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प्रेस विज्ञप्तियाँ 2019

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  1. भारत निर्वाचन आयोग ने सिक्किम उप-निर्वाचनों के लिए श्री विवेक दूबे को विशेष प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया।

    सं.ईसीआई/प्रे.नो./96/2019                             
    दिनांक: 18 अक्‍तूबर, 2019
    प्रेस नोट
    विषय: भारत निर्वाचन आयोग ने सिक्किम उप-निर्वाचनों के लिए श्री विवेक दूबे को विशेष प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया।
    भारत निर्वाचन आयोग ने श्री विवेक दूबे (आईपीएस एपी 1983 सेवानिवृत्‍त) को सिक्किम विधान सभा के आगामी उप-निर्वाचन, 2019 के लिए सामान्‍य तौर पर और सिक्किम में 10 पोकलोक-कामरंग विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया है। श्री दूबे को विशेष रूप से कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति के बारे में आयोग को रिपोर्ट करने तथा वहां तैनाती और सुरक्षा संबंधी अन्‍य मुद्दों की देखरेख करने के लिए प्रतिनियुक्‍त किया गया है। आयोग ने प्राप्‍त इनपुट और शिकायतों के मद्देनज़र निर्णय लिया है।
    धयातव्‍य है कि श्री दूबे को पूर्व में अप्रैल, 2019 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्‍य के विशेष प्रेक्षक के रूप में भी तैनात किया गया था।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 22 October 2019

  2. भारत निर्वाचन आयोग ने नाशिक के पुलिस प्रेक्षक और महाराष्ट्र के 125 नाशिक पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को बदला।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/95/2019
    दिनांक: 18 अक्तूबर, 2019
    प्रेस नोट
    विषय:  भारत निर्वाचन आयोग ने नाशिक के पुलिस प्रेक्षक और महाराष्ट्र के 125 नाशिक पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को बदला।
    भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र राज्य की निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद नाशिक के पुलिस प्रेक्षक और नाशिक जिले के एक रिटर्निंग अधिकारी को बदल दिया है।
    पुलिस प्रेक्षक को संतोषजनक ढंग से प्रेक्षण का कार्य नहीं करने के लिए हटा दिया गया था। फोटो मतदाता पर्ची वितरण की प्रगति के बारे में इनपुट के आधार पर, जो प्रत्येक मतदाता को समय पर सूचित करना बहुत महत्वपूर्ण है, यह पाया गया कि नाशिक जिले में एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत खराब था। इसकी समीक्षा करते हुए, आयोग ने 125 नाशिक पश्चिम के रिटर्निंग अधिकारी को बदलने का आदेश दिया। नए अधिकारी आज कार्यभार ग्रहण करेंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 22 October 2019

  3. आयोग ने तेलंगाना और सिक्किम में उप-निर्वाचनों हेतु दो विशेष व्‍यय प्रेक्षक नियुक्‍त किए

    सं.ईसीआई/प्रे.नो./94/2019                        
    दिनांक: 04 अक्‍टूबर, 2019
    प्रेस नोट
     
    आयोग ने तेलंगाना और सिक्किम में उप-निर्वाचनों हेतु दो विशेष व्‍यय प्रेक्षक नियुक्‍त किए
          भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 20ख के अंतर्गत इसे प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज भारतीय राजस्‍व सेवा के पूर्व अधिकारी-श्री बी.आर.बालकृष्‍णन (पूर्व आईआरएस 1983) और भारतीय राजस्‍व सेवा के सेवारत अधिकारी, श्री सुरेश कुमार (आईआरएस 1988) को क्रमश: तेलंगाना और सिक्किम की विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्‍त किया।
    विशेष व्‍यय प्रेक्षक निर्वाचक मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए नकदी, शराब एवं मुफ्त वस्‍तुओं को बांट करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने वाले व्‍यक्तियों/संगठनों के विरूद्ध संसूचना इनपुटों और सीविजिल, मतदाता हेल्‍पलाइन 1950 के माध्‍यम से प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर सख्‍त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए।
    श्री बी.आर. बालाकृष्‍णन ने पूर्व में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण), बेंगलुरू के रूप में कार्य किया था और श्री सुरेश कुमार वर्तमान में प्रधान आयकर आयुक्‍त (मध्‍य), अहमदाबाद के रूप में पदस्‍थापित हैं।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्‍य स्‍तरीय निर्वाचक साक्षरता क्‍लब के प्रशिक्षकों हेतु पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया 

    सं. ईसीआई/पीएन/93/2019                          
    दिनांक: 30 सितंबर, 2019
    प्रेस नोट 
     
