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प्रेस विज्ञप्तियाँ 2020

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  1. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./91/2020
    दिनांक: 16 दिसंबर, 2020
      
    प्रेस नोट 
    आयोग ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से प्राप्त एक रिपोर्ट, जिसमें मध्य प्रदेश में अपने खोज अभियानों और मध्य प्रदेश में साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान बेहिसाबी नकदी के व्यापक उपयोग के अपने निष्कर्षों के बारे में सूचना दी गई थी, पर विचार-विमर्श किया। 
    यह बताया गया है कि ये संस्थाएं/व्यक्ति कुछ राजनैतिक दलों की ओर से व्यक्तियों को अनधिकृत और बेहिसाबी नकद योगदान में संलग्न थे, जिसकी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी के दौरान पुष्टि की जाने की सूचना है। रिपोर्ट में अनधिकृत/बेहिसाबी नकद लेनदेन में लोक/सरकारी कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया संलिप्‍तता/सांठगांठ के दृष्‍टांतों का विशेष रूप से उल्लेख है। 
    विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने सीबीडीटी की दिनांक 28.10.2020 की रिपोर्ट की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश को अग्रेषित करने का निदेश दिया है ताकि नामित प्राधिकारी अर्थात आर्थिक अपराध विंग, मध्य प्रदेश राज्य के समक्ष सभी संबंधितों के खिलाफ उल्लंघन के लिए मौजूदा निर्वाचकीय और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई दर्ज की जा सके। आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई और मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई शुरू करने का भी निदेश दिया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 13 January 2021

  2. बिहार से राज्य सभा का उप-निर्वाचन-तत्संबंधी 

    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/90/2020                              दिनांकः 19 नवंबर, 2020
     
    प्रेस नोट 
    विषयः  बिहार से राज्य सभा का उप-निर्वाचन-तत्संबंधी 
           बिहार से राज्य सभा का एक आकस्मिक पद रिक्त है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-
    राज्य
    सदस्य का नाम
    कारण
    रिक्ति की तारीख
    कार्यकाल की अवधि
    बिहार
    श्री रामविलास पासवान
    मृत्यु
    08.10.2020
    02.04.2024
    2.     आयोग द्वारा बिहार से राज्य सभा की उक्त रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया हैः 
    क्र.सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करने की तारीख
    26 नवंबर, 2020 (गुरूवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    3 दिसंबर, 2020 (गुरूवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख
    4 दिसंबर, 2020 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख
    7 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    14 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    14 दिसंबर, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा
    16 दिसंबर, 2020 (बुधवार)
    3.     संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत  दिशा-निर्देशः-
      निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा।    निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी; (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।    राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी। 4.     मुख्य सचिव, बिहार को निर्देश दिया जा रहा है कि निर्वाचन संचालन हेतु व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 के रोकथाम उपाय संबंधी मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती करें।
    5.     इसके अतिरिक्त, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 13 January 2021

  3. महाराष्ट्र के ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के स्थगित किए गए उप-निर्वाचन के मतदान और मतगणना की तारीख की घोषणा।

    सं.: ईसीआई/पीएन/89/ 2020 
    दिनांक: 17 नवम्बर, 2020
     
    प्रेस नोट
    महाराष्ट्र के ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के स्थगित किए गए उप-निर्वाचन के मतदान और मतगणना की तारीख की घोषणा।   
    भारत निर्वाचन आयोग ने  प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/29/2020, दिनांक 04.03.2020 के माध्यम से महाराष्ट्र विधान परिषद की ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के आसीन सदस्य श्री अमरीष भाई रसिकलाल पटेल के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई सीट को भरने के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा की, जो दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना संख्या 100/एमटी-एलसी/02/2020-एलएसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। नाम-निर्देशन वापस लेने की अंतिम तारीख 16.03.2020 के बाद, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7ख में प्रकाशित कर दी गई थी, जिसमें दो अभ्यर्थी निर्वाचन मैदान में थे। आयोग के दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना के अनुसार, निर्वाचन 30.03.2020 (सोमवार) को आयोजित किया जाना था और जैसा कि आयोग द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी, जिस तारीख तक निर्वाचन कार्य संपन्न किया जाना था वह 01.04.2020 (बुधवार) थी।
    2.    कोविड-19 के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति पर विचार करते हुए और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिनांक 24.03.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा निर्वाचन की अवधि को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया, जिसे बाद में क्रमश: दिनांक 22.05.2020 और 06.07.2020 की अधिसूचना के द्वारा पुन: 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।  
    3.    यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया था कि दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना के तहत  पहले ही किए जा चुके कार्यों की सूची को बकाया कार्यों के प्रयोजन से वैध बनाए रखना था जैसा कि उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित किया गया था।  
    4.    आयोग ने, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र से प्राप्त सूचना पर विचार करके अब यह निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के लिए उक्त उप-निर्वाचन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाए :-
    कार्य
    तारीख
    मतदान की तारीख
    1 दिसम्बर,  2020 (मंगलवार)
    मतदान का समय
    पूर्वा. 08:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
    मतगणना
    3 दिसम्बर, 2020 (गुरुवार)
    तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा
    07 दिसम्बर, 2020 (सोमवार)
    5.    इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर विवरण देखें---
    http://eci.gov.in/files/file/4070-bienniel-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
    6.           सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना है:-
    निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के समय प्रत्येक व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाएगा   निर्वाचन के प्रयोजन से उपयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक हॉल/कक्ष/परिसरों के प्रवेश  द्वार पर             (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी               (ख) सभी जगहों पर सेनीटाइज़र उपलब्ध कराए जाएंगे   राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। यथाव्यावहार्य, सामाजिक दूरी के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े सभागारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिए। कोविड-19 के विस्तृत दिशा-.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान-कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। 7.    कोविड-19 अवधि में निर्वाचन संचालन के दौरान, सख्ती से अनुपालन किए जाने वाले  विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर देखें:-
    http://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 13 January 2021

  4. बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन और विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचन, 2020 के  परिणाम के रुझानों के प्रसार की व्यवस्थाएं - 10 नवंबर 2020 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./88/2020
    दिनांक: 09 नवम्बर, 2020
    प्रेस नोट
     
