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वर्तमान मुद्दे

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  1. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी

    सेवा में,
    1.   मंत्रिमंडल सचिव, 
    भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 
    2.   सचिव, भारत सरकार,
    कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
    3.   मुख्य सचिवः-
    क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)   असम सरकार, दिसपुर;
    ग)    बिहार सरकार, पटना;
    घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
    ङ)    हिमाचल सरकार, शिमला;
    च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
    छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
    ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
    झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
    ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
    ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
    ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
    ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
    ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
    ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
     4.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
    क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)   असम सरकार, दिसपुर;
    ग)    बिहार सरकार, पटना;
    घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
    ङ)    हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला;
    च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
    छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
    ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
    झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
    ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
    ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
    ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
    ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
    ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
    ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
    विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी। 
    महोदय,
           मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021  (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 
    2.     सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-    
    क)   जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख)   ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)    पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ)    जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। 
     
    भवदीय
    ह./-
                                  (अश्वनी कुमार मोहाल)
    सचिव 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 October 2021

  2. General election to the House of the People 2019 and General elections and Bye-elections to State Legislative Assemblies to be held simultaneously- Commission's order regarding identification of electors-reg.

    All electors in all constituencies who have been issued EPIC have to produce the Electors Photo Identity Card (EPIC) for their identification at the polling station before casting their votes. 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 28 February 2019

  3. कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश।

    कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 08 January 2022

  4. Bye-Election – Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme.

    Bye-Election-Release of funds -  (Bye-Elections to state Legislative Assemblies of Gujarat and Jharkhand)
    Gujarat 72-Jasdan Assembly Constituency
    Jharkhand 71-JKolebira Assembly Constituency

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 22 November 2018

  5. प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण

    दिनांक: 25.09.2020
    प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण
    महोदय/महोदया
    आपको निम्नलिखित आयोजन को कवर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है:
    मीडिया आयोजन
    :
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस
    दिन एवं दिनांक
    :
    शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020
    समय
    :
    12.30 बजे अपराह्न
    स्थान
    :
    हॉल नं. 5, विज्ञान भवन, नई दिल्ली
     
    सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, केवल डीडी और एएनआई के कैमरामैन को हॉल के अंदर आने की अनुमति है। प्रवेश केवल पीटीआई और फोटो डिवीजन स्टिल कैमरा वाले  फोटोग्राफर के लिए अनुमत्य है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 28 September 2020

  6. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Rajasthan– regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Rajasthan– regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 30 November 2018

  7. Bye-Election to fill casual vacancies in state Legislative Assemblies of Gujarat and Jharkhand – instructions on enforcement of Model Code of Conduct – regarding

    Instructions on enforcement of Model Code of Conduct – (Bye-Elections to state Legislative Assemblies of Gujarat and Jharkhand)
    Gujarat 72- Jasdan Assembly Constituency
    Jharkhand 71- Kolebira Assembly Constituency

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 22 November 2018

  8. राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।

    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019                                    दिनांक: 01 जनवरी, 2019
     
    सेवा में
     मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली।   सचिव,
    भारत सरकार,
    कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्‍ली।    मुख्‍य सचिव,
    राजस्‍थान सरकार, जयपुर     मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, 
    राजस्‍थान, जयपुर    विषय:       राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।
    महोदय,
    मुझे, आयोग के दिनांक 01 जनवरी,2019 के पत्र सं. 492/राजस्‍थान-वि.स/2018 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के दिशा-निर्देश हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने की घोषणा की है।  
    2.     आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों की निर्मुक्ति निम्‍नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगी:-     
    (क)  सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग, जहां निर्वाचन चल रहे है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधायक/पार्षद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है, के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।
    (ख)  इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    (ग)  संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान जारी करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा।   
    (घ)  जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हो, तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है।                 
           भवदीय,
    (नरेंद्र एन-बुटोलिया)
             प्रधान सचिव

    378 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 01 January 2019

  9. List of Political Parties and ADDITIONAL FREE SYMBOLS -Amending Notification dated 09.03.2019

    List of Political Parties and ADDITIONAL FREE SYMBOLS -Amending Notification English 09.03.2019

