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  1. Bye-election to the Maharashtra Legislative Council from Dhule-cum-Nandurbar Local Authorities' Constituency-Amendment Notification-regarding.

    Bye-election to the Maharashtra Legislative Council from Dhule-cum-Nandurbar Local Authorities' Constituency-Amendment Notification-regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 August 2020

  2. Bye-election to the Telangana Legislative Council from Nizamabad Local Authorities’ Constituency - Amendment Notification -reg.

    Bye-election to the Telangana Legislative Council from Nizamabad Local Authorities’ Constituency - Amendment Notification -reg.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 August 2020

  3. ORDER - ECI DEFERS RAJYA SABHA POLL IN VIEW OF COVID-19; FRESH DATE TO BE ANNOUNCED LATER

    ORDER - ECI DEFERS RAJYA SABHA POLL IN VIEW OF COVID-19; FRESH DATE TO BE ANNOUNCED LATER

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 August 2020

  4. Special Summary Revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2020 as the qualifying date in the State of Maharashtra

    No.24/2019-ERS(Vol-IV)                                                                                Dated:  12th  March, 2020
     
    To,         
    Joint Secretary (Estt./ PG) & CVO,        
    Ministry of Defence,     
    South Block     
    New Delhi.  2.  Joint Secretary to the Govt. of India,      
    Ministry of Home Affairs,     
    North Block,      
    New Delhi  Joint Secretary (Administration)
      Ministry of External Affairs,
      South Block,
      New Delhi-110011.   The Director                                                                                                            
     Directorate General Border Roads,
     Seema Sadak Bhawan,       
    Ring Road, Delhi Cantonment,        
    New Delhi- 110010. Chief Electoral Officer,
     Maharashtra,
     Mumbai.  Subject:     Special Summary Revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2020 as the qualifying date in the State of Maharashtra - regarding.
    Sir,
                I am directed to state that in order to provide opportunity for enrollment to unenrolled eligible service electors specifically those who are going to be eligible with reference to 01.01.2020 as the qualifying date so that after enrollment they can exercise their voting right in the future elections as well as to get the last part updated, the Commission has decided to undertake Special Summary Revision of last part of electoral rolls in the State of Maharashtra with reference to 1st January, 2020, as the qualifying date, as per the following schedule:-
    Schedule for Special Summary Revision of the last parts of electoral rolls, 2020 in Maharashtra
    S.No.
    Stages of Special Summary Revision of last part of electoral rolls, 2020
    Date/Period
     
    1.
    Draft publication of last parts of electoral rolls
    (Mother roll i.e. as finally published w.r.t. 1st January, 2019 as the qualifying date in recently concluded 2nd special summary revision of last part + one or two supplements, as the case may be, of continuous updating period)
    On 13.03.2020
    (Friday)
    2.
    Period for receiving Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned
    Verification and scanning of Forms. Preparation of XML files, Uploading of XML files along with signed and verified Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned. From 13.03.2020 (Friday) to
    15.04.2020 (Wednesday)
    3.
    Process and Disposal of signed and verified Forms along with XML files by EROs
    Returning of incomplete Forms/XML files by EROs concerned. By 30.04.2020
    (Thursday)
    4.
    Resubmission of corrected Forms/XML files by Record Officers/Commanding Officers/Authorities
    Final orders by EROs. By 11.05.2020
    (Monday)
    5.
    Final publication of the last parts of the electoral rolls.
    On 15.05.2020
    (Friday)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 17 March 2020

  5. Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date in Jharkhand - Programme

    No.23/2019-ERS (Vol.-VI)
    Dated: 6th March, 2020
    To,
                Chief Electoral Officer,
                 Jharkhand,
                 Ranchi.
     Subject: - Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme- regarding.
    Reference:-
        1.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 25.07.2019
        2.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 31.07.2019
        3.  Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 02.08.2019
        4.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 30.08.2019
        5.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 28.09.2019
        6.  Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 12.10.2019
    Sir,
    I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year). Since general election to Legislative Assembly of Jharkhand has recently been concluded, the Commission has decided that a Special Summary Revision be undertaken in your State to give opportunity to the left out electors and new electors who are going to be eligible for enrollment with reference to 01.01.2020 as the qualifying date. The Commission, taking all aspects into consideration, has directed to undertake Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2020 as qualifying date in the State of Jharkhand as per the schedule below:- 
     
    Sl.No.
    Activity
    Period
    Pre- Revision activities:-
    1.
    Preparation of publicity Materials/Training Materials etc.
    By 16th March 2020 (Monday)
    a) Cascaded Training of Officers State Level training of DLMTs
    16th to 19th March 2020
    b) District level Training of ALMTs
    21st March to 24th March 2020
    c) Block level Training of Supervisors and BLOs
    26th March to 27th March 2020
      2.
    Elector’s Verification Programme (EVP) in a campaign mode with the help of SVEEP and other pre-revision activities including rationalization of polling stations.
     From 30th March 2020 (Monday) to 30th April 2020 (Thursday)
    Revision Activities:-
    3.
    Publication of Integrated draft electoral roll
    On 8th May 2020 (Friday)
    4.
    Period for filing claims & objections
    8th May 2020 (Friday) to
    8th June 2020  (Monday)
    5.
     