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्‍य स्‍तरीय निर्वाचक साक्षरता क्‍लब के प्रशिक्षकों हेतु पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया 
    आईआईआईडीईएम कैंपस, द्वारका, नई दिल्‍ली में 30 सितंबर, 2019 को राज्‍य स्‍तरीय मास्‍टर प्रशिक्षकों और भारत निर्वाचन आयोग के स्‍वीप नोडल अधिकारियों के लिए निर्वाचक साक्षरता क्‍लब (ईएलसी) संबंधी तीसरी 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोक सभा निर्वाचन 2019 के उपरांत ईएलसी की प्रभावी संस्‍थापना और काम-काज के साथ-साथ भावी कार्यनीतियां बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार की दो कार्यशालाओं का आयोजन 23-24 और 26-27 सितंबर, 2019 को पहले ही किया जा चुका है। 
    मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा ने ईएलसी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें आयोग को ईएलसी संसाधनों के साथ साथ कार्यशालाओं में किए गए ईएलसी कार्यकलापों की झलकियां दिखाई गईं। तदुपरांत, कार्यशाला के विशेष सत्र को संबांधित करते हुए मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा "अभूतपूर्व टर्नआउट प्राप्‍त करने के बावजूद, हमे इससे अधिक टर्नआउट के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और प्रत्‍येक समुदाय के लोगों को जागरूक बनाने के लिए निरंतर और समर्पित प्रयास करने चाहिए तथा जन भागीदारी को और बढ़ाना चाहिए। प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए उन्‍होने कहा कि ‘आप भारत निर्वाचन आयोग के स्‍वीप कार्यक्रम के मजबूत स्‍तंभ हैं। आपको इस विशालकाय कार्य का उत्‍तरदायित्‍व सौंपे जाने पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्षेत्र (फील्‍ड) में ईएलसी परियोजना को कार्यान्‍वित करने के लिए अग्रदूत की भूमिका निभाएं और यह सुनिश्‍चित करें कि अमिट स्‍याही की ताकत सभी लोगों की नुमाइंदगी करे।" इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ साथ वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त श्री उमेश सिन्‍हा और आईआईआईडीईएम के निदेशक श्री धर्मेन्‍द्र शर्मा भी उपस्‍थित थे। 
        ईएलसी परियोजना के बारे में संक्षिप्‍त परिचय देते हुए श्री उमेश सिन्‍हा ने एक मजबूत आधार होने के महत्‍व पर जोर दिया, उन्‍होने बताया कि "जब तक जड़ें मजबूत न हों, पौधा नहीं उगेगा। हमारा लक्ष्‍य सभी पात्र मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में रजिस्‍टर करना है और अपने लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए यह सुनिश्‍चित करें कि यह 100% त्रृटिरहित हो। मतदाता शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्‍य मतदाताओं को शिक्षित करना और नीतिपरक बनाना और उनकी भागीदारी में वृद्धि करना है। उन्‍होंने यह भी कहा कि यहां उपस्‍थित सभी लोगों द्वारा स्‍कूलों, कॉलेजों, समुदायों, संगठनों आदि में पहुंचकर ईएलसी परियोजना को एक मजबूत आंदोलन और आवेग का रूप देना अपेक्षित है। श्री सिन्‍हा ने भावी लक्ष्‍य रखते हुए बताया कि निर्वाचक साक्षरता क्‍लब विश्‍व का सबसे बड़ा निर्वाचक साक्षरता अभियान होगा और इसके माध्‍यम से हम ‘कोई भी मतदाता न छूटे’ का लक्ष्‍य हासिल कर सकते हैं।"
    ‘सुव्‍यस्‍थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी (स्‍वीप)’ के अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, शैक्षिक संस्‍थाओं/संगठनों के माध्‍यम से निर्वाचक साक्षरता को मुख्‍यधारा में लाने की इस परियोजना को शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्‍येक शैक्षिक संस्‍था में निर्वाचक साक्षरता क्‍लब स्‍थापित करने तथा औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले लोगों को कवर करने के लिए प्रत्‍येक बूथ पर चुनाव पाठशाला स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है। 25 जनवरी, 2018 को 8वें राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुरू की गई ईएलसी परियोजना, प्रत्‍यक्ष अनुभवों के माध्‍यम से निर्वाचक भागीदारी की संस्‍कृति का विकास करने और इसे सुदृढ़ बनाने के अनवरत केंद्र के रूप में कार्य करेगी। अब तक पूरे देश में 5,80,620 ईएलसी स्‍थापित किए जा चुके हैं। 
    यह समूची परियोजना युवा और भावी मतदाताओं के लिए अनेक सह-पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्येतर संबंधी पद्धतियों के माध्‍यम से मतदाता शिक्षा को प्रांसगिक और व्‍यावहारिक बनाने के ईर्द-गिर्द घूमती है। ईएलसी और चुनाव पाठशाला कार्यकलाप प्रायोजक द्वारा एक संसाधक गाइड का उपयोग करके संचालित किए जाते हैं जिसमें प्रत्‍येक कार्यकलाप संचालित करने के लिए कदम दर कदम अनुदेश दिए जाते हैं। कक्षा IX से कक्षा XII, कॉलेज और समुदायों के लिए अलग अलग संसाधन पुस्‍तकें तैयार की गई हैं। एक वर्ष में कार्यकलापों का एक कैलेंडर भी बनाया गया है। प्रत्‍येक श्रेणी के लिए कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे चलने वाले विशिष्‍ट शिक्षा परिणामों वाले कुल 6 से 8 कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है। 
    कार्यशाला का प्रयोजन प्रतिभागियों को उत्‍तरवर्ती प्रशिक्षणों, जो वे जिला स्‍तरीय मास्‍टर प्रशिक्षकों के साथ आयोजित करेंगे, के लिए उनकी तैयारी सुनिश्‍चित करने हेतु ईएलसी कार्यकलापों की पुनश्‍चर्या प्रदान करना है। आयोग का प्रयास ईएलसी परियोजना को सतत बनाना है तथा दो लाख माध्‍यमिक और वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍कूलों, 27 हजार कॉलेजों और विश्‍वविद्यालयों तथा 1 मिलियन मतदान केंद्रों में 1.5 मिलियन ईएलसी की स्‍थापना करने का अपना लक्ष्‍य प्राप्‍त करना है। 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  5. हरियाणा और महाराष्‍ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 – लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में उल्‍लिखित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 – लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में उल्‍लिखित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 October 2019

  6. सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म द्वारा ‘स्‍वैच्‍छिक आचार संहिता’ का हरियाणा और महाराष्‍ट्र साधारण निर्वाचन और सभी भावी निर्वाचनों में पालन किया जाना।

