ECI द्वारा
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2018 दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018
सेवा में
1. मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार,राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, भारत सरकार:- (क) हरियाणा, चण्डीगढ, (ख) तमिलनाडु, चेन्नई,
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-(क) हरियाणा, चण्डीगढ़, (ख) तमिलनाडु, चेन्नई,
विषय: हरियाणा और तमिलनाडु की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/81/2018 के तहत हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:-
राज्य का नाम
निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
हरियाणा
36-जीन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
तमिलनाडु
168-तिरूवारूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस और दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 (प्रति संलग्न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्यधीन उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है।
3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
भवदीय,
(स्टैण्डहोप युहलुंग)
प्रधान सचिव
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस
दिनांक: 29 जून, 2017
सेवा में
1. सभी राज्यों एव संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:-
1. आदर्श आचार संहिता लागू करना
आयोग के पत्र सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई, दिनांक 26.04.2012 तथा सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्ट आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधनों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में शामिल है, तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन -क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उस (उन)/सभी जिले (लों) पर लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन (नों) होने वाले निर्वाचन-क्षेत्र शामिल हैं।
2. विज्ञापनों का प्रकाशन
आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान विज्ञापनों की निर्मुक्ति/प्रकाशन निम्नानुसार विनियमित होंगे:-
(i) विशिष्ट महत्वपूर्ण अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ एक ही समय पर पड़ने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इन्हें अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्य राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे।
(ii) इस अवधि के दौरान किसी भी में तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी/प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें उप-निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का कोई विशेष/सुस्पष्ट संदर्भ या संकेत हो।
इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप- निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं किसी भी नई योजना का विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। (उपर्युक्त उप-पैरा (ii) संशोधित हो गया है)
3. मंत्रियों के दौरे
किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि:
(i) सभी मंत्री, चाहे वे केन्द्रीय मंत्री हों या राज्यमंत्री, उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से, निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें हैं और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी दौरा पूर्णतया निजी प्रकृति का होगा।
(ii) यदि आधिकारिक कार्य से यात्रा करने वाला कोई मंत्री किसी अन्य जिले में सरकारी दौरे पर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले ऐसे जिले (जिलों) से गुजरता है, जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वे किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेगा।
इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्य रैंक/हैसियत वाले व्यक्ति सरकारी उदे्श्यों वाली अपनी सरकारी यात्रा को, उस स्थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा व्यय, निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा। (उपर्युक्त उप पैरा (ii) संशोधित हो गया है)
4. अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में
ऐसे सभी अधिकारियों, जो राज्य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, के लिए स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के समनुरूप होगी।
5. महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में
उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्यव्यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो।
इस संबंध में सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक नेमी कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्तु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।
कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय,
(आर.के.श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017
दिनांक : 18 जनवरी, 2018
सेवा में
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विषय: उप – निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण– तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे, आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्या 437/6/अनु/ 2016-सीसीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र, राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/ नगर-निगमों में आता है तो आदर्श आचार संहिता के अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में उपर्युक्त अनुदेश उप-निर्वाचन(नों) के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले संपूर्ण जिले(लों) में लागू होंगे। (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न)
इस संबंध में, राजस्थान में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी को पूरे जयपुर में लागू किया जाना था या केवल जयपुर जिले के दूदू विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि जयपुर जिले में राज्य की राजधानी में, नगर-निगम, मेट्रोपोलिटन शहर तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और स्पष्ट किया कि जयपुर जिले में सामान्य प्रशासनिक कार्य को अव्यवस्था/व्यवधान से बचाने के लिए एमसीसी को जयपुर जिले के केवल दूदू विधान सभा में ही लागू किया जाएगा।
अत:, अब आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त निदेश राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/नगर-निगमों वाले क्षेत्रों में देश में भावी सभी उप-निर्वाचनों में लागू होंगे। तद्नुसार, कोई भी जिला, जिसमें निगम/मेट्रो/नगर-निगम अवस्थित हैं, एमसीसी को उस विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाले भाग में ही लागू किया जाएगा न कि पूरे जिले में।
भवदीय,
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव
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