     
    Special campaign dates
     
     
    16th May 2020 (Saturday)& 17th May 2020 (Sunday), and
    23rd May 2020 (Saturday)&24th May 2020 (Sunday)
    6.
    Disposal of claims and objections
    By 18th  June 2020 (Thursday)
    7.
    Updating database and printing of supplements
    By 29th June 2020  (Monday)
    8.
    Final publication of electoral roll
    On 7th July 2020 ( Tuesday)
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 17 March 2020

  6. फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 February 2020

  7. Notice to Sh. Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi

    General Election to legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020-Notice to Sh. Arvind Kejriwal in the matter of violation of provisions of Model Code of Conduct -regarding

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 February 2020

  8. हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण- तत्‍संबंधी।

    सं. 24/2019-ईआरएस (खंड-IV)                               दिनांक: 5 फरवरी, 2020
    सेवा में,
    1.   संयुक्‍त सचिव (स्‍था./पीजी) एवं सीवीओ ,रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली ।  
    2.   संयुक्‍त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली  
    3.   संयुक्‍त सचिव (प्रशासन) विदेश मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली – 110011 
    4.   निदेशक, सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्‍ली छावनी, नई दिल्‍ली – 110010  
    5.   मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़। 
     
    विषय: - हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण-  तत्‍संबंधी।  
    महोदय
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर-नामांकित पात्र सेवा निर्वाचकों, विशेषतः वे जो अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2020 को पात्र हो जाएंगे, के नामांकन के लिए एक अवसर देने, ताकि वे नामांकित होने के पश्‍चात आसन्‍न साधारण निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और साथ ही अंतिम भाग अद्यतन किया जा सके, के लिए आयोग ने हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2020 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार-पुनरीक्षण नीचे दी गई सूची के अनुसार आयोजित करवाने का निदेश दिया है:-
         
    हरियाणा राज्‍य में निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण की अनुसूची
    क्रम सं.
    निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण के चरण
    दिनांक/अवधि
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का प्रारूप प्रकाशन
    (मूल नामावली अर्थात् अंतिम भाग के हाल ही में समाप्‍त हुए दूसरे (2) विशेष सार पुनरीक्षण में अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में अंतिम रूप से यथाप्रकाशित + निरन्‍तर अद्यतन अवधि के एक अथवा दो अनुपूरक, जैसा भी मामला हो)
    10.02.2020(सोमवार) को
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा फार्म प्राप्‍त करने की अवधि
    -फार्मों का सत्‍यापन एवं स्‍कैन करना। 
    -एक्‍सएमएल फाइलों की तैयारी,
    -संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा हस्‍ता‍क्षरित एवं सत्‍यापित करने के साथ-साथ एक्‍सएमएल फाइलों को अपलोड करना।
    10.02.2020(सोमवार) से 12.03.2020 (गुरूवार) तक
      निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा एक्‍सएमएल फाइलों सहित हस्‍ताक्षरित एवं सत्‍यापित फार्मों की प्रक्रिया एवं निपटान
    -संबंधित निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपूर्ण फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों को लौटाना।
    24.03.2020 (मंगलवार) तक
      संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सही फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों का पुन: प्रस्‍तुतीकरण
    -ईआरओ द्वारा अंतिम आदेश।
    22.04.2020 (बुधवार) तक
      निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन
    30.04.2020 (गुरूवार) तक
     2.    आपके राज्‍य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है और वर्तमान में निर्वाचक नामावली का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। मौजूदा पुनरीक्षण के आदेश गैर-नामांकित पात्र सेवा कार्मिकों के अधिकतम रजिस्‍ट्रेशन के लिए और अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 से निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण के दौरान रजिस्‍ट्रेशन नहीं करवा सकने वाले और तैनातियों में निरंतर परिवर्तन अथवा किसी अन्‍य कारण से तथा अपनी पूर्व घोषणाओं को बदलवाने के इच्‍छुक पंजीकृत सेवा मतदाताओं के लिए दिए जा रहें हैं। इसके अतिरिक्‍त, निर्धारित फार्मेट में रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा किए गए विलोपन की सिफारिश पर, ऐसे व्‍यक्ति, जो मृत्‍यु, सेवानिवृत्ति, स्‍थानान्‍तरण या किसी अन्‍य कारण से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह गए हैं, के नामों को उचित सम्‍यक प्रक्रिया अपनाने के पश्‍चात संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा हटा दिया जाएगा।      
    3. सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्रता 
     3.1  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्‍य निवासी होना निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु मूलभूत शर्तों में से एक है। हालांकि, धारा 20(3) में उक्‍त शर्त के अपवाद के लिए प्रावधान है, जिसमें यह निर्धारित है कि सेवा अर्हता रखने वाले किसी भी व्‍यक्ति को आमतौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जिसका वह अपनी सेवा अर्हता की वजह से उस तारीख को सामान्‍य रूप से निवासी होगा। दूसरे शब्‍दों में, सेवा अर्हता रखने वाले व्‍यक्ति को अपने मूल जन्‍म स्‍थान पर सेवा मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है, भले ही वह वास्‍तव में तैनाती के स्‍थान पर रह रहा हो, जो कि उसके मूल स्‍थान से अलग हो।
     
