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  1. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ने वाले अभ्यर्थी 356-मऊ उत्तर प्रदेश के अब्बास अंसारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में आयोग का आदेश।

    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ने वाले अभ्यर्थी 356-मऊ उत्तर प्रदेश के अब्बास अंसारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में आयोग का आदेश।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  3. 306-डोमरियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से बीजेपी अभ्यर्थी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के संबंध में आयोग का आदेश।

    सं.:-437/यूपी-एलए/2022                                 
     दिनांक 27 फरवरी, 2022
     
    आदेश
    यतः, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 125; "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता" के भाग-I 'सामान्य आचरण' के पैरा 1 और पैरा 4 के 'प्रथम दृष्ट्या' उल्लंघन करने के लिए 306-डोमरियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को पेडारी गाँव, डोमरियागंज की जनसभा में दिनांक 19.02.2022 को उनके द्वारा दिए गए आपतिजनक बयान के लिए कारण-बताओ नोटिस सं. 437/यूपी-एलए/2022 दिनांक 26 फरवरी, 2022 को जारी किया है। उस ब्यान का वीडियो विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से परिचालित हो रहा है, जिसकी अनुलिपि नीचे दी गई हैं- 
    "ई बताई दो कौनो मियां हमके वोट देई?  तो ई जान लेयो यह गांव कै जउन हिन्दू अगर दूसरे तरफ जात बा, तो इ जान लेयो ओकरे अन्दर मियां के खून दउड़त बा। ठीक है, नहीं ठीक है? उ गद्दार है, जयचन्द के नाजायज औलाद है। अपने बाप के हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिन्दू अगर दूसरे तरफ जाता है, तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए।...(अस्पष्ट)... में कुछ नहीं बोलता था। मैनें कहां, पांच साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आयेगा तो, इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेन्द्र सिंह कौन है। मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, अगर हमारे हिन्दू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद कर के रख दूंगा"; और
    यतः, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को उक्त नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त 24 घंटे के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था; और
    यतः, पूर्वोक्त नोटिस के संबंध में निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से आयोग में जवाब प्राप्त हुआ है; और
    यतः, पूर्वकथित जवाब में, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने निवेदन किया है कि उक्त नोटिस के संबंध में उनको जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है और उन्होंने जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की माँग की है। अन्य बातों के साथ- साथ यह बात भी बल देकर कही गई है कि यह अनुमान अधुरे वीडियो/अनुलिपि के आधार पर लगाया गया है और यह वक्तव्य उनके द्वारा सिर्फ कुछ खास स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों की शिकायत के संबंध में सांत्वना के संकेत के रूप में दिया गया था; और 
    यतः, निर्वाचन एक समयबद्ध प्रक्रिया होने के नाते कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रभावशाली ढ़ंग से नियन्त्रित करने और इस तरह की आवांछनीय घटनाओं से होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए निर्वाचन प्रधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है और इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, श्री राघवेन्द्र को जवाब प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय प्रदान करने के अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है; और 
    यत; आयोग ने उक्त बयान वाली विडियो रिकार्डिंग का पुनः देखा है और पाया है कि विवादित बयान में दिए गए संदर्भ एकदम गैरजिम्मेदाराना, भड़काऊ और धमकाने वाली प्रकृति का है और इसमें समाज के धार्मिक सौहार्द को भंग करने की छिपी हुई भावना और प्रवृत्ति विद्यमान है; और
    यतः भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153क, 295क, 505 (2), 506 के अंतर्गत एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के अंतर्गत डोमरियागंज थाना, जो सिद्धार्थनगर जिला के अन्तर्गत आता है, में विवादित बयान देने के लिए श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ पहले हीं प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है; और 
    यतः, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिहं द्वारा दिए गए उनके पूर्व कथित जवाब के संबंध में उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रमाणों पर विचार करते हुए, आयोग का मत है कि श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान देकर "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग I सामान्य आचरण" के पैरा 1, और 4 का उल्लंघन किया है।
    अतः, अब, आयोग इस मामले में जारी किए गए या जारी किए जानेवाले किसी भी आदेश/नोटिस बिना पक्षपात के, एतदद्वारा श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, 306-डोमरियागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी, द्वारा दिए गए विवादित बयान की भर्त्सना करता है और उपरोक्त उल्लंघन के लिए उनकी निंदा करता है। आयोग एतदद्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एवं इस संबंध में अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों के आधार पर चल रहे निर्वाचनों के संबंध में आदेश देता है और उन्हें दिनांक 28.02.22 (सोमवार) को 6 बजे सुबह से 24 घंटे के लिए किसी भी जनसभा के आयोजन करने, सार्वजनिक जुलूसों, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो करने और साक्षात्कार देने, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) इत्यादि में सार्वाजनिक रूप से बोलने के संबंध में उन पर रोक लगाने का आदेश देता है।
    आदेश से
    अजय कुमार
    (सचिव)
    सेवा में
    श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
    306- डोमरियागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे भाजपा के अभ्यर्थी 
    जिला-सिद्धार्थनगर, उत्र प्रदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  4. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  5. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 17 March 2022

