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वर्तमान मुद्दे

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  1. हरियाणा जनहित काँग्रेस (बी.एल.) का इंडियन नेशनल काँग्रेस में विलय-संबंधी दिनांक 06.09.2016 का आदेश।

    हरियाणा जनहित काँग्रेस (बी.एल.) का इंडियन नेशनल काँग्रेस में विलय-संबंधी दिनांक 06.09.2016 का आदेश।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 September 2016

  2. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019- अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती-तत्संबंधी।

    सं. 464/पश्चिम बंगाल- लो.स./2019                                       दिनांक: 15.05.2019
    सेवा में,
          मुख्य सचिव,
          पश्चिम बंगाल सरकार,
          कोलकाता ।
    विषय:   लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019- अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती-तत्संबंधी।
     महोदय,
    मुझे उद्धृत विषय को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्राप्त जानकारी पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:
    श्री राजीव कुमार, आईपीएस, अपर महानिदेशक, सीआईडी को कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ अटैच किया जाता है। वह 16 मई, 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।  श्री अत्री भट्टाचार्य, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामले, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनके दिनांक 13.05.2019 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 629/एच एस/पीए/19 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश देकर निर्वाचन संचालन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के कारण उनके वर्तमान प्रभार से उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल गृह सचिव, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी संभालेंगे।  कृपया आयोग को अनुपालन रिपोर्ट आज अधिकतम अपराहन 10.00 बजे तक भेज दें।
     भवदीय,
    (राकेश कुमार)
    सचिव
     प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  3. Procedure to be adopted for voting through postal ballot by Absentee voters on Essential Service (AVES) -reg.

    Voting through  postal ballot by Absentee Voters on Essential Service (AVES)
     
    By the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019, ‘Absentee Voters’ have been given the facility of voting through postal ballot paper.
    Provisions made by the amendments
    (1)   `Absentee Voter’ has been defined in clause (a) of Rule-27A of CE Rules, 1961 as a person belonging to the class of persons notified by the Commission in terms of clause (c) of Section-60 of RP Act, 51 comprising persons employed in essential services who, on account of the compulsion of their duties, are not able to be present in their polling station on the day of poll.  This category would also include senior citizens of 80 plus age and those belonging to the category of physically disabled (PWD). 
    (2)   The Commission has notified the officials of (i) Delhi Metro Rail Corporation, (ii) Northern Railway (Passenger and Freight) Services and (iii) Media persons to whom authority letters have been issued with the approval of the Commission as absentee voters on the category of essential service for the purpose of the facility of postal ballot voting.  Accordingly, the officials of these categories who are enrolled in the electoral roll in Delhi and who would be certified to be on duty on the day of poll (08-2-2020), and on account of theirsuch official duties,will not be able to be present in the polling station for voting on that day, will be eligible for voting through postal ballot as absentee voters in the essential service category. 
    (3)   Absentee Voter wishing to vote by  postal ballot has to make application to the Returning Officer in Form-12D giving all requisite particulars.  In the case of those Absentee Voters belonging to  the category of essential services, their application is required to be verified by the Nodal officer appointed by the organisation concerned.  Such application seeking postal ballot facility should reach the RO within five days following the date of notification of the election concerned.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  4. Measurement to check "Paid News" during elections i.e. advertisement in grab of news in Media and related matters-revised guidelines –regarding.

    Measurement to check "Paid News" during elections i.e. advertisement in grab of news in Media and related matters-revised guidelines –regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 March 2014

  5. निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017-नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड· और प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्‍संबंधी।

    निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017-नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड· और प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्‍संबंधी।

