मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

वर्तमान मुद्दे

1,341 files

  1. निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान विशेष रूप से स्टार प्रचारकों, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले सार्वजनिक बयान के गिरते हुए स्तर और गरिमा के अपेक्षित स्तर के संबंध में अनुदेश

    सं. 437/6/अनु./ईसीआई/प्रकार्या/एमसीसी/2023                        
    दिनांकः 2 मई, 2023
     
          आयोग ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से राजनीतिक दल और उनके अभ्यर्थियों के साथ परामर्श और सहयोग से, निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान ऐसे राजनीतिक संवाद के स्तर को कायम रखने के लिए सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की दुनियाभर में विश्वव्यापी सराहना और प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं।
     
    2.    कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की समयावधि में, निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान बयानबाजी के गिरते स्तर की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रगतिरत निर्वाचन प्रचार के दौरान लोगों द्वारा, विशेष रूप से उनके द्वारा जिन्हें स्टार प्रचारक की हैसियत से सांविधिक स्थिति प्राप्त है, प्रयुक्त अनुचित शब्दावली और भाषा की अनेक शिकायतों, शिकायतों के बदले शिकायतों के मौके आए हैं और मीडिया का नकारात्मक ध्यान भी इस ओर देखने को मिला है।
     
    3.    आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार, उकसाने और भड़काने वाले बयानों का प्रयोग, असंयमित और मर्यादा की सीमा को लांघते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग और व्यक्तिगत चरित्र और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के आचरण पर आक्षेप निर्वाचन प्रक्रिया के एकसमान अवसर प्रदान करने के स्तर को दूषित करता है। राजनीतिक दलों का ध्यान, आदर्श आचार संहिता के नीचे दिए गए उपबंधों और निर्वाचन प्रचार के दौरान अपेक्षित बयानबाजी के क्षेत्र को नियंत्रित और तय करने वाले अन्य सांविधिक उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
          3.1) आदर्श आचार संहिता उपबंधः आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 3 और 4 में यथा समाविष्ट (मार्च, 2019), जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:-
    (क) अध्याय 3 के पैरा 3.8.2 (ii) में प्रावधान है, "किसी भी व्यक्ति को ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के समान हो या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण हो या जिससे शालीनता और नैतिकता का हनन होता हो।"
    (ख) अध्याय 4 के पैरा 4.3.1 में प्रावधान है "राजनीतिक दल और अभ्यर्थी निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे, जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा है। इस में यह भी प्रावधान है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी घृणा पैदा करे या जिसके कारण तनाव पैदा हो।"
    (ग) अध्याय 4 के पैरा 4.3.2 में "निर्वाचन अभियान के उच्च स्तर को बनाए रखने" का प्रावधान है।
    (घ) अध्याय 4 के पैरा 4.3.2(ii) में प्रावधान है, "निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए, राजनीतिक दलों को नोटिस दिया कि आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।"
    (ङ) अध्याय 4 के पैरा 4.4.2(ख)(iii) में प्रावधान है कि "ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी, जिससे विभिन्न जातियों/समुदायों/धार्मिक/भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों अथवा उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो सकते हों।"
    (च)  अध्याय 4 के पैरा 4.4.2(ख)(v) में प्रावधान है "असत्यापित आरोपों के आधार पर या बयान को तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।"
     
    3.2) इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है-
    (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 171छ – "निर्वाचनों के संबंध में झूठा बयान"
    (ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में प्रावधान है कि "मानहानि- जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिनपश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।"
    (ग)  भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में प्रावधान है कि "मानहानि के लिए दण्ड- जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि के लिए दण्ड करेगा, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"
    (घ)  भारतीय दंड संहिता की धारा 504 – "जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।"
     
    4.   आदर्श आचार संहिता की मूलभावना केवल प्रत्यक्ष उल्लंघन का परिहार ही नहीं है अपितु यह सांकेतिक या अप्रत्यक्ष बयानों या व्यंग्यों के माध्यम से निर्वाचकीय क्षेत्र को दूषित करने के प्रयासों को भी निश्चित तौर पर रोकती है। कर्नाटक में प्रगतिरत निर्वाचनों में, प्रचार अभियान के दौरान, कुछ स्टार प्रचारकों/राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपेक्षित उच्च मानकों को पूरा नहीं किया है और ऐसे बयान दिए हैं जिनसे निर्वाचन का माहौल दूषित हुआ है।
     