  6. फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 February 2022

  7. फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 February 2022

  8. श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, 178-तिलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार, को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए, आयोग का कारण बताओ नोटिस।

    श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, 178-तिलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार, को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए, आयोग का कारण बताओ नोटिस।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  9. श्री टी. राजा सिंह, तेलंगाना के विधान सभा के सदस्य, द्वारा दिए गए बयान के संबंध में आयोग का आदेश।

    श्री टी. राजा सिंह, तेलंगाना के विधान सभा के सदस्य, द्वारा दिए गए बयान के संबंध में आयोग का आदेश।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  10. फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  11. आयोग का भारतीय जनता पार्टी को दिनांक 09.02.2022 को जारी आदेश - वितरण - तत्संबंधी।

    437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022               
    दिनांक: 09 फरवरी, 2022
     
    आदेश
     
    यत:, राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के ‘‘सामान्‍य आचरण’’ भाग के पैरा (1) और पैरा (2) में निहित प्रावधानों के उल्‍लंघन के लिए आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड (बीजेपी-यूके) को एक नोटिस सं.:437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022, दिनांक 05.02.2022 जारी किया था;
    2. यत:, आयोग को भारतीय जनता पार्टी उत्‍तराखंड से दिनांक 05.02.2022 के पूर्वोक्‍त नोटिस का दिनांक 08.02.2022 को स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त हुआ है;
    3. यत:, भारतीय जनता पार्टी उत्‍तराखंड ने अपने पूर्वोक्‍त जवाब में, अन्‍य बातों के साथ-साथ बताया है कि उक्‍त ट्वीट का उद्देश्‍य न तो आदर्श आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्‍लंघन करना और न ही धर्म, वंश, जाति, भाषा इत्‍यादि के आधार पर समूहों के बीच कोई मतभेद उत्‍पन्‍न करना था और उक्‍त ट्वीट को अब इसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है।
    4. यत:, उपलब्‍ध साक्ष्‍यों और सारवान तथ्‍यों के आधार पर, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड के दिनांक 08.02.2022 के उत्‍तर को संतोषजनक नहीं पाया है;
    5. यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, उत्‍तराखंड द्वारा आयोग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 153-क, 153-ख, 295-क, 505, 171-छ और 188 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950, 1951 और 1989 की धारा 125 के तहत फेसबुक पोस्‍ट से संबंधित इस मामले पर दिनांक 05.02.2022 को एक प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की गई है, जो इसके तार्किक निष्‍कर्ष का अनुसरण करेगी।
    6. अब, इसलिए, आयोग भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड को भविष्‍य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देता है और आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों और आयोग के अन्‍य दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की सलाह देता है।
    आदेश से, 
    ह./-
    (राहुल शर्मा)
    प्रधान सचिव
    सेवा में,
          राज्‍य अध्‍यक्ष,
          भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड
          29, बलबीर रोड, डालनवाला
          देहरादून, उत्‍तराखंड - 248001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  12. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतगणना – तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतगणना – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  13. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 - मतदान/मतगणना के दिन मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्संबंधी।

    सं.576/14/2022/ईपीएस                                   
    दिनांक: 19 जनवरी, 2022
     
