) से
    30.07.2019 (मंगलवार) तक
    3.
    विशेष प्रचार अभियान तिथियां
    20.07.2019 (शनिवार) और
    21.07.2019 (रविवार)
    27.07.2019 (शनिवार) और
    28.07.2019 (रविवार)
    4.
    पर्यवेक्षक/एईआरओ/ईआरओ द्वारा सत्‍यापन
    05.08.2019 (सोमवार) तक
    5.
    दावों और आपत्तियों का निपटारा
    13.08.2019 (मंगलवार) तक
    6.
    ·        डिप्‍टी डीईओ/डीईओ/नामावली प्रेक्षक/सीईओ द्वारा सुपर चेकिंग
    ·        डाटाबेस को अद्यतित करना और अनुपूरकों को मुद्रित करना
    16.08.2019 (शुक्रवार) तक
    7.
    निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन
    19.08.2019 (सोमवार) को  
     
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  11. सर्वोत्तम निर्वाचन परिपाटियां अवार्ड, 2014 - दिशा-निर्देश।

    सर्वोत्तम निर्वाचन परिपाटियां अवार्ड, 2014 - दिशा-निर्देश।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 27 June 2014

  12. Advisory for Media

    Advisory for Media
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 March 2014

  13. हिमाचल प्रदेश राज्‍य विधान सभा का निर्वाचन, 2017-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्‍संबधी।

    हिमाचल प्रदेश राज्‍य विधान सभा का निर्वाचन, 2017-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्‍संबधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 06 November 2017

  14. Special Summary Revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2020 as the qualifying date in the State of Maharashtra

    No.24/2019-ERS(Vol-IV)                                                                                Dated:  12th  March, 2020
     
    To,         
    Joint Secretary (Estt./ PG) & CVO,        
    Ministry of Defence,     
    South Block     
    New Delhi.  2.  Joint Secretary to the Govt. of India,      
    Ministry of Home Affairs,     
    North Block,      
    New Delhi  Joint Secretary (Administration)
      Ministry of External Affairs,
      South Block,
      New Delhi-110011.   The Director                                                                                                            
     Directorate General Border Roads,
     Seema Sadak Bhawan,       
    Ring Road, Delhi Cantonment,        
    New Delhi- 110010. Chief Electoral Officer,
     Maharashtra,
     Mumbai.  Subject:     Special Summary Revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2020 as the qualifying date in the State of Maharashtra - regarding.
    Sir,
                I am directed to state that in order to provide opportunity for enrollment to unenrolled eligible service electors specifically those who are going to be eligible with reference to 01.01.2020 as the qualifying date so that after enrollment they can exercise their voting right in the future elections as well as to get the last part updated, the Commission has decided to undertake Special Summary Revision of last part of electoral rolls in the State of Maharashtra with reference to 1st January, 2020, as the qualifying date, as per the following schedule:-
    Schedule for Special Summary Revision of the last parts of electoral rolls, 2020 in Maharashtra
    S.No.
    Stages of Special Summary Revision of last part of electoral rolls, 2020
    Date/Period
     
    1.
    Draft publication of last parts of electoral rolls
    (Mother roll i.e. as finally published w.r.t. 1st January, 2019 as the qualifying date in recently concluded 2nd special summary revision of last part + one or two supplements, as the case may be, of continuous updating period)
    On 13.03.2020
    (Friday)
    2.
    Period for receiving Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned
    Verification and scanning of Forms. Preparation of XML files, Uploading of XML files along with signed and verified Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned. From 13.03.2020 (Friday) to
    15.04.2020 (Wednesday)
    3.
    Process and Disposal of signed and verified Forms along with XML files by EROs
    Returning of incomplete Forms/XML files by EROs concerned. By 30.04.2020
    (Thursday)
    4.
    Resubmission of corrected Forms/XML files by Record Officers/Commanding Officers/Authorities
    Final orders by EROs. By 11.05.2020
    (Monday)
    5.
    Final publication of the last parts of the electoral rolls.
    On 15.05.2020
    (Friday)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 17 March 2020

  15. असम की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022        दिनांक: 5 फरवरी, 2022
     
    सेवा में
    मंत्रिमंडल सचिव,
       भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन,
       नई दिल्ली।   सचिव, भारत सरकार,
       कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
       सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।   मुख्य सचिव
    असम सरकार,
    दिसपुर।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    असम,
    दिसपुर।  
    विषय:- असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।
    महोदय,
           मुझे आयोग के दिनांक 5 फरवरी, 2022 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः- http://eci.gov.in/ ” पर उपलब्‍ध है), जिसमें असम के 99-माजुली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है, का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
     
    2.   सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामलों पर उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में आयोग के पत्र सं.
    437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-  
    क)    सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत,  जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, कोई नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख)  ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)   पूरे हो गए कार्य (कार्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ)   जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्‍ध करवा दी गई हैं या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। 
     
    भवदीय,
    ह./-
                                (अश्वनी कुमार मोहाल)
    सचिव 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022

  16. Representations by some organizations on BJP manifesto-comments thereon

    Representations by some organizations on BJP manifesto-comments thereon
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 15 February 2012

  17. डीसीपी (दक्षिण-पूर्व), दिल्ली की तैनाती के लिए आयोग का निदेश।

    सं.464/डीएल- एलए /2020                                                                         दिनांक- 4 फरवरी 2020
     
    सेवा में ,
                   सचिव
                   भारत सरकार
                   गृह मंत्रालय,नॉर्थ ब्लॉक
                   नई दिल्ली
    विषय:   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2020: डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) की तैनाती और स्थानांतरण – तत्संबंधी।
     
    महोदय,
                 मुझे आपके दिनांक 3 फरवरी 2020 के पत्र संख्या 14020/01/2019-यूटीएस.I(भाग.I ) के तहत डीसीपी(दक्षिण-पूर्व) के रूप में तैनाती के लिए भेजे गए अधिकारियों के पैनल का सन्दर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्णय लिया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा,आईपीएस (ए जी एम यू टी:2010) को डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) तैनात किया जाएगा और तत्काल पदभार ग्रहण करने हेतु निदेश दिया जाएगा।  
    श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा द्वारा पदभार ग्रहण करने की रिपोर्ट के साथ एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को तत्काल भेजी जाएगी।  
                                                                                                                                         भवदीय,
                                                                     (अजय कुमार)
                                                                             सचिव   
    आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित :
    1.मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
    2.पुलिस आयुक्त, दिल्ली
     
    प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
               मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

  18. मिजोरम की 12-एजवाल उत्तर-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2015-वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग- तत्संबंधी।

    मिजोरम की 12-एजवाल उत्तर-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2015-वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग- तत्संबंधी। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 19 November 2015

  19. कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2018 लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1957 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज।

    कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2018 लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1957 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 April 2018

  20. साधारण निर्वाचन – 2019 में वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 22 राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्‍तुत ज्ञापन

    साधारण निर्वाचन – 2019 में वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 22 राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्‍तुत ज्ञापन 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  21. कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 – 154 राजाराजेश्वेरीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन – मतदान की तारीख का स्थसगन।

    कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 – 154 राजाराजेश्वेरीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन – मतदान की तारीख का स्थसगन।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 11 May 2018

  22. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।

    सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 10 November 2022

  23. Commission's Notice to Shri Rahul Gandhi – Extension of time to submit reply.

    Commission's Notice to Shri Rahul Gandhi – Extension of time to submit reply.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 04 November 2013

  24. Instructions on EVMs and VVPATs – regarding.

    Instructions on EVMs and VVPATs – regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 18 October 2017

  25. फ़ाइल सबमिट की गई Monday 20 June 2022

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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