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  1. Restrictions on presence of political functionaries in a constituency after the campaign period is over.

    Restrictions on presence of political functionaries in a constituency after the campaign period is over.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 April 2014

  2. Strengthening of Model Code of Conduct for guidance of political parties and candidates, 2015 on promises made in election manifestos – Introduction of standardized disclosure proforma – Consultation with Political Parties..

    Letter to
    President/Chairperson/General Secretary of all Recognized National/State Political Parties.
    Subject: Strengthening of Model Code of Conduct for guidance of political parties and candidates, 2015 on promises made in election manifestos – Introduction of standardized disclosure proforma – Consultation with Political Parties.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 October 2022

  3. Preparation of Due-Constitution Notification-Regarding.

    Preparation of Due-Constitution Notification-Regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 January 2014

  4. पंजाब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लोक सभा तथा केरल की राज्य विधान सभा में स्पष्टत रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श, आचार संहिता के प्रर्वतन पर अनुदेश-तत्संबंधी।

    पंजाब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लोक सभा तथा केरल की राज्य विधान सभा में स्पष्टत रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श, आचार संहिता के प्रर्वतन पर अनुदेश-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 12 September 2017

  5. रू. 1000/- और रू. 500/- के नोटों के विमुद्रीकरण के संबंध में बैंको में अमिट स्याही का प्रयोग।

    रू. 1000/- और रू. 500/- के नोटों के विमुद्रीकरण के संबंध में बैंको में अमिट स्याही का प्रयोग।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 15 November 2016

  6. सुश्री सेल्वी जे. जयललिता द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन- आयोग का आदेश दिनांक 23.08.2016

    सुश्री सेल्वी जे. जयललिता द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन- आयोग का आदेश दिनांक 23.08.2016 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 23 August 2016

  7. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों पर भारत निर्वाचन आयोग का अनुशासनात्‍मक नियंत्रण – तत्‍संबंधी

    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों पर भारत निर्वाचन आयोग का अनुशासनात्‍मक नियंत्रण – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 16 January 2017

  8. श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, 275-पांडबेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक को आयोग का दिनांक 29.03.2022 का आदेश

    सं. 100/प.ब.(एचपी/एलए)/01/2022                             
    दिनांकः 29 मार्च, 2022
     
    आदेश 
          यतः, आयोग ने दिनांक 12 मार्च, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/32/2022 के तहत पश्चिम बंगाल के 40-आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 161-बालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन कराने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है एवं राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए हैं; और 
          यतः, पश्चिम बंगाल राज्य के श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, विधायक 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की वीडियो क्लिप विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से परिचालित हो रही है; और
          यतः, इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सूचित किया गया है कि श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, विधायक 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्‍हें वीडियो क्लिप में निम्‍नलिखित कहते हुए सुना है:- 
    ‘‘जो कट्टर भाजपाई हैं, जिन्‍हें मनाया नहीं जा सकता उन्‍हें डराना ही होगा (चोमकाटे होने)। उन्‍हें बताएं कि यदि वे वोट करने जाएंगे तो यह मान लिया जाएगा कि आप बीजेपी को वोट डालेंगे और उसके बाद आप जहां भी रहेंगे अपने जोखिम पर रहेंगे। यदि आप वोट डालने नहीं जाते तो यह मान लिया जाएगा कि आपने हमें समर्थन दिया है और आप यहां रह सकते हैं, कहीं भी कारोबार कर सकते हैं जहां भी आप को अच्‍छा लगता है, काम कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं। समझ गए;’’ और 
     यत:, श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, विधायक, 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पांडाबेश्‍वर से उपर्युक्‍त नोटिस के जवाब में अं‍तरिम उत्‍तर प्राप्‍त हुआ है जिसमें उन्‍होंने उन पर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है; और     
    यत:, राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग ।  ‘सामान्‍य आचरण’ के खंड (4) में, अन्‍य बातों के साथ-साथ, प्रावधान है कि 
    ‘‘(4) सभी दल और अभ्‍यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन ‘‘भ्रष्‍ट आचरण’’ एवं अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्‍त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्‍त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वहन उपलब्‍ध कराना’’; और 
          यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उप-धारा 2 (क) (i), जो भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, में निम्नलिखित प्रावधान हैं:- 
    "123. भ्रष्ट आचरण- निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगेः- 
          (2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्नः
    परन्तु— 
    (क) इस खंड के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो-- 
          (i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है………;
          ……….. यह समझा जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खंड के अर्थ के अंदर हस्तक्षेप करता है ; और 
    यत:,  भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171-ग की उपधारा 2(क), जो ‘निर्वाचनों में असम्‍यक असर डालने’ से संबंधित है, में निम्‍नलिखित उपबंधित है:-
    (2) उप-धारा (1) के उपबंधों की व्‍यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई –
    (क) किसी अभ्‍यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्‍यक्ति को जिससे अभ्‍यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा; और
          यत:, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171-च जो ‘निर्वाचनों में असम्‍यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड’ से संबंधित है, में निम्‍नलिखित उपबंधित है:- 
          जो किसी निर्वाचन में असम्‍यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से, दंडित किया जाएगा; और 
          यतः, आयोग ने अवलोकन किया है कि उपरोक्त बयान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के लिए डराने वाला है एवं इसलिए बयान में उपर्युक्त उल्लिखित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा 2, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171-ग और 171-च में यथा परिभाषित मतदाताओं के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने की क्षमता है; और 
          यतः, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, भारत गणराज्य के मेरुदंड हैं जिनके बिना इसके अस्तित्व की बुनियाद खतरे में पड़ जाती है; और 
          यतः, भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं; और 
    यतः, आयोग का प्रथम दृष्‍टया विचार है कि श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, विधायक, 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ने विवादित बयान देकर आदर्श आचार संहिता के उपरोक्त उपबंध और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबद्ध उपबंधों का उल्लंघन किया है जैसा इस आदेश में वर्णित किया गया है; और           
          अतः, अब आयोग मामले की गंभीरता को देखते हुए, एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती, विधायक द्वारा दिए गए, विवादित बयान की भर्त्सना करता है एवं उक्त उल्लंघन के लिए उनकी कड़ी परिनिंदा करता है। इसके अलावा, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संदर्भ में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अन्तर्गत, मौजूदा उप-निर्वाचन के संबंध में उनको किसी भी प्रकार की जनसभाओं, सार्वजनिक जुलूसों, सार्वजनिक रैलियों, रोड शोज के आयोजन और मीडिया (इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में साक्षात्कार देने, सार्वजनिक बयान देने पर एक सप्‍ताह अर्थात दिनांक 30 मार्च, 2022 (बुधवार) को प्रात: 10.00 बजे से 6 अप्रैल, 2022 (बुधवार) को रात 08.00 बजे तक 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु आदेश देता है।
    आदेश से,
    (राकेश कुमार)
    सचिव
    सेवा में,
    श्री नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती,
    विधायक, 275-पांडाबेश्‍वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,
    पश्चिम बंगाल
    (द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 07 April 2022