    सेवा में
    1.       मुख्य सचिव,
              गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।
    2.       मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
               गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।
    विषय:   गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतदान/मतगणना के दिन मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध – तत्संबंधी।
    महोदय/महोदया,
                        मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने एवं यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 8 जनवरी, 2022 के अपने प्रेस नोट के जरिए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों की घोषणा की है और पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन की परिवर्तित अनुसूची के संबंध में दिनांक 17 जनवरी, 2022 का प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/9/2022 की घोषणा की है, जो यूआरएल  http://eci.gov.in/files/file/13931-press-note-for-the-general-election-to-legislative-assemblies-of-goa-manipur-pujab-uttarakhand-and-uttar-pradesh-2022-reg/ and http://eci.gov.in/files/file/13957-press-note-change-in-election-schedule-of-general-election-to-legislative-assembly-of-pujab-2022/. पर ‘प्रेस विज्ञप्ति’ शीर्षक के अधीन आयोग की वेबसाइट http://eci.in पर उपलब्ध है।
    2. इस संबंध में, आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ग की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उपबंध है कि मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान के समापन होने हेतु निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी होटल, भोजनालय, ट्रैवर्न, दुकान या किसी अन्य स्थान, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, पर कोई मादक, किण्वित या नशीली मदिरा या ऐसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे।
    3. उपर्युक्त संवैधानिक उपबंध को देखते हुए, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के साधारण निर्वाचन आयोजित किए जा रहे मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए 48 घंटे के दौरान, यथा-उपर्युक्त सुसंगत राज्य विधियों के अधीन ‘शुष्क दिवस’ घोषित और अधिसूचित किया जाएगा जो मतदान दिवस के संबंध में आयोग की अधिसूचना में यथासूचित मतदान के समापन की निर्धारित अवधि के साथ समाप्त होगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथियों, यदि कोई हैं, को शामिल किया जाएगा।
    4.  इसके अतिरिक्त आयोग यह निदेश देता है कि वह तारीख, जिसको मतों की गणना की जानी है, उपर्युक्त राज्यों में सुसंगत विधि के अधीन ‘शुष्क दिवस’ के रूप में घोषित की जाएगी।
    5.  उपर्युक्त दिनों में मदिरा बेचने/परोसने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को किसी को भी, चाहे कोई हो, मदिरा बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    6. गैर-स्वामित्व वाले (नॉन- प्रप्राइअटेरी) क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि तथा किसी के भी द्वारा संचालित होटलों, को भी इन दिनों में मदिरा बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए चाहे उन्हें शराब रखने और उसकी आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों।
    7. उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा मदिरा के भंडारण पर रोक लगाई जाएगी और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में मदिरा के भंडारण पर आबकारी कानून में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
    8. आयोग निदेश देता है कि राज्य सरकार उपरोक्त उपायों को सख्ती से  लागू करें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त निषेधों को लागू करने के लिए उचित एवं कानूनी रूप से प्रभावी उपाय करने हेतु सभी संबंधित प्राधिकारियों को विस्तृत एवं व्यापक अनुदेश जारी करें तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन में निर्वाचन प्राधिकारियों की सहायता करें।
    9.   कृपया इस पत्र की पावती दें।
     
    भवदीय, 
    (संजीव कुमार प्रसाद)
    सचिव
    संबंधित जोनल अनुभागों को प्रति

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  14. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश का अनुदान - तत्संबंधी।

