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महत्वपूर्ण निर्देश

933 files

  1. Grant of paid holiday to employees on the day of poll - regarding.

    Grant of paid holiday to employees on the day of poll - regarding.
    (Bilingual)     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 30 March 2009

  2. General elections to the Legislative Assembly to Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry - permission to fly party flags of parties having alliance or seat sharing in the elections - reg.

    General elections to the Legislative Assembly to Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry - permission to fly party flags of parties having alliance or seat sharing in the elections - reg.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 23 March 2011

  3. Application of Model Code of Conduct- Bye-Elections to the Parliamentary Constituency Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh, Goa, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh & West Bengal

    Application of Model Code of Conduct- Bye-Elections to the Parliamentary Constituency Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh, Goa, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh & West Bengal
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 24 April 2012

  4. Instructions on use of EVMs with Voter Verifiable Paper Audit Trail system (VVPAT)- regarding

    Instructions on use of EVMs with Voter Verifiable Paper Audit Trail system (VVPAT)- regarding.

    331 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 11 January 2018

  5. Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council from Graduates' and Teachers' Constituencies, poll for which is scheduled to be taken on 22nd March, 2019-Commission's order regarding Identification of electors.

    The Election Commission hereby directs that all electors at the current biennial/bye elections to the Andhra Pradesh Legislative Council from East-West Godavari Graduates', Krishna-Guntur Graduates' Constituency & Srikakulam-Vizianagaram-Visakhapatnam Teachers' Constituency and current biennial/bye elections to Telangana Legislative Council from Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Graduates' Constituency, Medak-NizamabadAdilabad- Karimnagar Teachers' Constituency & Warangal-Khammam-Nalgonda Teachers' Constituency who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current biennial/bye elections to the Andhra Pradesh Legislative Council and Telangana Legislative Council from the said Constituencies, notified on 25th February, 2019(Monday). However, those electors, who are not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity: -
    Passport, Diving License, PAN Card, Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Teachers'/Graduates' Constituency may be employed, Certificate of degree/Diploma issued by University, in original, Certificate of physical handicap issued by competent Authority, in original, Service identity card issued to its employees by state/Central government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses. Aadaar Card, Official identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 22 March 2019

  6. मतगणना से संबंधित निर्देशों पर स्पष्टीकरण।

    (i) Filing up Part II of Form 17C and furnishing copies to counting agents.
        There are already Commission’s instructions, that Part-II of Form-17C should be separately typed out giving the names of candidates in column-2, and the result on individual tables for each round are to be entered against the names of candidates in this list. This is to be prepared in duplicate using carbon paper. The carbon copy will be used for taking multiple photocopies for supplying copy each to the counting agents at the respective table. Returning Officers should take care that the names of candidates entered in this list is exactly as per the order in the ballot paper used on the BU. For duplicate copy, carbon copy may be used so that there is no discrepancy between the two copies. Original copy will go to RO’s table for round-wise tabulation.
    (ii) Randomization of counting staff.
        In the case of counting for Parliamentary Constituency, where the counting locations for any assembly segment is far away from the headquarters of the Returning Officer, the second randomization of counting staff may be permitted to be done up to 48 hours before commencement of counting. Wherever it is proposed to be done so, i.e. earlier than 24 hours prior to commencement of counting, approval has to be obtained by the respective Returning Officer from the Chief Electoral Officer. 
    (iii) Counting of VVPAT slips when more than one VVPAT is used in a Polling Station.
        In such cases if VVPAT slips are to be counted, counting should be done separately for each VVPAT used in a polling station. 
    (iv) No. of counting tables for counting Postal Ballots
        As per the Commission’s instructions, there shall be a maximum of 4 tables, and in each round, a maximum of 500 postal ballot papers should be distributed to each table. In the constituencies where the number of postal ballot papers is high, RO is permitted to have more counting tables for postal ballot papers subject to the condition that there has to be an ARO for each such table. Accordingly, proposals for appointment of additional AROs for this purpose should be submitted for approval of the Commission well in advance.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  7. Bye-elections to the Lok Sabha/State Legislative Assemblies – instructions on enforcement of Model Code of Conduct- – regarding