    5.   आयोग ने प्रचार अभियान के दौरान बयानों के ऐसे गिरते हुए स्तर पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है। राष्ट्रीय दल और स्टार प्रचारक, लोक प्रतिनिधित्व के अधीन अतिरिक्त अधिकारों का लाभ उठाते हैं। यह अनिवार्य है कि प्रचार करते समय अपने बयान देते समय सभी दलों और हितधारकों को आदर्श आचार संहिता की सीमा और विधिक ढ़ांचे के भीतर रहना चाहिए ताकि राजनीतिक बयानों की गरिमा को कायम रखा जा सके और निर्वाचन का माहौल और प्रचार अभियान दूषित न हो। इस प्रकार, उनसे 'मुद्दा' आधारित परिचर्चा के लिए बयानों के स्तर को कायम रखने और उठाने में योगदान देने, स्थानीय मुद्दों को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में भयमुक्त होकर सभी वर्गों के निर्वाचकों की पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए आश्वस्त होने की अपेक्षा की जाती है।
     
    6.   तदनुसार, आयोग आदर्श आचार संहिता के अनुदेशों को दोहराता है और सभी राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, आरयूपीपी और निर्दलीय अभ्यर्थियों को कड़े शब्दों में यह सलाह देता है एवं सचेत करता है कि वे अपने बयानों में संयम बरतें और और अनुचित बयानों से परहेज करें। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे सभी राष्ट्रीय और राज्यीय दलों द्वारा  कड़ाई से अनुपालन के लिए उनके ध्यान में लाएं। वे इस एडवाइजरी का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें और उसके अनुपालन में असफल होने पर वर्तमान विनियामक/विधिक ढ़ांचे के अनुसार उचित कार्रवाई आरंभ की जाए।

    51 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 12 June 2023

  2. पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी

    सं. ईसीआई/पीएन/37/2023                                                दिनांक: 27 जून, 2023
    पश्चिम बंगाल से राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:- 
     
    राज्य
    सदस्य का नाम
    कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि की तारीख
    पश्चिम बंगाल
    श्री लुइजिंहो जोआक्विम
    फलीरो
    त्यागपत्र
    11.04.2023
    02.04.2026
     

    12 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 03 July 2023

  3. दिनांक 28.07.2023 से 18.08.2023 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने हेतु राज्य-सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन- तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/पीएन/38/2023                                             दिनांक: 27 जून, 2023
     
    निम्नलिखित 03 राज्यों से निर्वाचित राज्य-सभा के 10 सदस्यों की पदावधि, जुलाई से अगस्त, 2023 तक की अवधि के दौरान उनकी सेवा-निवृत्ति पर समाप्त हो रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:                                                             
     
    क्र.सं.
    राज्य का नाम
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तिथि
    1.
          गोवा
    1
    विनय डी. तेंदुलकर
    28.07.2023
    2.
         गुजरात
    1
    दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
    18.08.2023
    2
    लोखंडवाला जुगलसिंह माथुरजी
    3
    सुब्रमण्यम जयशंकर कृष्णास्वामी
    3.
       पश्चिम बंगाल
    1
    डेरेक ओ ब्रायन
    18.08.2023
    2
      डोला सेन
    3
    प्रदीप भट्टाचार्या
    4
    सुष्मिता देव
    5
    शांता क्षत्री
    6 स
    सुखेंदु शेखर राय
     

    29 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 03 July 2023

  4. भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक के अध्यक्ष को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    सं. 437/केटी-एलए/2023                                              दिनांक: 08 मई, 2023
     
     
    यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 29 मार्च, 2023 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/24/2023 के अनुसार, कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 की घोषणा की है और राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी तारीख से लागू हो गए हैं; और
     
    2.      यतः, 'राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता' के भाग I 'साधारण आचरण' का खंड 2 उपबंधित करता है किः-
     
    "जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दल और अभ्यर्थी व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना से बचेंगे, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर आधारित हो जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।"
     
    3.   यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4) उपबंधित करती है किः-
     
    "किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के संबंध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।"
     

    78 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 July 2023

  5. निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने की स्कीम - स्कीम में संशोधन - पैरा - 6 उप खंड - (iv) - आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टाइम वाउचर उपलब्ध करवाने का प्रावधान - तत्संबंधी।

    सं. 437/टीए-एलए/1/2023/संचार                                  
       दिनांक: 18 जुलाई, 2023
    यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों से परामर्श करने के बाद और अनुच्छेद 324 द्वारा इसमे निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16 जनवरी, 1998 के आदेश (इसमें इसके बाद 'स्कीम') के जरिए निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के लिए एक स्कीम अधिसूचित की और इस स्कीम को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39क के अंतर्गत सांविधिक आधार प्राप्त है;
     