    78/ईपीएस/2022                                                  
    दिनांक: 19 जनवरी, 2022
    सेवा में
    सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
    नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। मुख्य सचिव,       
    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,       
    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।  
    विषय:   गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश का अनुदान - तत्संबंधी। 
    महोदय/महोदया,
          मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने एवं यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 8 जनवरी, 2022 के अपने प्रेस नोट के जरिए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 17 जनवरी, 2022 का प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/9/2022 के तहत घोषणा की है जो यूआरएल  http://eci.gov.in/files/file/13931-press-note-for-the-general-election-to-legislative-assemblies-of-goa-manipur-pujab-uttarakhand-and-uttar-pradesh-2022-reg/  और  http://eci.gov.in/files/file/13957-press-note-change-in-election-schedule-of-general-election-tp-legislative-assembly-of-punjab-2022/. पर ‘प्रेस विज्ञप्ति’ शीर्षक के अधीन आयोग की वेबसाइट http://eci.in पर उपलब्ध है।
    2.     इस संबंध में, मुझे लोक प्रतिनिधित्‍व  अधिनियम, 1951 की धारा 135ख की ओर आपका ध्‍यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिए जाने का उपबंध है। धारा 135ख नीचे पुन:प्रस्‍तुत की गई है:- 
    ''135ख मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी
    (1) किसी कारोबार, व्‍यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्‍य स्‍थापन में नियोजित प्रत्‍येक व्‍यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्‍य/संघ शासित प्रदेश की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
    (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्‍यक्त्‍िा की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्‍यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्‍यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्‍त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्‍त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
    (3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्‍लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
    (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या कोई बड़ी हानि हो सकती है।’’
    3.  उपर्युक्‍त उपबंधों में यह अपेक्षा है कि ऐसे सभी निर्वाचकों, जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं तथा वे भी, जो पारी के आधार पर काम करते हैं, उनको उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा जहां साधारण निर्वाचन आयोजित किया जाना है। इसके अलावा, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कोई व्‍यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र का सामान्‍य रूप से निवासी हो और एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो लेकिन साधारण निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर अवस्थित औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत/नियुक्‍त हो। यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर काम करने वाले वे निर्वाचक भी, जिनमें अनियत मजदूर शामिल हैं, लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख (1) के अंतर्गत दिए गए सवेतन अव‍काश के हितलाभ के हकदार होंगे।
    4. दैनिक मजदूर/अनियत कामगार भी मतदान दिवस के दिन अवकाश और मजदूरी के हकदार हैं जैसा कि लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 135ख में उपबंध किया गया है।
    5.  आयोग ने इच्‍छा व्‍यक्‍त की है कि सभी संबंधितों को उपयुक्‍त अनुदेश दिए जाएं और उनकी एक प्रति आयोग के सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु पृष्‍ठांकित की जाए।
    6.  कृपया इस पत्र की पावती दें।
     
                                                                                                                                                  भवदीय
    ह/-
    (संजीव कुमार प्रसाद)
    सचिव
     
    प्रति संबंधित जोनल अनुभाग

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  15. आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखण्ड को भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 05.02.2022 का नोटिस।

    सं. 437/ईसीआई/यूकेडी/एलए/एनएस-II/2022                       
     दिनांकः 5 फरवरी, 2022
     
    नोटिस 
          यतः, आयोग ने दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/3/2022 के तहत उत्तराखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की है और निर्वाचनों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और 
    2.    यतः, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग "सामान्य आचरण" के खंड (1) और (2) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध हैं, कि-
    (1) "कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।"
    (2) "यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।"
    3.    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है, कि-
    "किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।"; और 
    4.    यतः, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (ए) (1) (क) अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है, कि-
    "153क. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना- (1) जो कोई – (क) बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा।"; और
    5.    यतः, आयोग को दिनांक 04.02.2022 को ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी (एआईसीसी) से एक शिकायत मिली है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड (@BJP4UK) ने दिनांक 03.02.2022 को रात 9:34 बजे, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, उत्तराखंड प्रदेश कॉग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री हरीश रावत की एक विकृत छवि प्रस्तुत की है, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय से संबंधित होने के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) और निम्नानुसार ट्वीट किया गया है- 
    हार दा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा, किस बात का डर है आपको, ऐसे क्यों बौखला गए हैं आप? लेकिन आप जितनी मर्जी FIR करवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं झुकेगा और देवभूमि की संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। 
    6.    यतः, आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसकी सुविचारित राय है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उत्तराखंड ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग "सामान्य आचरण" में निर्धारित खंड (1) और (2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-123 की उप-धारा (3क) एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153(क) की उप-धारा 1(क) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करके ऐसे बयान दिए गए हैं जो उत्तेजक है और भावनाओं को गंभीर रूप से भड़का सकते हैं तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं जिससे निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 
    7.    अब, जैसा कि एआईसीसी द्वारा आरोप लगाया गया है, इसलिए, आयोग भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर श्री हरीश रावत की विकृत छवि डालने पर अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर देता है। इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर स्पष्टीकरण आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आयोग इस मामले में भाजपा उत्तराखंड को आगे संदर्भ दिए बिना उचित निर्णय लेगा।
    आदेश से, 
    (राहुल शर्मा)
    प्रधान सचिव
    सेवा में,
          राज्य अध्यक्ष,
          भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड
          29, बलबीर रोड, डालनवाला
          देहरादून, उत्तराखंड-248001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022