    3.2   लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप-धारा(8) के अधीन निम्‍नलिखित श्रेणियों के सेवा कार्मिक के पास “सेवा अर्हता” होती है:-
    (क) संघ के सशस्‍त्र बलों का एक सदस्‍य होना; या
    (ख) ऐसे बल का एक सदस्‍य होना, जिस पर सेना अधिनियम, 1950 (1950
        का 46) के उपबंध, संशोधन सहित या उसके बिना, लागू किए गए हैं,
    (ग) किसी राज्‍य के सशस्‍त्र पुलिस बल का एक सदस्‍य होना, और उस राज्‍य से बाहर
        सेवा करना; या
    (घ) एक ऐसा व्‍यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी
       पद पर कार्यरत हो।
     3.3   सेवा मतदाताओं के नाम प्रत्‍येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल होते हैं।
     3.4   उपर्युक्‍त चार श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के सेवा मतदाता और साधारण रूप से उसके साथ निवास करने वाली पत्‍नी भी अपने पति के साथ एक निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। हालांकि, किसी महिला सेवा कार्मिक का पति उसके साथ रहता है तो यह छूट उसे उपलब्‍ध नहीं है।
    3.5   निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में निर्वाचक के रूप में नामांकन के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्‍त सेवा अर्हता धारक, प्रत्‍येक व्‍यक्ति को निर्धारित सांविधिक फार्म 2, 2क, या 3 (निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में संलग्‍न), जैसा भी लागू हो, में उसमें मांगे गए पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन करना होगा। तत्‍काल संदर्भ के लिए, उक्‍त फार्मों की प्रत्‍येक की एक-एक प्रति संलग्‍न है। ये फार्म ‘’ई-नामावली में पंजीकरण के लिए फार्म’’ शीर्षक के अधीन आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर भी उपलब्‍ध है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 February 2020

  9. श्री योगी आदित्यनाथ को आयोग का नोटिस

    सं.437/डीएल-एलए/11/2020/-एनएस-II                      
    दिनांकः 6 फरवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में यह प्रावधान है कि:  
     "अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।"; और 
    3.    यतः, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके, दिनांक 4.2.2020 के पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके साथ आपके द्वारा 1 फरवरी 2020 को करावल नगर, दिल्ली में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट अग्रेषित की गई है।
          सीडी में आपके द्वारा दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट नीचे दी गई हैः
    "आज आतंकवादिओं को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर काँग्रेस को था या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसे घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है, आपने देखा होगा कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है यानी उसे दिल्ली के जनता पर विश्वास नहीं अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह कर के पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री से कह करके अपने पक्ष में बयान दिलवाये जा रहे हैं। भाइयों बहनों इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिये बहुत ठीक से पहचान लीजिये"; और    
    4.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि उपर्युक्त बयानों के द्वारा आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    5.    अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को अप. 05.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त बयान देने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।
     
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
          श्री योगी आदित्यनाथ,
          उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  10. श्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी को नोटिस

    सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II                         
    दिनांकः 06 फरवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:  
    ‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 
    3.    यतः, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 05 फरवरी, 2020 की एक शिकायत प्राप्त की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निम्नलिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित आरोप लगाए हैं- 
    "-------------------जिस प्रकार की परिस्थितियों को जो जन्म भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे रहीं हैं बहुत बड़ा बवाल यह लोग करने जा रहे हैं। और इनकी तैयारी है 2 तारीख को बड़ा बवाल करने की तैयारी है जो इन्होंने कॉल दी है शाहीन बाग़- जामिआ के इलाके में और एक बड़ा बवाल दिल्ली में होगा। ----------------"; और 
    4.    यतः, एएनआई को दिए गए उपर्युक्त साक्षात्कार में आपके प्रश्नगत बयानों की ट्रांसक्रिप्ट और उक्त बयान की रिकॉर्डिंग वाली सीडी संलग्न है; और 
    5.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि, आपने ऊपर उल्लिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित बयान देकर आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है और यह भी सच्चाई है कि उपर्युक्त बयानों से आम जनता और निर्वाचकों में भय और डर पैदा हो सकता है; 
    6.    अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। 
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
     
    (अनुलग्नकः यथोपरि) 
    सेवा में
          श्री संजय सिंह,
          आम आदमी पार्टी,
          129-131, नॉर्थ एवेन्यू,
          नई दिल्ली-110001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  11. श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त, अपराध (एसयूआई एवं आईएससी) द्वारा दिए गए अवांछित वक्तव्‍यों के मामले में पुलिस आयुक्‍त दिल्‍ली को आयोग का दिनांक 05 फरवरी, 2020 का पत्र।

    सं.437/डीएल-एलए /2020/ एन एस-II                                                  
    दिनांक- 5 फरवरी 2020
     
    सेवा में,
           पुलिस आयुक्त,   
           पुलिस मुख्यालय, 
              नई दिल्ली।
     
    विषय:   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन: श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त, अपराध(एसयूआई एवं आईएससी) द्वारा दिया गया अवांछित सार्वजनिक वक्तव्य - तत्संबंधी।
     