    No.  ECI/PN/91/2019  
    Dated: 26th September, 2019
    Press Note
    “Voluntary Code of Ethics” by Social Media Platforms to be observed in the General Election to the Haryana & Maharashtra Legislative Assemblies and all future elections.
    Internet & Mobile Association of India (IAMAI) on behalf of its members has agreed to observe the “Voluntary Code of Ethics” during all elections including the ongoing general elections to the Haryana & Maharashtra legislative assemblies and various bye elections being held simultaneously. IAMAI and social media platforms Facebook, Whatsapp, Twitter, Google, Sharechat and TikTok had presented and observed this “Voluntary Code of Ethics” during the General Election to 17th Lok Sabha 2019.  IAMAI has assured the Commission that the platforms will cooperate in ensuring the conduct of free and fair elections. 
    As a result of Commission’s vigorous persuasion, all the major social media platforms and IAMAI came together and mutually devised this “Voluntary Code of Ethics” for the General Elections 2019. This came into immediate effect from the day it was presented to the Commission on 20th March, 2019. During the election period, social media platforms took action on 909 violative cases, reported by the ECI. 
    The highlighted features of “Voluntary Code of Ethics” are as follows:
    (i) Social Media platforms will voluntarily undertake information, education and communication campaigns to build awareness including electoral laws and other related instructions. 
    (ii) Social Media platforms have created a high priority dedicated grievance redressal channel for taking expeditions action on the cases reported by the ECI. 
    (iii) Social Media Platforms and ECI have developed a notification mechanism by this ECI can notify the relevant platforms of potential violations of Section 126 of the R.P. Act, 1951 and other electoral laws. 
    (iv) Platforms will ensure that all political advertisements on their platforms are pre-certified from the Media Certification and Monitoring Committees as per the directions of Hon’ble Supreme Court. 
    (v) Participating platforms are committed to facilitate transparency in paid political advertisements, including utilising their pre-existing labels/disclosure technology for such advertisements. 
    The text of the Code alongwith the assurance received from the IAMAI is linked below.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 26 September 2019

  7. उत्‍तर प्रदेश और बिहार से राज्‍य सभा के लिए उप निर्वाचन – तत्‍संबंधी

    No: ECI/PN/90/2019 
    Dated 26th September, 2019
    PRESS NOTE
    Subject:    Bye Elections to the Council of States from Uttar Pradesh and Bihar -reg.
    There are two casual vacancies in the Council of States each from Uttar Pradesh and Bihar as detailed below:
    State
    Name of Members
    Reason
    Date of vacancy
    Term Up to
    Uttar Pradesh
    Sh. Arun Jaitley
    Death
    24.08.2019
    02.04.2024
     
    Bihar
    Sh.  Jethmalani Ram Boolchand
    Death
    08.09.2019
    07.07.2022
     The Commission has decided to hold bye-elections to the Council of States from Uttar Pradesh and Bihar to fill up the above said vacancies in accordance with the following schedule for each of the vacancies -
    Sl.No.
    Events
    Dates and Days
    1.
    Issue of Notifications
    27th September, 2019 (Friday)
    2.
    Last Date of making nominations
    4th  October, 2019 ( Friday)
    3.
    Scrutiny of nominations
    5th October, 2019 (Saturday)
    4.
    Last date for withdrawal of candidatures
    9th October, 2019 (Wednesday)
    5.
    Date of Poll
    16th October, 2019 (Wednesday)
    6.
    Hours of Poll
    9:00 a.m.- 4:00 p.m.
    7.
    Counting of Votes
    16th October, 2019 (Wednesday) at 5.00 p.m.
    8.
    Date before which election shall be completed
    18th October, 2019 (Friday)
     
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 26 September 2019

  8. हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2019- राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय का आबंटन-तत्संबंधी।

    सं.: ई सी आई/प्रे.नो./89/2018/संचार                             
     दिनांक: 24 सितम्बर, 2019
     
    प्रेस नोट
    विषय: हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2019- राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय का आबंटन-तत्संबंधी।
     
    हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 में राष्‍ट्रीय/राज्‍यीय राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण के समय के आबंटन के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश संख्‍या 437/टीए-वि.स/1/2019/संचार दिनांक 24 सितम्बर, 2019 की एक प्रति जन साधारण के सूचनार्थ संलग्‍न है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  9. महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची-तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/87/2019                            
    दिनांक: 24 सितम्बर, 2019  
    प्रेस नोट
    विषय: महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची-तत्‍संबंधी।
     
    महाराष्ट्र के 45-सतारा संसंदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक रिक्ति है जिसे भरा जाना अपेक्षित है:
    क्रम सं.
                  राज्य का नाम
    संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
       1.
                    महाराष्ट्र
           45-सतारा
     
          विभिन्‍न कारकों यथा त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन  आयोजित करने का निर्णय लिया है:
     
    मतदान कार्यक्रम
    तारीख
    राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख
    27.09.2019 (सोमवार)
    नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख
    04.10.2019 (शुक्रवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    05.10.2019 (शनिवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    07.10.2019 (सोमवार)
    मतदान की तारीख
    21.10.2019 (सोमवार)
    मतगणना की तारीख
    24.10.2019 (गुरुवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    27.10.2019 (रविवार)
     
    निर्वाचक नामावली
          अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
     
    2. इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
          आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम  एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित हो जाएं।
    3. मतदाताओं की पहचान
          विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है, तो उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।
     