    विषय: बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन और विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचन, 2020 के  परिणाम के रुझानों के प्रसार की व्यवस्थाएं - 10 नवंबर 2020 
    बिहार विधानसभा और उप-निर्वाचनों के परिणाम रुझान सभी मतगणना केंद्रों के अलावा निम्नलिखित स्थानों पर दिनांक 10.11.2020 से सुबह 8 बजे उपलब्ध होंगे। 
    1. https://results.eci.gov.in/ परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान दौर के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें प्रत्येक कुछ मिनटों में अद्यतन किया जाता है। 
    2. परिणाम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध “मतदाता हेल्पलाइन” मोबाइल एप पर भी उपलब्ध हैं। 
    वेबसाइट/मोबाइल एप रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतगणना केंद्रों से सिस्टम में भरी गई जानकारी प्रदर्शित करेगा। भारत निर्वाचन आयोग रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने-अपने संबंधित मतगणना केंद्रों से सिस्टम में भरी जा रही सूचनाओं को प्रदर्शित करेगा।
     
     
     
    (पवन दीवान)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  5. भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधान सभा निर्वाचनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम 2020 की मेजबानी करेगा [05-07 नवम्बर 2020] 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./87/2020
    दिनांकः 4 नवम्बर, 2020
    प्रेस नोट
     भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधान सभा निर्वाचनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम 2020 की मेजबानी करेगा
    [05-07 नवम्बर 2020] 
    भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में चल रहे बिहार विधान सभा निर्वाचनों के संदर्भ में, 05-07 नवंबर, 2020 से विदेशी निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी)/संगठनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम 2020 (आईईवीपी) का आयोजन कर रहा है। 
    अतीत में, भारत निर्वाचन आयोग ने 2014 के लोकसभा निर्वाचनों में विदेशी ईएमबी/संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) का आयोजन किया है; कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए फरवरी/मार्च 2017 में निर्वाचन और मई 2019 में लोकसभा निर्वाचन।  
    बिहार में 72 मिलियन से अधिक मतदाता हैं जो कोविड-19 महामारी के बीच अबतक मतदान करने वालो में दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। यह हमें महामारी की अवधि के दौरान हमारी सर्वोत्तम पद्धतियों और हमारी मतदान प्रक्रिया के संचालन के अनुभव को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। 
    अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलावी, मालदीव, माल्डोवा, मंगोलिया, मॉरीशस, नेपाल, फिलीपींस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, यूक्रेन, उजबेकिस्तान और जाम्बिया आदि सहित दुनिया भर के 40 से अधिक देशों से प्रतिनिधियों और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों (नामतः इंटरनेशनल आईडीईए, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम (आईएफईएस) और एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) को आईईवीपी 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 
    आईईवीपी 2020 के कार्यक्रम में 05 नवंबर 2020 को एक ऑनलाइन ब्रीफिंग सत्र शामिल है, जो प्रतिभागियों को भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के बड़े परिदृश्‍य मतदाता सुविधा पर ईसीआई द्वारा की गई नई पहल, पारदर्शिता और निर्वाचन प्रणाली की सुगमता; और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया का अवलोकन प्रदान करेगा। उद्घाटन सत्र में प्रमुख संबोधन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा करेंगे। सत्र को निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और श्री सुशील चंद्रा भी संबोधित करेंगे। 
    दूसरे दिन, 06 नवंबर 2020 को, कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के लिए आयोग के प्रमुख कार्यक्रम-स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता) का एक अनूठा अवलोकन प्रदान करेगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के अनुभवों को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करेंगे। 
    07 नवंबर 2020 को, प्रतिभागियों को बिहार में मतदान केंद्रों के वर्चुअल दौरे के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यात्रा को विशेष फुटेज, निर्वाचन प्रक्रिया का एक पूर्वाभ्यास और स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र पर विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  6. कर्नाटक से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेनो/86/2020 
    दिनांकः 2 नवम्बर, 2020
    प्रेस नोट
                                 
    विषयः कर्नाटक से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। 
    राज्य सभा में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार कर्नाटक से एक आकस्मिक रिक्ति है:- 
    राज्य
    सदस्यों का नाम
     कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि
    कर्नाटक
    श्री अशोक गास्ती
    देहांत
    17.09.2020
    25.06.2026
     2.   आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए कर्नाटक से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
     
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    11 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    18 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    19 नवम्बर, 2020 (गुरुवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    23 नवम्बर, 2020 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    04 दिसम्बर, 2020 (शुक्रवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
          II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
          (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
          (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। 
    III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    4.    मुख्य सचिव, कर्नाटक को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन कराने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 
    5.    इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक को भी नियुक्त किया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 November 2020

  7. महाराष्ट्र विधान परिषद के 03 स्नातकों और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।

    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/85/2020                                     दिनांकः 02 नवंबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    विषयः   महाराष्ट्र विधान परिषद के 03 स्नातकों और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।  
    आसीन सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने के कारण महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 05 सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई, 2020 को समाप्त हो गया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः- 
    महाराष्ट्र
    क्र.सं.
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    ओरंगाबाद मंडल स्नातक
    चवन सतीश भानुदास राव
     
     
     
    19.07.2020
    2.
    पुणे मंडल स्नातक
    चंद्रकांत (दादा) बच्चु पाटिल*
    [*24.10.2019 (अपराह्न) को महाराष्ट्र विधान सभा में निर्वाचित]
    3.
    नागपुर मंडल स्नातक
    अनिल मधुकर सोले
    4.
    अमरावती मंडल शिक्षक
    श्रीकांत देशपांडे
    5.
    पुणे मंडल शिक्षक
    दत्तात्रेय अच्युतराव सांवत
     2.     कोविड-19 के कारण लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन 16.07.2020 को एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात उपर्युक्त उल्लिखित सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया बाद की किसी तारीख को प्रारंभ की जाए।
    3.     मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद अब आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के उपर्युक्त उल्लिखित द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया हैः- 
    1.
    अधिसूचना जारी करने की तारीख
    5 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    12 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    13 नवंबर, 2020 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्यर्थिता वापिस लेने की तारीख
    17 नवंबर, 2020 (मंगलवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    01 दिसंबर, 2020 (मंगलवार)
    6.
    मतदान का समय
    प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    03 दिसंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    8.
    तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा
    07 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
     
    4.     संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट के लिंकः https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ पर विवरण देखें:-
    5.     संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत  दिशा-निर्देशः-
            I.            निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा।
          II.            निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः
    (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी;
    (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।
        III.            राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी।
        IV.            जहां तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े हॉल का पता लगाकर उनका प्रयोग करना चाहिए।
          V.            कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कार्मिकों के आवागमन हेतु वाहनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।
    6.     कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन में अनुपालित किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर लिंकः- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid.-19/. पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 November 2020

  8. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातकों और 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/84/2020
    दिनांकः 02 नवंबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    विषयः   उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातकों और 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन  
    आसीन सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 11 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई, 2020 को समाप्त हो गया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः- 
    उत्तर प्रदेश
    क्र.सं.
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    लखनऊ मंडल स्नातक
    कांति सिंह
     
