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  1. निर्वाचन के सातवें (7वें) चरण के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची (प्ररूप 7क) – शुद्धिपत्र

    निर्वाचन के सातवें (7वें) चरण के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची (प्ररूप 7क) – शुद्धिपत्र 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  2. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशानिर्देशों के संबंध में।

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशानिर्देशों के संबंध में।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  3. लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता हटाने के संबंध में।

    सं.437/6/अनुदेश/भा.नि.आ./प्रकार्या./आ आ सं./2019         दिनांक : 26 मई, 2019
     
    मंत्रिमंडल सचिव, *
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली
       सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य 
    क्षेत्रों के मुख्‍य सचिव 
      सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य
    क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी  विषय:  लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता हटाने के संबंध में।
     महोदय/महोदया,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से लागू होते हैं और ये निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण होने तक प्रचालन में रहते हैं।
    अब, लोकसभा 2019 के साधारण निर्वाचनों और आन्‍ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा कतिपय उप-निर्वाचनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त की जाती है।
    कृपया इसे सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  4. ECI Notice dated 27.04.2021 to Shri Firhad Hakim, AITC

    ECI Notice dated 27.04.2021 to Shri Firhad Hakim, AITC

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  5. बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020
    दिनांक: 25 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में 
    मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। सचिव,
    भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,
    सरदार पटेल भवन,
    नई दिल्‍ली।   मुख्‍य सचिव,बिहार सरकारपटना, और मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    बिहार
    पटना।  
    विषय: बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
    महोदय,
           मुझे, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 (प्रेस नोट ईसीआई की वेबसाइट – www.eci.gov.in पर उपलब्‍ध है) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार आयोग ने बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्‍वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।
    2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करना निम्‍नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा:- 
    क) देश के ऐसे किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए है परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।   

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 28 September 2020

  6. Application of Model Code of Conduct - General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- reg.

    Application of Model Code of Conduct - General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- reg. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  7. खुले स्थानों और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में निर्देश – तत्संबंधी।

    खुले स्थानों और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में निर्देश – तत्संबंधी।
    (Bilingual)
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 05 September 2018

  8. आदर्श आचार संहिता लागू करना – उप निर्वाचन (गुजरात)

    Bye-election to fill casual vacancies in the state Legislative Assembly of Gujarat - instructions on enforcement of Model code of conduct-
    regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  9. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- छठें चरण के निर्वाचन के लिए विधि एवं न्‍याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना

    लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- छठें चरण के निर्वाचन के लिए विधि एवं न्‍याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 May 2019

  10. स्थानीय निकाय निर्वाचन-सूचना साझा करना- तत्संबंधी।

    स्थानीय निकाय निर्वाचन-सूचना साझा करना- तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 11 December 2015

  11. निर्वाचक नामावलियों की प्रारूप/ अंतिम प्रकाशन की तारीख को मुख्यच निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचक नामावली डालना - निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान मान्य्ताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की मुफ्त आपूर्ति ..

    निर्वाचक नामावलियों की प्रारूप/ अंतिम प्रकाशन की तारीख को मुख्यच निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचक नामावली डालना - निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान मान्य्ताप्राप्त  राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की मुफ्त आपूर्ति – निर्वाचन के दौरान मान्यतताप्राप्ति राजनैतिक दलों के अभ्यंर्थियों के लिए निर्वाचक नामावली की प्रति की मुफ्त आपूर्ति,– गैर मान्यदताप्राप्ता राजनैतिक दलों/एनजीओ/जनता के लिए निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की आपूर्ति – तत्संतबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 September 2018

  12. लोकसभा निर्वाचन , 2019- मप्र के कांग्रेस राज्य के स्टार प्रचारक को आयोग का दिनाँक 12 मई, 2019 का नोटिस

