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  1. वोटर वेरीफायबल पेपर आॅडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के साथ इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मषीनों का इस्तेमाल करने पर अनुदेष-तत्संबंधी।

    वोटर वेरीफायबल पेपर आॅडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के साथ इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मषीनों का इस्तेमाल करने पर अनुदेष-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 September 2014

  2. राज्‍य विधान परिषदों के कुछ स्‍नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अर्हक तारीख के रूप में 01.11.2016 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से तैयार करने हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी

    राज्‍य विधान परिषदों के कुछ स्‍नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अर्हक तारीख के रूप में 01.11.2016 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से तैयार करने हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 16 September 2016

  3. Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme.

    Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 November 2022

  4. मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-एग्जिट पोल-तत्‍संबंधी।

    मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-एग्जिट पोल-तत्‍संबंधी। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 13 February 2018

  5. ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता।

    ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 02 September 2016

  6. असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रेदश के लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु और त्रिपुरा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप-निर्वाचन आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर अनुदेश

    असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रेदश के लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु और त्रिपुरा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप-निर्वाचन आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर अनुदेश- तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 17 October 2016

  7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020- श्री कपिल मिश्रा को सार्वजनिक भाषण, प्रचार-प्रसार आदि करने पर रोक लगाने के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबंधी।

    सं. 437/दिल्ली-वि.स./2020-एनएस-II                      
    दिनांकः 25 जनवरी, 2020
     
    आदेश 
          यतः, आयोग ने दिनांक 6 जनवरी, 2020 को अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उक्त दिनांक से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए; और
    2.    यतः, श्री कपिल मिश्रा, 18-मॉडल टॉउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वोक्त साधारण निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने, दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2020 को अपने ट्विटर हैंडल @kapil Mishra_IND पर निम्नलिखित ट्विट पोस्ट किए :
           “दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने”, “शाहीन बाग में पाक की एंट्री”, “भारत बनाम पाकिस्तान 8 फरवरी दिल्ली-8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुकाबला होगा”, “आप और कांग्रेस ने शाहीन बाग़ जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किये हैं जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा”
     3.    यतः, 18-मॉडल टाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने श्री कपिल मिश्रा को दिनांक 23 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा कि क्यों न उनपर कानून एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए; और
     4.    यतः, श्री कपिल मिश्रा ने दिनांक 24 जनवरी, 2020 को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया; और
    5.    यतः, श्री कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए उत्तर में प्रस्तुतियों पर विचार करने और उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी ने दिनांक 24 जनवरी को पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें श्री कपिल मिश्रा के खिलाफ कानून एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की माँग की गई; और
    6.    यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ने मामले को आगे के निदेशों के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया; और
    7.    यतः, आयोग ने ध्यानपूर्वक सभी दस्तावेजों और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है; और
     8.    यतः, आयोग का विचार है कि सवालों में ट्विट आदर्श आचार संहिता के भाग-I के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं :
    (1)   किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।
    (2)   मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जानी चाहिए।
    (3)   सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन “भ्रष्ट आचरण” और अपराध हैं।
    9.    अब, इसलिए आयोग ने श्री कपिल मिश्रा द्वारा दिनांक 22 और 23 जनवरी, 2020 को पूर्वोक्त ट्विटों के माध्यम से दिए गए बयानों की निंदा की। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत और इस ओर सभी शक्तियों द्वारा सक्षम होने पर श्री कपिल मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभी के चल रहे साधारण निर्वाचन, 2020 के संबंध में दिनांक 25 जनवरी, 2020 (शनिवार) को शाम 5:00 बजे से शुरू हो रहे 48 घंटों की समयावधि के लिए किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं, सार्वजनिक जुलूसों, सार्वजनिक रैलियों, रोड शोज़ और साक्षात्कारों, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में सार्वजनिक भाषणों के आयोजन पर रोक लगा दी है।
     
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
    श्री कपिल मिश्रा,
    18-मॉडल टाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,
    बी3/61, बी3-ब्लॉक, यमुना विहार,
    दिल्ली से निर्वाचनरत अभ्यर्थी
    (सीईओ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालय द्वारा भेजा जाए)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  8. Model Code of Conduct- References from Ministries and department of Govt of India on financial matter-Clarification-Regarding

    Model Code of Conduct- References from Ministries and department of Govt of India on financial matter-Clarification-Regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 29 March 2014