     
     
     
     
    06.05.2020
    2.
    वाराणसी मंडल स्नातक
    केदारनाथ सिंह
    3.
    आगरा मंडल स्नातक
    डा. असीम यादव
    4.
    मेरठ मंडल स्नातक
    हेमसिंह पुंदिर शिक्षक नेता
    5.
    इलाहाबाद-झांसी मंडल स्नातक
    डा. यज्ञ दत्त शर्मा
    6.
    लखनऊ मंडल शिक्षक
    उमेश द्विवेदी
    7.
    वाराणसी मंडल शिक्षक
    चेत नारायण सिंह
    8.
    आगरा मंडल शिक्षक
    जगवीर किशोर जैन
    9.
    मेरठ मंडल शिक्षक
    ओमप्रकाश शर्मा नेता, शिक्षक दल
    10.
    बरेली-मुरादाबाद मंडल शिक्षक
    संजय कुमार मिश्रा
    11.
    गोरखपुर-फैज़ाबाद मंडल शिक्षक
    ध्रुव कुमार त्रिपाठी
     
    2.     कोविड-19 के कारण लोक स्वास्थ्य आपातकालीन की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन 03.04.2020 को एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात उपर्युक्त उल्लिखित सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया बाद की किसी तारीख को प्रारंभ की जाए।
    3.     मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद अब आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के उपर्युक्त उल्लिखित द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया हैः-
     
    1.
    अधिसूचना जारी करने की तारीख
    5 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    12 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख
    13 नवंबर, 2020 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख
    17 नवंबर, 2020 (मंगलवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    01 दिसंबर, 2020 (मंगलवार)
    6.
    मतदान का समय
    प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    03 दिसंबर, 2020 (बृहस्पतिवार)
    8.
    तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा
    07 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
     
    4.     संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट के लिंकः https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ पर विवरण देखें:-
    5.     संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत  दिशा-निर्देशः-
            I.            निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा।
          II.            निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः
    (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी;
    (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।
        III.            राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी।
        IV.            जहाँ तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े हॉल का पता लगाकर उनका प्रयोग करना चाहिए।
          V.            कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कार्मिकों के आवागमन हेतु वाहनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।
    6.     कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन में अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर लिंकः- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid.-19/. पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें।

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  9. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/पीएन/83/2020
    दिनांक: 21 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
    निर्वाचन आयोग ने निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि और मूल्य वृद्धि सूचकांक में बढ़ोतरी तथा अन्य कारकों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें श्री हरीश कुमार, भूतपूर्व आईआरएस और महानिदेशक (अन्वेषण), श्री उमेश सिन्हा, महासचिव और महानिदेशक (व्यय) को शामिल हैं।
     कोविड-19 के कारकों पर विचार करके विधि और न्याय मंत्रालय ने मौजूदा व्यय सीमा को 10% तक बढ़ाने के लिए दिनांक 19.10.2020 को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में संशोधन अधिसूचित किया है। 10% की यह बढ़ोतरी, मौजूदा निर्वाचनों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।
     किसी अभ्यर्थी के लिए व्यय सीमा को पिछली बार दिनांक 28.02.2014 की अधिसूचना के जरिए वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में इसे दिनांक 10.10.2018 की अधिसूचना के जरिए संशोधित किया गया था।  
      पिछले 6 वर्षों में, निर्वाचक मंडल के 834 मिलियन से 2019 में 910 मिलियन हो जाने और अब इसके 921 मिलियन हो जाने के बावजूद इस व्यय सीमा को नहीं बढ़ाया गया था। इसके अलावा, इस अवधि में मूल्य वृद्धि सूचकांक 2019 में 220 से बढ़कर 280 तथा अब यह बढ़कर 301 हो गया है 
    इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:
    i.      राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और व्यय पर इसका प्रभाव।
    ii.     मूल्य वृद्धि सूचकांक में परिवर्तन और हाल के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए गए व्यय के पैटर्न पर इसके प्रभाव का आकलन करना।
    iii.     राजनैतिक दलों और अन्य स्टेकधारकों से मत/इनपुट प्राप्त करना।
    iv.     ऐसे अन्य कारकों की जांच करना जिनका व्यय पर प्रभाव हो सकता है।
    v.     किसी अन्य संबंधित मामले की जांच करना।
     
    यह समिति अपने गठन के 120 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  10. प्रसिद्ध प्रायोगिक कलाकार, सुश्री फरहात जमशेद ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को एक कलाकृति भेंट की

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./82/2020
    दिनांक: 21 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट 
    प्रसिद्ध प्रायोगिक कलाकार, सुश्री फरहात जमशेद ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को एक कलाकृति भेंट की 
    प्रसिद्ध प्रायोगिक कलाकार, सुश्री फरहात जमशेद ने आज भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा को अपने द्वारा डिजाइन की गई एक कलाकृति भेंट की, जिसे अब सीईसी के कक्ष में स्थापित किया गया है। सुश्री जमशेद के अनुसार, यह कलाकृति ’मुख्य सिद्धांतों’ और 'आंतरिक प्रकाश' से प्रेरित है जो हमारे देश को लोकतंत्र बनाती है। उनके काम और अपार प्रतिभा की सराहना करते हुए, श्री अरोड़ा ने उनके भावी जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। 
    सुश्री फरहात जमशेद दो से ज्यादा दशकों से काम कर रही हैं, और वे लकड़ी, धातु, मिट्टी और पेंट सहित विविध साधनों के माध्यम से कलाकृति बना रही हैं। उनके व्यापक पोर्टफोलियो में इंस्टालेशन, फर्नीचर और पेंटिंग शामिल हैं। सुश्री जमशेद का काम विभिन्न प्रकार के प्रभावों को दर्शाता है, जिसमें सृजनात्मकता की परंपराएं, इंस्टालेशन में नए आयाम और आधुनिक कला में दीर्घकालीन प्रयोग शामिल हैं।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  11. बिहार में चल रहे विधान सभा निर्वाचनों, 2020 के दौरान व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया में 35.26 करोड़ रु. तक की रिकॉर्ड जब्ती हुई

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./81/2020
    दिनांक: 20 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
    बिहार में चल रहे विधान सभा निर्वाचनों, 2020 के दौरान व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया में 35.26 करोड़ रु. तक की रिकॉर्ड जब्ती हुई
     
          बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में काले धन पर लगाम लगाने हेतु प्रभावी अनुवीक्षण के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में 67 व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की है। आयोग ने सुश्री मधु महाजन, पूर्व-आईआरएस (आईटी): 1982 और श्री बी.आर. बालाकृष्णनन, पूर्व-आईआरएस (आईटी):1983, जैसे अधिकारियों को भी उनकी क्षेत्र संबंधी अद्वितीय सुविज्ञता और त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए विशेष व्यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।
         