    सं.437/मध्यप्रदेश-लो.स./2019(शिकायत)                               दिनांक: 10 मई, 2019
     नोटिस
                   यत:, आयोग ने दिनांक 10-3-2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/2019 के त‍हत लोकसभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्‍त तारीख से राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और
    2.     यत:, आयोग में श्री नीरज, सदस्‍य, निर्वाचन आयोग समिति, भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 30-4-2019 को एक शिकायत प्राप्‍त की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन नेशनल काँग्रेस के स्‍टार प्रचारक ने दिनांक 29.04.2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जन सभाओं को संबांधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निम्‍नलिखित आपत्तिजनक कथन कहे हैं:
    "….हिन्दुस्तान के सब सरकारी बैंकों के पैसे चुरा कर मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं,  अमीरों को बोलते हैं, भागते रहो, भागते रहो....."
    "….तुमने जम कर खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया, खिलाया की नहीं खिलाया, ये तुमने रू. 30,000/- करोड़ रूपये की घूस ली की नहीं राफेल में, और उड़ना था राफेल और उड़ा दी फाइल......."
    "….आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बन के जब जाओगे तुम 2019 में राफेल के दलाल बन के......."
    "….क्या बात करते हो नरेन्द्र मोदी तुम। तुमसे बड़ा राष्ट्र द्रोही कोई देखा नहीं......."
    "…. जवानों की लाशों पर राजनीति होती है। देश को बांटने का राजनीति होती है......."; और
    3.    यत:, शिकायत को आयोग के दिनांक 02.05.2019 के पत्र के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकरी, मध्य प्रदेश को उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था; और
    4.     यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने दिनांक 02-05-2019 एवं दिनांक 09-05-2019 के अपने पत्र के तहत श्री नवजोत सिंह सिद्धू, द्वारा दिनांक 29-05-2019 को भोपाल में  आयोजित जनसभाओं में दिए गए उनके भाषण की ट्रांस्क्रिप्‍ट सहित अपनी टिप्पणी भेजी है; और
    5.    यत:, राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के 'साधारण आचरण' के भाग 1 का पैरा (2), में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नानुसार उपबंध है:- "अन्‍य राजनैतिक दलों की जब आलोचना की जाए तो इसे उनकी नीतियों एवं कार्यक्रम, विगत रिकार्ड एवं कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। दल एवं अभ्‍यर्थी, अन्‍य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यकलापों से संबंध नहीं रखने वाले निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेगें। असत्‍यापित आरोपों या मिथ्‍या आरोपों  के आधार पर अन्‍य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।"
     6.     यत:, आयोग का दृष्टिकोण है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऊपर यथा उल्लिखित आदर्श आचार के सामान्‍य आचरण के भाग (।) के भाग (2) के उपर्युक्त उपबंधों का प्रथम दष्‍टया उल्‍लंघन किया है; और
    7.     अब, इसीलिए, आयोग ने उपलब्‍ध सामग्री और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा उपबंधों एवं इस मामले से संबंधित अनुदेशों पर विचार करने के पश्‍चात श्री नवजोत सिंह सिद्धू, स्‍टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस को यह नोटिस मिलने के बाद 48 घण्टे के अन्दर इस बारे में अपना स्‍पष्‍टीकरण, यदि कोई हो, उपलब्‍ध कराने के लिए एक अवसर  देने का निर्णय लिया है जिसमें विफल रहने पर आयोग उन्‍हें  आगे का संदर्भ दिए बिना निर्णय लेगा।
    आदेश से,
    (मलय मलिक)
    सचिव
    सेवा में,
     श्रीनवजोत सिंह सिद्धू,
    स्टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस
    (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के माध्यम से)
     1.   कोठी सं. 42,
    सैक्टर-02, चण्डीगढ़।
    2.   इंडियन नेशनल काँग्रेस
    24–अकबर रोड
    नई दिल्‍ली-110001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 11 May 2019

  13. मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार अभियान हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार-2020