     महोदय,
              मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के ध्यान में श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त, अपराध (एसयूआई एवं आईएससी) द्वारा 4 फरवरी 2020 को एक जाँच के सम्बन्ध में मीडिया से वार्तालाप करने सम्बन्धी एक दृष्टांत लाया गया है,जिसके राजनीतिक अर्थबोध हैं।इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि श्री देव ने शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन स्थल पर हुई गोलीबारी  की घटना में जांच का संदर्भ देते हुए मीडिया में यह वक्तव्य दिया कि गोलीबारी  करने वाला व्यक्ति एक वर्ष पहले अपने पिता के साथ एक राजनीतिक दल विशेष में शामिल हुआ था और साज़िश के कारणों का पता लगाया जाएगा।श्री राजेश देव द्वारा दिए गए  वक्तव्य की ट्रांसक्रिप्ट संलग्न है ।  
    2.आयोग ने इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और उसका सुविचारित मत है कि इस समय जबकि जाँच जारी है एक राजनीतिक पार्टी का सन्दर्भ देते हुए उक्त संदर्भित वक्तव्य से निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।उनका यह कृत्य पूर्णत: अनुचित था। श्री राजेश देव के इस आचरण से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का आयोजन प्रभावित हुआ है।  
    3.मामले पर पूर्णरूपेण विचार करने के बाद आयोग ने निदेश दिया है कि:
     (i) श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त,अपराध(एसयूआई एवं आईएससी)के आचरण पर आयोग की
       अप्रसन्नता दर्शाते हुए उन्हें चेतावनी जारी की जाएगी तथा इसकी प्रति उनके सी आर
       डोज़ियर में रखी जाएगी।        
    (ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्री राजेश देव को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की  
       विधान सभा के मौजूदा निर्वाचन से सम्बन्धित कोई कार्य/ मामला नहीं सौंपा जाए।   
    4. आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि उक्त निदेशों की एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को
      6 फरवरी 2020 (गुरूवार) को सायं 6 बजे तक भेज दी जाए।  
     
                                                                        भवदीय,  
                                                                     (अजय कुमार)
                                                                               सचिव  
    प्रति प्रेषित :
    1.सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,   नई दिल्ली
    2.मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।

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  12. श्री संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी को नोटिस

    सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II                        दिनांकः 5 फरवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और
     2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:
    (1)   कोई भी दल अथवा अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्यकलाप करने का प्रयास नहीं करे जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच विद्यमान मतभेद और बढ़े या जिससे परस्पर घृणा या तनाव का महौल पैदा हो।
     (2)   अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।
     (3)   मत हासिल करने के लिए जाति अथवा सांप्रदायिक भावना के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
     (4)   सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यकलापों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि,­­­-------- के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं; और
     3.    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्नलिखित प्रावधान हैः
     "किसी अभ्यर्थी, या उसके एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन एजेंट की सहमति से उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने अथवा अन्य अभ्यर्थी के निर्वाचन को हानिकारक रूप से प्रभावित करने के लिए धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाना या बढ़ाने का प्रयास करना "; और
    4.    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी व्यक्ति धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड दिया जाएगा; और
    5.    यतः, आयोग को आम आदमी पार्टी द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2020 को की गई इस शिकायत, कि आपने न्यूज 18 इंडिया पर टीवी शो में निम्नलिखित बयान (सीडी की एक प्रति संलग्न है) दिए थे, के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 04 फरवरी, 2020 के उनके पत्र के तहत रिपोर्ट मिली हैः
    "तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे, संभल जाओ, वरना क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, कश्मीर में तुम्हारे पंडित भाईयों के घर में घुस के किसने निकाला था? किसने निकाला था, मैं बोलता हूँ। किसने निकाला था? सावधान ये दोनों तरफ जो मेरे लोग बैठे हैं ना इनसे सावधान हो जाना, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, सावधान। ऐसा ही होगा, हिन्दुओं को डाउन कर दीजिए। हम डाउन नहीं होने वाले, हम डाउन नहीं होने वाले, शिवजी के पुत्र हैं, डाउन नहीं होंगे।" मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा प्रदान की गई ट्रांसक्रिप्ट की प्रति संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है; और
     6.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि उपर्युक्त बयान, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने एवं सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को और बढ़ाने की क्षमता है, देकर आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है; और
    7.    अतः, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 6 फरवरी, 2020 (गुरुवार) को अप. 05.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त बयान देने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।

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  13. अरविंद केजरीवाल को आयोग का आदेश

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./1/2020/एनएस-।।                           
    दिनांक: 05 फरवरी, 2020
     
