मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

वर्तमान मुद्दे

1,325 files

  1. अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।

    सं.23/2020-ईआरएस
    दिनांक: 7 अगस्त, 2020
     
    सेवा में
     
           सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    (बिहार, हरियाणा, महाराष्‍ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर)    
     
    विषय:  अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी।
     
    महोदय/महोदया
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की 1 जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्‍तरवर्ती अवधि (सामान्‍य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेषतौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2021 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निदेश दिया है:-
    क्र. सं.
    कार्यकलाप
    अवधि
    पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप:
    1.
    (क)   मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था करना।
    (ख)   डीएसई और एपिक, की त्रुटियों का निराकरण (भाग के अंदर डीएसई को 31.08.2020 तक हटाना है)।
    (ग)    अनुभाग/भागों का पुनर्विकास और मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना।
    10.08.2020 (सोमवार) से 31.10.2020 (शनिवार) तक
    2.
    (क)   प्रारूप 1 से 8 तक तैयार करना
    (ख)  पूरक और समेकित प्रारूप नामावली की तैयारी
    01.11.2020 (रविवार) से 15.11.2020 (रविवार) तक
    पुनरीक्षण कार्यकलाप
     
    3.
    समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
    16.11.2020 (सोमवार)
    4.
    दावों और आपत्तियों को दायर करने की अवधि
    16.11.2020 (सेमवार) से 15.12.2020 (मंगलवार) तक
    5.
    विशेष अभियान की तारीखें
    सीईओ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दावों और आपत्तियों की अवधि के भीतर दो शनिवार और रविवार
    6.
    दावों एवं आपत्तियों का निपटान
    05.01.2021 (मंगलवार) तक
    7.
    (क) दुरूस्‍तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना
    (ख) डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण
    14.01.2021 (गुरुवार) तक
    8.
    निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन
    15.01.2021 (शुक्रवार)
     