    Bye-elections to the Lok Sabha/State Legislative Assemblies – instructions on enforcement of Model Code of Conduct- – regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 26 April 2012

  8. Printing of photograph of candidate on ballot papers. (Addressed to political parties)

    Printing of photograph of candidate on ballot papers. (Addressed to political parties) 
    (Bilingual)     

    176 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 16 March 2015

  9. General Instructions on Storage of Polled and Unpolled EVMs & VVPATs after Poll & Counting - Regarding.

    The Commission has issued instructions from time to time regarding proper storage of various category of EVMs and WPATs after Poll and counting of votes. However, it has come to the Commission's notice that despite clear instructions to the contrary, unused and unpolled EVMs and VVPATs are stored with the polled EVMs and WPATs in many cases, resulting in these unused EVMs & WPATs getting blocked with the polled EVMs, till the completion of EP period, making them unavailable for any other use. In order to avoid this problem and ensure that unused EVMs and VVPATs are free from any encumbrances, it is reiterated that After poll, all available EVMs and WPATs are divided in four categories, as under: Category A: P.oilgd EYMs & WPATs: Those EVMs in which votes polled at polling stations are recorded and which are closed at the end of poll after following due procedure.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 22 March 2019

  10. मतगणना – तत्‍संबंधी।

    सं.470/2019/एसडीआर/                                दिनांक : 18 मई, 2019
    सेवा में,
          सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के
          मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    विषय :- मतगणना – तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,   
    मुझे मतगणना से संबंधित आयोग के दिनांक  25 नवंबर, 2003 के पत्र सं. 470/2003/जेएस-II तथा दिनांक 21 जनवरी, 2009 के पत्र सं. 470/2009/ईपीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि ईवीएम की मतगणना का अंतिम दौर से पहले का दौर तब तक शुरू न किया जाए जब तक कि सभी डाक मतपत्रों की गणना पूरी न हो जाए। यह भी अनुदेश दिया गया है कि यदि जीत का अंतर डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी डाक मतपत्रों का पुन: सत्‍यापन किया जाना चाहिए।
    2.    ईटीपीबीएस की शुरूआत होने तथा निर्वाचन ड्यूटी स्‍टाफ द्वारा सुविधा केंद्र में डाक मत डाले जाने से, मतगणना के लिए डाक मतपत्रों की संख्‍या में अत्‍यधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्‍त, ईटीपीबीएस के लिए अनिवार्य क्‍यूआर कोड पठन की अपेक्षा होने से, डाक मतपत्र गणना के लिए अब अधिक समय की आवश्‍यकता होगी। इसके अलावा, वीवीपीएटी गणना के मामलों, जो अन्‍य कारणों जैसे कि छद्म मतदान (मॉक पोल) के बाद सीयू के क्लियर न होने, सीयू द्वारा मतगणना के समय परिणाम प्रदर्शित न किए जाने इत्‍य‍ादि की वजह से अपेक्षित हो सकते हैं, के अतिरिक्‍त प्रति विधानसभा सेग्‍मेंट पांच मतदान केन्‍द्रों की वीवीपीएटी पर्चियों की अनिवार्य गणना की जाती है।
    3.    उपर्युक्‍त के दृष्टिगत आयोग ने उपर्युक्‍त संदर्भित अनुदेशों की समीक्षा की है और आशोधित अनुदेश निम्‍नलिखित हैं:-
     (i) इस अनुदेश कि ईवीएम की मतगणना के अंतिम दौर से पहले का दौर डाक मत गणना के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए, को वापस ले लिया गया है। तद्नुसार, ईवीएम की मतगणना डाक मत गणना के चरण पर ध्‍यान दिए बगैर जारी रह सकती है। जैसे ही ईवीएम की मतगणना पूरी हो जाती है, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार वीवीपीएटी पर्चियों की गणना शुरू की जा सकती है।  
    (ii) सभी डाक मत पत्रों की इस आधार पर पुनर्गणना कि जीत का अंतर डाक मतों की संख्‍या से कम है, के संबंध में आयोग के अनुदेश में इस आशय का संशोधन कर दिया गया है कि यदि जीत का अंतर मतगणना के समय अमान्‍य के रूप में रद्द किए गए डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो परिणाम की घोषणा से पूर्व सभी रद्द किए गए डाक मत पत्रों का रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से पुन: सत्‍यापन किया जाएगा। जब कभी, ऐसा पुन: सत्‍यापन किया जाता है तो ऊपर संदर्भित आयोग के दिनांक 21.01.2009 के पत्र सं.470/2009/ईपीएस के पैराग्राफ-7 के अनुदेशों के अनुसार समस्‍त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। 
    4.    ये अनुदेश आपके राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में नियुक्‍त सभी निर्वाचन प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को तत्‍काल संप्रेषित किए जाने चाहिए। ये राजनैतिक दलों को भी संप्रेषित किए जाएं।  
    5 .       कृपया पावती दें और की जा रही कार्रवाई की संपुष्टि करें।
     