    आदेश
           यतः, आयोग द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त दिनांक से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और
     2.     यत:, आयोग को श्री नीरज, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश से दिनांक 14 जनवरी, 2020 की  सीईओ/शिकायत/007 संख्यांक वाली एक शिकायत प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा तीस हजारी कोर्ट में दिनांक 13 जनवरी, 2020 को आयोजित मकर संक्रान्ति और लोहड़ी के उत्सव में वकीलों की सभा के समक्ष एक घोषणा की है कि "यदि परिसर (न्यायालय परिसर में) में जमीन उपलब्ध करवाई जाए, तो मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे"; और
    3.     यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आपने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को उक्त स्थान पर सभा को संबोधित करते हुए निम्नलिखित भाषण देते हुए एक वायदा किया है
    ".............................. जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट के अंदर सभी बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप स्पेस हमें प्रोवाइड कर दें हर जगह हर कोर्ट के अंदर अगर हमें स्पेस दे दी जाए 2 या 3 कमरे की जरूरत पड़ती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे जिम की बात की गयी जिम भी बनवा देंगे और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोगो का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव सपोर्ट की बजाए इस बार तो आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में मुझे बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया...................."; और
     4.     यत:, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग VII में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से कोई भी शिकायत करने का अवसर न दिया जाए कि उन्‍होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपने आधिकारिक पद का उपयोग किया है और उसके खंड (vi) के उप-खंड (ग) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से मंत्री और अन्य प्राधिकारी सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं आदि के प्रावधान आदि का कोई वायदा नहीं करेंगे; और
     5.     यत:, आयोग का मत था कि उक्त वायदा करके श्री अरविंद केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है; और
     6.     यत:, आयोग ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल को दिनांक 30 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस संख्या 437/दिल्ली-वि.स./2020/एनएस-।। जारी किया था; और
     7.     यत:, आयोग के उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील श्री मोहम्मद इरशाद से दिनांक 31 जनवरी, 2020 को उत्तर प्राप्त हुआ है; और
     8.     यत:, उत्तर में यह बताया गया है कि तीस हजारी कोर्ट परिसर में दिनांक 13 जनवरी 2020 को दिल्ली बार एसोशिएसन द्वारा आयोजित समारोह में वकीलों की सभा  पूर्णत: एक निजी समारोह था जिसमें उनके द्वारा आधिकारिक हैसियत से भाग नहीं लिया गया था बल्कि यह एक निजी कार्य था जिसमें निजी वाहन का उपयोग किया गया था और उक्त बार एसोशिएसन द्वारा आमंत्रण पर भाग लिया गया था तथा इसके अलावा नोटिस में तथा कथित वायदा चुनावी वायदा नहीं था अपितु सरकार के पुराने निर्णय को पुन: दोहराया गया था और इसका ताल्लुक किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मौजूदा निर्वाचनों से नहीं था तथा प्रश्नगत बयान सरकार की नीति के कार्यान्वयन के तरीके को स्पष्ट करने के लिए दिया गया था; और
     9.     यत:, आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और इसका सुविचारित मत है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने उपर्युक्त सभा के सामने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को उक्त बयान दिया है और भले ही यह निजी कार्य हो, जैसा कि दावा किया गया है, लेकिन यह आधिकारिक हैसियत से दिया गया बयान था और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा समान अवसर की प्रक्रिया बाधित हुई थी;
    10.    अत:, अब आयोग उत्तर को स्वीकार्य न पाते हुए, एतद्द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए विवादित बयान की निंदा करता है और उनको चेतावनी देता है कि वे भविष्य में सार्वजनिक बयान देते समय अधिक सावधान रहें तथा सतर्कता बरतें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की भावना में अपेक्षित है कि मंत्री सहित लोक सेवक निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करें, न तो ऐेसा बयान दें या बयान देते हुए प्रतीत हों जो निर्वाचनों के संचालन के लिए समान अवसर को बाधित करे या बाधित करता हुआ प्रतीत हो या जिससे निर्वाचकों के मन में निर्वाचन प्रकिया की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न हो।     
     
     
    आदेश से
    (अजय कुमार)
    सचिव
    सेवा में
    श्री अरविंद केजरीवाल
    राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  14. श्री प्रवेश साहिब सिंह, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश

    सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II                          दिनांकः 5 फरवरी, 2020
     
    आदेश
          यतः, आयोग ने श्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता को सीएनएन टीवी 18 चैनल पर निम्नलिखित बयान देने के लिए 30 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया थाः
    "मैंने उनको आतंकी नहीं कहा मैंने उनको नक्सलवादी कहा जो वह दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ वह जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है ऐसे ही दिल्ली के मुख्य मंत्री काम करता है देखिए आतंकवाद काम करता है वह भी लोगों को गुमराह करते हैं और वो भी लोगों को गुमराह करते हैं लोगो को भड़काते है दिल्ली में जो आग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो सारे बसों में आग लगा रहे हैं सारे वीडियो देखे जा सकते हैं तो सारे वही लोग हैं अगर कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचायेगा तो आतंकी घटना से कम नहीं हैं।"; और
     2.    यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह ने 31-01-2020 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया और कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री, दिल्ली के खिलाफ कटु आक्षेप नहीं लगाए और वीडियो में सही पिक्चर नहीं दिखाई गई थी; और 
    3.    यतः, उक्त वीडियो को आयोग में पुनः देखा गया और उसकी संवीक्षा की गई; और 
    4.    यतः, आयोग का सुविचारित अभिमत है कि श्री प्रवेश साहिब सिंह ने श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कटु आक्षेप लगाए जो आदर्श आचार संहिता के भाग-1 के खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:  
    ‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 
    5.    यतः, आयोग ने पहले भी श्री प्रवेश साहिब सिंह को सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, मीडिया आदि में सार्वजनिक बयानबाजी करने पर 30 जनवरी, 2020 को अप. 5 बजे से शुरू होने वाली 96 घंटों की समयावधि तक रोक लगाई थी; और 
    6.    यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा वर्तमान अपराध, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुनरावृत्ति है; 
    7.           अतएव, आयोग श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिए गए बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के अंतर्गत श्री प्रवेश साहिब सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा, 2020 के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में 5 फरवरी, 2020 (बुद्धवार) को सायं 6.00 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटों की समयावधि के लिए किसी भी प्रकार की जनसभा, सार्वजनिक जुलूस, जन रैली, रोड शो का आयोजन करने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में साक्षात्कार, सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है।
     
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
          श्री प्रवेश साहिब सिंह,
          भारतीय जनता पार्टी,
          20, विंड्सर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास,
          जनपथ रोड,
          नई दिल्ली-110001

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 06 February 2020

  15. डीसीपी (दक्षिण-पूर्व), दिल्ली की तैनाती के लिए आयोग का निदेश।

    सं.464/डीएल- एलए /2020                                                                         दिनांक- 4 फरवरी 2020
     
    सेवा में ,
                   सचिव
                   भारत सरकार
                   गृह मंत्रालय,नॉर्थ ब्लॉक
                   नई दिल्ली
    विषय:   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2020: डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) की तैनाती और स्थानांतरण – तत्संबंधी।
     