  16. असम की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022        दिनांक: 5 फरवरी, 2022
     
    सेवा में
    मंत्रिमंडल सचिव,
       भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन,
       नई दिल्ली।   सचिव, भारत सरकार,
       कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
       सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।   मुख्य सचिव
    असम सरकार,
    दिसपुर।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    असम,
    दिसपुर।  
    विषय:- असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।
    महोदय,
           मुझे आयोग के दिनांक 5 फरवरी, 2022 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः- http://eci.gov.in/ ” पर उपलब्‍ध है), जिसमें असम के 99-माजुली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है, का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
     
    2.   सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामलों पर उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में आयोग के पत्र सं.
    437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-  
    क)    सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत,  जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, कोई नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख)  ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)   पूरे हो गए कार्य (कार्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ)   जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्‍ध करवा दी गई हैं या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। 
     
    भवदीय,
    ह./-
                                (अश्वनी कुमार मोहाल)
    सचिव 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022

  17. असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

    असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022

  18. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

    सं. 491/मीडिया नीति/2022/संचार                                 
    दिनांक: 02 फरवरी, 2022
    सेवा में,
           समस्‍त प्रिन्‍ट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया
    विषय:  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।
     
    महोदया/महोदय, 
           समस्‍त मीडिया का ध्‍यान आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2017 के पत्र सं.491/मीडिया नीति/2017-संचार (प्रति संलग्‍न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा आयोग ने स्‍वतन्‍त्र, निष्‍पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क  के अधीन निषेध अवधि के दौरान निर्वाचनों के परिणामों की किसी भी प्रकार की भविष्‍यवाणी करने संबंधी प्रसारण/प्रकाशन संबंधी कार्यक्रमों से बचने के लिए समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिन्‍ट) को परामर्शी (एडवाइजरी) जारी की थी।
    2.     आयोग का यह विचार है कि निषेध अवधि के दौरान ज्‍योतिषियों, टैरो रीडरों, राजनैतिक विश्‍लेषकों या किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा भविष्‍यवाणी करके निर्वाचनों के परिणामों का किसी भी प्रकार या तरीके से पूर्वानुमान लगाना लोकप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126क में निहित भावना का उल्‍लंघन है जिसका उद्देश्‍य मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को विभिन्‍न राजनैतिक दलों की संभावनाओं के बारे में ऐसी भविष्‍यवाणी द्वारा उनके मतदान को प्रभावित करने से रोकना है।
    3.     उपर्युक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए, समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक तथा प्रिंट) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य विधान सभाओं में वर्तमान साधारण निर्वाचन में आयोग के पत्र में ऊपर यथावर्णित स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निषेध अवधि में अर्थात् दिनांक 10 फरवरी, 2022 (गुरूवार) को सुबह 7.00 बजे से दिनांक 07 मार्च, 2022 (सोमवार) को सांय 6.30 बजे तक के बीच परिणामों के प्रसार से संबंधित किसी भी ऐसे लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित/प्रचारित न करें।
     भवदीय, 
     
    (अनुज चांडक) 
    संयुक्‍त निदेशक
    फोन-011-23052205 (एक्‍सटेंशन 448)
    प्रतिलिपि प्रेषित:
    सचिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया, सूचना भवन, 8-सीजीओ काम्‍प्‍लेक्‍स, लोधी रोड, नई दिल्‍ली- 110003 श्रीमती एनी जोसफ, महासचिव, समाचार प्रसारक और डिजिटल संघ, मैनटेक हाउस, सी-56/5, दूसरा तल, सेक्‍टर 62, नोएडा-201301