    सं. 491/मीडिया पुरस्कार/2020(संचार)
    दिनांक: 20 अक्तूबर, 2020
     
    ज्ञापन 
    मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार अभियान हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार-2020 
           भारत निर्वाचन आयोग वर्ष-2020 के दौरान मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार अभियान हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया घरानों से प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। इसके लिए चार पुरस्कार होंगे- प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, (इलेक्ट्रॉनिक) रेडियो (इलेक्ट्रॉनिक) तथा ऑनलाइन (इंटरनेट) सोशल मीडिया में से प्रत्‍येक के लिए एक।
          ये पुरस्कार सुगम निर्वाचनों के बारे में लोगों को जागरूक करके, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित करके तथा मतदान और पंजीकरण के महत्व और उनकी संगतता के बारे में जन-साधारण के बीच जागरूकता बढ़ा करके निर्वाचक सहभागिता को बढ़ावा देने में मीडिया घरानों के उत्कृष्ट योगदान की पहचान करने के लिए हैं।
          ये पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र और फलक के रूप में होंगे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी, 2021) पर समारोह में प्रदान किए जाएंगे।
    मानदंड
    जूरी निम्नलिखित मानदंडों को अपने मूल्यांकन का आधार बनाएगीः
    मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता कवरेज/मात्रा का विस्तार आम जनता पर प्रभाव के साक्ष्य कोई अन्य सुसंगत कारक प्रविष्टि की शर्तें
          सुसंगत अवधि के दौरान प्रविष्टियों को अवश्य ही प्रकाशित या प्रसारित किया गया हो।
    प्रिंट प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिएः
    सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कार्य का सार-विवरण जिसमें निम्न शामिल होने चाहिएः समाचार मदों/लेखों की संख्या वर्ग से.मी. में कुल मुद्रित स्थान पी डी एफ सॉफ्ट कॉपी अथवा संबंधित वेब एड्रेस का लिंक या समाचार पत्र/लेख की पूर्ण आकार फोटो प्रति/मुद्रित प्रति प्रत्यक्ष सार्वजनिक सम्बद्धता इत्यादि जैसे किसी अन्य क्रियाकलापों के ब्योरे अन्य कोई सूचना रेडियो (इलेक्ट्रॉनिक) या टेलीविजन प्रसारण (इलेक्ट्रॉनिक) संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिएः
    1.       सुसंगत अवधि के दौरान किए गए प्रचार अभियान/कार्य पर विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः
    (i)             रेडियो प्रसारण/टेली प्रसारण की आवृत्ति और कालावधि सहित सामग्री (सी डी या डी वी डी या पेन ड्राइव में) तथा कालावधि के दौरान प्रत्येक स्पॉट के ऐसे प्रसारण का कुल समय
    (ii)           सभी स्पॉटस समाचार हेतु कुल प्रसारण समय का योग
    (iii)         कालावधि, रेडियो प्रसारण/टेली प्रसारण तारीख तथा समय और आवृत्ति सहित सी डी या डी वी डी या पेन ड्राइव अथवा अन्य डिजीटल मीडिया में मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम या समाचार लेख
    2.       प्रत्यक्ष सार्वजनिक सम्बद्धता इत्यादि जैसे अन्य क्रिया कलाप
    3.       अन्य कोई सूचना
    ऑनलाइन (इंटरनेट) सोशल मीडिया प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्‍य शामिल होने चाहिए :
    1.      सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कार्य का सार-विवरण जिसमें पोस्‍ट/ब्‍लाग/प्रचार/ट्वीट/लेख आदि की संख्‍या शामिल होनी चाहिए
    2.      संबंधित लेख की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी या संबंधित वेब एड्रेस का लिंक
    3.      प्रत्यक्ष सार्वजनिक सम्बद्धता इत्यादि जैसे किसी अन्य क्रियाकलाप के ब्योरे
    4.      अन्‍य कोई सूचना
    महत्वपूर्ण
    अंग्रेजी/हिन्दी से इतर अन्य किसी भाषा में प्रस्तुत प्रविष्टियों के साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करना अपेक्षित होगा। प्रसारण सामग्री प्रस्तुत करने वाले प्रतिस्पर्धी को इस बात से अवगत होना चाहिए कि जूरी फीचर/कार्यक्रम के केवल प्रथम 10 मिनट का ही उपयोग कर सकती है। आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे। प्रविष्टियों में मीडिया घराने का नाम, पता, टेलीफोन और फैक्स नंबर तथा ई-मेल होने चाहिए। अन्तिम तिथिः प्रविष्टियां निम्नलिखित पते पर 20 नवंबर, 2020 को या उससे पहले अवश्य पहुंच जानी चाहिए।
      श्री पवन दीवान,
    अवर सचिव (संचार)
    भारत निर्वाचन आयोग,
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
    नई दिल्ली – 110001
    ई मेल- media.election.eci.@gmail.com
               Pawandiwan@eci.gov.in
    दूरभाषः 011-23052133