    4. आदर्श आचार संहिता
          आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के यथा-निर्गत आंशिक संशोधन की शर्त के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता राज्‍य के संबंधित जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
          हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश पूर्वोक्त उप-निर्वाचन के लिए भी लागू होंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  10. भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्‍ट्र के लिए दो विशेष व्‍यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की।

    सं. आयोग/प्रे.नो./87/2019
     दिनांक: 23 सितम्‍बर, 2019
     प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्‍ट्र के लिए दो विशेष व्‍यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की।
     
    भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 20ख के अंतर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज भारतीय राजस्‍व सेवा के दो पूर्व अधिकारियों – सुश्री मधु महाजन (पूर्व आईआरएस 1982) और श्री बी मुरली कुमार (पूर्व आईआरएस 1983) को महाराष्‍ट्र विधान सभा के आगामी निर्वाचनों के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्‍त किया।  
    सुश्री महाजन के लिए अपेक्षित होगा कि वे मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से मुंबई में धन शक्ति के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने पर विशेष जोर देने के साथ निर्वाचनों के संचालन पर नज़र रखें। इसी प्रकार, श्री मुरली कुमार राज्‍य के शेष भाग में मामलों को, अधि‍कारियों और निर्वाचन अधिकारियों, जैसा वे आवश्‍यक समझें, के साथ देखने के लिए पुणे में रह कर कार्य करेंगे।
    विशेष प्रेक्षक निर्वाचक मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए नकदी, शराब और मुफ्त वस्‍तुओं, इत्‍यादि को बांट करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करने वाले सभी व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं के खिलाफ सी-विजिल, मतदाता हेल्‍पलाइन 1950 से प्राप्‍त संसूचना इनपुट और शिकायतों के आधार पर सख्‍त और प्रभावी प्रर्वतन कारवाई की जाए।
    ध्‍यातव्‍य है कि आयकर विभाग के अन्‍वेषण विंग में उनके पूर्व अनुभवों को देखते हुए, सुश्री महाजन को हाल के लोकसभा निर्वाचनों में तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था। श्री बी. मुरली कुमार को भी लोक सभा निर्वाचनों के दौरान 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था और उन्‍होंने पूर्व में चेन्‍नई में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण) के रूप में कार्य किया था।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  11. Election Commission of India briefs General, Police and Expenditure Observers for the Assembly Elections in the States of Haryana and Maharashtra

    सं. आयोग/प्रेस नोट/86/2019                                   
    दिनांक: 23 सितम्‍बर, 2019
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍यों में विधान सभा निर्वाचनों के लिए साधारण, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों को ब्रीफ किया
     