    महोदय,
                 मुझे आपके दिनांक 3 फरवरी 2020 के पत्र संख्या 14020/01/2019-यूटीएस.I(भाग.I ) के तहत डीसीपी(दक्षिण-पूर्व) के रूप में तैनाती के लिए भेजे गए अधिकारियों के पैनल का सन्दर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्णय लिया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा,आईपीएस (ए जी एम यू टी:2010) को डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) तैनात किया जाएगा और तत्काल पदभार ग्रहण करने हेतु निदेश दिया जाएगा।  
    श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा द्वारा पदभार ग्रहण करने की रिपोर्ट के साथ एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को तत्काल भेजी जाएगी।  
                                                                                                                                         भवदीय,
                                                                     (अजय कुमार)
                                                                             सचिव   
    आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित :
    1.मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
    2.पुलिस आयुक्त, दिल्ली
     
    प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
               मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

  16. Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of Model Code of Conduct-regarding

    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of Model Code of Conduct-regarding

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

  17. आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में श्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./2020/एनएस-।।                             
    दिनांक: 30 जनवरी, 2020
     
    नोटिस
           यतः, आयोग द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त दिनांक से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और
    2.     यत:, आयोग को श्री नीरज, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश से दिनांक 14 जनवरी, 2020 की  सीईओ/शिकायत/007 संख्यांक वाली एक शिकायत प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से आपने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा तीस हजारी कोर्ट में दिनांक 13 जनवरी, 2020 को आयोजित मकर संक्रान्ति और लोहड़ी के उत्सव में वकीलों की सभा के समक्ष एक घोषणा की है कि "यदि परिसर (न्यायालय परिसर में) में जमीन उपलब्ध करवाई जाए, तो मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे"; और
    3.     यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आपने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को उक्त स्थान पर सभा को संबोधित करते हुए निम्नलिखित भाषण देते हुए एक वायदा किया है
    ".............................. जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट के अंदर सभी बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप स्पेस हमें प्रोवाइड कर दें हर जगह हर कोर्ट के अंदर अगर हमें स्पेस दे दी जाए 2 या 3 कमरे की जरूरत पड़ती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे जिम की बात की गयी जिम भी बनवा देंगे और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोगो का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव सपोर्ट की बजाए इस बार तो आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में मुझे बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया...................."; और
     4.     यत:, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग VII में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से कोई भी शिकायत करने का अवसर न दिया जाए कि उन्‍होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपने आधिकारिक पद का उपयोग किया है और उसके खंड (vi) के उप-खंड (ग) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से मंत्री और अन्य प्राधिकारी सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं आदि के प्रावधान आदि का कोई वायदा नहीं करेंगे; और
    5.     यत: आयोग का मत है कि उक्त वायदा करके आपने आदर्श आचार संहिता के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    6.     अतएव, अब आयोग आपको इस संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को सायं 5.00 बजे या उससे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। यदि उक्त समय सीमा के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आयोग आपको बिना सूचित किए निर्णय लेगा।
      
    आदेश से
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
    श्री अरविंद केजरीवाल
    राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी    
     
    VID-20200114-WA0030
    .......... के सारे काम कराए हैं उन्होंने मेरे को आके कहा जी 50 करोड़ रुपए लगेंगे 50 करोड़ में हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी हमने बजट में 50 करोड़ का प्रावधान कर दिया फिर हमने कहा कि भई हमें नहीं पता कि 50 करोड़ कैसे खर्च करने हैं आप ही लोग बता दो फिर हम लोगों ने तेरह वकीलों की एक कमिटी बना दी उस कमिटी ने जो सिफारिशें दी वो सारी सिफारिशें word by word हम लोगों ने      as it is कैबिनेट में पास करा दी सारे उसी को लागू करवा रहें हैं उसमें कई सारी चीजें हेल्थ इंश्योरेंश है लाइफ इंश्योरेंश है महिलाओं के लिए क्रेच है e-library  है एक दो बातें अभी उठी हैं और कहा जा रहा है के आज मैं चुनावी वादा मैं वादा नहीं करूंगा वादा तो करूंगा वोट तो चाहिए आपके सबके बिजली वाले पे मुझे आश्चर्य हो रहा है क्यूंकि बिजली की जो हम लोगों ने पिछले साल सब्सिडी देके आपका domestic के बराबर tariff कर दिया था लेकिन वो 31 मार्च को पिछले साल 31 मार्च को खत्म हो गया उसके बाद DERC को tariff decide करना था आप लोगों का हमने DERC से दिल्ली सरकार ने लिखा भई वकीलों के चैम्बर का domestic कर दिया जाए DERC ने हमारा रिक्वेस्ट खारिज कर दिया दिल्ली सरकार का तो अभी दिसंबर के महीने में हमने फिर से सब्सिडी देके आप लोगों का चैंबर का    tariff वापस domestic के बराबर कर दिया है और वो retrospective effect से किया है  1st अप्रैल से तो मुझे उम्मीद थी कि जनवरी के महीने में सबसे critical टाइम पर जब आप वोट देने के लिए जाओगे उसके just पहले आप लोगों के जो बिजली के बिल आएंगे वो रिफंड आएगा वो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि वो retrospective effect से हैं तो अब 200 यूनिट जब बिजली फ्री है वो ना केवल आपके घर की है आपके चैंबर की भी 200 यूनिट बिजली फ्री है और 200 से 400 यूनिट का जो बिल आता है आधा आता है वो आपको चैंबर में भी मिलेगा और आपके घर में भी मिलेगा दोनों जगह आपको उसका benefit मिलेगा जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट के अंदर सभी बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप स्पेस हमें प्रोवाइड कर दें हर जगह हर कोर्ट के अंदर अगर हमें स्पेस दे दी जाए 2 या 3 कमरे की जरूरत पड़ती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे जिम की बात की गयी जिम भी बनवा देंगे और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोगो का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव सपोर्ट की बजाए इस बार तो आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में मुझे बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए बहुत बहुत शुभ हो thank you so much.
     