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  14. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- छठें चरण के निर्वाचन के लिए अधिसूचना

    लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- छठें चरण के निर्वाचन के लिए अधिसूचना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 09 May 2019

  15. LIST OF CONTESTING CANDIDATES FOR THE SIXTH (6) PHASE OF ELECTIONS (FORM 7A)

    LIST OF CONTESTING CANDIDATES FOR THE SIXTH (6) PHASE OF ELECTIONS (FORM 7A)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 10 May 2019

  16. श्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी को नोटिस

    सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II                         
    दिनांकः 06 फरवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:  
    ‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 
    3.    यतः, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 05 फरवरी, 2020 की एक शिकायत प्राप्त की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निम्नलिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित आरोप लगाए हैं- 
    "-------------------जिस प्रकार की परिस्थितियों को जो जन्म भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे रहीं हैं बहुत बड़ा बवाल यह लोग करने जा रहे हैं। और इनकी तैयारी है 2 तारीख को बड़ा बवाल करने की तैयारी है जो इन्होंने कॉल दी है शाहीन बाग़- जामिआ के इलाके में और एक बड़ा बवाल दिल्ली में होगा। ----------------"; और 
    4.    यतः, एएनआई को दिए गए उपर्युक्त साक्षात्कार में आपके प्रश्नगत बयानों की ट्रांसक्रिप्ट और उक्त बयान की रिकॉर्डिंग वाली सीडी संलग्न है; और 
    5.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि, आपने ऊपर उल्लिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित बयान देकर आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है और यह भी सच्चाई है कि उपर्युक्त बयानों से आम जनता और निर्वाचकों में भय और डर पैदा हो सकता है; 
    6.    अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। 
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
     
    (अनुलग्नकः यथोपरि) 
    सेवा में
          श्री संजय सिंह,
          आम आदमी पार्टी,
          129-131, नॉर्थ एवेन्यू,
          नई दिल्ली-110001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  17. Commission's Notice to Shri. Omkar Singh Markam,Minister Govt of Madhya Pradesh-reg.

    Commission's Notice to
    Shri. Omkar Singh Markam,
    Minister Govt of Madhya Pradesh-reg.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 10 May 2019

  18. Directions to candidates and political parties for publishing declaration regarding criminal cases of candidates and Amendment in Form 26 (addressed to the Political Parties)

    Directions to candidates and political parties for publishing declaration regarding criminal cases of candidates and Amendment in Form 26 (addressed to the Political Parties) 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 10 October 2018

  19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का साधारण निर्वाचन-मतगणना, सवेतन अवकाश, शराब की बिक्री और मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने के संबंध में अनुदेश

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020: -
    1.   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020– मतगणना – तत्‍संबंधी। 
    2.   मतदान वाले दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना-तत्‍संबंधी।  
    3.   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 - मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध-तत्‍संबंधी।  
    4.    रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतगणना हॉल के अन्‍दर मोबाइल फोन ले जाना

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 14 January 2020

  20. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पुरम, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2021
    दिनांकः 26 फरवरी, 2021
     