  9. राज्य विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2015 – निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश

    राज्य विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2015 – निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 03 December 2015

  10. पहली बार बने निर्वाचकों पर फोकस करते हुए छूटे हुए निर्वाचकों को पंजीकृत करने का विशेष अभियान (18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिक)-तत्‍संबंधी।

    पहली बार बने निर्वाचकों पर फोकस करते हुए छूटे हुए निर्वाचकों को पंजीकृत करने का विशेष अभियान (18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिक)-तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 17 April 2017

  11. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2017-मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध इत्यादि- तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2017-मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध इत्यादि- तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 14 January 2017

  12. उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 October 2017

  13. संविदा आधार पर अवसंरचना प्रबंधक, डाटाबेस प्रशासक, परियोजना प्रबंधक के पद पर भर्ती

    संविदा आधार पर अवसंरचना प्रबंधक, डाटाबेस प्रशासक, परियोजना प्रबंधक के पद पर भर्ती

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 08 July 2016

  14. उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना ।

    उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना । 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 12 September 2017

  15. भारत निर्वाचन आयोग सहायकों के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है

    भारत निर्वाचन आयोग सहायकों के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 10 April 2015

  16. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता को लागू करने संबंधी अनुदेश –तत्संबंधी।

    केरल, जम्मू-कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता को लागू करने संबंधी अनुदेश –तत्संबंधी।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 March 2017

  17. विभिन्न राज्यों की संसदीय/राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी

    सं. 437/6/1/ईसीआ/अनु./प्रका./एमसीसी/2021                       दिनांकः 16 मार्च, 2021
     
    सेवा में,
    1.   मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 
    2.   मुख्य सचिवः- 
    क)   आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)  गुजरात, गांधीनगर;
    ग)   झारखंड, रांची;
    घ)   कर्नाटक, बेंगलूरू;
    ङ)    मध्य प्रदेश, भोपाल;
    च)   महाराष्ट्र, मुम्बई;
    छ)   मिजोरम, एजवाल;
    ज)   नागालैंड, कोहिमा;
    झ)  ओडिशा, भुवनेश्वर;
    ञ)   राजस्थान, जयपुर;
    ट)    तेलंगाना, हैदराबाद;
    ठ)    उत्तराखंड, देहरादून;
     
    3.   मुख्य निर्वाचन अधिकारीः- 
    क)   आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)  गुजरात, गांधीनगर;
    ग)   झारखंड, रांची;
    घ)   कर्नाटक, बेंगलूरू;
    ङ)    मध्य प्रदेश, भोपाल;
    च)   महाराष्ट्र, मुम्बई;
    छ)   मिजोरम, एजवाल;
    ज)   नागालैंड, कोहिमा;
    झ)  ओडिशा, भुवनेश्वर;
    ञ)   राजस्थान, जयपुर;
    ट)    तेलंगाना, हैदराबाद;
    ठ)    उत्तराखंड, देहरादून;
     