  9. भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता महोत्सव आयोजन हेतु संपूर्ण इवेंट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इवेंट प्रबंधन एजेंसी का परिनियोजन

    भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता महोत्सव आयोजन हेतु संपूर्ण इवेंट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इवेंट प्रबंधन एजेंसी का परिनियोजन

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 14 October 2015

  10. भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह को हटाने का आदेश दिया है

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./4/2020/एनएस-।।                           
    दिनांक: 29 जनवरी, 2020
     आदेश
           राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी, एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल, ने दिनांक 21.01.2020 के अपने पत्र के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1(क) के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त पार्टी के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम प्रस्तुत किए थे। दल द्वारा प्रस्तुत चालीस नेताओं की सूची में श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह के नाम भी थे।
            आयोग के संज्ञान में आया है कि श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह ने ऐसे बयान/भाषण दिए हैं, जो राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: उल्लंघन थे। आयोग ने उक्त नेताओं को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सामान्य हिदायत (एडवाइजरी) भी जारी की है कि वे अपने पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में निर्देशित करें।
           श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह को जारी नोटिस के अनुसरण में आगे की कार्रवाई होने तक उल्लंघन की गंभीर प्रकृति और उनके विरूद्ध विचाराधीन मामलों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया है कि प्रचार अभियान को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (1)(क) के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ उक्त दोनों नेताओं को 'नेता' (स्टार प्रचारक) के रूप में नहीं माना जाए। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन में निर्वाचन प्रचार अभियान के संबंध में उक्त दोनों नेताओं की यात्रा आदि पर होने वाले व्यय को दल के संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में शामिल किए जाने से छूट देने संबंधी प्रावधान लागू नहीं रहेंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

  11. Prompt intervention and follow up action in case of Model Code violations and electoral offences - regarding

    Prompt intervention and follow up action in case of Model Code violations and electoral offences - regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 11 April 2014

  12. Commission's Notice to Shri Beni Prasad Verma

    Commission's Notice to Shri Beni Prasad Verma
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 24 April 2014

  13. General Election to the State Legislative Assembly of Nagaland- Commission's Order regarding use of Electors Photo Identity Card and other alternative documents for identification of electors at the polling station.

    General Election to the State Legislative Assembly of Nagaland- Commission's Order regarding use of Electors Photo Identity Card and other alternative documents for identification of electors at the polling station.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 07 February 2013

  14. Publication of List of Contesting Candidates (Form-7A) for the poll day 07.05.2014

    Publication of List of Contesting Candidates (Form-7A) for the poll day 07.05.2014 
    (bilingual)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 May 2014

  15. आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन-श्री एम करूणानि‍धि को नोटिस दिनांक 14.05.2016

    आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन-श्री एम करूणानि‍धि को नोटिस दिनांक 14.05.2016

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 14 May 2016

  16. वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान आयोजित निर्वाचनों के लिए स्टार प्रचारकों हेतु संशोधित दिशानिर्देश–तत्संबंधी।  