    भवदीय,
    (के.एफ.विल्‍फ्रेड)
    वरिष्‍ठ प्रधान सचिव
    जोनल अनुभागों में मानक वितरण   

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  11. कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन तथा पंजाब के 04-जालंधर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 07-झारसुगुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 395-छानबे (अ.जा.) और 34-सुआर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और मेघालय के 23-सोहिआंग (अ.ज.जा.) विधा

    सं. 576/एग्जिट/2023/एसडीआर/खंड I         
     दिनांकः 21 अप्रैल, 2023
     
    मुझे एतद्द्वारा आयोग की अधिसूचना सं. 576/एग्जिट/2023/एसडीआर/खंड I, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा रिकॉर्ड हेतु इसकी एक प्रति आयोग को भेजी जाए।
     
    इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया घरानों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों आदि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 26 April 2023

  12. Applicability of Model Code of Conduct - Requisition of godowns of Food Corporation of India - regarding.

    Applicability of Model Code of Conduct - Requisition of godowns of Food Corporation of India - regarding.
    (Bilingual)     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 30 March 2009

  13. Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Use of Electronic Voting Machines and VVPAT - regarding.

    Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Use of Electronic Voting Machines and VVPAT - regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 January 2018

  14. वीवीपैट पेपर का अनिवार्य सत्‍यापन – तत्‍संबंधी।

    सं. 51/8/वीवीपैट-अनुदेश/2019/ईएमपीएस                              दिनांक: 19 मई, 2019
    सेवा में
          सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों
          के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
     विषय:   वीवीपैट पेपर का अनिवार्य सत्‍यापन – तत्‍संबंधी।
    महोदय,
          मुझे उपर्युक्‍त विषय पर आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 51/8/वीवीपैट-अनुदेश/2019-ईएमपीएस, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने, वीवीपैट पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्‍यापन के प्रयोजनार्थ यादृच्छिक रूप से चयन किए जाने हेतु मतदान केंद्रों की संख्‍या के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण मांगा है क्‍योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई विधान सभा सेग्‍मेंट नहीं है।
          इस संबंध में, मुझे यह स्‍पष्‍ट करने का निदेश हुआ है कि लोकसभा निर्वाचनों के लिए, यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा सेग्‍मेंट नहीं है तो, वीवीपैट पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्‍यापन के लिए उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों से 05 (पांच) मतदान केंद्रों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा।
          उक्‍त पत्र के अन्‍य सभी निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा। 
          
    भवदीय,
    (मधुसूदन गुप्‍ता)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  15. Clarification regarding communication of names of leaders of political parties for the purposes of Section 77(1) of the Representation of the People Act 1951

    Clarification regarding communication of names of leaders of political parties for the purposes of Section 77(1) of the Representation of the People Act 1951
    (Bilingual)     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 31 March 2009

  16. Data entry of Election petition status and physical verification of EVMs

    Data entry of Election petition status and physical verification of EVMs
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 29 June 2012

  17. Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Exit Poll - regarding.

    Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Exit Poll - regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 January 2018

  18. Keeping VVPAT paper slips of VVPATs generated during commission of EVMs and VVPATs- Regarding.

    The Commission's letter No. 51/84/VVPAT/2017-EMS, dated 5th December 2017, wherein it is prescribed that during commissioning of EVMs and WPATs in 100% VVPATs, one vote to each candidate shall be given to check that the VVPAT is printing the paper slips accurately.
     All such VVPAT paper slips should be stamped on their back side with rubber stamp having the inscription "TESTING VVPAT SLIP-VVPAT Commissioning", thereafter these slips shall be kept in thick Red colored envelopes and sealed with the seal of the Returning
    Officer. On the outside of this envelope,

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 22 March 2019

  19. मतगणना के पश्‍चात ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) का भंडारण – स्‍पष्‍टीकरण – तत्‍संबंधी।

    सं.51/8/6/2019-ईएमपीएस(खण्‍ड-III)                           दिनांक : 20 मई, 2019
    सेवा में,                                        
    सभी राज्‍यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी।
     विषय: मतगणना के पश्‍चात ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) का भंडारण – स्‍पष्‍टीकरण – तत्‍संबंधी।
     संदर्भ:  1. आयोग का दिनांक 5 मई, 2015 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2015-ईएमएस
           2. आयोग का दिनांक 5 दिसम्‍बर, 2017 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस
           3. आयोग का दिनांक 29 अगस्‍त, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस
           4. आयोग का दिनांक 3 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस
           5. आयोग का दिनांक 13 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस
     महोदया/महोदय,
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मतों की गणना पूरी होने के पश्‍चात मतयुक्‍त इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ईवीएम) और वीवीपीएटी(यों) के भंडारण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया है।
          इस संबंध में, मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के उप-नियम(1क) और (2) (गग) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है कि उक्‍त नियम के नियम 57ग के प्रावधानों के अधीन सीलबंद सभी मतदान मशीनों और मुद्रित पेपर पर्चियों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा।
          उपर्युक्‍त को देखते हुए, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि मतों की गणना के बाद श्रेणी ‘क’ अर्थात: मतयुक्‍त ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) और श्रेणी ‘ख’ अर्थात् मतयुक्‍त खराब ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) के लिए ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (यों) की निगरानी में रखा जाएगा। मतों की गणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) के भंडारण हेतु निम्‍नलिखित कार्रवाई का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाएगा :
    (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को उन स्‍ट्रांग रूम की अवस्थिति के बारे में पहले से ही लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, जहां ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को मतगणना के पश्‍चात भंडारित किया जाएगा। उन्‍हें स्‍ट्रांग रूम की दोहरी लॉक प्रणाली पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति भी होगी।
    (2) यदि स्‍ट्रांग रूम, गणना केंद्र से भिन्‍न स्‍थान पर स्थित है, तो निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा:
    (क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाने की अनुमति होगी।
    (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इस संबंध में लिखित में  सूचित किया जाएगा।
    (ग) मतगणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को ले जाने वाले वाहनों के लिए उचित सशस्‍त्र एस्‍कोर्ट प्रदान किया जाएगा।
    (घ) वाहनों की गतिविधियों की वीडियोग्राफी।
    (3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2 या 2 से अधिक विधान सभा खंडों/निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को निर्वाचन अवधि के समाप्‍त होने तक एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।
    (4) लोक सभा और विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के मामले में, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा खंड से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को अलग स्‍ट्रांग रूम में अलग से भंडारित किया जाएगा अर्थात किसी भी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा खंड से संबंधित  ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) के साथ एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।
    (5) यदि, एक ही कक्ष में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम और वीवीपीएटी को भंडारित करना संभव नहीं हो तो, निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए:
    (क) स्‍टील/लोहे इत्‍यादि के भंडारण रैक का निर्माण करके ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को दो या दो से अधिक परतों में रखा जा सकता है।
    (ख) ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को दो स्‍ट्रांग रूम में रखा जा सकता है। ये स्‍ट्रांग रूम एक ही बिल्डिंग में एक दूसरे के आस-पास होने चाहिएं। ऐसे सभी स्‍ट्रांग रूमों के बाहर, निर्वाचनों के विवरणों को दर्शाया जाने वाला एक नोटिस चिपकाया जाना चाहिए जिस पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड की संख्‍या एवं नाम और मतदान केंद्रों की क्रम सं. (उदाहरणार्थ : स्‍ट्रांग रूम 1 में पीएस 1 से 100 तक की ईवीएम और वीवीपीएटी हैं तथा स्‍ट्रांग रूम 2 में पीएस 101 से 102 तक हैं) लिखी हो।
    (6) यदि प्रत्‍येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग स्‍ट्रांग रूम उपलब्‍ध नहीं है तो एक बड़े स्‍ट्रांग रूम का विभाजन करके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग-अलग स्‍ट्रांग रूम बनाया जा सकता है। प्रत्‍येक विभाजित स्‍ट्रांग रूम का डबल लॉक प्रणाली सहित अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए।
    उपर्युक्‍त अनुदेशों के सख्‍त अनुपालन हेतु इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाएगा।
    भवदीय,
    (मधुसुदन गुप्‍ता)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  20. Printing of photograph of candidate on ballot papers. (Addressed to the CEOs)