    133 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 26 August 2020

  2. आदर्श आचार संहिता लागू होना-बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020                     दिनांक: 25 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में
    मंत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली।  मुख्य सचिव,
    बिहार सरकार,पटना, और  मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    बिहार,पटना।  
    विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। (प्रेस नोट सं.ईसीआई/प्रे.नो./64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 जो आयोग की वेबसाइटwww.eci.gov.in पर उपलब्ध है)।
    2.     इस उद्घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और तब तक लागू रहेंगे जब तक बिहार की विधान सभा में साधारण निर्वाचन सम्पन्न  न हो जाएं। इसे केन्द्र और राज्य सरकार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्‍द्र सरकार / राज्‍य सरकार के सभी कार्यालयों के ध्‍यान में लाया जाए। आपके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सूचना एवं रिकार्ड हेतु भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।
    3.     आपका ध्‍यान ‘सत्‍तासीन दल’ से संबंधित आदर्श आचार संहिता के उपबंधों की ओर आकृष्‍ट किया जाता है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्‍द्र में या  संबंधित राज्‍य में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए शासकीय हैसियत का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :-
     (i)    (क) मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य से नहीं मिलाएंगे और निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य के दौरान शासकीय क्षेत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे;
           (ख) सरकारी हवाई-जहाज, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, तंत्र एवं कार्मिकों का उपयोग सत्तासीन दल के हित को प्रोत्‍साहित करने के लिए नहीं किया जाएगा;
    (ii)    निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्‍थानों जैसे मैदानों आदि का उपयोग और निर्वाचनों के संबंध में एयरक्राफ्ट के लिए हैलीपैड का प्रयोग अपने द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा। अन्‍य दलों और अभ्‍यर्थियों को उन्‍हीं शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऐसे स्‍थानों एवं सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन शर्तों एवं निबंधनों पर सत्तासीन दल द्वारा उनका उपयोग किया जाता है;
    (iii)    जहां के लिए निर्वाचनों की घोषणा हुई है या जहां निर्वाचन हो रहे हैं, वहां के विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्‍य सरकारी आवास को उपयोग करने के लिए किसी राज्य द्वारा जैड स्केल सुरक्षा प्रदान किए गए राजनीतिक पदाधिकारियों को या जिन्हें विभिन्न राज्यों में या केन्द्र सरकार में इससे ऊपर या इसके समकक्ष स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है, को एक समान आधार पर उपयोग करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा आवास पहले से ही निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित न हो या उनके द्वारा धारित न हो। सरकारी आवास गृह/विश्राम गृह या अन्य सरकारी आवास इत्यादि में ठहरने के समय ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे।
    यर्थ
    (iv)    समाचार पत्रों और अन्‍य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने और राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग तथा सत्तासीन दल की प्रत्‍याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के बारे में प्रचार से निष्‍ठापूर्वक बचा जाना चाहिए;
    (v)    मंत्री और अन्य प्राधिकारी, आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा किए जाने के समय से विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों को स्‍वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और
    (vi)    आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा के समय से, मंत्री और अन्‍य प्राधिकारी –
    (क) किसी रूप में कोई वित्तीय अनुदानों की उद्घोषणा नहीं करेंगे या उनके लिए वचन नहीं देंगे; या
    (ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशीला नहीं रखेंगे (लोक सेवकों के सिवाय); या
    (ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में कोई वचन नहीं देंगे; या
    (घ) सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेंगे, जिनमें सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभाव हो।
    4.     जैसा कि उपर्युक्‍त पैरा 3 {खंड IV} से ज्ञातव्य है, सरकारी खजाने की लागत से सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए इलेक्‍ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि कोई विज्ञापन, प्रसारण या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी हो चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्‍ट्रानिक मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को तत्‍क्षण रोक दिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आज से ही ऐसा कोई विज्ञापन किन्‍हीं भी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित न किया जाए और इसे शीघ्र वापस ले लिया जाए।
    5.     इस संबंध में आयोग के दिनांक 5 मार्च, 2009 के पत्र सं. 437/6/2009-सीसीबीई के तहत जारी अनुदेश, आयोग की वेबसाइट “http://eci.gov.in/” पर उपलब्‍ध हैं जो आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ‘महत्वपूर्ण अनुदेश’ नामक शीर्षक के अन्तर्गत है।आपके मार्गदर्शन के लिए इस लिंक पर आयोग के अन्‍य सभी अनुदेश भी उपलब्‍ध हैं।
    6.     आयोग इसके अतिरिक्‍त यह निदेश देता है कि निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण पर पूरी रोक होगी। इनमें निम्‍नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु वहीं तक सीमित नहीं होंगे:-
    (i)        मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्‍त/उप मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी;
    (ii)       मंडल आयुक्‍त;
    (iii)      जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित राजस्‍व अधिकारी;
    (iv)      निर्वाचनों के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी यथा, रेंज महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी यथा, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्‍य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्‍त हैं;
    7.     निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से पूर्व उपर्युक्‍त श्रेणियों के अधिकारियों की बाबत जारी किंतु आज की तारीख तक कार्यान्वित नहीं किए गए स्‍थानान्‍तरण आदेशों को इस संबंध में आयोग से विशिष्‍ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए;
    8.     यह रोक निर्वाचन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। आयोग आगे यह और निदेश देता है कि राज्‍य सरकार को राज्‍य में निर्वाचन के प्रबंधन में भूमिका वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों का स्‍थानान्‍तरण करने से बचना चाहिए।
    9.     ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक अत्‍यावश्‍यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्‍थानान्‍तरण आवश्‍यक है, वहां संबंध राज्‍य सरकार को पूर्व स्‍वीकृति के लिए पूर्ण औचित्‍य के साथ आयोग से संपर्क करना चाहिए।
    10.    कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए। 

    168 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 28 September 2020

  3. भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (निर्वाचक नामावलियां) के 02(दो), सहायक निदेशक (विधि) के 04(चार) पदों, उप निदेशक (विधि) का एक(01) पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना।

    भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (निर्वाचक नामावलियां) के 02(दो), सहायक निदेशक (विधि) के 04(चार) पदों, उप निदेशक (विधि) का एक(01) पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना।
     

    209 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 29 October 2018

  4. फ़ाइल सबमिट की गई Friday 06 September 2019

  5. फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 25 May 2022

  6. "निर्वाचक प्रशिक्षणः सामग्री विकास, प्रौढ़ शिक्षा पद्धति (एंड्रागॉजी) और प्रशिक्षण पद्धतियां" पर ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला

    उद्देश्य
    इस कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के प्रयासों की समझ को बढ़ावा देने, वयस्क शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रौढ़ शिक्षा पद्धति और कार्यप्रणालियों की पहचान करने और निर्वाचन प्रबंधन एवं अध्ययन में नियमित मास्टर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विकास पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए किया जा रहा है।
     
    चर्चा के विषयः
    विषयवस्तुः प्रचालनात्मक प्रशिक्षण
    शीर्षकः विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दृष्टिकोण के लिए ऑनलाइन हाइब्रिड/मिश्रित मोड पर ध्यान देकर प्रौढ़ शिक्षा पद्धति के प्रशिक्षण में अभिनव विकास।
     
    विषयवस्तुः व्यावसायिक विकास
    शीर्षकः ऑनलाइन प्रशिक्षण में पारंपरिक प्रौढ़ शिक्षा पद्धति की चुनौतियाँ।
     
    विषयवस्तुः तृतीयक संगठन
    शीर्षकः निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के बाहर सामग्री बनाना।
    दिनांक: 16-17 नवम्बर, 2021, 5:30-08:00 अपराह्न [भारतीय मानक समय]
    आयोजक:  आईएफईएस  और आई-आईडीईए, नई दिल्ली, भारत के सहयोग से आईआईआईडीईएम, भारत निर्वाचन आयोग

    73 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 November 2021

  7. Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme in Haryana and Maharashtra - regarding.

    By E-Mail/Speed Post
     
    ELECTION COMMISSION OF INDIA
    NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001
    No.23/2019-ERS (Vol.-IV)
      Dated: 9th November, 2019
    To,
             The Chief Electoral Officers of
    1.      Haryana, Chandigarh, and
    2.      Maharashtra, Mumbai.
     
    Subject: -        Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme - regarding.
     
    Reference:-
        1.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 25.07.2019
        2.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 31.07.2019
        3.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 02.08.2019
        4.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 30.08.2019
        5.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 28.09.2019
        6.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 12.10.2019
    Sir,
    I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year). Since general election to Legislative Assemblies of Haryana and Maharashtrahave recently been concluded, the commission has decided that a Special Summary Revision be undertaken in the States of Haryana and Maharashtra to give opportunity to the left out electors and new electors who are going to be eligible for enrollment with reference to 01.01.2020as the qualifying date. The Commission, taking all aspects into consideration, has directed to undertake Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2020 as qualifying date in the States of Haryanaand Maharashtra as per the schedule below:-
     
    S.No.
    Activity
    Period
    Pre- Revision activities:-
      1.
    Elector’s Verification Programme (EVP) in a campaign mode with the help of SVEEP and other pre-revision activities including rationalization of polling stations.
     From 11.11.2019 (Monday) to 20.12.2019 (Friday)
    Revision Activities:-
    2.
    Publication of Integrated draft electoral roll
    On 30.12.2019 (Monday)
    3.
    Period for filing claims & objections
    30.12.2019 (Monday) to
    30.01.2020  (Thursday)
    4.
     
     
    Special campaign dates
     
     
    04.01.2020 (Saturday) &
    05.01.2020 (Sunday)
    11.01.2020 (Saturday) &
    12.01.2020 (Sunday)
    5.
    Disposal of claims and objections
    By 10.02.2020 (Monday)
    6.
    Checking of health parameters and obtaining Commission’s permission for final publication
    By 20.02.2020 (Thursday)
    7.
    Updating database and printing of supplements
    By 26.02.2020 (Wednesday)
    8.
    Final publication of electoral roll
    On 02.03.2020 (Monday)
             2.         The Commission has decided that the revision shall be a Special Summary Revision with reference to 01.01.2020 as the qualifying dateand shall be undertaken as per the above schedule, in accordance with provisions contained inManual on Electoral Roll, 2016 along with subsequent relevant instructions.
    3.         The CEO shall go through the schedule and if any minor change in the above schedule is required, a request should be made with full justification to the Secretary/Pr.Secretary in charge of the concerned territorial division in the Commission,for the Commission’s approval within seven days from the date of issue of this letter. No change in the schedule approved by the Commission will be permitted, thereafter.