    उचित आकलन करने के बाद, अधिकाधिक संकेंद्रित अनुवीक्षण के लिए 91 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। बिहार विधान सभा निर्वाचनों के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य हेतु 881 उड़न दस्तों और 948 स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया गया है। व्यय अनुवीक्षण पर आयोग ने बिहार एवं पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें बुलाई हैं।
     
    निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकद तथा उपहारों का वितरण विधि के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है, उदाहरण के लिए एवं निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्हें रुपयों, शराब का वितरण या किसी अन्य वस्तु का संवितरण करना या देना। इस प्रकार का व्यय "रिश्वतखोरी" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जो कि आईपीसी की धारा 171ख और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 दोनों, के अंतर्गत एक अपराध है। इस प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करना अवैध है। विधान सभा निर्वाचन, 2015 में कुल 23.81 करोड़ रु. की तुलना में अभी तक हो चुकी रिकॉर्ड जब्ती का विवरण (19 अक्तूबर, 2020 को) - निम्नानुसार है।
     
     
    विधान सभा निर्वाचन, 2020 (19.10.2020 तक)
    (करोड़ रु. में)
    विधान सभा निर्वाचन, 2015 (करोड़ रु. में)
    कुल
    35.26 करोड़ रु.+79.85 लाख (नेपाली मुद्रा)
    23.81 करोड़ रु.
     
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  12. भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए श्री एम. के. दास को विशेष पुलिस प्रेक्षक नियुक्त करता है

    सं. ईसीआई/पीएन/80/2020 
    दिनांक: 16 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए श्री एम. के. दास को विशेष पुलिस प्रेक्षक नियुक्त करता है 
    भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की विधान सभा के आगामी उप-निर्वाचनों के लिए श्री मृणाल कांति दास (आईपीएस 1977 सेवानिवृत्त) को विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।  
    विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में श्री एम. के. दास को विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में उप-निर्वाचनों के संचालन और मतदान की तैयारी का प्रेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है।  
    यह स्मरणीय है कि श्री एम. के. दास की कार्यक्षेत्र संबंधी प्रचुर सुविज्ञता और त्रुटिरहित ट्रैक रिकॉर्ड के कारण मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त श्री एम. के. दास को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए भी विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया था। इससे पहले, उन्हें वर्ष 2019 के लोक सभा निर्वाचनों और वर्ष 2019 के झारखंड विधान सभा निर्वाचनों के दौरान भी समान पद पर तैनात किया गया था।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  13.  भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य सरकार को मतदान होने वाले जिलों में 12 संयुक्त/उप समाहर्ताओं (कलेक्टर) के स्थानांतरण को निरस्त करने का निदेश देता है 

    सं. ईसीआई/पीएन/79/2020
    दिनांक: 15 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य सरकार को मतदान होने वाले जिलों में 12 संयुक्त/उप समाहर्ताओं (कलेक्टर) के स्थानांतरण को निरस्त करने का निदेश देता है 
    आयोग ने आज मध्य प्रदेश सरकार को मतदान होने वाले जिलों में 08 अक्तूबर, 2020 को निर्गत 12 संयुक्त/उप समाहर्ताओं (कलेक्टर) के स्थानांतरण को निरस्त करने का निदेश दिया है।  
    आयोग की जानकारी में यह आया कि ये स्थानांतरण आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किए गए थे।  
    आयोग ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर विचार करने के उपरांत, आयोग ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से इन स्थानांतरणों को निरस्त करने का निदेश दिया है।  
    आयोग ने पुन: दोहराया कि यदि मतदान होने वाले किसी जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रचालन के दौरान कोई रिक्त पद भरना अत्यंत आवश्यक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से आयोग के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ उपयुक्त अधिकारियों का एक पैनल भेजेंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  14. दिनांक 25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन–तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./78/2020
    दिनांक: 13 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
    विषय : दिनांक 25.11.2020 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन–तत्‍संबंधी।
     निम्नलिखित 02 राज्यों से निर्वाचित राज्‍य सभा के 11 सदस्‍यों की पदावधि नवम्बर, 2020 में सेवानिवृत्ति होने के कारण निम्‍नलिखित विवरण के अनुसार खत्म होने वाली है:- 
    क्रम सं.
    राज्य का नाम
    सदस्‍य का नाम
    सेवानिवृत्‍त‍ि की तारीख
     
    1.
     
     
     
     
    उत्तर प्रदेश
    डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव
     
     
     
     
      25.11.2020
        
    2.
    जावेद अली खान
    3.
    अरूण सिंह
    4.
    नीरज शेखर
    5.
    पी.एल. पुनिया
    6.
    हरदीप सिंह पुरी
    7.
    रवि प्रकाश वर्मा
    8.
    राजाराम
    9.
    रामगोपाल यादव
    10.
    वीर सिंह
    11.
    उत्तराखण्ड
    राज बब्बर
     2.    आयोग ने निम्‍नलिखित अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्‍य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-
     
    क्रम सं.
    कार्यक्रम
    दिन एवं दिनांक
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    20 अक्तूबर, 2020 (मंगलवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    27 अक्तूबर, 2020 (मंगलवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    28, अक्तूबर, 2020 (बुधवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख
    02 नवम्बर, 2020 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    09 नवम्बर, 2020 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 09.00 बजे-अपराह्न 04.00 बजे
    7.
    मतगणना
    09 नवम्बर, 2020 (सोमवार) अप. 05.00 बजे से
    8;
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    11 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
     3.    आयोग ने निदेश दिया है कि मतपत्र पर अधिमान(नों) को चिह्न्ति करने के प्रयोजनार्थ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्‍ध कराई गई, पूर्व-नियत विनिर्देश के केवल एकीकृत बैंगनी रंग के स्‍कैच पैन (नों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपर्युक्‍त निर्वाचन में किसी भी दूसरे पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
    4.    आयोग ने राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया है कि निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।
    5.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. प्रत्येक निर्वाचन संबंधी गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति को फेस मास्क    पहनना होगा।
          II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसरों    के प्रवेश पर:-
          [क] सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
          [ख] सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।     
    III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    6. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन करते समय व्यापक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए, कृपया लिंक https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ के तहत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देश देखें। 
    7. इसके अतिरिक्त, आयोग ने संबंधित राज्यों में निर्वाचन के प्रेक्षक के रूप में संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी नियुक्त किया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  15. कोविड-19 के दौरान सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचनों की ओर