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022

  19. गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलीकास्ट के समय का आवंटन- तत्संबंधी।

    No. 437/TA-LA/1/2021/Communication
    Dated: 31st January 2022
     
     CORRIGENDUM ORDER 
    Sub:-General Election to the Legislative Assembly of Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand & Uttar Pradesh 2022-Allotment of Broadcast/ Telecast time to National/State Political Parties-reg.
     In partial modification, the Commission’s Order of even No. dated 14th January, 2022 w.r.to allotment of Broadcast/Telecast time to National/State Political Parties in respect of Manipur State, has been amended as under:
    Time available to National/State Parties on
    Regional Kendras/State Capital Kendras of Doordarshan/All India Radio 
    Name of State/UT
    Name of National/ State Party
    Total time allotted in minutes for
    No. of Time Vouchers issued for
     
     
    Broadcast
    Telecast
    Broadcast
    Telecast
    Manipur
    AITC
    105
    105
    21 (5 minutes each)
    21 (5 minutes each)
    BSP
    90
    90
    18 (5 minutes each)
    18 (5 minutes each)
    BJP
    466
    466
    93 (5 minutes each) + 1 (1 minute)
    93 (5 minutes each) + 1 (1 minute)
    CPI
    98
    98
    19 (5 minutes each) +1 (3 minutes)
    19 (5 minutes each) +1 (3 minutes)
    CPI (M)
    90
    90
    18 (5 minutes each)
    18 (5 minutes each)
    INC
    454
    454
    90 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
    90 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
    NCP
    100
    100
    20 (5 minutes each)
    20 (5 minutes each)
    NPP
    142
    142
    28 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
    28 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
    NPF
    164
    164
    32 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
    32 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
    PDA
    92
    92
    18 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
    18 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
    Total
    1801
    1801
    1801
    1801
    2.       The rest content of the said Order remains unchanged.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 31 January 2022

  20. दिनांक 14.01.2022 को मौजूदा कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग का आदेश।

    सं. 464/उ.प्र-वि.स./2022
    दिनांक: 18 जनवरी, 2022
    आदेश
     
          यत:, आयोग ने कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों के उल्‍लंघन, जिसकी गौतमपल्‍ली पुलिस स्‍टेशन, लखनऊ के अधीन 19-विक्रमादित्‍य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में 14 जनवरी, 2022 को (अर्थात् 08 जनवरी, 2022 को निर्वाचनों की घोषणा की अवधि के दौरान) जन समूह में घटित होने की सूचना थी, का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 15 जनवरी, 2022 को पार्टी को नोटिस जारी किया; और 
    यत:, दिनांक 16 जनवरी, 2022, के अपने उत्‍तर में पार्टी ने उपर्युक्‍त उल्‍लंघन की घटना घटित होने से इंकार किया है, तथापि इसके पैरा 13 में सुस्‍पष्‍ट रूप से कहा गया है कि: 
          विधानसभा निर्वाचन लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगभग 4000 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है तथा अभ्‍यर्थियों के साक्षात्‍कार लिए जा रहे हैं। अभ्‍यर्थियों को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में केवल तभी प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है जब वे कोविड पोर्टोकाल और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उक्‍त कार्यविधि निर्वाचन प्रक्रिया का एक भाग है तथा निर्वाचन आयोग के दिनांक 8 जनवरी, 2022 के दिशा निर्देशों द्वारा इसे निषिद्ध नहीं किया गया है; और 
    3.    यत:, आयोग ने नोट कर लिया है कि उक्‍त उल्‍लंघनों के मद्देनज़र आवश्‍यक मामले पहले ही दर्ज कर लिए गए हैं, जिनके अपने खुद के तर्कसंगत निष्‍कर्ष निकलेंगे; और
    4.    यत:, उक्‍त निर्वाचनों के दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट के साथ संलग्‍न  कोविड के विस्‍तृत दिशा-निर्देश, 2022 के पैरा I(1),में यह विनिर्दिष्‍ट है कि: 
    ‘‘यह अपेक्षा की जाती है कि सभी स्‍टेकहोल्‍डर नामत: राजनैतिक दल, अभ्‍यर्थी, प्रचारक, मतदाता तथा निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारी, सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य/सुरक्षा के अपने प्रमुख कर्तव्‍य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे तथा इसलिए इन सामान्‍य अनुदेशों तथा विधि के अधीन निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा अधिदेशित कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार के अन्‍य मानदण्‍डों का अनुपालन करेंगें’’; और 
    5.    अत:, अब यह देखते हुए कि यह समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन के मौजूदा चरण के दौरान उल्‍लंघन का यह पहला मामला है, आयोग पार्टी को भविष्‍य में सावधान रहने, सभी विद्यमान दिशा-निर्देशों का पूरी लगन से पालन करने तथा अपनी पार्टी के सभी सदस्‍यों को निर्वाचनों की अवधि के दौरान कोविड के मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करने का अनुदेश देने की सलाह देता है।
     