    Printing of photograph of candidate on ballot papers. (Addressed to the CEOs) 
    (Bilingual)     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 16 March 2015

  21. वीवीपीएटी पर्चियों की गणना संबंधी मुद्दे-कंट्रोल यूनिट से छद्म मतदान डाटा को नहीं हटाना या वीवीपीएटी से छद्म मतदान पर्चियों को नहीं हटाना- उनके मतों की गणना करना और अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया में बेमेलता-तत्‍संबंधी।

    सं.51/8/7/2019-ईएमपीएस                                     दिनांक : 21 मई, 2019
    सेवा में
    सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
    मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी।
    विषय-वीवीपीएटी पर्चियों की गणना संबंधी मुद्दे-कंट्रोल यूनिट से छद्म मतदान डाटा को नहीं हटाना या वीवीपीएटी से छद्म मतदान पर्चियों को नहीं हटाना- उनके मतों की गणना करना और अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया में बेमेलता-तत्‍संबंधी।
    महोदय,
          उपर्युक्त विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत एवं प्रगतिरत लोकसभा और एक साथ आयोजित किए जा रहे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान, कुछ मतदान केंद्रों पर कंट्रोल यूनिटों से छद्म मतदान के डाटा को समुचित रूप से हटाने और वीवीपीएटी से छद्म मतदान पर्चियों को हटाने में मानवीय त्रुटि की कुछ घटनाएं हुई हैं। कुछ मामलों में, पीठासीन अधिकारी या तो कंट्रोल यूनिट से छद्म मतदान के डाटा को हटाने में विफल रहे हैं या वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को हटाने में विफल रहे हैं।
    2.    आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और यह निदेश दिया है कि ऐसे सभी मामलों में मतगणना के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-
    (क) सभी पूर्व-अभिज्ञात मामलों में (मतदान दिवस को, पी + 1 दिवस आदि को दस्तावेजों की जांच के दौरान), जहां छद्म मतदान को कंट्रोल यूनिट से हटाया नहीं जाता है या छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को हटाया नहीं जाता है (पूरी तरह या आंशिक रूप से), संबंधित कंट्रोल यूनिट(टों) को मतों की गणना के दौरान अलग रखा जाएगा अर्थात् इन मतदान केंद्रों को, कंट्रोल यूनिटों की नियमित चरण-वार गणना के दौरान मतगणना के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसे मतदान केंद्रों को आवंटित मेज को मतगणना के प्रासंगिक चरण के दौरान खाली रखा जाएगा। सभी पूर्व-अभिज्ञात मतदान केंद्रों की सूची मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ साझा की जाएगी।
    (ख)   ईवीएम की चरण-वार गणना के दौरान, यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें सीयू में मतदान किए गए कुल मत फॉर्म 17-ग में मतों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो यह एक संकेत है कि वास्तविक मतदान के दौरान इस मतदान केंद्र के संबंध में छद्म मतदान के पश्चात क्लोज-रिजल्ट-क्लियर (सीआरसी) प्रोटोकॉल का सही तरीके से अनुसरण नहीं किया गया था। ऐसे सभी मामलों में, सीयू को अलग रखा जाएगा अर्थात् इन मतदान केंद्रों को, कंट्रोल यूनिटों को नियमित चरण-वार गणना के दौरान मतगणना के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसे मतदान केंद्रों को आवंटित मेजों को उस विशेष दौर के दौरान खाली रखा जाएगा। ऐसे परिदृश्य के सटीक विवरण और कारणों को आरओ/एआरओ द्वारा मतगणना हॉल में मौजूद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों/मतगणना एजेंटों के समक्ष स्‍पष्‍ट किया जाएगा।
    (ग)   ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में, इन मतदान केंद्रों से संबंधित वीवीपीएटी की गणना सीयू के साथ सभी मतगणना चरणों को पूरा करने के बाद की जाएगी।
    3.    कंट्रोल यूनिट की गणना के सभी नियमित चरणों के पूरा होने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
    क. राज्य विधान सभा निर्वाचनों के लिए -
    (i) यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो पैरा 2(क) और (ख) के अनुसार यथाचिह्नित इन मतदान केंद्रों को मतगणना के लिए नहीं लिया जाएगा और इन मतदान केंद्रों के बिना परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
    (ii) यदि जीत का अंतर इन मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है, ऐसे मामले में केवल संबंधित वीवीपीएटी की पेपर पर्चियों की गणना की जाएगी और कंट्रोल यूनिटों को मतगणना के उद्देश्य से छोड़ दिया जाएगा अर्थात् कंट्रोल यूनिटों को मतों का गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
    (iii) उन मामलों में भी जहां, छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियां वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से निकाले नहीं गए हैं, वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की जाएगी और अभ्यर्थी-वार डाले गए मतों की सही गणना पर आने के लिए छद्म मतदान प्रमाण-पत्र से अभ्यर्थी-वार मत काट लिए जाएंगे।