    सं.: ईसीआई/प्रे.नो./77/2020
    दिनांक: 12 अक्तूबर,  2020
     
     प्रेस विज्ञप्ति
      
    कोविड-19 के दौरान सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचनों की ओर  
    बिहार में निर्वाचन अधिकारियों का डाक मत-पत्र के लिए पात्र मतदाताओं से संपर्क  
    चरण-1 के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 52000 से अधिक पात्र मतदाताओं ने डाक मत-पत्र का विकल्प चुना है
     
    चूंकि, बिहार के 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में,  जहां मतदान की तारीख 28 अक्तूबर, 2020 है, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होने के कारण, नाम-निर्देशन की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी, अत: इन निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक उम्र वाले) और दिव्यांगजन श्रेणी के चार लाख से अधिक निर्वाचकों से संपर्क किया। ऐसे बावन हजार से अधिक निर्वाचकों ने डाक मत-पत्र के जरिए मतदान करने का अपना विकल्प चुना है।
    प्रक्रिया में गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा और वीडियोग्राफी के साथ रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा इन निर्वाचकों को पूर्व सूचित तारीख(खों) को डाक मत-पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। शेष निर्वाचक मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र आने के लिए इच्छुक हैं। यह पहला अवसर है कि बिहार निर्वाचनों में दोनों श्रेणियों को डाक मत-पत्र की सुविधा प्रदान की गई है।
    पूर्व में, 29 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 2020 की अवधि में आयोग के बिहार दौरे के दौरान,  उक्त श्रेणियों के मतदाताओं के लिए इस प्रावधान के कार्यान्वयन से संबंधित कतिपय सरोकारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। इन सरोकारों पर व्यापक रूप से ध्यान देते हुए आयोग ने 3 अक्तूबर, 2020 को निदेश दिया था:
     “ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मतदान केंद्र के क्षेत्र में बीएलओ, संबंधित निर्वाचकों के घर जाएगा और संबंधित निर्वाचकों को प्ररूप 12-घ देगा। यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वह (बीएलओ) अपने संपर्क का विवरण छोड़कर आएगा/आएगी और इसे लेने के लिए अधिसूचना के 5 दिनों के अंदर दोबारा जाएगा/जाएगी।    निर्वाचक, प्ररूप 12-घ के साथ संलग्न पावती में, डाक मत-पत्र के लिए विकल्प दे सकता है या नहीं दे सकता है। यदि, वह डाक मत-पत्र का विकल्प देता है/ देती है, तो बीएलओ भरा हुआ फॉर्म 12-घ अधिसूचना के 5 दिनों के अंदर निर्वाचक के घर से लाएगा/लाएगी और इसे अविलंब रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करा देगा/देगी।   बीएलओ सभी पावती फॉर्म और सभी 12-घ फॉर्मों को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएगा। रिटर्निंग अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के तहत सेक्टर अधिकारी इसका पर्यवेक्षण  करेगा।”               
    बिहार में उत्तरवर्ती दो चरणों में होने वाले निर्वाचनों और अन्य सभी राज्यों के उप-निर्वाचनों में, यह कवायद जारी रहेगी,  ताकि कोविड-19 अवधि के दौरान इन श्रेणियों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया  अधिकाधिक सुगम,  समावेशी और सुरक्षित रहे। बिहार में होने वाले अगले दो चरणों के निर्वाचनों में, बीएलओ इस प्रयोजनार्थ लगभग 12 लाख निर्वाचकों के घर जाएंगे। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  16. झारखंड विधान सभा के 10-दुमका (अ.ज.जा.) और 35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन – तत्संबंधी। 

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./76/2020
    दिनांकः 9 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट 
    विषयः  झारखंड विधान सभा के 10-दुमका (अ.ज.जा.) और 35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन – तत्संबंधी। 
    आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./67/2020 के तहत झारखण्ड के 10-दुमका (अ.ज.जा.) एवं 35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ 56 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा की है। झारखण्ड राज्य में अंतिम रूप से प्रकाशित अर्थात, दिनांक 01.01.2019 के संबंध में यथाप्रकाशित निर्वाचक नामावली को उक्त उप-निर्वाचनों के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
                                                                                                                           
    (स्टैंडहोप युहलुंग)
    वरि. प्रधान सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  17. बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020-राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय का आबंटन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./75/2020/संचार 
    दिनांक: 09 अक्‍तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
    विषय: बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020-राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय का आबंटन-तत्संबंधी। 
    भारत निर्वाचन आयोग ने चल रहे कोविड-19 महामारी और गैर-संपर्क आधारित अभियान की बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए, प्रसार भारती निगम के परामर्श से प्रत्येक राष्ट्रीय दल और बिहार राज्य के मान्यताप्राप्त राज्यीय दल को आबंटित प्रसारण/टेलीकास्ट समय को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर बिहार विधान सभा के लिए चल रहे साधारण निर्वाचन, 2020 के दौरान दोगुना करने का निर्णय लिया है। 
    2.    बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020 में राष्‍ट्रीय/राज्‍यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय के आबंटन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिनांक 9 अक्‍तूबर, 2020 के आदेश सं. 437/टीए-वि.स/1/2020/संचार की एक प्रति जन साधारण के सूचनार्थ संलग्‍न है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  18. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक सूचना अवधि-तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./74/2020                         दिनांक: 08 अक्‍तूबर, 2020
    प्रेस नोट
    विषय:- लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक सूचना अवधि-तत्‍संबंधी।
    राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के उपबंधों द्वारा शासित होता है। आयोग में उक्‍त धारा के अधीन पंजीकरण करवाने के इच्‍छुक दल को भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29क द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दल के गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग को आवेदन करना होता है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन करने वाले संघ को, अन्‍य बातों के साथ-साथ, दल के प्रस्‍तावित नाम को दो राष्‍ट्रीय समाचार-पत्रों और दो स्‍थानीय समाचार-पत्रों में दो दिन प्रकाशित कराने के लिए कहा जाता है, जिससे कि ऐसे प्रकाशन से 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष दल के प्रस्‍तावित पंजीकरण के बारे में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्‍तुत की जा सकें। इस प्रकार से प्रकाशित नोटिस को आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।
    2. आयोग ने बिहार विधान सभा, 2020 के साधारण निर्वाचनों की घोषणा दिनांक 25 सितंबर, 2020 को कर दी है। आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि कोविड-19 की वजह से लगाई गई विद्यमान पाबंदियों के कारण व्‍यवस्‍था अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गई थी और पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विलंब हुआ, इसके परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने में भी विलंब हुआ। अत: मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्‍चात आयोग ने इस मामले में शिथिलता देने का निर्णय किया है और जिन दलों ने 07.10.2020 को अथवा उससे पहले अपनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर दी है, उनके लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से कम करके 7 दिन कर दी गई है। दिनांक 07.10.2020 से कम से कम 7 दिन पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने वाले दलों सहित अन्‍य दलों के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, अधिक से अधिक 10 अक्‍तूबर, 2020 को अपराह्न 5.30 बजे तक अथवा मूल रूप से प्रदान की गई 30 दिन की अवधि की समाप्ति, जो भी पहले है, तक प्रस्‍तुत की जा सकती हैं।
    3.    यह शिथिलता 20 अक्‍तूबर, 2020 तक अर्थात बिहार राज्‍य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के चरण 3 के लिए नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 26 October 2020