     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 26 May 2017

  6. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

    491/मीडिया नीति/2021-संचार
    दिनांक: 26 मार्च, 2021
    सेवा में
                  सभी प्रिन्‍ट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया
    विषय: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।
    महोदया/महोदय, 
                  सभी मीडिया का ध्‍यान आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2017 के पत्र सं.491/मीडिया नीति/2017-संचार (संलग्‍न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा आयोग ने स्‍वतन्‍त्र, निष्‍पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु धारा 126क  के अधीन निषेध अवधि के दौरान निर्वाचनों के परिणामों की किसी भी प्रकार की भविष्‍यवाणी करने संबंधी प्रसारण/प्रकाशन कार्यक्रमों से बचने के लिए सभी मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिन्‍ट) को परामर्शी जारी की थी।
    2.           आयोग का यह विचार है कि निषेध अवधि के दौरान ज्‍योतिषियों, टैरो रीडर, राजनैतिक विश्‍लेषकों या किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा भविष्‍यवाणी के माध्‍यम से किसी भी रूप अथवा तरीके से निर्वाचनों के परिणामों की किसी भी प्रकार से भविष्‍यवाणी धारा 126क की भावना का उल्‍लंघन है जिसका उद्देश्‍य मतदान संपन्‍न होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों, के निर्वाचकों को विभिन्‍न राजनैतिक दलों की संभावनाओं के बारे में ऐसी भविष्‍यवाणी करके उनके मतदान को प्रभावित होने से रोकना है।
    3.           उपर्युक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए, सभी मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक तथा प्रिंट) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं में वर्तमान साधारण निर्वाचन 2021 में निषेध अवधि के दौरान दिनांक 27 मार्च, 2021 (शनिवार) पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 29 अप्रैल, 2021 (गुरूवार) को अपराह्न 7.30 बजे तक के बीच परिणामों के प्रसार से संबंधित किसी भी ऐसे लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित/प्रचारित न करें।
     भवदीय, 
    (पवन दीवान) 
    अवर सचिव
    फोन-01123052133
    ई-मेल:diwaneci@yahoo.co.in
    प्रतिलिपि प्रेषित:
    सचिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया, सूचना भवन, 8-सीजीओ काम्‍प्‍लेक्‍स, लोधी रोड, नई दिल्‍ली- 110003 श्रीमती एनी जोसफ महासचिव, न्‍यूज ब्राडकास्‍टर्स एसोशिएशन मैनटेक हाउस, सी-56/5,दूसरा तल,सेक्‍टर 62, नोएडा-201301 गार्ड फाइल *********************
    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001
    सं. 491/मीडिया नीति/2017-संचार/11-12
    दिनांक: 30 मार्च, 2017
     
    सेवा में,
           सभी प्रिंट और इलेक्‍टॉनिक मीडिया 
    विषय: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में सं‍दर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज- उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।
     
    महोदया/महोदय, 
           लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क (1) यह उपबंधित करती है कि ‘‘कोई भी व्‍यक्ति किसी भी प्रकार के एग्‍जिट पोल का संचालन नहीं करेगा तथा प्रिंट या इलेक्‍ट्रॅानिक मीडिया के द्वारा उसका प्रकाशन अथवा प्रचार या किसी भी प्रकार से इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम जो भी हो, का प्रचार नहीं करेगा।’’  लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा (2) के उपबंधों के अधीन उपर्युक्‍त अवधि सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित समय से शुरू होने से आरंभ होगी तथा मतदान समाप्‍त होने के आधा घंटा बाद तक जारी रहेगी। 
    2.     इस संबंध में, आयोग ने दिनांक 04 मार्च, 2017 की अपनी अधिसूचना द्वारा, उक्‍त धारा 126क के अर्थों में, पांच राज्‍यों की विधान सभाओं के हाल ही में आयोजित साधारण निर्वाचनों के संबंध में दिनांक 04.02.17 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से प्रारंभ होकर और दिनांक 09.03.17 को अपराह्न 05:30 बजे तक जारी अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्‍ट किया है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन और किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणामों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबन्‍ध था। 
    3.     आयोग की अधिसूचना और धारा 126क के उपर्युक्‍त उपबंधों के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ टी.वी चैनल ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिनमें राजनैतिक दलों द्वारा जीती जाने वाली संभावित सीटों की संख्‍या का उल्‍लेख किया जाता है। ऐसा उस अवधि के दौरान किया गया है जिसके दौरान एग्जिट पोल और उसके परिणामों के प्रसार पर प्रति‍बन्‍ध था। किसी एक चैनल में कार्यक्रम के पेनलिस्‍ट, जो कि राजनैतिक विश्‍लेषकों सहित विभिन्‍न क्षेत्रों से संबंधित व्‍यक्ति थे, ने उत्‍तर प्रदेश में विभिन्‍न राजनैतिक दलों द्वारा जीती जाने वाली संभावित सीटों की अनुमानित संख्‍या के बारे में बताया था। 
    4.     आयोग का यह विचार है कि निषेध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से निर्वाचनों के परिणामों की भविष्‍यवाणी या ज्‍योतिषियों, टैरो रीडर, राजनैतिक विश्‍लेषकों या किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा की गई भविष्‍यवाणी का कोई तरीका, धारा 126क के अर्थों में उल्‍लंघन है, जो ऐसे राज्‍यों जहां मतदान होने हैं, के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को विभिन्‍न राजनैतिक दलों की संभावनाओं के बारे में ऐसी भाविष्‍यवाणी द्वारा उनके मतदान में उन्‍हें प्रभावित होने से रोकती है। 
    5.     निर्वाचन आयोग को इसे रिकॉर्ड करने में कोई दुविधा नहीं हैं कि संवैधानिक आधार, स्‍वतंत्र न्‍यायपालिका, व्‍यापक स्‍तर पर नागरिकों, राजनैतिक दलों और विशेषत: सिविल सोसाइटी संगठनों की अत्‍याधिक आस्‍था और विश्‍वास, वस्‍तुनिष्‍ठ मीडिया रिपोर्टिंग जिसमें निर्धारित आचार संहिता, नियमों, विधियों इत्‍यादि का अनुपालन शामिल है, के बिना भारत निर्वाचन आयोग को इतनी पहचान न मिली होती जितनी इसे विश्‍व भर में निर्वाचन प्रबंधन के कारण मिली है। इस पृष्‍ठभूमि में ऐसे प्रयास जो कि मात्र वाणिज्‍यिक कारणों से प्रतिद्वंद्वियों के विरूद्ध केवल ब्राउनी प्‍वाइंटस प्राप्‍त करने के लिए हैं, उपयुक्‍त प्रतीत नहीं होते हैं। 
    6.     सभी मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट) को धारा 126क के अधीन निषेध अवधि के दौरान आगामी निर्वाचनों में इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण/प्रकाशन से दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन संचालित किए जा सकें।
     