    सेवा में
    1.      मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
    2.      सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
    3.      निम्नलिखित सरकारों के मुख्य सचिवः-
    असम, दिसपुर; केरल, तिरूवनन्तपुरम; तमिलनाडु, चेन्नई; पश्चिम बंगाल, कोलकाता; पुदुचेरी, पुदुचेरी; 4.      मुख्य निर्वाचन अधिकारी
    असम, दिसपुर; केरल, तिरूवनन्तपुरम; तमिलनाडु, चेन्नई; पश्चिम बंगाल, कोलकाता; पुदुचेरी, पुदुचेरी  
    विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पुरम, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना। 
    महोदय/महोदया, 
          मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 और सं. ईसीआई/पीएन/17/2021 दोनों दिनांक 26 फरवरी, 2021 (प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट "https:/eci.nic.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनके द्वारा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पपुरम्, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की है। 
    2.    आयोग ने यह अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन जारी निधियां निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगीः-
    क)    संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन जारी है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत, यदि ऐसी कोई योजना क्रियाशील हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।
    ख)    इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, उनके लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)    संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
    घ)    जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियां उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री अधिप्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो, उन्हें कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 02 March 2021

  21. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त निर्वाचकों और कोविड-19 के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना।

    सं. 52/2020/एसडीआर/खंड ।
    दिनांक: 17 सितंबर, 2020
    सेवा में
           मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    1.   बिहार
    2.   असम
    3.   छत्तीसगढ़
    4.   गुजरात
    5.   हरियाणा
    6.   झारखंड
    7.   कर्नाटक
    8.   केरल
    9.   मध्य प्रदेश
    10. नागालैंड
    11. तमिलनाडु
    12. उत्तर प्रदेश
    13. पश्चिम बंगाल
    14. ओडिशा
    15. मणिपुर, और
    16. तेलंगाना
     
    विषय:  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त निर्वाचकों और कोविड-19 के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना।
     
    महोदय,
           मुझे उद्धृत विषय पर आयोग की दिनांक 17 सितंबर, 2020 की दो अधिसूचनाएं सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-। इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रतियां आयोग को भी अग्रेषित की जाएं।  
           वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी), पीडब्ल्यूडी (एवीपीडी) और कोविड-19 (एडीसीओ) की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
          
    कृपया पावती दें।  
     
    आपका
     
    (एन.टी. भूटिया)
    सचिव  
     
    Secretary

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 28 September 2020

  22. Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- regarding.

    Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- regarding. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  23. Updated List of state level master trainers (SLMTs) trained at IIIDEM from January, 2013 to mid July, 2013.

    Updated List of state level master trainers (SLMTs) trained at IIIDEM from January, 2013 to mid July, 2013.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 11 July 2013