  19. बिहार में स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित निर्वाचन का संचालन भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./73/2020
     दिनांक: 05 अक्‍तूबर, 2020
    प्रेस नोट
     
    बिहार में स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित निर्वाचन का संचालन भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता 
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में विधान सभा के निर्वाचनों के लिए करोना महामारी के बीच निर्वाचन प्रेक्षकों की वर्चुअल एवं व्‍यक्तिगत ब्रीफ्रिंग बैठक का आयोजन करना  
     
          भारत निर्वाचन आयोग ने आज आगामी बिहार विधान सभा के लिए और साथ ही राज्‍यों में उप-निर्वाचनों के लिए परिनियोजित किए जाने वाले प्रेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग बैठक का आयोजन किया।  इन निर्वाचनों की अनुसूची 25 सितंबर, 2020 को और इसके पश्‍चात घोषित की गयी थी। इस बैठक का आयोजन एक अलग ही रूप से किया गया था, जिसमें देशभर के 119 स्‍थानों से 700 से अधिक सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के समूह ने वर्चुअल और व्‍यक्तिगत रूप से एवं दिल्‍ली में तैनात लगभग 40 प्रेक्षकों ने व्‍यक्तिगत रूप से भाग लिया।
          प्रेक्षकों से वार्ता करते हुए मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुनील अरोड़ा ने पूरे विश्‍व में निर्वाचन अनुसूची पर कोविड-19 के प्रभाव और बिहार में निर्वाचनों का संचालन करने का निर्णय लेने से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विस्‍तृत विचार-विमर्श और आकलन पर वैश्विक परिप्रेक्ष्‍य का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने अतिरिक्‍त सावधानी बरतने पर बल दिया क्‍योंकि यह निर्वाचन, इस वैश्विक महामारी के समय विश्‍व में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े निर्वाचन के रूप में, पूरी दुनिया द्वारा उत्‍सुकता से देखा जाएगा। उन्‍होंने स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष, पारदर्शी, नैतिक और कोविड से सुरक्षित निर्वाचनों के संचालन की भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इसके प्रमुख हितधारकों - मतदाता में विहित है। मतदान के दिन अपना मत सुरक्षित और स्‍वतंत्र रूप से डालने के लिए मतदाताओं में मतदान केंद्र पर आने के प्रति विश्‍वास जगाने के सभी अनिवार्य प्रयास किए जाने चाहिएं। उन्‍होंने प्रेक्षकों का आह्वान किया कि वे स्‍थानीय निर्वाचन तंत्र के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, उनका मार्गदर्शन और सहयोग करें तथा उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए उनकी सहायता करें। उन्‍होंने कुछ विशेष व्‍यय प्रेक्षकों द्वारा पूर्व में किए गए समर्पण और प्रतिबद्धताओं की सराहना की जिन्‍होंने निर्वाचनों के दौरान सभी के लिए समान अवसर उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित किया। ऐसे प्रेक्षक, अपने व्‍यापक ज्ञान-क्षेत्र(अनुभव) और संपूर्ण निष्‍पक्षता से उस विश्‍वास को पुष्‍ट करते हैं जिसे हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में एक संस्‍थान के रूप में देखा गया था।  
          निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुशील चंद्र ने प्रेक्षकों की भूमिका के महत्‍व पर बल दिया। उन्‍होंने बताया कि आयोग द्वारा पहले ही दो विशेष व्‍यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और यदि आवश्‍यक हुआ तो जैसे-जैसे निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ऐसे अन्‍य विशेष प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। श्री चन्‍द्रा ने कहा कि निर्धारित अनुदेशों,  विशेषकर 21 अगस्‍त, 2020 को आयोग द्वारा जारी विस्‍तृत दिशा-निर्देशों और मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्‍होंने अधिकारियों को सलाह दी कि अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन करते समय शिकायतों का तत्‍काल निवारण करें और निष्‍पक्षता सुनिश्चित करें।
           इस अवसर पर बोलते हुए, निर्वाचन आयुक्‍त श्री राजीव कुमार ने अधिकारियों का ध्‍यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रेक्षक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कर्तव्‍य का निर्वहन करना उनका सांविधिक कर्तव्‍य है। उन्‍होंने कहा कि अधिकारियों को  हमेशा यह ध्‍यान रखना चाहिए कि जमीनी स्‍तर पर वे ही भारत निर्वाचन आयोग के वास्‍तविक चेहरे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्‍मरण कराया कि बिहार निर्वाचन को समुचित रूप से संचालित करके विश्‍व के समक्ष मिसाल प्रदर्शित करने की आवश्‍यकता है, चूंकि इन निर्वाचनों पर सभी की नज़र है। उन्‍होंने कहा कि प्रेक्षक फील्‍ड टीमों का मार्गदर्शन करने में, परामर्श तथा सलाह देने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  
          दिल्‍ली से संबंधित प्रेक्षकों के लिए तथा अन्‍य राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए सत्र में ऑनलाइन भाग लेने के लिए आधे दिन तक चलने वाले ब्रीफिंग सत्र का आज आयोजन किया गया, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्‍हा और अन्‍य उप निर्वाचन आयुक्‍तों द्वारा संबोधित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया का मनोरम दृश्‍य प्रस्‍तुत करते हुए श्री सिन्‍हा ने निर्वाचन आयोजना, सुरक्षा प्रबंधन, स्‍वीप और मीडिया के पहलुओं के संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी। वरिष्‍ठ उप-निर्वाचन आयुक्‍त, श्री धमेंद्र शर्मा ने प्रेक्षकों को मतदान अधिकारियों के लिए पहले आयोजित की जा चुकी प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। उप-निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुदीप जैन ने प्रेक्षकों को ईवीएम वीवीपैट प्रबंधन पद्धति के बारे में और साथ ही निर्वाचन नामावली के मुद्दों के बारे में बताया।  
          उप-निर्वाचन आयुक्‍त, श्री चंद्र भूषण कुमार, जो भारत निर्वाचन आयोग में बिहार राज्‍य के प्रभारी हैं, ने बिहार निर्वाचनों के लिए, विशेषकर कोविड परिदृश्‍य में, विधिक प्रावधानों, आदर्श आचार संहिता संबंधी मुद्दों के बारे में विस्‍तार से बताया। उप निर्वाचन आयुक्‍त, श्री आशीष कुन्‍द्रा  ने प्रेक्षकों को विशिष्‍ट आईटी एप्‍लीकेशन्‍स के बारे में जानकारी दी जबकि निदेशक, व्‍यय और निदेशक मीडिया ने भी प्रेक्षकों को व्‍यय अनुवीक्षण और मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के कारगर प्रयोग में उनकी विशिष्‍ट भूमिका के बारे में जानकारी दी।      
    प्रत्‍येक सत्र में कोविड सुरक्षित निर्वाचनों के अतिरिक्‍त आयामों पर और इस संबंध में आयोग द्वारा जारी विस्‍तृत दिशा-निदेशों तथा विभिन्‍न पहलुओं के संबंध में इन दिशा-निदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेक्षकों द्वारा निभायी जाने वाली महत्‍वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  20. Schedule for Bye-Elections to fill casual vacancies in Legislative Assembly of Manipur