           भारत निर्वाचन आयोग ने आज हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए अगले महीने आयोजित होने वाले निर्वाचनों हेतु तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों के लिए ब्रीफिंग का आयोजन किया। भा.प्र.से, भा.पु.से. के साथ-साथ भारतीय राजस्‍व सेवा कतिपय अन्‍य केन्‍द्रीय सेवाओं से लिए गए लगभग 500 अधिकारियों ने ब्र‍ीफिंग बैठक में भाग लिया। इन अधिकारियों को साधारण, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में भी तैनात किया जा रहा है।
           प्रेक्षकों को उनकी महत्‍वपूर्ण भूमिका का स्‍मरण कराते हुए, मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुनील अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचनों का संचालन पारदर्शी, सहभागी एवं मतदाता हितैषी तरीके से किया जाए, खासकर दिव्‍यांगजनों एवं वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए, जिन्‍हें सहायता की जरूरत होती है। उन्‍होंने कहा कि प्रेक्षकों को आयोग के नियमों और पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। श्री अरोड़ा ने आगाह करते हुए कहा कि कभी-कभी एकदम छोटी-सी गलती भी टालने योग्‍य न्‍यूज रिपोर्टिंग में बदल जाती है। उन्‍होंने कहा कि आयोग द्वारा नियुक्‍त नामितियों के रूप में प्रेक्षकों को फील्‍ड स्‍तर पर सभी हितधार‍कों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सचेत, तटस्‍थ और अनुक्रियाशील होने की जरूरत है। श्री अरोड़ा ने विशिष्‍ट जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए कहा कि आयोग ने भी महाराष्‍ट्र राज्‍य के लिए दो विशेष व्‍यय प्रेक्षकों नामत: सुश्री मधु महाजन (पूर्व आईआरएस 1982) को नियुक्‍त किया है, जिन्‍हें आयकर विभाग के अन्‍वेषण विंग में उनके पूर्व अनुभव को देखते हुए हालिया लोक सभा निर्वाचनों में तमिलनाडु के लिए भी विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था और श्री बी.मुरली कुमार (पूर्व आईआरएस 1983) जिन्‍हें भी लोकसभा निर्वाचनों के दौरान 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था और जिन्‍होंने पूर्व में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण), चेन्‍नई के रूप में काम किया था। निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने उल्‍लेख किया कि फील्‍ड स्‍तर के अधिकारियों के लिए आयोग की प्रक्रियाएं अच्‍छी तरह से निर्धारित हैं। श्री लवासा ने यह भी कहा, ''आयोग को और प्रेक्षकों से बहुत उम्‍मीदें रहती हैं और यह उन पर बहुत निर्भर करता है क्‍योंकि जमीनी स्‍तर के अधिकारी भी इस रूप में पदस्‍थापित प्रेक्षकों की विशेषज्ञ सलाह और निष्‍पक्ष दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं।'' निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि आयोग ने प्रेक्षक एप और अधिकारियों की सहायता के लिए सी-विजिल जैसे अन्‍य तकनीकी साधान तैयार किए हैं, हालांकि यह उम्‍मीद की जाती है कि प्रेक्षक सतर्क रहेंगे और हर वक्‍त अपने कर्त्तव्‍यों का ईमानदारीपूर्वक  निर्वहन करेंगे।
           समूह को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुशील चंद्रा ने अधिकारियों का ध्‍यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रेक्षकों के रूप में उन्‍हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महत्‍वपूर्ण सांविधिक दायित्‍व निभाने हैं। उन्‍होंने अधिकारियों से इस बात का आह्वान किया कि वे जमीनी स्‍तर पर निर्वाचनों के सुचारू संचालन के संबंध में सभी नियत बारीकियों का पालन करें- चाहे वह मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्‍यूनतम सुविधिओं की बात हो अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मॉक पोल की निर्धारित प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की बात हो इत्‍यादि, अथवा व्‍यय दिशा-निर्देशों का प्रर्वतन करना हो और स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय हेतु सभी एजेंसियों के बीच समन्वित रूप से कार्य करना हो। उन्‍होंने कहा कि आज के परिवेश में व्‍यय प्रेक्षकों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। श्री चंद्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा कि प्रेक्षकों को फील्‍ड में सभी महत्‍वपूर्ण निर्वाचन पदाधिकारियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और आयोग की आँख और कान बनकर काम करना चाहिए।
           आधे दिन तक चले ब्रीफिंग सत्रों के दौरान वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त (योजना और स्‍वीप), श्री उमेश सिन्‍हा द्वारा अधिकारियों को निर्वाचन प्रबंधन के वि‍भिन्‍न पहलुओं के बारे में व्‍यापक और गहन जानकारी दी गई। साथ ही, श्री संदीप सक्‍सेना, वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त द्वारा निर्वाचक नामावली, आईटी अनुप्रयोगों, आदर्श आचार संहिता के पहलुओं पर जानकारी दी गई। राज्‍य के निर्वाचन प्रभारी के रूप में श्री सक्‍सेना ने हरियाणा राज्‍य की फील्‍ड स्‍तरीय चिंताओं से अधिकारियों को अवगत कराया। महाराष्‍ट्र राज्‍य के प्रभारी और आयोग में कानूनी प्रावधानों के प्रभारी श्री चंद्र भूषण, उप निर्वाचन आयुक्‍त, ने अनुपालन की जाने वाली बारीकियों से प्रेक्षकों को अवगत कराया। उप निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुदीप जैन ने ध्‍यान रखे जाने वाले ईवीएम-वीवीपीएटी प्रोटोकॉलों के बारे में प्रेक्षकों को ब्रीफ किया। निर्वाचन योजना, प्रेक्षकों की भूमिका और दायित्‍वों, निर्वाचक नामावली मुद्दों, आदर्श आचार संहिता को लागू करना, कानूनी प्रावधानों, ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया सहभागिता और आयोग की फ्लैगशिप स्‍वीप (सुव्‍यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत मतदाता सुविधा के लिए शुरू किए गए भांति भांति की गतिविधियों पर विस्‍तृत विषयपरक प्रस्‍तुतीकरण दिए गए। प्रेक्षकों को विभिन्‍न आईटी पहल और व्‍यय दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
           प्रेक्षक एप का उपयोग करते हुए, सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षक मोबाईल एप से संबंधित दस्‍तावेज़ अपलोड करने के लिए आयोग को अपनी रिपोर्ट सुरक्षित तरीके से प्रस्‍तुत कर सकते हैं। प्रेक्षक डयूटी पर रहते हुए भी इस एप के माध्‍यम से सभी महत्‍वपूर्ण सूचनाएं, अलर्ट और तत्‍काल संदेश प्राप्‍त कर सकेंगे। इससे प्रेक्षक तैनाती की स्थिति जान सकेंगे, आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रोफाइल को अद्यतन कर पाएंगे। प्रेक्षक उड़न दस्‍ते द्वारा मामले की जांच करने के बाद लिखित रिपोर्ट दे सकते हैं। प्रेक्षकों को अक्‍तूबर 2019 के अंत तक निर्वाचन प्रक्रिया की सम्‍पूर्ण अवधि के लिए आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 September 2019

  12. गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019                            
    दिनांक: 22 सितंबर, 2019
    प्रेस नोट
    विषय: गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।
     गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो रिक्तियां हैं जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है:-  
    क्रम सं.
    राज्‍य का नाम
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
    1.
    गुजरात
    16 – राधनपुर  
    2.
    गुजरात
    32 - बायड
    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात से प्राप्‍त जानकारी और स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    मतदान कार्यक्रम
    अनुसूची
    राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख
    23.09.2019 (सोमवार)
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    30.09.2019 (सोमवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख
    01.10.2019 (मंगलवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    03.10.2019 (गुरूवार)
    मतदान की तारीख
    21.10.2019 (सोमवार)
    मतगणना की तारीख
    24.10.2019 (गुरूवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा ।
    27.10.2019 (रविवार)
     निर्वाचक नामावली
    अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं।
    इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
    आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।  
    मतदाताओं की पहचान
    विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के  लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।
    आदर्श आचार संहिता
    आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।
    हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 September 2019

  13. Schedule for bye-elections to fill casual vacancy in the Parliamentary Constituency & State Legislative Assemblies of various States/UTs

    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy in the Parliamentary Constituency & State Legislative Assemblies of various States/UTs