    भवदीय, 
    (एस.के.दास)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 26 March 2021

  7. लोक सभा साधारण निर्वाचन – 2019 और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम विधान सभा निर्वाचन, 2019 – मतगणना का समय

    लोक सभा साधारण निर्वाचन – 2019 और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम विधान सभा निर्वाचन, 2019 – मतगणना का समय 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  8. 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।

    01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।
    (Bilingual)

     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  9. श्री अरविन्‍द केजरीवाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171ख, 171ङ के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के धारा 123(1) के उपबंधों का उल्‍लंघन – तत्‍संबंधी।

    श्री अरविन्‍द केजरीवाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171ख, 171ङ के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के धारा 123(1) के उपबंधों का उल्‍लंघन – तत्‍संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 29 January 2017

  10. Applicability of MCC in cases of premature dissolution of Legislative Assembly followed by the caretaker Government in position till the formation of new Government after fresh election - regarding.

    Applicability of MCC in cases of premature dissolution of Legislative Assembly followed by the caretaker Government in position till the formation of new Government after fresh election - regarding. 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 27 September 2018

  11. Vacancy for Position of Research Assistants

    Vacancy for Position of Research Assistants 
    (Bilingual)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 02 July 2018

  12. उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रका./एमसीसी/2021
    दिनांक: 16 मार्च, 2021
     
    सेवा में,
    1.   मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 
    2.   सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। 
    3.   मुख्य सचिवः-
    क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)  गुजरात सरकार, गांधीनगर;
    ग)   झारखंड सरकार, रांची;
    घ)   कर्नाटक सरकार, बेंगलूरू;
    ङ)    मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
    च)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
    छ)   मिजोरम सरकार, एजवाल;
    ज)   नागालैंड सरकार, कोहिमा;
    झ)  ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर;
    ञ)   राजस्थान सरकार, जयपुर;
    ट)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
    ठ)    उत्तराखंड सरकार, देहरादून;
    4.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
    क)   आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी;
    ख)  गुजरात, गांधीनगर;
    ग)   झारखंड, रांची;
    घ)   कर्नाटक, बेंगलूरू;
    ङ)    मध्य प्रदेश, भोपाल;
    च)   महाराष्ट्र, मुम्बई;
    छ)   मिजोरम, एजवाल;
    ज)   नागालैंड, कोहिमा;
    झ)  ओडिशा, भुवनेश्वर;
    ञ)   राजस्थान, जयपुर;
    ट)    तेलंगाना, हैदराबाद;
    ठ)    उत्तराखंड, देहरादून;
     
    विषय: उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
     
    महोदय,
             मुझे निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 
    2.    सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-  
    क)   जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख)  ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग)   पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ)   जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 March 2021

  13. निर्वाचक नामावली में सुधर लाना -03.03.2015 को राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन अवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एन ई आर पी ए पी ) का शुभारम्भ -तत्संबंधी ।

    निर्वाचक नामावली में सुधर लाना -03.03.2015 को राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन अवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एन ई आर पी ए पी ) का शुभारम्भ -तत्संबंधी ।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 27 February 2015

  14. मतदान केन्द्रों पर मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) का प्रदर्शन - तत्संबंधी

    मतदान केन्द्रों पर मतदाता फैसिलिटेशन पोस्टर(वीएफपी) का प्रदर्शन - तत्संबंधी

     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 21 December 2016

  15. उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर तथा गोवा के विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता- तत्संबंधी।

    उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर तथा गोवा के विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता- तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 25 February 2017

  16. श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी, स्टार कैंपेनर को नोटिस

    सं. 437/दिल्ली-वि.स./2020-एनएस-II                              दिनांकः 28 जनवरी, 2020
     
