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वर्तमान मुद्दे

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  1. कोविड - 19 वैश्विक महामारी के हालात में निर्वाचन - विचार एवं सुझाव मंगवाना।

    Election Commission has issued several guidelines/instructions/Orders for campaigning during general election/bye election in wake of COVID-19 pandemic in the country, which may be seen at the Commission's website https://eci.gov.in and the direct path is https://eci.gov.in/candidate-politicalparties/instructions-on-covid-19/
    The Commission has desired to seek the views of the Political Parties on the above referred guidelines/instructions/Orders.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  2. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम , 1951 की धारा 126 (1) (ख) का उल्‍लंघन, आदर्श आचार संहिता इत्‍यादि- श्री राहुल गांधी को नोटिस

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम , 1951 की धारा 126 (1) (ख) का उल्‍लंघन, आदर्श आचार संहिता इत्‍यादि- श्री राहुल गांधी को नोटिस

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 13 December 2017

  3. दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में बोगस/जाली नामों के संबंध में शिकायत-तत्संबंधी।

    दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में बोगस/जाली नामों के संबंध में शिकायत-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 11 January 2015

  4. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत श्री प्रेम सिंह तमांग के आवेदन के संबंध में आयोग का दिनांक 29.09.2019 का आदेश

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत श्री प्रेम सिंह तमांग के आवेदन के संबंध में आयोग का दिनांक 29.09.2019 का आदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  5. Know Your EVM and VVPAT

    Know Your EVM and VVPAT 
    (Bilingual)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  6. आयोग का दिनांक 20/06/2022 का आदेश तत्संसबंधी रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) से संबंधित अनुपालनों के प्रर्वतन के संबंध में।

    सं.56/राजनैतिक दल/पीपीएस-।।।/2021
    दिनांक: 20 जून, 2022
    आदेश
          आयोग के दिनांक 25.05.2022 के आदेश के क्रम में आगे यह निर्णय लिया गया है कि उन 111 रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों को सूची से हटा दिया जाए जिनके संबंध में संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों ने आयोग के दिनांक 26.05.2022 के अर्धशासकीय पत्र और दिनांक  27.11.2019 के आयोग के पत्र के अनुपालन में डाक प्राधिकारियों द्वारा दी गई टिप्‍पणी के आधार पर अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की हैं।
    यत:, भारत के व्‍यक्तिगत नागरिकों की संस्‍था/निकाय का एक राजनैतिक दल के रूप में रजिस्‍ट्रेशन, लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के उपबंधों द्वारा शासित है; और
    यत: उपर्युक्‍त धारा 29क के तहत निर्वाचन आयोग में किसी संस्‍था के एक राजनैतिक दल के रूप में रजिस्‍ट्रेशन के प्रयोजन का उल्‍लेख उसी धारा में किया गया है नामत: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के प्रयोजनों के लिए उक्‍त धारा के उपबंधों का लाभ उठाना,  जिसका अर्थ उक्‍त अधिनियम के तहत आयोग द्वारा संचालित निर्वाचनों में भाग लेना है; और
    यत:, इन 111 रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों के पते, धारा 29क(4) के तहत रजिस्‍ट्रीकरण अपेक्षा के रूप में सांविधिक रूप से अपेक्षित थे। पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना धारा 29क(9) के तहत भारत निर्वाचन आयोग को देनी अपेक्षित थी,  जिसका उन्‍होंने अनुपालन नहीं किया है। इन सभी रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों का अस्तित्‍व नहीं पाया गया है चाहे संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इनका वास्‍तविक सत्‍यापन किया गया हो अथवा संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इन दलों के रजिस्‍टर्ड पतों पर भेजे गए अवितरित पत्रों के संबंध में डाक प्राधिकारियों द्वारा दी गई टिप्‍पणी के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई हो। अत: अब, इस मामले के सभी संबद्ध तथ्‍यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 29क के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने उक्‍त धारा 29क और निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के तहत आयोग द्वारा अनुरक्षित रजिस्‍ट्रीकृत राजनैतिक दलों की सूची से इन रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों के नाम हटा दिए हैं। इससे व्‍यथित कोई भी दल, राजनैतिक दल के अस्तिव में होने के सभी साक्ष्‍यों, वर्षवार वार्षिक अंकेक्षित लेखों सहित अन्‍य विधिक एवं विनियामक अनुपालनों, अंशदान रिपोर्ट, व्‍यय रिपोर्ट, वित्‍तीय लेन-देन (बैंक खाते सहित) के लिए अधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ताओं सहित अद्यतित पदाधिकारियों के विवरण के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन आयोग से संपर्क करें। ऐसे रजिस्‍ट्रीकृत अमान्‍यताप्राप्‍त राजनैतिक दलों की पृथक्‍कृत सूची, मौजूदा विधिक फ्रेमवर्क के तहत अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों और सीबीडीटी को भेजी जाएगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 20 June 2022

  7. Presidential Election 2012 – Complaint against the decision of the Returning Officer accepting the nomination paper of Shri Pranab Mukherjee – regarding.