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 September 2019

  14. हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन की अनुसूची 
    गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि
    नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि
    नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि
    अभ्‍यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि
    मतदान की तिथि, यदि आवश्‍यक हो तो
    27.09.2019
    04.10.2019
    05.10.2019
    07.10.2019
    21.10.2019
    शुक्रवार
    शुक्रवार
    शनिवार
    सोमवार
    सोमवार
    मतगणना की तिथि:24.10.2019 (बृहस्‍पतिवार)
    वह तिथि जिसके पहले निर्वाचन संपन्‍न हो जाएगा: 27.10.2019 (रविवार)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 September 2019

  15. उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप निर्वाचन – तत्‍संबंधी

    उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप निर्वाचन – तत्‍संबंधी

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 30 August 2019

  16. छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य विधान सभा में आकस्‍मिक रिक्‍तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचना का कार्यक्रम

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/77/2019                            
    दिनांक: 25 अगस्‍त, 2019
     
    प्रेस नोट
     
    विषय: छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।
     
    छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में चार स्‍पष्‍ट रिक्तियां हैं, जिन्‍हें भरा जाना अपेक्षित है:
     
    क्रम सं.
    राज्‍य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
    1.
    छत्‍तीसगढ़
    88- दन्‍तेवाड़ा (अ.ज.जा.)
    2.
    केरल
    93-पाला
    3.
    त्रिपुरा
    14-बधारघाट (अ.जा.)
    4.
    उत्‍तर प्रदेश
    228-हमीरपुर
     
    स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-
     
    मतदान कार्यक्रम
    अनुसूची
    राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख
    28.08.2019 (बुधवार)
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    04.09.2019 (बुधवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख
    05.09.2019 (गुरूवार)
    अभ्‍यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    07.09.2019 (शनिवार)
    मतदान की तारीख
    23.09.2019 (सोमवार)
    मतगणना की तारीख
    27.09.2019 (शुक्रवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा ।
    29.09.2019 (रविवार)
     निर्वाचक नामावली
    01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं।
    इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
          आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।
     
    मतदाताओं की पहचान
          विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के  लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।
     
    आदर्श आचार संहिता
          आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के बारे में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 August 2019

  17. विधान सभा के सदस्‍यों द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों का उप-निर्वाचन – तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./76/2019                        दिनांक : 01 अगस्‍त, 2019
    विषय: विधान सभा के सदस्‍यों द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों का उप-निर्वाचन – तत्‍संबंधी।
    विधान सभा सदस्‍यों द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश विधान परिषद में तीन आकस्मिक रिक्तियाँ हैं और तेलंगाना विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्तियों के विवरण इस प्रकार हैं:
    आन्‍ध्र प्रदेश
    सदस्‍य का नाम
    रिक्ति का कारण
    कार्यावधि
    करनम बलराम कृष्‍णा मूर्थि
     
    06.06.2019 को त्‍यागपत्र
    29.03.2023
    अल्‍ला कलि कृष्‍णा श्रीनिवास
    29.03.2023
    कोलगटला वीरभद्र स्‍वामी
    29.03.2021
    तेलंगाना
    के यादवा रेड्डी
    16.01.2019 को निरर्हित
    03.06.2021
     2. आयोग ने ऊपर उल्लिखित रिक्तियों को संबंधित विधान सभा के सदस्‍यों द्वारा निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए आन्‍ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए तीन उप-निर्वाचनों और तेलंगाना विधान परिषद के लिए एक उप-निर्वाचन का आयोजन करने का निर्णय लिया है:- 
    क्रम सं.
    कार्यक्रम का विषय  
    तारीख एवं दिन
      अधिसूचना जारी करना
    07 अगस्‍त 2019 (बुधवार)  
      नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि
    14 अगस्‍त, 2019 (बुधवार)
      नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    16 अगस्‍त, 2019 (शुक्रवार)  
      अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि
    19 अगस्‍त, 2019 (सोमवार)
      मतदान की तिथि
    26 अगस्‍त, 2019 (सोमवार)
      मतगणना का समय
    पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
      मतगणना
    26 अगस्‍त, 2019 (सोमवार) अपराह्न 5:00 बजे से
      वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न कर लिया जाएगा ।
    28 अगस्‍त, 2019 (बुधवार)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  18. राजस्थान और उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के उप निर्वाचन- तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/75/2019                            दिनांक: 1 अगस्त, 2019  
     
    विषय: राजस्थान और उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के उप निर्वाचन- तत्संबंधी।
     राज्य सभा में दो आकस्मिक रिक्तियां है जिनका विवरण निम्नलिखित है:- 
    क्र.स.
    राज्य
    सदस्य का नाम
    रिक्ति का कारण
    कार्यकाल की अवधि
    1
    राजस्थान
    मदनलाल सैनी
    24.06.2019 को निधन
    03.04.2024 तक
    2
    उत्तर प्रदेश
    नीरज शेखर
    15.07.2019 को त्याग-पत्र
    25.11.2020 तक
     आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त राज्यों से राज्य सभा की उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है:-
    क्र.स.
    कार्यक्रम
    तारीख एवं दिन
    1.    
    अधिसूचनाएं जारी करना
    07 अगस्त, 2019 (बुधवार)
    2.    
    नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    14 अगस्त, 2019 (बुधवार)
    3.    
    नाम निर्देशनों की संवीक्षा
    16 अगस्त, 2019 (शुक्रवार)
    4.    
    अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख
    19 अगस्त, 2019 (सोमवार)
    5.    
    मतदान की तारीख
    26 अगस्त, 2019 (सोमवार)
    6.    
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से
    अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.    
    मतगणना की तारीख
    26 अगस्त, 2019 (सोमवार)
    को अपराह्न 5.00 बजे 
    8.    
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा
    28 अगस्त, 2019 (बुधवार)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  19. सुगम निर्वाचन; लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग का एक सफल प्रयास