    82 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 18 November 2019

  8. श्री योगी आदित्यनाथ को आयोग का नोटिस

    सं.437/डीएल-एलए/11/2020/-एनएस-II                      
    दिनांकः 6 फरवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में यह प्रावधान है कि:  
     "अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।"; और 
    3.    यतः, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके, दिनांक 4.2.2020 के पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके साथ आपके द्वारा 1 फरवरी 2020 को करावल नगर, दिल्ली में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट अग्रेषित की गई है।
          सीडी में आपके द्वारा दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट नीचे दी गई हैः
    "आज आतंकवादिओं को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर काँग्रेस को था या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसे घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है, आपने देखा होगा कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है यानी उसे दिल्ली के जनता पर विश्वास नहीं अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह कर के पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री से कह करके अपने पक्ष में बयान दिलवाये जा रहे हैं। भाइयों बहनों इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिये बहुत ठीक से पहचान लीजिये"; और    
    4.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि उपर्युक्त बयानों के द्वारा आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    5.    अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को अप. 05.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त बयान देने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।
     
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
          श्री योगी आदित्यनाथ,
          उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।

    84 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  9. General Elections to the Legislative Assemblies of NCT of Delhi - EXIT POLL -regarding.

    No. 576/Exit/2020/SDR/Vol-I    
    Dated: 24th January, 2020
    To,
                The Chief Electoral Officer
                NCT of Delhi.
                           
    Subject: General Elections to the Legislative Assemblies of NCT of Delhi -  EXIT POLL -regarding.
     
    Sir,
                I am  directed  to  forward  herewith  the   Commission’s  Notification No. 576/Exit/SDR//2020/Vol-Idated 24thJanuary,2020 with the request that this may be published in an extraordinary issue of the gazette of the State and a copy thereof may be sent to the Commission for  record.
             This may be brought to the notice of all concerned including news bureaus, media houses, radio and television channels etc. and should also be published in prominent local newspapers.
     
    Yours faithfully,
    (Abhishek Tiwari)
                                                                                                                                     Under Secretary
     
     
    *****************************************
    TO BE PUBLISHED IN THE
    OFFICIAL GAZETTE OF
    STATE IMMEDIATELY
                                                              ELECTION COMMISSION OF INDIA
    Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
     
    No. 576/EXIT/2020/SDR/Vol-I                                                                                                                                                                           Dated:  24th      January, 2020
     
    NOTIFICATION
                           
                Whereas, the schedule for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi was announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/4/2020,dated 6th January, 2020; and
    2.         And whereas, as per the provisions of  Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;
    3.         Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 8.00 A.M and 6:30 PM on 8th February, 2020(Saturday),as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print  or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the above mentioned General Election to the State Legislative Assembly of  NCT of Delhi, shall be prohibited.
    4.         It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in each phase of the aforesaid General election.
    By order,
    (N.T. BHUTIA)
                    Secretary

    48 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  10. Order of Hon’ble Madras High Court on imposition 144 of the cr.PC by Puducherry Government

    Order of Hon’ble Madras High Court on imposition 144 of the cr.PC by Puducherry Government
     

    68 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 05 April 2021

  11. झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश- तत्संबंधी।

    झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश- तत्संबंधी।

    23 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 27 November 2019

  12. Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2019 as qualifying date – Cluster Registration and Special Camps for Persons with Disabilities - regarding

    Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2019 as qualifying date – Cluster Registration and Special Camps for Persons with Disabilities - regarding 

    157 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 11 October 2018

  13. Commission's Order dated 13/09/2022 regarding Enforcement of compliances in r/o Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs)(Inactive Parties)

    Commission's Order dated 13/09/2022 regarding Enforcement of compliances in r/o Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs)(Inactive Parties)

    121 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 16 September 2022

  14. फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  15. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।  

    229 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022

  16. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

    80 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  17. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची – तत्‍संबंधी

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची – तत्‍संबंधी

    112 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 14 October 2019

  18. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 February 2020

  19. प्रारूप निष्कर्ष पत्र – "राजनीतिक वित्त एवं विधि आयोग की सिफारिशों" पर निर्वाचन आयोग द्वारा 30 मार्च 2015 को आयोजित राष्ट्रीय विमर्श – तत्संबंधी

    प्रारूप निष्कर्ष पत्र – "राजनीतिक वित्त एवं विधि आयोग की सिफारिशों" पर निर्वाचन आयोग द्वारा 30 मार्च 2015 को आयोजित राष्ट्रीय विमर्श – तत्संबंधी

    65 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 16 April 2015

  20. General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2O18 – MCC - Screening Committee - regarding.

    General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2O18 – MCC - Screening Committee - regarding. 
     