    सं. ईसीआई/पीएन/72/2020 
    दिनांक:  05 अक्तूबर, 2020
    प्रेस नोट
    विषय:  मणिपुर विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। 
    आयोग ने मणिपुर विधान सभा में तीन (3) रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
     
    क्र. सं.
    राज्य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
    1
    मणिपुर
    22-वांगोई
    2
    मणिपुर
    51-सैतु (अ.ज.जा.)
    3
    मणिपुर
    60-सिंघाट (अ.ज.जा.)
    विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों का मूवमेंट, महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:  
    मतदान कार्यक्रम
    अनुसूची
    राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
    13.10.2020
    (मंगलवार)
    नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख
    20.10.2020
    (मंगलवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    21.10.2020
    (बुधवार)
    अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    23.10.2020
    (शुक्रवार)
    मतदान की तारीख
    07.11.2020
    (शनिवार)
    मतगणना की तारीख
    10.11.2020
    (मंगलवार)
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा
    12.11.2020
    (गुरुवार)
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  21.  भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक को नियुक्त किया 

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./71/2020
    दिनांकः 4 अक्तूबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक को नियुक्त किया 
    भारत निर्वाचन आयोग ने सुश्री मधु महाजन, पूर्व-आईआरएस (आईटी): 1982 और श्री बी.आर बालाकृष्णनन पूर्व-आईआरएस (आईटी): 1983 को बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए विशेष व्यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। 
    बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करके, विशेष व्यय प्रेक्षक निर्वाचन तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नकदी, शराब और मुफ्त वस्तुएं आदि वितरित करके मतदाताओं को लुभाने वाले सभी व्यक्तियों/संस्थानों के खिलाफ सी-वीजिल, मतदाता  हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों एवं आसूचना इनपुट के आधार पर कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। 
    यह भी स्मरणीय है कि, सुश्री मधु महाजन, पूर्व-आईआरएस (आईटी): 1982 को क्षेत्र संबंधी उनकी अद्वितीय सुविज्ञता और त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र विधान सभा निर्वाचन, 2019 के लिए भी विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, एवं श्री बी.आर बालाकृष्णनन, पूर्व आईआरएस (आईटी): 1983 को भी वर्ष 2019 में आयोजित हुए तेलंगाना के 89-हुजूरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन हेतु विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 
     
    (पवन दीवान)
     अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  22. General Election to the State Legislative Assembly of Bihar, 2020 - Media Coverage during the period referred to in Section 126 of the RP Act, 1951.

    No, ECI/PN/70/2020
    Date 1st October, 2020


    The schedule for holding General Election to the State Legislative Assembly of Bihar 2020 has been announced on 25th September, 2020. Poll is scheduled to be held in three phases in the state on 28/10/0020, 03/112020 & 07/11/2020, Section 126 of the Representation of the People Act, 1951 prohibits displaying any election matter by means, inter alia, of television or similar apparatus, during the period of 48 hours before the hour fixed for conclusion of poll in a constituency. 
    Download file to view more

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  23. कर्नाटक विधान परिषद के 02 स्नातक और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन

    सं. ईसीआई/पीएन/69/2020
    दिनांक: 29 सितंबर, 2020
     
    प्रेस नोट
    विषय:  कर्नाटक विधान परिषद के 02 स्नातक और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन
     कर्नाटक विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण 30 जून, 2020 को इसके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 04 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन सीटों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:  
     
    कर्नाटक
    क्र. सं.
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1
    कर्नाटक दक्षिण पूर्व स्नातक
    आर. चौडा रेड्डी, थुपाल्ली
     
    30.06.2020
    2.
    कर्नाटक पश्चिम स्नातक
    एस. वी. संकनुर
    3.
    कर्नाटक उत्तर पश्चिम शिक्षक
    शरनप्पा मत्तूर
    4.
    बंगलोर शिक्षक
    पुतन्ना
      
    2.     कोविड-19 के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों और आदेशों के मद्देनजर, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 08.06.2020 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि उपर्युक्त सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के उपरांत बाद की तिथि से शुरू की जाएगी।  
    3.     कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त उप-निर्वाचन को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा:
     
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1
    अधिसूचना की तारीख
    01 अक्तूबर, 2020 (गुरुवार)
    2
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    08 अक्तूबर, 2020 (गुरुवार)
    3
    नामनिर्देशनों की संवीक्षा
    09 अक्तूबर, 2020 (शुक्रवार)
    4
    अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख
    12 अक्तूबर, 2020 (सोमवार)
    5
    मतदान का दिन
    28 अक्तूबर, 2020 (बुद्धवार)
    6
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
    7
    मतगणना
    02 नवंबर, 2020 (सोमवार)
    8
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा
    05 नवंबर, 2020 (गुरुवार)
     
    5.     इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक से विवरण देखें:
    https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
    6.     पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश:
    I.      हरेक व्यक्ति को निर्वाचन से जुड़ी प्रत्‍येक गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।
    II.     निर्वाचन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर:
    (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी;
    (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
    III.     राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी।
    IV.       जहाँ तक व्यावहारिक हो, बड़े हॉल की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
    V.        कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्‍यवस्‍था की जाएगी।
     
    7.     कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के आयोजन के दौरान कड़ाई से अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयोग की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का अवलोकन करें:
    https:/eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

  24. विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं विधान सभाओं में उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./68/2020
    दिनांकः 29 सितम्बर, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    विषयः विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं विधान सभाओं में उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।                         
    विभिन्न राज्यों की विधान सभा में आज की तारीख के अनुसार सात (7) निम्नलिखित रिक्तियां हैं- 
    क्र.सं.
    राज्य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
    1.
    असम
    74-रंगापारा
    2.
    असम
    108-सिबसागर
    3.
    केरल
    106-कुट्टनाद
    4.
    केरल
    117-चवरा
    5.
    तमिलनाडु
    10-तिरूवोट्टीयुर
    6.
    तमिलनाडु
    46-गुडियाट्टम (अ.जा.)
    7.
    पश्चिम बंगाल
    13-फलकाटा (अ.जा.)
     