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 11 March 2019

  10. प्ररूप 26 (अभ्‍यर्थियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र का फार्मेट) में संशोधन।

    निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्‍न प्ररूप 26 में विधि एवं न्‍याय मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1023(अ.) दिनांक 26/02/2019  में आगे और संशोधन किया गया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 March 2019

  11. हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।

    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2018                                      दिनांक: 31 दिसम्‍बर, 2018
     
    सेवा में
     1. मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार,राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। 
    2.      मुख्‍य सचिव, भारत सरकार:- (क) हरियाणा, चण्‍डीगढ, (ख) तमिलनाडु, चेन्‍नई, 
    3.  मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-(क) हरियाणा, चण्‍डीगढ़, (ख) तमिलनाडु, चेन्‍नई, 
    विषय:      हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2018 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/81/2018 के तहत हरियाणा और तमिलनाडु राज्‍यों में निम्‍नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:- 
    राज्‍य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या
    हरियाणा
    36-जीन्‍द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    तमिलनाडु
    168-तिरूवारूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
     2.     आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र संख्‍या  437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस और दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्‍या  437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 
    3.     इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।   
     
    भवदीय,
    (स्‍टैण्‍डहोप युहलुंग)
    प्रधान सचिव
     
                                                               
    *********************************************
    भारत निर्वाचन आयोग                     
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001
     
    सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस   
    दिनांक: 29 जून, 2017
     सेवा में                                                                                                                    
          1. सभी राज्‍यों एव संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी।
          2. सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य सचिव।
          3. सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों के मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दल।
     
    विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्‍संबंधी।
     महोदय,
    उपर्युक्‍त विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्‍नलिखित संशोधन जारी किए हैं:-
     1.   आदर्श आचार संहिता लागू करना
    आयोग के पत्र सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई, दिनां‍क 26.04.2012 तथा सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्‍ट  आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्‍यता के विभिन्‍न प्रावधनों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि  यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में शामिल है, तो उपर्युक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन -क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्‍य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उस (उन)/सभी जिले (लों) पर लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन (नों) होने वाले निर्वाचन-क्षेत्र शामिल हैं।  
     2.   विज्ञापनों का प्रकाशन
    आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान विज्ञापनों की निर्मुक्ति/प्रकाशन निम्‍नानुसार विनियमित होंगे:-
    (i)        विशिष्‍ट महत्‍वपूर्ण अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ एक ही समय पर पड़ने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इन्‍हें अन्‍य दिनों में     प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्‍य राजनैतिक     पदाधिकारियों के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे।
    (ii)       इस अवधि के दौरान किसी भी में तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी/प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें उप-निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का कोई विशेष/सुस्‍पष्‍ट संदर्भ या  संकेत हो।
              इसके अतिरिक्‍त, यह भी स्‍पष्‍ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप- निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं किसी भी नई योजना का विज्ञापन नहीं दिया       जाएगा। (उपर्युक्‍त उप-पैरा (ii) संशोधित हो गया है)
     3.   मंत्रियों के दौरे
    किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग    द्वारा दिनांक 23 नवम्‍बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्‍नलिखित प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि:
    (i)    सभी मंत्री, चाहे वे केन्‍द्रीय मंत्री हों या राज्‍यमंत्री, उप-निर्वाचनों की   घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से,    निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस‍/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें हैं और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी दौरा पूर्णतया निजी प्रकृति का होगा।
    (ii)   यदि आधिकारिक कार्य से यात्रा करने वाला कोई मंत्री किसी अन्‍य जिले में सरकारी दौरे पर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले ऐसे जिले (जिलों) से गुजरता है, जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वे किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेगा।
           इसके अतिरिक्‍त, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्‍य रैंक/हैसियत वाले व्‍यक्ति सरकारी उदे्श्‍यों वाली अपनी सरकारी यात्रा को, उस स्‍थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्‍थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्‍पूर्ण यात्रा व्‍यय, निर्वाचन व्‍यय के रूप में माना जाएगा। (उपर्युक्‍त उप पैरा (ii) संशोधित हो गया है)
    4.   अधिकारियों के स्‍थानांतरण/तैनाती के संबंध में
     ऐसे सभी अधिकारियों, जो राज्‍य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, के लिए स्‍थानांतरण नीति के कार्यान्‍वयन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्‍यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्‍थानांतरण नीति के समनुरूप होगी।
    5.   महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में
    उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्‍य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्‍यव्‍यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो।
          इस संबंध में सभी संबंधित तथ्‍यों पर विचार करने के पश्‍चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्‍य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक नेमी कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्‍तु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।
    कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।
     