    विषय:-  विभिन्न राज्यों की संसदीय/राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।
     
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे. नो./28/2021 के तहत विभिन्न राज्‍यों में निम्‍नलिखित संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:- 
    राज्‍य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या
    आन्ध्र प्रदेश
    23-तिरुपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
    गुजरात
    125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    झारखंड
    13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    कर्नाटक
    2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
    47-बासवकल्याण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    59-मास्की (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    मध्य प्रदेश
    55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    महाराष्ट्र
    252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    मिजोरम
    26-सेरछिप (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    नागालैंड
    51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    ओडिशा
    110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    राजस्थान
    24-सुजानगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    175- राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    179-सहाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    तेलंगाना
    87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    उत्तराखंड
    49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    2.     आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस तथा दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 और दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 के पत्र सं. 437/6//विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 
    3.     इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।   
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 March 2021

  18. संदर्भ मामला सं. 2016 का 2 – राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन, श्री सुरेन्‍द्र सिंह के विधान सभा सदस्‍य होने के संबंध में निरर्हता की मांग।

    संदर्भ मामला सं. 2016 का 2 – राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन, श्री सुरेन्‍द्र सिंह के विधान सभा सदस्‍य होने के संबंध में निरर्हता की मांग।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 13 September 2017

  19. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड एवं उत्‍तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-2017 : आधिकारिक फोटो मतदाता पर्ची के अनुदेशों में संशोधन – तत्‍संबंधी

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड एवं उत्‍तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-2017 : आधिकारिक फोटो मतदाता पर्ची के अनुदेशों में संशोधन – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 December 2016

  20. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड एवं उत्‍तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए तुरंत की जाने वाली कार्रवाई

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड एवं उत्‍तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए तुरंत की जाने वाली कार्रवाई 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 December 2016

  21. Model Code of Conduct- Standing Instructions on matter pertaining directly to defence forces.

    Model Code of Conduct- Standing Instructions on matter pertaining directly to defence forces.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 27 March 2014

  22. Change of Venue for the meeting on Remote Voting to be held on 16.01.2023 (Monday) at 11.00 AM -reg

    Change of Venue for the meeting on Remote Voting to be held on 16.01.2023 (Monday) at 11.00 AM -reg

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 January 2023

  23. मणिपुर विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन में मतदान दिवस को और मतदान दिवस से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-तत्संबंधी।

    सं. 491/एमसीएमसी/2020/संचार
    दिनांकः 19 अक्तूबर, 2020
     
    सेवा में
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी
    मणिपुर, इम्फाल
     
    विषयः       मणिपुर विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन में मतदान दिवस को और मतदान दिवस से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-तत्संबंधी। 
    महोदय, 
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों संबंधी घटनाएं आयोग के ध्यान में लाई गई हैं। निर्वाचनों के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करते हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित अभ्यर्थियों और दलों के पास स्पष्टीकरण देने/खंडन करने संबंधी कोई भी अवसर नहीं होता है। 
    2.    यह सुनिश्चित करने कि ऐसे उत्तेजक, भ्रामक और घृणापूर्ण विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटित हो और ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, के लिए आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों और इस प्रयोजनार्थ इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि प्रिंट मीडिया में राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान दिवस पर और सभी चरणों में मतदान दिवस से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर, 2020 को तब तक कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया जाएगा, जब तक कि राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों आदि द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की सामग्री को आपके राज्य में राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणित न कराया गया हो। 
    3.    इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निदेशानुसार और समाचार पत्र में विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को तत्काल सचेत (एलर्ट) और क्रियाशील कर दिया जाए ताकि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों तथा अन्य से प्राप्त ऐसे सभी विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन और जांच की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एमसीएमसी द्वारा अविलम्ब निर्णय लिया जाए। 
    4.    आयोग के उपर्युक्त निदेशों को राज्य के सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा समाचार पत्रों के ध्यान में लाया जाए तथा सामान्य सूचनार्थ और कड़े अनुपालन हेतु जन-संचार की सभी प्रकार की मीडिया में इसका व्यापक प्रचार भी किया जाए। 
    5.    ये निदेश तत्काल प्रभावी होंगे। 
    6.    इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति तत्काल आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए। 
     
    भवदीय 
    (प्रमोद कुमार शर्मा)
    सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  24. ECI Order dated 12 April 2021 to Ms. Mamata Banerjee

    ECI Order dated 12 April 2021 to Ms. Mamata Banerjee
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  25. Engagement of Two Consultants for Judicial Wing of Election Commission of India on contract Basis.

    Engagement of Two Consultants for Judicial Wing of Election Commission of India on contract Basis.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 25 November 2013

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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