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  18. भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह को हटाने का आदेश दिया है

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./4/2020/एनएस-।।                           
    दिनांक: 29 जनवरी, 2020
     आदेश
           राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी, एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल, ने दिनांक 21.01.2020 के अपने पत्र के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1(क) के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त पार्टी के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम प्रस्तुत किए थे। दल द्वारा प्रस्तुत चालीस नेताओं की सूची में श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह के नाम भी थे।
            आयोग के संज्ञान में आया है कि श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह ने ऐसे बयान/भाषण दिए हैं, जो राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: उल्लंघन थे। आयोग ने उक्त नेताओं को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सामान्य हिदायत (एडवाइजरी) भी जारी की है कि वे अपने पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में निर्देशित करें।
           श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह को जारी नोटिस के अनुसरण में आगे की कार्रवाई होने तक उल्लंघन की गंभीर प्रकृति और उनके विरूद्ध विचाराधीन मामलों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया है कि प्रचार अभियान को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (1)(क) के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ उक्त दोनों नेताओं को 'नेता' (स्टार प्रचारक) के रूप में नहीं माना जाए। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन में निर्वाचन प्रचार अभियान के संबंध में उक्त दोनों नेताओं की यात्रा आदि पर होने वाले व्यय को दल के संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में शामिल किए जाने से छूट देने संबंधी प्रावधान लागू नहीं रहेंगे।

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  19. श्री प्रवेश साहिब सिंह, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश

    सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II                       
    दिनांकः 30 जनवरी, 2020
     
    नोटिस
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और
     2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:
    ‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और
     3.    यतः, आयोग ने 29 जनवरी, 2020 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जरिए, आम आदमी पार्टी से एक शिकायत प्राप्त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहकर उन पर कटु आक्षेप किए हैं; और
    4.    यतः, यह प्रतीत होता है कि आपने आम आदमी पार्टी के नेता के संदर्भ में बयान उपरोक्त सीएनएन टीवी 18 पर दिया है ( वीडियो की सीडी और आपके प्रश्नगत बयानों की स्क्रिप्ट संलग्न है); और
    5.    यतः, आयोग प्रथम दृष्‍टया यह मानता है कि उपरोक्त तोड़-मरोड़ कर दिए बयान के जरिए, आपने आदर्श आचार संहिता के उक्‍त प्रावधान का उल्‍लंघन किया है;
     6.    अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार)  को अपराह्न 05.00 बजे तक अथवा उससे पहले, इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।
     
    आदेश से
    ह-/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    (अनुलग्नकःयथोपरि)
    सेवा में,
    श्री परवेश साहिब सिंह
    भारतीय जनता पार्टी
    20, विंडसर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास
    जनपथ रोड,
    नई दिल्ली-110001

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  20. श्रीअनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश

    सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II                        दिनांकः 30 जनवरी, 2020
     
    सूचना
         यतः,  भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:
    (1)   कोई भी दल अथवा अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्यकलाप करने का प्रयास नहीं करे जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच विद्यमान मतभेद और बढ़े या जिससे परस्पर घृणा या तनाव का महौल पैदा हो।
    (2)   अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।
     (3)   मत हासिल करने के लिए जाति अथवा सांप्रदायिक भावना के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
     (4)   सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यकलापों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि,­­­-------- के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं; और
     3.    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्नलिखित प्रावधान हैः
    "किसी अभ्यर्थी, या उसके एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन एजेंट की सहमति से उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने अथवा अन्य अभ्यर्थी के निर्वाचन को हानिकारक रूप से प्रभावित करने के लिए धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाना या बढ़ाने का प्रयास करना "; और
     4.    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी व्यक्ति धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड दिया जाएगा; और
     5.    यतः, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 28 जनवरी, 2020 के एक पत्र के तहत रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें, श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 27 जनवरी, 2020 को दिल्ली के 06-रिठाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मदर डेयरी, श्मशान घाट रोड, बुद्ध विहार, दिल्ली में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कतिपय आपत्तिजनक बयान दिए और नारे लगाए; और
    6.    यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत था कि श्री अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए नारों और दिए गए बयानों की वजह से आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन हुआ है; और
    7.    यतः, आयोग ने श्री अनुराग ठाकुर को 28 जनवरी, 2020 को एक कारण बताओ नोटिस सं.437/डीएल वि.स./2020/-एनएस-II जारी किया, जिसमें उनसे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करने के लिए 30 जनवरी, 2020 को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है; और
    8.    यतः, आयोग के उपर्युक्त नोटिस के जवाब में श्री अनुराग ठाकुर से 30 जनवरी, 2020 को एक उत्तर प्राप्त हुआ है; और
    9.    यतः, आयोग ने श्री अनुराग ठाकुर के 30 जनवरी, 2020 के उपर्युक्त उत्तर में विषय-वस्तु और प्रमाणों की ध्यानपूर्वक जाँच की है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि उन्होंने केवल "देश के गद्दारों को" ही बोला जिसका वास्तविक अर्थ देश के गद्दार होता है और वह भीड़ थी जिसने उन नारों का जवाब दिया था; और
    10. यतः, उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बयानों का उद्देश्य न तो विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ाना या पैदा करना था और न ही उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई गोपनीय/निवारक कृत्य किया, अतः यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है; और
     11.   यतः, हालांकि श्री अनुराग ठाकुर ने यह अनुरोध किया है कि उनको व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका दिया जाए, परंतु आयोग इस मामले में किसी भी प्रकार की सुनवाई को जरूरी नहीं मानता है; और
    12.   यतः, आयोग ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और उसका यह सुविचारित अभिमत है कि श्री अनुराग ठाकुर ने अवांछनीय और आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसमें उनका लहजा और भाषा ऐसी थी जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद बढ़े और परस्पर घृणा पैदा हो, अतः उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    13.   अब, इसलिए आयोग श्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए विवादित बयानों की एतद्द्वारा कड़ी निंदा करता है। आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के अंतर्गत श्री अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा, 2020 के मौजूदा साधारण निर्वाचन के संबंध में 30 जनवरी, 2020 (गुरुवार) के अप. 5.00 बजे से शुरू होने वाली 72 घंटों की समयावधि के लिए किसी भी प्रकार की जनसभा, सार्वजनिक जुलूस, जन रैली, रोड शो का आयोजन करने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में साक्षात्कार, सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है।
    14.   यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से श्री अनुराग ठाकुर को हटाने के लिए दिनांक 29 जनवरी, 2020 को पारित आदेश लागू रहेगा।
     