    भवदीय,
     
     (आर.के.श्रीवास्‍तव)
    वरि. प्रधान सचिव  
    **********************************************
    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001
     
    सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017                
    दिनांक : 18 जनवरी, 2018
     
    सेवा में
     सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों
    के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषय: उप – निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण– तत्‍संबंधी। 
    महोदय,
          मुझे, आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्‍या  437/6/अनु/ 2016-सीसीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र, राज्‍य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/ नगर-निगमों में आता है तो आदर्श आचार संहिता के अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्‍य सभी मामलों में उपर्युक्‍त अनुदेश उप-निर्वाचन(नों) के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले संपूर्ण जिले(लों) में लागू होंगे। (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्‍न)
           इस संबंध में, राजस्‍थान में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया था कि क्‍या अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी को पूरे जयपुर में लागू किया जाना था या केवल जयपुर जिले के दूदू विधान सभा क्षेत्र में, क्‍योंकि जयपुर जिले में राज्‍य की राजधानी में, नगर-निगम, मेट्रोपोलिटन शहर तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और स्‍पष्‍ट किया कि जयपुर जिले में सामान्‍य  प्रशासनिक कार्य को अव्‍यवस्‍था/व्‍यवधान से बचाने के लिए एमसीसी को जयपुर जिले के केवल दूदू विधान सभा में ही लागू किया जाएगा।
           अत:, अब आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त निदेश राज्‍य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/नगर-निगमों वाले क्षेत्रों में देश में भावी सभी उप-निर्वाचनों में लागू होंगे। तद्नुसार, कोई भी जिला, जिसमें निगम/मेट्रो/नगर-निगम अवस्थित हैं, एमसीसी को उस विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाले भाग में ही लागू किया जाएगा न कि पूरे जिले में। 
     
    भवदीय,
    (नरेन्‍द्र ना. बुटोलिया)
    प्रधान सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 31 December 2018

  12. lnclusion of period of release of manifesto in the Model Code of Conduct (MCC) - regarding.

    lnclusion of period of  release of manifesto in the Model Code of  Conduct (MCC)  - regarding.

    2,193 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 16 March 2019

  13. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Madhya Pradesh– regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Madhya Pradesh– regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 22 November 2018

  14. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंधों की जांच करने हेतु समिति।

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंधों की जांच करने हेतु समिति।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 17 December 2017

  15. Order to Ms. Imarti Devi, Candidate from 19-Dabra (SC) Constituency

    Order to Ms. Imarti Devi, Candidate from 19-Dabra (SC) Constituency
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 November 2020

  16. छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2018-एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के संबंध में आयोग की अधिसूचना – तत्‍संबंधी। / शुद्धिपत्र

    सं. 576/‍एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्‍यायिक/एसडीआर/2018/खण्‍ड-II दिनांक : 08 नवंबर, 2018
    सेवा में,
          मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    छत्‍तीसगढ़ मध्‍य प्रदेश राजस्‍थान मिजोरम तेलंगाना विषय : छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2018-एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के संबंध में आयोग की अधिसूचना – तत्‍संबंधी।
     महोदय,
          मुझे, आयोग की दिनांक 08 नवंबर, 2018 की अधिसूचना . 576/‍एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्‍यायिक/एसडीआर/2018/खण्‍ड-II को इस अनुरोध सहित इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्‍य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक प्रतिलिपि रिकार्ड हेतु आयोग को भेजी जाए।
     
          इसे न्‍यूज़ ब्‍यूरों, मीडिया हाऊसों, रेडियो और टेलीविज़न चैनलों इत्‍यादि सहित सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए और इसे मुख्‍य स्‍थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।
     
    भवदीय,
    (अभिषेक तिवारी)
    अनुभाग अधिकारी
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 10 November 2018