    (iv) इन सभी मतदान केंद्रों के वीवीपीएटी पर्ची गणना परिणाम को अभ्यर्थी-वार प्राप्‍त मत संख्‍या में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा।
    ख. लोक सभा निर्वाचनों के लिए –
    (i) उन सभी मतदान केंद्रों के लिए जहां ईवीएम और वीवीपीएटी को उपर्युक्त 2(क) और (ख) के अनुसार अलग रखा गया है, केवल संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना की जाएगी और कंट्रोल यूनिटों को गणना के उद्देश्य से खारिज कर दिया जाएगा अर्थात् मतगणना के लिए कंट्रोल यूनिटों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
    (ii) उन मामलों में भी जहां वीवीपीएटी ड्रॉप बाक्स से छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियां बाहर नहीं निकाली गई हैं, फिर भी वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की जाएगी और अभ्यर्थी-वार डाले गए मतों की सही गणना पर आने के लिए छद्म मतदान प्रमाण-पत्र से अभ्यर्थी-वार मत काट लिए जाएंगे।
    (iii) इन सभी मतदान केंद्रों के वीवीपीएटी पर्ची गणना परिणाम को अभ्यर्थी-वार प्राप्‍त मत संख्‍या में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा।
    3. चूंकि, पूर्वोक्त मामलों में कंट्रोल यूनिटों को मतों की गणना के लिए छोड़ दिया जाएगा/उपयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए इन मतदान केंद्रों को वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की  गणना के अनिवार्य सत्यापन के लिए 5 (पांच) मतदान केंद्रों के यादृच्छिक चयन से बाहर रखा जाएगा।
    4. वीवीपीएटी पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन:    
          (क) यादृच्छिकीकरण रूप से चुने गए 5 मतदान केंद्रों से वीवीपीएटी और सीयू के अनिवार्य गणना और परिणाम के मिलान का उद्देश्य यह ऑडिट और परीक्षण करना है कि कोई ईवीएम उसके साथ संलग्न वीवीपीएटी द्वारा मुद्रित पर्चियों से अलग मत तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि, वास्तविक मतदान के दौरान मानवीय त्रुटि या मतदान कर्मचारियों द्वारा निदेशों का पालन नहीं करने के कारण कई स्थितियां उत्‍पन्‍न हुई हैं, जिनमें कुल वीवीपीएटी पर्चियों की संख्या सीयू की गणना से भिन्न हो सकती है। कुछ उदाहरण ऐसे भी सामने आए हैं जहां छद्म मतदान के पश्चात वीवीपीएटी से वीवीपीएटी पर्चियां पूरी तरह से नहीं हटाई  गई हैं, या छद्म मतदान के पश्चात सीयू में सीआरसी नहीं किया गया है या मानवीय त्रुटि के अन्य ऐसे मामले सामने आए हैं।
          (ख) यदि कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक अभ्यर्थी-वार परिणाम और वीवीपीएटी पर्चियों की अभ्यर्थी-वार मैनुअल गणना के बीच कोई बेमेल है, तो उस विशेष वीवीपीएटी की वीवीपीएटी पर्चियों की पुनर्गणना तब तक की जाएगी, जब तक कि पुनर्गणना ईवीएम गणना या पिछले वीवीपीएटी पर्ची की गणना  में से किसी एक के साथ मेल न हो जाए। हालांकि, ऐसे सभी मामलों में, पुनर्गणना करने से पहले, उन अभ्यर्थियों से संबंधित वीवीपीएटी पर्चियां, जिनकी सीयू गणना और वीवीपीएटी गणना का परिणाम मेल नहीं हो रहा है, मतगणना पर्यवेक्षक प्रत्येक बंडल के प्रत्येक वीवीपीएटी के निर्वाचन प्रतीकों को एक-एक करके ध्यानपूर्वक जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बंडलों में केवल संबंधित अभ्यर्थी की वीवीपीएटी पर्चियां ही शामिल हों। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात ही पुनर्गणना की जाएगी।
          (ग) उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात भी, यदि कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल गणना अभी भी मेल नहीं खाती है, तो वीवीपीएटी पर्चियों की गणना निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ(4)(ख) के अनुसार होगी और परिणाम शीट में संशोधन किया जाएगा और अंतिम परिणाम तद्नुसार घोषित किया जाएगा। 
                 (घ) अनिवार्य वीवीपीएटी पर्ची सत्यापन के सभी मामलों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट और साथ ही साथ नियम 56ग के तहत की गई वीवीपीएटी पर्ची की गणना निर्धारित प्रारूप में गिनती प्रक्रिया के पूरा होने के तुरंत बाद सीईओ के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।
          (ङ) ऐसे सभी मामलों में उचित तरीके से गहन विश्लेषण/जांच की जाएगी जहां वीवीपीएटी पर्ची गणना सीयू के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से मिलान करने में विफल रहती है और सटीक कारणों, तकनीकी, प्रक्रियात्मक, प्रणालीगत, मानवीय त्रुटि या अनुपालन में चूक का पता लगाया जाएगा और आयोग द्वारा उचित कार्रवाई(यां) की जाएगी।
    5.     इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतगणना के लिए उपयोग किए जाने वाली सभी ईवीएम की क्रम संख्या की प्रति-जांच एजेंटों द्वारा की जाएगी और मतगणना के समय उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाएगा।      
    6.    उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और गणना प्रेक्षकों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में इनको लाया जाएगा।
     