    सुगम निर्वाचन; लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग का एक सफल प्रयास

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 August 2019

  20. ईटीपीबीएस और सेवा मतदाता; लोक सभा निर्वाचन, 2019 में सफल मतदान वृद्धि

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/73/2019
    दिनांक: 21 जुलाई, 2019
     
    ईटीपीबीएस और सेवा मतदाता; लोक सभा निर्वाचन, 2019 में सफल मतदान वृद्धि
     
    हाल ही में संपन्‍न हुए लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान रिकार्ड की गई अनेक उपलब्धियों में से अपनी तरह की एक अनूठी उपल‍ब्धि विश्‍व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) है। वर्ष 2014 के विगत साधारण निर्वाचन में पंजीकृत सेवा निर्वाचकों की 13,27,627 की संख्‍या की तुलना में एक समर्पित पोर्टल https://www.servicevoter.eci.nic.in  सहित ऑनलाइन पंजीकरण के माध्‍यम से सेवा निर्वाचकों के रूप में रिकार्ड अधिकतम संख्‍या में 18,02,646 का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया था जिन्‍हें इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र प्रेषित किए  गए थे। पहली बार सेवा मतदाताओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एक ऑनलाइन पंजीकरण  पोर्टल का प्रयोग किया गया था ताकि प्रक्रिया समय और संसाधनों की बचत हो और मानव त्रुटियों से बचा जा सके।
    शस्‍त्र अधिनियम के अधीन केन्‍द्रीय बलों में कार्यरत व्‍यक्तियों और देश से बाहर दूतावासों में तैनात सरकारी पदाधिकारियों को सेवा मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। सेवा निर्वाचकों की कुल संख्‍या में से 10,16,245 रक्षा मंत्रालय से थे; 7,82,595 गृह मंत्रालय (केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बल), 3539 विदेश मंत्रालय से और 267 राज्‍य पुलिस से थे। सात चरणों की निर्वाचनावधि में भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख आईटी कार्यक्रम जिसे ईटीपीबीएस के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग करते हुए कुल 18,02,646 डाक मत्रपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया गया था। वर्ष 2019 में 10,84,266 ई-डाक मतपत्र प्राप्‍त किए गए जो 60.14 प्रतिशत का टर्नआउट इंगित करते हैं और वर्ष 2014 की तुलना में, जबकि टर्नआउट केवल 4% था, इसमें उल्‍लेखनीय सुधार हुआ है।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा मतदाताओं के प्रयोग के लिए ईटीपीबीएस विकसित किया गया है। यह पूर्णत: एक सुरक्षित प्रणाली है जिसमें दो स्‍तरीय सुरक्षा होती है। ओटीपी और पिन के माध्‍यम से मतदान की गोपनीयता रखी जाती है और पोर्टल https://www.etpbs.in में विशिष्‍ट क्‍यू आर कोड के कारण ईटीपीबीएस का डुप्‍लीकेशन संभव नहीं है। इस प्रणाली के माध्‍यम से सेवा मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्राप्‍त डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकते हैं और इस प्रकार से मतदान का अवसर गंवाने की संभावना कम हो गयी है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्‍य  सेवा कार्मिकों के लिए सेवा मतदाता बनने के लिए सुविधाजनक और प्रयोग करने में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना था।
    "कोई भी मतदाता न छूटे" के आदर्श वाक्‍य के साथ भारत निर्वाचन आयोग के ईटीपीबीएस ने सभी पात्र सेवा निर्वाचकों को राष्‍ट्र के लिए अपने कर्तव्‍यों का निष्‍पादन करते हुए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  21. औरंगाबाद-सह-जालना स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./72/2019 
    दिनांक: 19 जुलाई, 2019
    प्रेस नोट
    विषय: औरंगाबाद-सह-जालना स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।
    महाराष्ट्र विधान परिषद के आसीन सदस्‍य का कार्यकाल निम्‍नलिखित ब्‍योरों के अनुसार समाप्‍त होने वाला है:
    क्रम सं.
    सदस्‍य का नाम
    स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    श्री जाम्बद सुभाष माणकचंद
    औरंगाबाद-सह-जालना स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र
    29.08.2019
    2.     अब, आयोग ने निम्‍नलिखित अनुसूची के अनुसार औरंगाबाद-सह-जालना स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:
    क्रम सं.
    कार्यक्रम
    तारीखें और दिन
    1.       
    अधिसूचना जारी करना
    25 जुलाई, 2019 (गुरूवार)
    2.       
    नामनिर्देशन की अंतिम तारीख
    01 अगस्त, 2019 (गुरूवार)
    3.       
    नामनिर्देशनों की संवीक्षा
    02 अगस्त, 2019 (शुक्रवार)
    4.       
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    05 अगस्त, 2019 (सोमवार)
    5.       
    मतदान की तारीख
    19 अगस्त, 2019 (सोमवार)
    6.       
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
    7.       
    मत गणना
    22 अगस्त, 2019 (गुरूवार)
    8.       
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्‍न हो जाएगा
    26 अगस्त, 2019 (सोमवार)
     
    3.     उक्त स्‍थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल एसएलपी (सी) सं. 17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चन्द्र ठाकुर एवं अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
    4.     संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/  के अंतर्गत विवरण को देखें।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 July 2019

  22. भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए श्री बी. मुरली कुमार को विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया।