  17. राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ एसी में स्थगित पोल की अनुसूची

    दिनांक : 03 जनवरी, 2019
    13 पोष, 1940 (संवत)
    अधिसूचना
          सं.492/राज-वि.स./2018:-यत:, राजस्‍थान की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के आयोजन हेतु, राजस्‍थान के राज्‍यपाल ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951, (1951 के 43) की धारा 15 के अधीन जारी और दिनांक 12 नवंबर, 2018 के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राजस्‍थान राज्‍य के 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त विधान सभा के सदस्‍य का निर्वाचन कराने की घोषणा की थी; और
    यत:, निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्‍यर्थी, अर्थात 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी, एक मान्‍यता-प्राप्‍त राष्‍ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए श्री लक्ष्‍मण सिंह का 29 नवंबर, 2018 को निधन हो गया था; और
     
    यत:, इसके परिणामस्‍वरूप और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा(1)(ग) के उपबंधों के अनुसार उक्‍त निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि हेतु मतदान स्‍थगित कर दिया, और निर्वाचन आयोग को तथ्‍य भेज दिए ;
    अब, अत:, उक्‍त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा(2), द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा –
    (क) 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त निर्वाचन के संबंध में निम्‍नलिखित निर्धारित करता है :
    क)         आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रायोजित अभ्‍यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दायर करने की अंतिम तिथि  
    10 जनवरी, 2019
    (गुरूवार)
    ख)   आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि
    11 जनवरी, 2019
     (शुक्रवार)
    ग)    आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के द्वारा अभ्‍यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि
    14 जनवरी, 2019
     (सोमवार)
    घ)    मतदान के आयोजन की तिथि
    28 जनवरी, 2019
    (सोमवार)
      ड़) वह तिथि, जिससे पहले निर्वाचन
      संपन्‍न कर लिया जाएगा
    2 फरवरी, 2019
    (शनिवार)
     
    (ख) प्रात: 8.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिस समय के दौरान उपर्युक्‍त निर्वाचन हेतु पैरा (क) में विनिर्दिष्‍ट तारीख को मतदान किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 01 January 2019

  18. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Telangana– regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Telangana– regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 30 November 2018

  19. उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018                                           दिनांक: 31 दिसम्‍बर,  2018
     
    सेवा में 
    मत्रिमंडल सचिव,भारत सरकार,राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली।  सचिव, भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्‍ली।   मुख्‍य सचिव, सरकार :- 
                    क)    हरियाणा, चंडीगढ़,
                    ख)    तमिलनाडु, चैन्‍नई
    4.      मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी :-
                   क)    हरियाणा, चंडीगढ़, 
                   ख)    तमिलनाडु, चैन्‍नई  
    विषय: उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
    महोदय,  
          मुझे, आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2018 (ईसीआई वेबसाइट:-‘‘http://eci.nic.in/”   पर उपलब्‍ध है), को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसमें हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचन की इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।  
    2. उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने के संबंध में सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामले की कार्रवाई आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार की जाएगी, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ उपबंधित है कि
    क) जिला (जिले) के किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, निर्वाचन प्रक्रिया सम्‍पन्‍न होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों में है, तो उपर्युक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुँच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।      
           भवदीय,
    ह./-
    (स्‍टैण्‍डहोप युहलुंग)
     प्रधान सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 31 December 2018

  20. लोक सभा निर्वाचन , 2019 - चरण 2 के लिए अधिसूचना (कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा)

    लोक सभा निर्वाचन , 2019 - चरण 2  के लिए अधिसूचना (कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 19 March 2019

  21. Broad Guidelines for Conduct of General Election/Bye election during COVID-19

    Broad Guidelines for Conduct of General Election/Bye election during COVID-19
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 26 August 2020

  22. General Advisory to Political Parties - regarding

    General Advisory to Political Parties - regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 19 March 2019

  23. विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन – बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करना- तत्‍संबंधी।

    विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन – बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करना- तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 September 2018

  24. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- पांचवें चरण के के लिए अधिसूचना

    लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- पांचवें चरण के के लिए अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 May 2019

  25. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Mizoram– regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Mizoram– regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 22 November 2018

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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