    Presidential Election 2012 – Complaint against the decision of the Returning Officer accepting the nomination paper of Shri Pranab Mukherjee – regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 10 July 2012

  8. समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ पदों के लिए ड्राफ्ट भर्ती नियम।

    समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ पदों के लिए ड्राफ्ट भर्ती नियम।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 31 March 2017

  9. श्री मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस

    सं. 100/मध्य प्रदेश-वि. स./2020 (उप)/ 
    दिनांक:-24 अक्तूबर, 2020
     
    सेवा में
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
          मध्य प्रदेश,
          भोपाल।
     
    विषय:- मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2020- श्री मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस-तत्संबंधी।
     
    महोदय,     
          मुझे श्री मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को संबोधित नोटिस सं. 100/मध्य प्रदेश-वि. स./2020(उप), दिनांक 24.10.2020 की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त नोटिस केवल एक विशेष दूत या प्रोसेसर के माध्यम से श्री मोहन यादव को तत्काल दिया जाए। संबंधित व्यक्ति से नोटिस की प्राप्ति के टोकन के रूप में एक पावती प्राप्त करके आयोग को प्रस्तुत किया जाए। 
     
    भवदीय
     
    हस्ता/-
    (अमित कुमार)
    अवर सचिव
         
         
    **********************************
     
    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 
    सं. 100/मध्य प्रदेश–वि.स./2020-(उप)
    दिनांकः 24 अक्तूबर, 2020
     
    नोटिस 
    यतः, आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./67/2020 के तहत मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई है और उक्त प्रेस नोट के पैरा 4 के अनुसार आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उक्त तारीख से लागू हो गए हैं; और 
    2.    यतः, आदर्श आचार संहिता के पैरा 1 के उप पैरा (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ‘किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो विभिन्न जातियों एवं समुदायों-धार्मिक या भाषायी-के बीच मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे,’ और 
    3. यतः, आदर्श आचार संहिता के पैरा 1 के उप-पैरा (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि दलों और अभ्यर्थियों को निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए, जिनका दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो; और 
    4.    यतः, आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश से तथाकथित संबोधन (अनुलग्नक-I) के अधिकृत प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट) के साथ एक रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें श्री मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर, 2020 को रैली को संबोधित करने के दौरान यह कहा कि: 
           "भैया इस गांव के सरपंच को बचाओ, पूछा क्या हुआ, बोले कांग्रेस वाले निपटाने पर तूल रहे हैं। एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, अभी तक तो ये विधायक बने ही नहीं थे, विधायक अपने में से कई लोग बने, इसलिए होते हैं विधायक कि शिकार करें, सरपंचों का, अगर शिकार करने के लिए तुमको जरूरत हो आगर में हाट में जाओ, या जंगल में जाओ, जानवर मारो आप अपने मनुष्यों के बीच चुनावी जनप्रतिनिधियों को मारने का अगर पाप करते हो तो आपको जीने का अधिकार नहीं है ये आप रह कैसे रहे हो, हम सब प्रकार से निपटना जानते हैं, राजनीति करते हैं तो स्वाभिमान से करते हैं अच्छे के साथ अच्छा में कदम मिलाकर चलना जानते हैं। लेकिन कोई बुरा करने जायेगा तो घर से निकाल लायेंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हैं"         
    5.    यतः, आपके द्वारा रैली में दिनांक 11 अक्तूबर, 2020 को दिए गए भाषण की वीडियो क्लिप के प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट) की आयोग में जांच की गई है और इस बयान को ‘राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता के साधारण संचालन’ के पैरा (1) और भाग I के पैरा (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है; और  
    6.    अब, इसलिए, आयोग आपको अवसर देता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर दिए गए उपर्युक्त बयान के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर भारत निर्वाचन आयोग आपको आगे संदर्भ दिए बिना निर्णय लेगा।
                                                                              
     
     आदेश से
    अनु.: उपर्युक्त अनुसार
    हस्ता/-
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव 
     