  24. बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी।

    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु/प्रकार्या./एमसीसी/2020
    दिनांक : 25 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में,
          मंत्रिमंडल सचिव,
          भारत सरकार,
          राष्ट्रपति भवन,
          नई दिल्ली।       मुख्‍य सचिव
          बिहार सरकार,
          पटना, और         मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
          बिहार,   पटना।         
    विषय : बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी। 
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित कराने के लिए अनुसूची की घोषणा की है। अतः आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के साथ ही ‘आदर्श आचार संहिता’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-
    1.        सम्पत्ति का विरूपण- पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2015-सीसीएस, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015; सं. 437/6/अनुदेश/2012-सीसीएण्डबीई दिनांक 18 जनवरी, 2012 तथा सं. 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 में निहित ईसीआई अनुदेशों में सम्पत्ति के विरूपण के रोकथाम का प्रावधान है। आयोग ने अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध रूप से कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित यथानिर्धारित निदेश दिए हैं-
    (क) सरकारी सम्पत्ति का विरूपण- इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय तथा कैम्पस शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी सम्पत्ति पर मौजूद सभी प्रकार के भित्ति लेखन (वॉल राइटिंग), पोस्टर्स/पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचनों की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।
    (ख) सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण तथा सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग- सार्वजनिक सम्पत्ति में तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन खंभों, नगर निगम/ नगर पालिका/स्थानीय निकाय के भवनों आदि में भित्ति लेखन/पोस्टरों/ किसी अन्य रूप में विरूपण के पर्चे के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या, कट आउट/ होर्डिंग, बैनर, फ्लैग इत्यादि को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिया जाएगा।
    (ग) सम्पत्ति का विरूपण- निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 72 घंटो के भीतर हटा दिया जाएगा।
    2.        सरकारी वाहनों का दुरूपयोग- आयोग के दिनांक 10 अप्रैल, 2014 के पत्र सं. 464/अनुदेश/2014/ईपीएस में निहित समेकित अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (निर्वाचन से संबंधित किसी सरकारी ड्यूटी का निष्‍पादन करने वाले पदाधिकारियों को छोड़कर) निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य या निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा (उसमें उल्लिखित कुछ अपवादों के अध्‍यधीन)। ‘सरकारी वाहन’ शब्द का अर्थ ऐसे वाहनों से है और इसमें ऐसे वाहन शामिल होंगे जो परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हों या प्रयुक्त किए जाने योग्य हों, चाहे वे यांत्रिक शक्ति या अन्यथा द्वारा चालित हों, और इनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र/राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगर निगम, विपणन बोर्ड, सहकारी समितियां या ऐसे कोई अन्य निकाय शामिल होंगे जिसमें सार्वजनिक निधियां निवेशित की गई हों, भले ही कुल निधियों में से एक छोटा सा हिस्सा ही हों, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए निर्वाचनों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
    3.        सार्वजनिक-राजकोष की लागत पर विज्ञापन- दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/1/2014-सीसी एंड बीई में आयोग के अनुदेशों में यह प्रावधान है कि निर्वाचन अवधि के दौरान सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों में विज्ञापन दिए जाने और राजनीतिक समाचार एवं प्रचार-प्रसार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जनसंचार के दुरूपयोग से निरपवाद रूप से बचा जाना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी विज्ञापन को दूरदर्शन प्रसारण या प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है, तो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों का दूरदर्शन प्रसारण/प्रकाशन तत्काल रोक दिया जाए तथा घोषणा की तारीख से किन्हीं भी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिन्ट मीडिया में ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न हो, तथा इसे तत्काल वापिस ले लिया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त पश्चात् सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी विज्ञापन को हटाने/रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। 