    नोटिस
            यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त तारीख से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और
    2.     यतः, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि:
      कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बढ़ाए या जो परस्‍पर नफ़रत या तनाव पैदा करे।   यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा जिनका सरोकार उनके सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं हो। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।   मत हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ......................   सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि‍ के अधीन "भ्रष्ट आचरण" एवं अपराध हैं; ………………………………. और  3.     यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्न प्रावधान किया गया है:
     "किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी  के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना"; और
     4.     यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 में प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय है।
    5.     यत: आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 28 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने दिल्ली के 06-रिठाला विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मदर डेयरी, श्मशान घाट रोड, बुध बिहार, दिल्ली में 27 जनवरी, 2020 को एक जनसभा को संबोधित करते समय अनेक बार ये नारा लगवाया कि 'देश के गद्दारों को' जिसका प्रत्युत्तर भीड़ ने 'गोली मारो सालों को' से दिया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथा प्रदत्त ट्रांसक्रिप्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न है जो स्वत: स्पष्ट है; और
    6.     यत:, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मानना है कि उपर्युक्त वक्तव्य देकर, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान विभेदों के बढ़ने की संभावना है, आपने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    7.     अतएव, अब आयोग आपको 30 जनवरी, 2020 (वृहस्पतिवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त वक्तव्य देने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देता है, ऐसा न करने पर आयोग आपको सूचना दिए बिना निर्णय लेगा।       
    आदेश से,
    ह/-
    (अजय कुमार)
    सचिव
    सेवा में
    श्री अनुराग ठाकुर,
    स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी,
    14, जनपथ, नई दिल्ली

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 04 February 2020

  17. नि:शक्त व्यंक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं – तत्संबंधी।

    नि:शक्त व्यंक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 12 March 2016

  18. Presence of Observer during randomization of polling personnel, sealing of strong room, scrutiny of Form-17A and during counting.

    Presence of Observer during randomization of polling personnel, sealing of strong room, scrutiny of Form-17A and during counting.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 04 April 2014

  19. 16वीं लोक सभा, 2014 के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचित सदस्यों की सूची।

    16वीं लोक सभा, 2014 के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचित सदस्यों की सूची।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 18 May 2014

  20. मेघालय राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन, 2018-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी।

    मेघालय राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन, 2018-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 07 August 2018

  21. Letter to PM - reg IIIDEM

    Letter to PM - reg IIIDEM 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 02 February 2012

  22. राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप)-आवेदकों से आधार संख्या एकत्रित करना-तत्संबंधी

    राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप)-आवेदकों से आधार संख्या एकत्रित करना-तत्संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 August 2015

  23. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021- विजय जुलूस पर प्रतिबंध।

    सं. 464/अनु./2021/ईपीएस
    दिनांक: 27 अप्रैल, 2021
    सेवा में,
          सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषय: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021- विजय जुलूस पर प्रतिबंध।  
    संदर्भ: 21 अगस्‍त, 2020 को कोविड-19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग के व्‍यापक दिशा-निर्देश। 
    महोदय,
          आयोग ने राष्‍ट्रीय/राज्‍यीय राजनैतिक दलों से विचारों/सुझावों को प्राप्‍त करने के बाद 21 अगस्‍त, 2020 को कोविड-19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन के संचालन के लिए व्‍यापक दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग ने इसके अतिरिक्‍त, निर्वाचन अभियान और जन सभाओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के विभिन्‍न मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्‍त विचारों/सुझावों पर और विचार किया है।  
    2. आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के साथ-साथ विभिन्‍न राज्‍यों में उप-निर्वाचनों के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 02.05.2021 को मतगणना निर्धारित कर दी है। देश भर में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, आयोग ने दिनांक 21 अगस्‍त, 2020 के मौजूदा व्‍यापक दिशा-निर्देशों के अलावा, मतगणना की प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने हेतु और ज्यादा कठोर प्रावधान बनाने का निर्णय लिया है और निदेश दिया है कि –
    क.   02.05.2021 को मतगणना के बाद विजय जुलूस अनुमत्य नहीं होगा।
    ख.   विजयी अभ्‍यर्थी के साथ दो से अधिक व्‍यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी या उसका/उसकी प्राधिकृत प्रतिनिधित्‍व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्‍त करेगा।
            यह सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
    भवदीय,
    ह./-
    (सुमित मुखर्जी)
    वरि.प्रधान सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  24. Composition of Media certification and Monitoring committees on Certification and Paid News-Clarifications.

    Composition of Media certification and Monitoring committees on Certification and Paid News-Clarifications.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 26 February 2014

  25. Drafting of Polling Personnel for Election Duty –Second Randamisation of Polling Personnel -Regarding

    Drafting of Polling Personnel for Election Duty –Second Randamisation of Polling Personnel -Regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 March 2014

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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