    169 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  21. मतदान केन्द्रों पर मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) का प्रदर्शन - तत्संबंधी

    मतदान केन्द्रों पर मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) का प्रदर्शन - तत्संबंधी 

    213 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 01 February 2017

  22. आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019                                         दिनांक: 25 अगस्त,  2019
     
    सेवा में
    1.      मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली। 
    2.      मुख्‍य सचिव,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ; 
    3.      मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
     
    विषय:  छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन–आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश–तत्‍संबंधी।
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 अगस्त,  2019 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/77/2019 के द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्‍य में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है-      
    राज्य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
    छत्तीसगढ़
    88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    केरल
    93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    त्रिपुरा
    14-बधारघाट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    उत्तर प्रदेश
    228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
     2.      जिस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन आयोजित होना है और वह निर्वाचन क्षेत्र जिस जिले (लों) में अवस्थित है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस तथा 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./एमसीसी/2017 (प्रतिलिपियां संलग्‍न) के आंशिक संशोधन की शर्तों के अध्‍यधीन उन क्षेत्रों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
     3.      इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
     

    100 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 August 2019

  23. भारत निर्वाचन आयोग में पात्र अभ्यर्थियों से इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करना-तत्संबंधी।

    भारत निर्वाचन आयोग में पात्र अभ्यर्थियों से इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करना-तत्संबंधी।

    320 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 30 May 2016

  24. स्‍थानांतरण/तैनाती एडवाइजरी -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

    सं.437/6/1/अनुदेश/ईसीआई/प्रकार्या./एमसीसी/2019
    दिनांक: 17 अक्तूबर, 2019
    सेवा में,
    1.   मुख्‍य सचिव,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
       मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।  विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्‍य विधान सभा का साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए एडवाइजरी–तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विद्यमान विधान सभा का कार्यकाल 22 फरवरी, 2020 तक है।
     2.     स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुपालन करता रहा है कि निर्वाचनरत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता हो जहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2019 के सम संख्यक पत्र के तहत स्‍थानांतरण/तैनाती संबंधी विस्तृत निदेश जारी किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।
    3.     तद्नुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि निर्वाचन के संचालन से सीधे जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए-
    कि वह अपने गृह जिले में तैनात न हो कि पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में उसने 3 वर्ष पूरे नहीं किए हो या 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले तीन वर्ष पूरे कर लेगा/लेगी। कि किसी भी डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्‍पेक्‍टर/सब-इंस्‍पेक्‍टर या उनसे उच्‍चतर अधिकारियों को ऐसे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिले में वापस तैनात न किया जाए या न बने रहने दिया जाए जहां वे 01 फरवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2018 के बीच साधारण/विधान सभा में आयोजित उप-निर्वाचन के दौरान तैनात थे। तथापि, इस अवधि के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त शर्त से छूट प्राप्त है। 4 वर्षों में से 3 वर्षों की अवधि की गणना करने के लिए, 01.02.2016 से आगे/पहले जाना अपेक्षित नहीं है।    कि ऐसे अधिकारियों/प्राधिकारियों, जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जो लंबित है या जिसकी परिणति में दंड दिया गया है अथवा जिन्‍हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, को निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्‍त आगामी छह महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाले किसी भी अधिकारी को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा।   कि लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त स्थानांतरण नीति से छूट दी जा सकती है।  4.     आयोग की उपर्युक्त एडवाइजरी को सख्ती तथा समय पूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

    105 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 22 October 2019

  25. निर्वाचन के सातवें (7वें) चरण के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची (प्ररूप 7क)

    निर्वाचन के सातवें (7वें) चरण के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची (प्ररूप 7क) 
     

    589 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...