    2.    आयोग को चार राज्यों अर्थात् असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इनपुट प्राप्त हुए हैं जिनमें निर्वाचनों के संचालन में हो रही कठिनाइयों और इससे संबंधित मुद्दों को व्यक्त किया गया है, जिसमें असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सदन का कार्यकाल क्रमशः 31.05.2021, 01.06.2021, 24.05.2021 और 30.05.2021 तक है। 
    3.    उपर्युक्त को देखते हुए, आयोग ने इस समय असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्‍य की विधान सभाओं में उपर्युक्त सात रिक्तियों के लिए निर्वाचनों के संचालन की घोषणा न करने का निर्णय लिया है। 
    3.    अन्य के संबंध में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा में वर्तमान रिक्तियों के लिए, आयोग संबंधित राज्यों से आवश्यकतानुसार इनपुट प्राप्त करने के बाद निर्णय लेगा। 
     
     (सुमित मुखर्जी)
    वरि. प्रधान सचिव
     

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  25. बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/पीएन/67/2020 
    दिनांक: 29 सितंबर, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    विषय:  बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। 
           आयोग ने बिहार के एक (1) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विभिन्न राज्यों के छप्पन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
     
    क्र. सं.
    राज्य
    संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
    1
    बिहार
    1- बाल्मीकिनगर
     
    क्र. सं.
    राज्य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
    1
    छत्तीसगढ़
    24-मरवाही (अ.ज.जा.)
    2
    गुजरात
    01-अबडासा
    3
    गुजरात
    61-लींबडी
    4
    गुजरात
    65-मोरबी
    5
    गुजरात
    94-धारी
    6
    गुजरात
    106-गढडा (अ.जा.)
    7
    गुजरात
    147-करजण
    8
    गुजरात
    173-डांग (अ.ज.जा.)
    9
    गुजरात
    181-कपराडा (अ.ज.जा.)
    10
    हरियाणा
    33-बरोदा
    11
    झारखंड
    10-दुमका (अ.ज.जा.)
    12
    झारखंड
    35-बेरमो
    13
    कर्नाटक
    136-सिरा
    14
    कर्नाटक
    154-राजाराजेश्वरीनगर
    15
    मध्य प्रदेश
    04-जौरा
    16
    मध्य प्रदेश
    5-सुमावली
    17
    मध्य प्रदेश
    6-मुरैना
    18
    मध्य प्रदेश
    7-दिमनी
    19
    मध्य प्रदेश
    8-अम्बाह (अ.जा.)
    20
    मध्य प्रदेश
    12-मेहगांव
    21
    मध्य प्रदेश
    13-गोहद (अ.जा.)
    22
    मध्य प्रदेश
    15-ग्वालियर
    23
    मध्य प्रदेश
    16-ग्वालियर पूर्व
    24
    मध्य प्रदेश
    19-डबरा (अ.जा.) 
    25
    मध्य प्रदेश
    21-भाण्डेर (अ.जा.)
    26
    मध्य प्रदेश
    23-करेरा (अ.जा.)
    27
    मध्य प्रदेश
    24-पोहरी
    28
    मध्य प्रदेश
    28-बामोरी
    29
    मध्य प्रदेश
    32-अशोकनगर (अ.जा.)
    30
    मध्य प्रदेश
    34-मुंगावली
    31
    मध्य प्रदेश
    37-सुरखी
    32
    मध्य प्रदेश
    53-मलहरा
    33
    मध्य प्रदेश
    87-अनूपपुर (अ.ज.जा)
    34
    मध्य प्रदेश
    142-सांची (अ.जा.)
    35
    मध्य प्रदेश
    161-ब्यावरा
    36
    मध्य प्रदेश
    166-आगर (अ.जा.)
    37
    मध्य प्रदेश
    172-हाटपिपल्या
    38
    मध्य प्रदेश
    175-मांधाता
    39
    मध्य प्रदेश
    179-नेपानगर (अ.ज.जा.)
    40
    मध्य प्रदेश
    202-बदनावर
    41
    मध्य प्रदेश
    211-सांवेर (अ.जा.)
    42
    मध्य प्रदेश
    226-सुवासरा
    43
    मणिपुर
    30-लिलोंग
    44
    मणिपुर
    34-वॉंग्जिंग टेन्था
    45
    नागालैंड
    14-दक्षिणी अंगामी-। (अ.ज.जा.)
    46
    नागालैंड
    60-पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.)
    47
    उड़ीसा
    38-बालासौर
    48
    उड़ीसा
    102-तिरतोल (अ.जा.)
    49
    तेलंगाना
    41-डुब्बक
    50
    उत्तर प्रदेश
    40-नौगांवा सादात
    51
    उत्तर प्रदेश
    65-बुलंदशहर
    52
    उत्तर प्रदेश
    95-टूण्डला (अ.जा.)
    53
    उत्तर प्रदेश
    162-बांगरमऊ
    54
    उत्तर प्रदेश
    218-घाटमपुर (अ.जा.)
    55
    उत्तर प्रदेश
    337-देवरिया
    56
    उत्तर प्रदेश
    367-मल्हनी
           विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों का मूवमेंट, महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:
     
    मतदान कार्यक्रम
    विभिन्न राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) के 54 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम
    बिहार के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मणिपुर के दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम
    राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
    09.10.2020
    (शुक्रवार)
    13.10.2020
    (मंगलवार)
    नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख
    16.10.2020
    (शुक्रवार)
    20.10.2020
    (मंगलवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    17.10.2020
    (शनिवार)
    21.10.2020
    (बुधवार)
    अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    19.10.2020
    (सोमवार)
    23.10.2020
    (शुक्रवार)
    मतदान की तारीख
    03.11.2020
    (मंगलवार)
    07.11.2020
    (शनिवार)
    मतगणना की तारीख
    10.11.2020
    (मंगलवार)
    10.11.2020
    (मंगलवार)
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा
    12.11.2020
    (गुरुवार)
    12.11.2020
    (गुरुवार)
     
    1.     निर्वाचक नामावली

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 06 October 2020

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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