    सं. 464/एसओपी/2020/ईपीएस
    दिनांकः 07.10.2020
                
    सेवा में
          सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषयः वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान आयोजित निर्वाचनों के लिए स्टार प्रचारकों हेतु संशोधित दिशानिर्देश–तत्संबंधी।  
    महोदय/महोदया,
                भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 25.09.2020 को बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों (प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020) और दिनांक 29.09.2020 और 05.10.2020 को विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचनों के संचालन हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है।                              
    2. पुन: सूचित किया जाता है कि निर्वाचन आयोग ने दिनांक 21.08.2020 को राजनैतिक दलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी प्राप्‍त करने के उपरांत कोविड-19 की अवधि के दौरान निर्वाचनों के संचालन के लिए मानक नियत करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों को व्यापक स्तर पर परिचलित किया गया था और ये https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। 
    3. बिहार राज्य के साधारण निर्वाचनों के लिए तैयारियों की समीक्षा करने हेतु, दिनांक 29.09.2020 से 01.10.2020 तक अपने बिहार दौरों के दौरान आयोग ने, राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ आरंभ करते हुए (दिनांक 30.09.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक); मुख्य सचिव, एसीएस (गृह), डीजीपी; मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों (एसपी) इत्यादि सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत परामर्श किया। आयोग को सूचित किया गया था कि जिला प्राधिकारियों ने निर्वाचन अभियान के लिए स्थान की पहचान करने के कार्य को पूरा कर लिया है एवं इसे जन-सभा के लिए इंगित करने की प्रक्रिया चल रही है, कोविड संबंधी सुरक्षात्मक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एवं आयोग द्वारा यथानिदेशित, अब इन सारी सूचनाओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा इन निर्वाचनों के दौरान अभियान के प्रयोजन से मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन आयोजित होने हैं, वहां भी निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में, ऐसी ही कवायद की गई है। पूर्व में, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार का दौरा किया और पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में दिनांक 14.09.2020 और 15.09.2020 को निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा, आयोग और इसके अधिकारियों ने राज्य का दौरा करने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ अनेक वर्चुअल बैठकें की।
    4. बिहार का दौरा करने के दौरान आयोग को स्टार प्रचारकों के आने पर भारी जनसमूह उमड़ने के संबंध में भी सूचित किया गया था। दिनांक 01.10.2020 को अपराह्न 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस प्रकार के दौरों के दौरान, विशेषतः हेलीकॉप्टरों, इत्यादि की लैंडिंग के दौरान भारी भीड़ जुटने के कारण संभावित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले पर आयोग में आज और विचार-विमर्श किया गया। सभी तथ्यों और वैश्विक महामारी के कारण पैदा हो रहीं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार अभियान की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आयोग ने स्टार प्रचारकों के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। 
    5. उपर्युक्त को देखते हुए, कोविड-19 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नैतिक और सुरक्षित निर्वाचनों का संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने एतद्द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 की अवधि के दौरान सभी प्रगतिरत और भावी निर्वाचनों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किए हैं:  
    1) वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी और गैर-मान्यताप्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 के स्थान पर 15 होगी।
    2) तद्नुसार, स्टार प्रचारकों की सूची जमा कराने की अवधि अधिसूचना की तारीख से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। जिन राजनैतिक दलों, ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा करा दी है, वे निर्धारित अवधि के भीतर फिर से संशोधित सूची जमा कराएंगे।
    3) स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार करने की अनुमति लेने का अनुरोध, प्रचार शुरू करने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा समयपूर्वक सभी प्रकार के आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। 
    6. आपको निदेश दिया जाता है कि मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सभी राष्‍ट्रीय/राज्‍यीय/अन्‍य पंजीकृत राजनैतिक दलों को सूचित करें। 
    ये संशोधित मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  17. Clarification on 'None of the above' - counting of votes - reg.

    Clarification on 'None of the above' - counting of votes - reg.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 07 December 2013

  18. General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2014 – Compliance of Instructions regarding security of EVMs and Strong Rooms – Furnishing of Certificate thereof.

    General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2014 – Compliance of Instructions regarding security of EVMs and Strong Rooms – Furnishing of Certificate thereof.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 24 April 2014

  19. Biennial Election to the Legislative Councils of Maharashtra and Bihar (by members of Legislative assembly)- ECI Order dated 03.04.2020

    Biennial Election to the Legislative Councils of Maharashtra and Bihar (by members of Legislative assembly)- ECI Order dated 03.04.2020
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 August 2020

  20. Schedule for General Election to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Delhi and bye-elections to fill the casual vacancies in the State Legislative Assemblies of Gujarat and Tamil Nadu – Regarding

    Schedule for General Election to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Delhi and bye-elections to fill the casual vacancies in the State Legislative Assemblies of Gujarat and Tamil Nadu – Regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 04 October 2013

  21. Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Bye-elections - regarding.

    Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll in Bye-elections - regarding.
    Letter to the CEOs of Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  22. रिटर्निंग अधिकारियों हेतु सर्टिफिकेशन कोर्स के संचालन हेतु विशेषज्ञों को हायर करना – तत्‍संबंधी।

    रिटर्निंग अधिकारियों हेतु सर्टिफिकेशन कोर्स के संचालन हेतु विशेषज्ञों को हायर करना – तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 07 September 2016

  23. Release of funds for ongoing agricultural schemes and permission for normal purchase and distribution of inputs for the ensuing Kharif season– reg.

    Release of funds for ongoing agricultural schemes and permission for normal purchase and distribution of inputs for the ensuing Kharif season– reg.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 21 March 2014

  24. राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार 2017-तत्‍संबंधी।

    राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार 2017-तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 01 November 2017

  25. Uttar Pradesh Draft Working Paper - Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies on the basis of revised SCs/STs population figures in respect of Uttar Pradesh.

    Uttar Pradesh Draft Working Paper - Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies on the basis of revised SCs/STs population figures in respect of Uttar Pradesh.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 05 December 2013

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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