    2.     यतः, स्कीम के पैरा-6 (iv) में निम्नानुसार उपबंध किया गया है:-
     
    “दलों के लिए टाइम वाउचर
    (iv) प्रत्येक पार्टी को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए उन्हें आवंटित कुल समय के बराबर, 5 मिनट और 10 मिनट की अलग-अलग समयावधि के टाइम वाउचर दिए जाएंगे। उस दल के पास किन्हीं भी प्रतिनिधियों को चुनने और उन्हें उन टाइम वाउचरों का उपयोग करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार होगा, बशर्ते ऐसे किसी भी अकेले प्रतिनिधि को या तो दूरदर्शन या आकाशवाणी पर उस दल को आवंटित कुल समय में से 20 मिनट से अधिक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
     
    3.     यतः, आयोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक दलों के साथ इंटरफेस करने के साथ-साथ अन्य लेनदेन/दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण/प्रकटन इत्यादि की सुविधा प्रदान करने के लिए आईटी आधारित विकल्प उपलब्ध करा रहा है;
     
    4.     अब, तदनुसार, आयोग ने स्कीम के पैराग्राफ 7 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया है:-
     
    i)     स्कीम के पैरा 6 के उप-पैराग्राफ (iv) को निम्नलिखित परंतुक के अंतर्वेशन द्वारा संशोधित किया जाता है:
     
    "बशर्ते निर्वाचन आयोग सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करके उक्त टाइम वाउचरों को प्रोसेस करेगा और हकदार राजनीतिक दलों को वितरित करेगा";
     
    ii)     स्कीम में पूर्वोल्लिखित संशोधन इस आदेश की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू होता है।
    iii)    आयोग इस प्रचालन की शुरूआत करने में सहायता पहुंचाने के लिए अलग से एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ-साथ वह प्रभावी तिथि अधिसूचित करेगा जिस दिन से आईटी प्लेटफॉर्म आधारित प्रोसेसिंग और हकदार राजनीतिक दलों को टाइम वाउचरों को जारी करने का यह बदलाव पूरा कर लिया जाएगा।

    90 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 19 July 2023

  6. मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार-अभियान हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार-2023

    मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार-अभियान हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार-2023

    218 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 03 November 2023

  7. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और नागालैण्ड के 43 तापी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन – एग्जिट पोल – तत्संबंधी।

    सं. 576/एग्जिट/2023/एसडीआर/खंड I                           
    दिनांकः 31 अक्तूबर, 2023
     
     
    मुझे एतद्द्वारा आयोग की अधिसूचना सं. 576/एग्जिट/2023/एसडीआर/खंड I, दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा रिकॉर्ड हेतु इसकी एक प्रति आयोग को भेजी जाए।
     
    इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया घरानों, रेडियो, टेलीविजन चैनलों आदि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
     
     

    543 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 07 November 2023

  8. निर्वाचन बंधपत्रों (बांड) के संबंध में विवरणों का प्रस्तुतीकरण- माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2023-अनुस्मारक - तत्संबंधी।

    निर्वाचन बंधपत्रों (बांड) के संबंध में विवरणों का प्रस्तुतीकरण- माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2023-अनुस्मारक - तत्संबंधी।

    137 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 15 November 2023

  9. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    244 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 17 November 2023

  10. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को आयोग का नोटिस

    श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को आयोग का नोटिस

    196 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 21 November 2023

  11. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राज्य के अध्यक्ष को आयोग का नोटिस

    भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राज्य के अध्यक्ष को आयोग का नोटिस

    110 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 24 November 2023

  12. अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजस्थान को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजस्थान को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    200 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 24 November 2023

  13. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन- कर्नाटक सरकार द्वारा तेलंगाना में विज्ञापन-तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन-2023

    आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन- कर्नाटक सरकार द्वारा तेलंगाना में विज्ञापन-तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन-2023

    41 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 30 November 2023

  14. प्रचार अभियान अवधि में राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापन- समाचार पत्रों के अग्र पृष्ठों पर राजनीतिक भविष्‍यवाणियों के रूप में या समाचार सुर्खियो के रूप में छलांकृत राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन-स्काईबस/मास्टहेड लोकेशन

    प्रचार अभियान अवधि में राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापन समाचार पत्रों के अग्र पृष्ठों पर राजनीतिक भविष्यचवाणियों के रूप में या समाचार सुर्खियो के रूप में छलांकृत राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन-'स्काइबस'/'मास्टहेड' लोकेशन सबको एकसमान अवसर उपलब्ध  कराने की व्यावस्थाि को बिगाड़ना

    66 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 30 November 2023

  15. बीआरएस के स्टार प्रचारक श्री के. चन्द्रशेखर राव को आयोग की परामर्शिका

    बीआरएस के स्टार प्रचारक श्री के. चन्द्रशेखर राव को आयोग की परामर्शिका

    78 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 December 2023

  16. श्री राहुल गांधी, सांसद, इंडियन नेशनल काँग्रेस को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    श्री राहुल गांधी, सांसद, इंडियन नेशनल काँग्रेस को आयोग का कारण बताओ नोटिस

    819 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 December 2023

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...