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
     
    सेवा में
          श्री अनुराग ठाकुर,
          भारतीय जनता पार्टी,
          14, जनपथ, नई दिल्ली-110001

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  21. भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विज्ञापन के मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस

    सं.437/दिल्‍ली-वि.स./2020/-एनएस-।।
    दिनांक : 29 जनवरी, 2020
     
    सूचना
    यत:,  भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  
    2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान हैं कि:
    ‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और  
    3.    यत:, आयोग ने 28 जनवरी, 2020 को भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से एक शिकायत प्राप्‍त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ‘‘भारतीय जनता पार्टी" ने "भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस’’ के खिलाफ प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्‍यम से झूठे, निरर्थक, आधारहीन, बेबुनियाद और प्रमाणहीन आरोप लगाए है; और  
    4.    यत:, पूर्वोक्‍त विज्ञापन में ‘’15 साल कांग्रेस की लूट’’ ‘‘5 साल आपके झूठ (ठगी गयी दिल्‍ली)’’ लिखा है (विज्ञापन की प्रति संलग्‍न है) ; और  
    5.    यत:,  आयोग प्रथम दृष्‍टया यह मानता है कि उक्त विज्ञापन के जरिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श आचार संहिता के उक्‍त प्रावधान का उल्‍लंघन किया है; 
    6.    अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी (शुक्रवार) दोपहर 12.00 बजे तक अथवा उससे पहले उपरोक्‍त कथन कहने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए, आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक प्रश्‍नगत विज्ञापन दोहराया नहीं जाए।  
    आदेश से,
    ह./-
    (अजय कुमार)
    सचिव
    (अनुलग्‍नक: यथोपरि)
     सेवा में,
          श्री अरूण सिंह 
         राष्‍ट्रीय महासचिव और प्रभारी (मुख्‍यालय)
         भारतीय जनता पार्टी
         6-ए, पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय मार्ग,
         नई दिल्‍ली-110002

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  22. General election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 -Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll­ regarding.

    General election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 -Pre-certification of Political Advertisements in Print Media on the day of poll & one day prior to poll­ regarding.

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  23. General election to NCT of Delhi, 2020 - General Advisory to Political Parties

    General election to NCT of Delhi, 2020 - General Advisory to Political Parties

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  24. Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh, BJP

    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of provisions of Model Code of Conduct and Representation of the People Act, 1951-regarding 

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  25. श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी, स्टार कैंपेनर को नोटिस

    सं. 437/दिल्ली-वि.स./2020-एनएस-II                              दिनांकः 28 जनवरी, 2020
     
    नोटिस
            यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त तारीख से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और
    2.     यतः, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि:
      कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बढ़ाए या जो परस्‍पर नफ़रत या तनाव पैदा करे।   यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा जिनका सरोकार उनके सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं हो। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।   मत हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ......................   सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि‍ के अधीन "भ्रष्ट आचरण" एवं अपराध हैं; ………………………………. और  3.     यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्न प्रावधान किया गया है:
     "किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी  के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना"; और
     4.     यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 में प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय है।
    5.     यत: आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 28 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने दिल्ली के 06-रिठाला विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मदर डेयरी, श्मशान घाट रोड, बुध बिहार, दिल्ली में 27 जनवरी, 2020 को एक जनसभा को संबोधित करते समय अनेक बार ये नारा लगवाया कि 'देश के गद्दारों को' जिसका प्रत्युत्तर भीड़ ने 'गोली मारो सालों को' से दिया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथा प्रदत्त ट्रांसक्रिप्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न है जो स्वत: स्पष्ट है; और
    6.     यत:, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मानना है कि उपर्युक्त वक्तव्य देकर, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान विभेदों के बढ़ने की संभावना है, आपने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    7.     अतएव, अब आयोग आपको 30 जनवरी, 2020 (वृहस्पतिवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त वक्तव्य देने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देता है, ऐसा न करने पर आयोग आपको सूचना दिए बिना निर्णय लेगा।       
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
    सेवा में
    श्री अनुराग ठाकुर,
    स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी,
    14, जनपथ, नई दिल्ली

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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