    आदेश से, 
    (अजय कुमार)
    सचिव
    सेवा में,
          महासचिव,
          समाजवादी पार्टी,
          19, विक्रमादित्‍य मार्ग,
          लखनऊ, उ.प्र.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 January 2022

  21. 14.01.2022 को मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस

    सं.- 464/यूपी-एलए/2022
    दिनांकः-15 जनवरी, 2022
     
    नोटिस 
          यतः, आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 का आयोजन करने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/3/2022 के तहत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है; और 
          यतः, आयोग ने अपने उपर्युक्त प्रेस नोट के तहत कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं; और 
          यतः, उक्त कोविड दिशा-निर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध है किः-
    "I. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अन्य द्वारा अभियान
    1.      यह उम्मीद की जाती है कि सभी स्टेकहोल्डर नामतः राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, प्रचारकर्ता, मतदाता और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकरण जनता के स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे और अतः, इन सामान्य अनुदेशों एवं  विधि के अधीन विहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा-अधिदेशित कोविड उपयुक्त व्यवहार के अन्य मानदंडों का पालन करेंगे।
    2.      किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जूलुस की 15 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।
    3.      राजनैतिक दलों या संभावित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य समूह की 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रत्यक्ष रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।"; और 
    यतः, 14.1.2022 को कुछ संचार माध्यमों ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन, लखनऊ के अंतर्गत 19-विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में एक जनसभा में आयोग के मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना दी। 
    यतः, उपर्युक्त उल्लंघन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से तत्काल रिपोर्ट की मांग की गई; और 
    यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 14.01.2022 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी द्वारा गौतमपल्ली पुलिस स्टेश्न के अंतर्गत आने वाले उक्त परिसर में जनसभा का आयोजन करके मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया; और 
    यतः, उक्त रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया था कि 14.01.2022 को 06:13 बजे समाजवादी पार्टी के 2000-2500 राजनैतिक पदाधिकारियों के खिलाफ उपर्युक्त पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 188, 269, 270 और 341; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 03 के अधीन एफआईआर दर्ज की गई है; और 
    यतः, राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर होते हैं और वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी निर्वाचनों के संचालन के अपने सांविधानिक कर्तव्यों को निभाने में निर्वाचन आयोग का सदैव सहयोग करते हैं; और 
    यतः, राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचनों की अवधि के दौरान देश के कानूनों का अक्षरश: पालन करके समग्र जनता के बीच उच्च मानक स्थापित करें; और 
    यतः, उपलब्ध रिपोर्टों से, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी ने आयोग के उपर्युक्त विधिपूर्ण निदेशों का उल्लंघन किया है;  
    अतः, अब, आयोग ने उपलब्ध सामग्री और मामले में मौजूदा अनुदेशों पर विचार करने के बाद आपको उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है। आयोग में आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग आपसे आगे पत्र-व्यवहार किए बिना मामले में उपयुक्त निर्णय करेगा।
     
    आदेश से,
    ह./-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
          महासचिव,
          समाजवादी पार्टी,
          19, विक्रमादित्य मार्ग,
          लखनऊ, उ.प्र.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 January 2022

  22. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022

  23. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022

  24. आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

    आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022

  25. कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश।

    कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 08 January 2022

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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