    4.        आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक पदाधिकारी का फोटो- दिनांक 20 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2014- सीसी एंड बीई में निहित ईसीआई अनुदेश में यह प्रावधान है कि केन्द्र/राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को हटा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यीय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी के फोटो को हटाने/छिपाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। 
    5.        विकास/निर्माण संबंधी कार्यकलाप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी शिकायत को विधिमान्य बनाने की स्थिति में संदर्भ हेतु कार्य की निम्नलिखित सूची प्राप्त करेंगेः
                  i.     ऐसे कार्य, जिसे स्थल पर पहले ही आरंभ किया जा चुका है।
                 ii.      ऐसे नए कार्य, जिसे स्थल पर आरंभ नहीं किया गया है।
    6.        व्यय अनुवीक्षण तथा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए कार्यकलाप-घोषणा के बाद उड़न दस्ता, एफ एस टी, वीडियो टीम, शराब/नकदी/निषिद्ध नशीले पदार्थों के लिए गहन जांच,ड्रग/स्वापक के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग के उड़न दस्तों को तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए।
    7.        शिकायत निगरानी प्रणाली- निर्वाचन कराए जाने वाले राज्य में वेबसाइट तथा कॉल सेन्टर पर आधारित एक शिकायत निवारण प्रणाली होगी। कॉल सेन्टर का टोल फ्री नंबर 1950 है। टोल फ्री कॉल सेन्टर नंबर पर कॉल करके या वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज करके की जा सकती है। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस द्वारा या कॉल सेन्टर द्वारा भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाएगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के विवरण भी देख सकते हैं। यह प्रणाली घोषणा के 24 घंटे के भीतर क्रियाशील होनी चाहिए। सभी शिकायतों को यथासमय एवं उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को अवश्य सक्रिय किया जाए तथा विशेष रूप से पर्याप्त कार्मिक शक्ति तैनात की जाए एवं अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए, नियंत्रण कक्ष में चौबीस घंटे लोगों की तैनाती की जाए तथा किसी टाल-मटोल या शंका से बचने के लिए उनका ड्यूटी रोस्टर अवश्य बनाया जाए।
    8.        आईटी एप्लीकेशन-आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आई टी एप्लीकेशन घोषणा किए जाने के साथ ही चालू हो जाएंगी।
    9.        मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार करना- निर्वाचन संबंधी प्रमुख गतिविधियों का प्रचार मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सभी आवश्यक सूचना का प्रचार-प्रसार रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा के माध्यम से किया जाएगा सरकारी चैनल में मतदाता शिक्षा संबंधी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।
    10.      शैक्षणिक संस्थान तथा सिविल सोसाइटी से सक्रिय सहयोग- आम जनता तथा अन्य हितधारकों में निर्वाचन संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए शैक्षणिक  संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी से सहयोग लिया जा सकता है।
    11.      मीडिया सेन्टर- मीडिया के माध्यम से ईवीएम/वीवीपीएटी के प्रयोग सहित निर्वाचन प्रणाली के बारे में मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
    12.      एमसीएमसी/डीईएमसी- दिनांक 24 मार्च, 2014 के पत्र सं. 491/एमसीएमसी/2014/संचार में निहित ईसीआई अनुदेश में यह प्रावधान है कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले उनके प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए जिला तथा राज्य स्तर, जैसी भी स्थिति हो, पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से सम्पर्क करेंगे। आयोग ने उपर्युक्त पत्र में निहित अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए हैं।
    13.      नियंत्रण कक्ष- जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष तत्काल अवश्य चालू किया जाए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त कार्मिक शक्ति की तैनाती तथा अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ईसीआई सचिवालय में शिकायत निवारण केन्द्र सहित एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 28 September 2020