    भवदीय,
    ह./-
    (मधुसुदन गुप्ता)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 29 May 2019

  22. Expenditure incurred by leaders of the party in election campaign - use of aircrafts/helicopters - regarding.

    Expenditure incurred by leaders of the party in election campaign - use of aircrafts/helicopters - regarding.
    (Bilingual)     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 31 March 2009

  23. Protocol for First Level Checking (FLC) of EVMs- modifications

    Protocol for First Level Checking (FLC) of EVMs- modifications
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 02 July 2012

  24. Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Commission's order regarding identification of electors - regarding

    Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2018 - Commission's order regarding identification of electors - regarding
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 18 January 2018

  25. Storage of security arrangements for EVMs & VVPATs - Custody of Warehouse Keys - regarding'

    The EVMs and WPATs should be stored :
    In Treasury, wherever Possible At District Head Quarters under exceptional circumstances, with reasons recorded in writing by DEO at Warehouse other than DistrictHQ but not belowTehsil HQs During Non-election period (After Election Petition Period to FLC/Before 1st randomization) - For EVM Warehouses Room at District Head Quarters, there shall be a double-lock system (two locks- Lock-1 and Lock-2), which should be held jointly by DEO and Dy. DEO, and all the keys of Lock-1 shall be in custody of DEO and all the keys of Lock-2 shall be in the custody of Dy' DEO' Handing over and taking over of keys to be a part of CTC. 
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 22 March 2019

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