     
    सेवा में
    श्री मोहन यादव,
    मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग,
    मध्य प्रदेश सरकार
    मध्य प्रदेश

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  10. संसद सदस्‍य/विधान सभा सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास स्‍कीम के अंतर्गत निधियां जारी करने से संबंधित अनुदेश

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019                               दिनांक: 25 अगस्‍त, 2019
     
    सेवा में,
     
    1.      मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,
    नई दिल्‍ली।
    2.      सचिव, भारत सरकार,
    कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,
    सरदार पटेल भवन,
    नई दिल्‍ली।
    3.  निम्‍नलिखित सरकारों के मुख्‍य सचिव:-
                 क) छत्‍तीसगढ़, रायपुर
                 ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
                 ग) त्रिपुरा, अगरतला  
                 घ) उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ
    4. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-
                 क) छत्‍तीसगढ़, रायपुर
                 ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
                 ग) त्रिपुरा, अगरतला 
                 घ) उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ
     
    विषय:       उप निर्वाचन – सांसदों/विधायकों के स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।
    महोदय,
    मुझे, आयोग के दिनांक 25 अगस्‍त, 2019 के प्रेस नोट (आयोग की वेबसाइट  http://eci.gov.in पर उपलब्‍ध) जिसमें छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा, और उत्‍तर प्रदेश की  राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है, को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचनों की इस घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्ग-निर्देशन हेतु आर्दश आचार संहिता के प्रावधान तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
    2.     सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्‍या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस के अनुसरण में की जाएगी जो कि उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में है और अन्‍य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि:-      
    (क)  संसद सदस्‍य (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन जिले (जिलों) के किसी भी भाग में जहां पर वह विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं, में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों के अधीन आता है तो उपरोक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएंगी।
    (ख)  इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    (ग)  संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा।
    (घ)  जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और उसे कार्यस्‍थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 August 2019

  11. Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.

    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 September 2018

  12. तेलंगाना की राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन-अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती– तत्संिबंधी।

    तेलंगाना की राज्य  विधान सभा के साधारण निर्वाचन-अधिकारियों का स्थाfनांतरण/तैनाती– तत्संिबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  13. फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 February 2022

  14. Commission’s order to Sh. Gopal Bhargav of Bhartiya Janata Party

    Commission’s order to
    Sh. Gopal Bhargav of Bhartiya Janata Party
    and Leader of Opposition in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 16 October 2019

  15. 2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी 

    पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्‍न राज्यों में उप-निर्वाचन : 2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  16. आदर्श आचार संहिता लागू होना-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020                       दिनांक: 6 जनवरी, 2020
     