    सं.ईसीआई/प्रे.नो./71/2019
    दिनांक : 16 जुलाई, 2019
    प्रेस नोट  
    भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए श्री बी. मुरली कुमार को विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया।
          भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व आयकर महानिदेशक चेन्‍नई, श्री बी.मुरली कुमार  (पूर्व आईआरएस-1983) को 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया है जहां अब 5 अगस्‍त, 2019 को मतदान होने वाले हैं। उल्‍लेखनीय है कि 14 अप्रैल, 2019 को आयोग ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्‍छेद 324 के अंतर्गत भारत के माननीय राष्‍ट्रपति से तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने की सिफारिश की थी।
          भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरकीब का पता लगने पर वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने का निर्णय लिया था।
          श्री बी.मुरली कुमार उस समय चेन्‍नई में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण) थे, जब उनके नेतृत्‍व में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी और जब्‍ती कार्रवाईयाँ की गई थीं और आयकर दल ने धन के प्रस्‍तावित विधान सभा खंड, वार्ड और बूथवार वितरण का विवरण देने वाले कम्‍प्‍यूटर प्रिंटआउट के रूप में साक्ष्‍य के साथ 11.48 करोड़ रुपए जब्‍त किए थे, जो वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों को बड़े पैमाने पर उत्‍प्रेरित करने के एक साफ-साफ पैटर्न और डिजाइन का संकेत देते थे। निर्वाचनों से संबंधित विभिन्‍न अन्‍य तलाशी कार्रवाईयों में कुल मिलाकर 61.76 करोड़ रुपए जब्‍त किए गए थे।
          तत्‍कालीन विशेष व्‍यय प्रेक्षक, सुश्री मधु महाजन ने 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने की सिफारिश की थी क्‍योंकि मतदाताओं को प्रलोभन देने के इस संगठित तरीके ने निर्वाचन परिवेश को दूषित कर दिया था और स्थिति स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष निर्वाचनों के लिए अनुकूल नहीं थी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 July 2019

  23. तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी।

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/70/2019                                       दिनांक: 04 जुलाई, 2019
    प्रेस नोट
    विषय: तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी।
    आयोग की दिनांक 14.04.2019 की कार्यवाही सं. 464/ईसीआई/पत्र/प्रादे./तमिलनाडु/द.अ-1/2019 के अनुसरण में राष्‍ट्रपति द्वारा दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना निरस्‍त कर दी गई थी। इस संबंध में आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/49/2019 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 जारी किया था।
    3.     अब, आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक प्र‍तिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार साधारण निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-   
     
    मतदान कार्यक्रम
    अनुसूची
    राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख
    11.07.2019 (गुरूवार)
    नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    18.07.2019 (गुरूवार)
    नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    19.07.2019 (शुक्रवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    22.07.2019 (सोमवार)
    मतदान की तारीख
    05.08.2019 (सोमवार)
    मतगणना की तारीख
    09.08.2019 (शुक्रवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 
    11.08.2019 (रविवार)
    निर्वाचक नामावली
    दिनांक 01.01.2019 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, उपर्युक्‍त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।   
    इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी  
    आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गईं हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। 
    मतदाताओं की पहचान  
    पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता उस स्थिति में अपने मताधिकार से वंचित न रहे, जब उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।
    आदर्श आचार संहिता   
          आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (उन जिलों) में तात्‍कालिक प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 July 2019

  24. ओडिशा राज्‍य विधान सभा में 96 – पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रिक्‍ति को भरने के लिए साधारण निर्वाचन का कार्यक्रम

    ओडिशा राज्‍य विधान सभा में 96 – पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रिक्‍ति को भरने के लिए साधारण निर्वाचन का कार्यक्रम 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 July 2019

  25. तमिलनाडु से राज्‍य सभा, 2019 के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन – तत्‍संबंधी

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/68/2019                         दिनांक: 25 जून, 2019
     
    प्रेस नोट
    तमिलनाडु से राज्‍य सभा, 2019 के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन – तत्‍संबंधी।
    तमिलनाडु से निर्वाचित राज्‍य सभा के 06 (छह) सदस्‍यों की पदावधि का निम्‍नलिखित के अनुसार दिनांक 24.07.2019 को अवसान होने वाला है:-
    क्रम सं.
    सदस्‍य का नाम
    सेवानिवृत्‍त‍ि की तारीख
    1.
    टी. राथीनवेल
     
     
     
     
           24.07.2019
    2.
    डॉ. वी. मेत्रेयन
    3.
    के.आर. अर्जुनन
    4.
    डॉ. आर. लक्ष्‍मणन
    5.
    डी. राजा
    6. 
    कनीमोझी (दिनांक 23.05.2019 को लोक सभा के लिए निर्वाचित)
    .    आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु से राज्‍य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-
    क्रम सं.
    कार्यक्रम का विषय
    दिन एवं दिनांक
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    01 जुलाई, 2019 (सोमवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    08 जुलाई, 2019 (सोमवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    09 जुलाई, 2019 (मंगलवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख
    11 जुलाई, 2019 (गुरुवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    18 जुलाई, 2019 (गुरुवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
    7.
    मतों की गणना
    18 जुलाई, 2019 (गुरुवार) अपराह्न
    5:00 बजे
    8;
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    22 जुलाई, 2019 (सोमवार)
    3.    आयोग ने निदेश दिया है कि मतपत्र पर अधिमान(नों) को चिह्न्ति करने के उद्देश्‍य के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्‍ध कराई गई, पूर्व-नियत विनिर्देश के केवल बैंगनी रंग के एकीकृत स्‍कैच पैन (नों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपर्युक्‍त निर्वाचन में कोई भी दूसरे पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
    4.    स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्‍त किए गए प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के सतर्क अनुवीक्षण के लिए समुचित उपाय किए जाएंगें।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 27 June 2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

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आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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