  25. आयोग का दिनाँक 12 मई, 2019 का भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गिरिराज सिंह को आदेश

    सं.437/ईएस-1/बिहार-लो.स./2019                                                             दिनांक 12 मई, 2019
    आदेश
    यत:, आयोग ने दिनांक 10/03/2019 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/2019 के तहत  लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करवाने के लिए अनुसूची की घोषणा की है और उसी तारीख से ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और
    यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के अपने पत्र के तहत बिहार में जी0 डी0कालेज, बेगुसराय में, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को श्री गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए भाषण की एक वीडियो क्लिप की प्रति अग्रेषित की, जिसमें उन्‍होंने  निम्‍नलिखित वक्‍तव्‍य दिया था:-
     ‘’…………….. जो वन्‍दे मातरम् न‍हीं कह सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन न‍हीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा –दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे उसी भूमि पर कब्र भी नहीं बनाया, तुम्‍हें तो तीन हाथ की जगह भी चाहिए अगर तुम नहीं कर पाओगे तो देश कभी माफ न‍हीं करेगी...........’’ ; और
    यत:, य‍ह भी सूचित किया गया है कि लोक प्रति‍निधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 125, 123  (3क) और भारतीय दंड संहिता अधिनियम की धारा 153क, 153 ख, 295 क,  171 ग, 188, 298 और 505 (ii) के अधीन इन वक्‍तव्‍यों के लिए बेगुसराय नगर थाना में एफ आई आर दर्ज करवाई गई है; और
    यत:, आयोग ने उपर्युक्‍त उद्धत वक्‍तव्‍य देने के लिए आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के उल्‍लंघन हेतु 24-बेगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थ‍ी को दि‍नांक 29 अप्रैल, 2019 को कारण बताओ नोटिस सं.437/ईएस-1/बिहार-लो.स./2019 जारी कि‍या है;
    यत:, आयोग के ऊपर उल्‍ल‍िखित नोटिस के जवाब में श्री गिरि‍राज सिंह से दिनांक 30.04.2019 को एक उत्‍तर प्राप्‍त हुआ है; और
    यत:, आयोग ने श्री गिरिराज सिंह के दिनांक 30.04.2019 के पूर्वोक्‍त उत्‍तर में दी गई विषय-वस्‍तु और प्रकथनों को ध्‍यानपूर्वक पढ़ा, जिसमें उन्‍होंने अन्‍य बातों के साथ-साथ विवादास्‍पद कथन देना स्‍वीकार किया है; और
    यत:, दिनांक 30.04.2019 के उपर्युक्‍त उल्‍ल‍िखित उत्‍तर में यह बताया गया है कि,    ‘’याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह ने लोक प्रतिनिधि‍त्‍व अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्‍लंघन नहीं किया है और न ही उन्‍होंने किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ ऐसा किसी भी प्रकार का कथन कहा है’’ ;  और  
    यत:, इसके अतिरिक्‍त उन्‍होंने यह भी कहा है कि ‘’ पूरे कथन को पढ़ने के पश्‍चात ऐसा कुछ नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता का इरादा किसी धर्म या जाति के प्रति द्वेष करने का है या था ’’, और
    यत: आयोग ने उसके विवादास्‍पद भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर देखा है और यह आश्‍वस्‍त है कि उन्‍होंने एक आपत्‍त‍िजनक भाषण दिया है जिसकी भाषा एवंम भाव ऐसा है जिससे वर्तमान मतभेद बढ़ेंगें या विभि‍न्‍न धार्मिक समुदायों के बीच द्वेष पैदा होगा और इस प्रकार से यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्‍लंघन है; और
    यत: आयोग ने यह पाया है कि, श्री गिरिराज सिंह को निर्वाचनों का ध्रुवीकरण करने की संभावना एवं प्रकृति वाले बयान देने से स्‍वयं को रोकना चाहिए था, जो केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है जहाँ बयान दिया गया है, अपितु इस डि‍जिटल युग में सूचना का तेजी से प्रसार होने की वजह से यह अन्‍य क्षेत्रों तक भी पहुंच जाता है; और
    यत:, आयोग ने, इस मामले पर विचार-विमर्श करते हुए, ऐसी सार्वजनिक बयानबाजी  पर अपनी चिंता व्‍यक्‍त की है, जो निर्वाचन प्रक्रिया को दूषि‍त करती है; और
    यत:, आयोग का यह भी विचार है कि श्री गिरिराज सिंह ने अपने विवादास्‍पद भाषण में धार्मिक आधार पर बयानबाजी की है जो ‘’ राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थ‍ियों के मार्ग‍दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता ’’ के ‘साधारण संचालन’ के भाग I के पैरा 3 और पैरा 4 के प्रावधानों के उल्‍लंघन के समान है जिसमें यह विनिर्द‍िष्‍ट है कि:-
    (3)    मतों को हासिल करने के लिए जाति‍ या सांप्रदायि‍क भावनाओं की कोई अपील नहीं की जाएगी........................
    (4)    सभी दल और अभ्‍यर्थी ईमानदारी से ऐसे सभी कार्यकलापों से बचेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन “भ्रष्‍ट आचरण” और अपराध होते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्‍वत देना………………, मतदाताओं को डराना-धमकाना और यह की उन्‍होंने वर्ष 1995 की सिविल अपील सं.8339 के साथ-साथ वर्ष 1992 की सिविल अपील सं.37 (अभिराम सिंह बनाम सी.डी.कोम्‍माचेन एवं अन्‍य) में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अवमानना की है।
    अत: अब, आयोग उन्‍हें एमसीसी के उल्‍लंघनों से संबंधित मामले में जारी किए गए या जारी किए जाने वाले कि‍सी भी आदेश/नोटिस के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बेगुसराय में निर्वाचन प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए विवादास्‍पद बयानों की निंदा करता है और ऊपर उल्‍ल‍िखित कदाचार के लिए 24-बेगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री गिरिराज सिंह, नेता, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थी की भर्त्‍सना करता है। आयोग आदर्श आचार संहिता की वैध-अवधि‍ के दौरान श्री गिरि‍राज सिंह को अपने सार्वजनिक बयानों में सावधान रहने के लिए भी सख्‍त चेतावनी देता है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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