    सेवा में
    1.   मंत्रिमंडल सचिव,
          भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन,
           नई दिल्ली।
     2.    मुख्य सचिव, 
            राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
             दिल्ली।
     3.   मुख्य निर्वाचन अधिकारीः-
            दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
            दिल्ली।
     विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। (प्रेस नोट सं.ईसीआई/प्रे.नो./04/2020, दिनांक 6 जनवरी, 2020 जो आयोग की वेबसाइटwww.eci.gov.in पर उपलब्ध है)।
    2.     इस उद्घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और तब तक लागू रहेंगे जब तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में साधारण निर्वाचन सम्पन्न  न हो जाएं। इसे केन्द्र/राज्य सरकार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्‍द्र सरकार / राज्‍य सरकार के सभी कार्यालयों के ध्‍यान में लाया जाए। आपके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सूचना एवं रिकार्ड हेतु भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।
    3.     आपका ध्‍यान ‘सत्‍तासीन दल’ से संबंधित आदर्श आचार संहिता के उपबंधों की ओर आकृष्‍ट किया जाता है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्‍द्र में या  संबंधित राज्‍य में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए शासकीय हैसियत का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :-
     (i)    (क) मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य से नहीं मिलाएंगे और निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य के दौरान शासकीय क्षेत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे;
           (ख) सरकारी हवाई-जहाज, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, तंत्र एवं कार्मिकों का उपयोग सत्तासीन दल के हित को प्रोत्‍साहित करने के लिए नहीं किया जाएगा;
    (ii)    निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्‍थानों जैसे मैदानों आदि का उपयोग और निर्वाचनों के संबंध में एयरक्राफ्ट के लिए हैलीपैड का प्रयोग अपने द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा। अन्‍य दलों और अभ्‍यर्थियों को उन्‍हीं शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऐसे स्‍थानों एवं सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन बातों एवं निबंधनों पर सत्तासीन दल द्वारा उनका उपयोग किया जाता है;
    (iii)    जहां के लिए निर्वाचनों की घोषणा हुई है या जहां निर्वाचन हो रहे हैं, वहां के विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्‍य सरकारी आवास को उपयोग करने के लिए किसी राज्य द्वारा जैड स्केल सुरक्षा प्रदान किए गए राजनीतिक पदाधिकारियों को या जिन्हें विभिन्न राज्यों में या केन्द्र सरकार में इससे ऊपर या इसके समकक्ष स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है, को एक समान आधार पर उपयोग करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा आवास पहले से ही निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित न हो या उनके द्वारा धारित न हो। सरकारी आवास गृह/आराम गृह या अन्य सरकारी आवास इत्यादि में ठहरने के समय ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे।
    यर्थ
    (iv)    समाचार पत्रों और अन्‍य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने और राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग तथा सत्तासीन दल की प्रत्‍याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के बारे में प्रचार से निष्‍ठापूर्वक बचा जाना चाहिए;
    (v)    मंत्री और अन्य प्राधिकारी, आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा किए जाने के समय से विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों को स्‍वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और
    (vi)    आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा के समय से, मंत्री और अन्‍य प्राधिकारी –
    (क) किसी रूप में कोई वित्तीय अनुदानों की उद्घोषणा नहीं करेंगे या उनके लिए वचन नहीं देंगे; या
    (ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशीला नहीं रखेंगे (लोक सेवकों के सिवाय); या
    (ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में कोई वचन नहीं देंगे; या
    (घ) सरकार सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेगी जिनमें सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभाव हो।
    4.     जैसा कि उपर्युक्‍त पैरा 3 {खंड IV} से ज्ञातव्य है, सरकारी खजाने की लागत से सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए इलेक्‍ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि कोई विज्ञापन, प्रसारण या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी हो चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्‍ट्रानिक मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को तत्‍क्षण रोक दिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आज से ही ऐसा कोई विज्ञापन किन्‍हीं भी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित न किया जाए और इसे शीघ्र वापस ले लिया जाए।
    5.     इस संबंध में आयोग के दिनांक 5 मार्च, 2009 के पत्र सं. 437/6/2009-सीसीबीई के तहत जारी अनुदेश, आयोग की वेबसाइट “http://eci.nic.in/” पर उपलब्‍ध है जो आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ‘महत्वपूर्ण अनुदेश’ नामक शीर्षक के अन्तर्गत है।आपके मार्गदर्शन के लिए इस लिंक पर आयोग के अन्‍य सभी अनुदेश भी उपलब्‍ध हैं।
    6.     आयोग इसके अतिरिक्‍त निदेश देता है कि निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण पर पूरी रोक होगी। इनमें निम्‍नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु वहीं तक सीमित नहीं होंगे:-
    (i)        मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्‍त/उप मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी;
    (ii)       मंडल आयुक्‍त;
    (iii)      जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित राजस्‍व अधिकारी;
    (iv)      निर्वाचनों के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी यथा, रेंज महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी यथा, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्‍य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्‍त हैं;
    (v)       निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से पूर्व उपर्युक्‍त श्रेणियों के अधिकारियों की बाबत जारी किंतु आज की तारीख तक कार्यान्वित नहीं किए गए स्‍थानान्‍तरण आदेशों को इस संबंध में आयोग से विशिष्‍ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए;
    (vi)      यह रोक निर्वाचन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। आयोग आगे यह और निदेश देता है कि राज्‍य सरकार को राज्‍य में निर्वाचन के प्रबंधन में भूमिका वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों का स्‍थानान्‍तरण करने से बचना चाहिए।
    (vii)     ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक अत्‍यावश्‍यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्‍थानान्‍तरण आवश्‍यक है, वहां संबंध राज्‍य सरकार को पूर्व स्‍वीकृति के लिए पूर्ण औचित्‍य के साथ आयोग से संपर्क करना चाहिए।
    7.     कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 14 January 2020

  17. वर्ष 2017 का संदर्भ मामला संख्‍या 3(पी) [राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्‍ट्रपति से संदर्भ]...

    File No. 113/3(P)/NCT Delhi/2017/Registry
    COMMISSION’S OPINION DATED 26.08.2019 and Hon’ble President’s Order dated 28th October, 2019. - REFERENCE FROM HON’BLE PRESIDENT OF INDIA - DISQUALIFICATION OF SHRI SANJEEV JHA AND 10 OTHERS, MLA.
    Allegation of disqualification- for- holding office of profit- Co-Chairperson in District Disaster Management Authorities in 11 districts in Delhi.
    Constitution of India- disqualification under Section 15(1)(a)- Held- not disqualified- no remuneration by way of salary, allowances, sitting fee etc. nor any other facility like staff car, office space, supporting staff, telephone, residence provided – Exemption under Item 14 of Schedule to Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification Act, 1997.
    The Election Commission held that Item 14 of the Schedule to Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification Act), 1997 provides for exemption for the office of Chairman, Director or Member of a statutory or non-statutory body or committee etc. constituted by Government of NCT, provided that the said Chairman, Director or Member are not entitled to any remuneration.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 November 2019

  18. फोटो मतदाता पर्ची के वितरण के संबंध में दिनॉक 21.03.2014 के आयोग के अनुदेश संख्‍या 464/अनु-वीएस/2014 में कुछ संशोधन ।

    फोटो मतदाता पर्ची के वितरण के संबंध में दिनॉक 21.03.2014 के आयोग के अनुदेश संख्‍या 464/अनु-वीएस/2014 में कुछ संशोधन ।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 19 January 2017

  19. Directions to candidates and political parties for publishing declaration regarding criminal cases of candidates and Amendment in Form 26 (addressed to the CEOs)

    Directions to candidates and political parties for publishing declaration regarding criminal cases of candidates and Amendment in (addressed to the CEOs) 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 10 October 2018

  20. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतगणना – तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतगणना – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  21. आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

    आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022

  22. तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना

    तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  23. आयोग का भारतीय जनता पार्टी को दिनांक 09.02.2022 को जारी आदेश - वितरण - तत्संबंधी।

    437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022               
    दिनांक: 09 फरवरी, 2022
     
    आदेश
     
    यत:, राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के ‘‘सामान्‍य आचरण’’ भाग के पैरा (1) और पैरा (2) में निहित प्रावधानों के उल्‍लंघन के लिए आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड (बीजेपी-यूके) को एक नोटिस सं.:437/ईसीआई/यूकेडी-एलए/एनएस-।।/2022, दिनांक 05.02.2022 जारी किया था;
    2. यत:, आयोग को भारतीय जनता पार्टी उत्‍तराखंड से दिनांक 05.02.2022 के पूर्वोक्‍त नोटिस का दिनांक 08.02.2022 को स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त हुआ है;
    3. यत:, भारतीय जनता पार्टी उत्‍तराखंड ने अपने पूर्वोक्‍त जवाब में, अन्‍य बातों के साथ-साथ बताया है कि उक्‍त ट्वीट का उद्देश्‍य न तो आदर्श आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्‍लंघन करना और न ही धर्म, वंश, जाति, भाषा इत्‍यादि के आधार पर समूहों के बीच कोई मतभेद उत्‍पन्‍न करना था और उक्‍त ट्वीट को अब इसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है।
    4. यत:, उपलब्‍ध साक्ष्‍यों और सारवान तथ्‍यों के आधार पर, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड के दिनांक 08.02.2022 के उत्‍तर को संतोषजनक नहीं पाया है;
    5. यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, उत्‍तराखंड द्वारा आयोग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 153-क, 153-ख, 295-क, 505, 171-छ और 188 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950, 1951 और 1989 की धारा 125 के तहत फेसबुक पोस्‍ट से संबंधित इस मामले पर दिनांक 05.02.2022 को एक प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की गई है, जो इसके तार्किक निष्‍कर्ष का अनुसरण करेगी।
    6. अब, इसलिए, आयोग भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड को भविष्‍य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देता है और आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों और आयोग के अन्‍य दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की सलाह देता है।
    आदेश से, 
    ह./-
    (राहुल शर्मा)
    प्रधान सचिव
    सेवा में,
          राज्‍य अध्‍यक्ष,
          भारतीय जनता पार्टी, उत्‍तराखंड
          29, बलबीर रोड, डालनवाला
          देहरादून, उत्‍तराखंड - 248001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 February 2022

  24. विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017: मतदान केन्रोंोटो में ‘मतदाता सहायता बूथों (वीएबी) की स्थापना करना तत्संबंधी ।

    विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017: मतदान केन्रोंोटो में ‘मतदाता सहायता बूथों (वीएबी) की स्थापना करना तत्संबंधी ।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 01 February 2017

  25. श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, 178-तिलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार, को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए, आयोग का कारण बताओ नोटिस।

    श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, 178-तिलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार, को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए, आयोग का कारण बताओ नोटिस।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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