ECI-IT Team द्वारा
464/INST/2009-ईपीएस
दिनांक 23.02.2009
महोदया/महोदय,
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49यू के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन से संबंधित सभी निर्वाचनकागज-पत्रों को मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारियों द्वारा अलग-अलग पैकेट में सील किया जाना अपेक्षित है। यह महत्वपूर्ण है कि मतदान दल आयोग द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न प्ररूप और लिफाफे प्राप्त और जमा करते हैं जिन्हें प्रक्रियाओं में आसानी और मानवीय त्रुटियों के जोखिम को कम करने के लिए मॉड्यूलर रूपों में उपलब्ध करवाया गया है। यह सर्वविदित है कि मतदान दल लंबे समय तक बहुत कठिन और बहुत बड़ा कार्य निष्पादित करते हैं और इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रेषण केंद्रों और प्राप्ति केंद्रों पर मतदान दलों का इंटरफेस सहज और सुखद हो। मतदान दलों के लिए कार्यभार को युक्तिसंगत बनाने की भी आवश्यकता है ताकि वे अपना कर्तव्य कुशलतापूर्वक और आसानी से निभा सकें।
2. इस मामले में, आयोग ने एक विस्तृत समीक्षा की है और जमीनी स्तर पर स्पष्टता लाने और मतदान दलों पर बोझ को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि विविधप्ररूपों और लिफाफोंको पूरा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः भ्रम, कार्य दोहराव और अनजाने की गई गलतियों की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए, संदर्भित पूर्व के अपने अनुदेशों के स्थान पर, विभिन्न सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों, अतिरिक्त संरूपों, विभिन्न लिफाफों और उनकी पैकेजिंग के उपयोग के लिए एतदद्वारा संशोधित अनुदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है:
1. मतदान दलों के लिए सांविधिक प्ररूप:
(i) मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-17क)
(ii) निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप-17ख)
(iii) लिखित मतों का लेखा (प्ररूप-17ग)
(iv) मतदाता पर्ची
(v) अभ्याक्षेपितमतों की सूची (प्ररूप-14)
(vi) दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्ररूप-14क)
इन प्रपत्रों को रंग-कोडित किया गया है और तीन (3) सांविधिक पुस्तिकाओं में समाविष्ट किया गया है। इन्हें नीचे देखा जा सकता है:
क्र. सं.
बुकलेट
मद
प्रतियों की सं.
सांविधिक बुकलेट (सफेद)
1.
सांविधिक बुकलेट-1
(सफेद रजिस्टर)
(i) प्ररूप17-क में मतदाता रजिस्टर
1
2.
सांविधिक बुकलेट-2
(सफेद बुकलेट)
(i) प्ररूप17-ख में निविदत्त मतों की सूची
1
(ii) लिखित मतों का लेखा (प्ररूप- 17ग)
10+
(अभ्यर्थियों की सं. के आधार पर)
(iii) प्ररूप14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची
2
(iv)प्ररूप 14-क में दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं की सूची
2
साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के मामले में, विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्ररूप-17ग (लिखित मतों का लेखा) गुलाबी रंग में दिया जा सकता है।
सांविधिक बुकलेट-3
मतदाता पर्ची (सफेद)
(i) संबंधित बूथ/भाग में मतदाताओं की संख्या के अनुसार
(ii) साथ-साथ होने वाले निर्वाचन के लिए, मतदान केंद्र में उपयोग के लिए मतदाता पर्ची दो अलग-अलग रंगों में तैयार की जाए यथा
• लोकसभा निर्वाचन के लिए सफेद
और
• विधानसभा निर्वाचन के लिए गुलाबी
1
(मतदान समाप्त होने के बाद अलग-अलग मतदान के लिए उपयोग की गई पर्चियों को अलग-अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए।)
2. मतदान के लिए असांविधिक प्ररूप और संरूप (फार्मेट):
(i) मतदान शुरू होने से पहले और मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (भाग- I से IV)
(ii) पीठासीन अधिकारी की डायरी
(iii) विजिट शीट
(iv) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट (I, II, III, IV और V)
(v) मतदान के बाद निर्वाचन रिकॉर्ड और सामग्री की वापस करने की रसीद (प्ररूप एम21)
(vi) पोलिंग एजेंट/रिलीफ एजेंट मूवमेंट शीट (रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक से)
(vii) मतदान एजेंटों/रिलीफ एजेंटों का प्रवेश पास (आरओ हैंडबुक से)
(viii) दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा
(ix) अभ्याक्षेपितमतों का शुल्क जमा करने के लिए रसीद बुक
(x) निर्वाचनोंका संचालन नियम 1961 के नियम 49एमए के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा
(xi) निर्वाचक जिनके नाम एएसडी सूची में हैं, द्वारा घोषणा का प्ररूप (पीठासीन अधिकारी पुस्तिका से)
(xii) एसएचओ पुलिस को शिकायत पत्र
(xiii) निर्वाचक द्वारा अपनी उम्र के बारे में घोषणा
(xiv) ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा देने के बाद मतदान किया/घोषणा देने से इनकार कर दिया
दो (2) नई असांविधिक पुस्तिकाएं होंगी जिनमें निम्नलिखित आइटम अंतर्विष्ट होंगे-
असांविधिक बुकलेट (पीला)
क्र. सं.
बुकलेट
मद
प्रतियों की सं.
1.
असांविधिक बुकलेट-भाग-क
पीला
(i) मतदान शुरू होने से पहले और मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (भाग- I से IV)
2
(ii) पीठासीन अधिकारी की डायरी
2
(iii) विजिट शीट
2
(iv) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट (I, II, III, IV और V)
1
(v) मतदान के बाद निर्वाचन रिकॉर्ड और सामग्री वापस करने की रसीदें
1
2.
असांविधिक बुकलेट-भाग-खः पीला
(i) मतदान एजेंट/रिलीफ एजेंट मूवमेंट शीट
1
(ii) मतदान एजेंटों/रिलीफ एजेंटों का प्रवेश पास
10+
(अभ्यर्थियों की सं. के आधार पर)
(iii) दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं के साथियों द्वारा घोषणाएँ
10
(iv) अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में रसीद बुक और नकदी, यदि कोई हो; (पीठासीन अधिकारी पुस्तिका के अनुसार)
10
(v) नियम 49एमए (टेस्ट वोट) के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप
10
(vi) निर्वाचक जिसका नाम एएसडी सूची में है, द्वारा घोषणा का प्ररूप
5
(vii) एस.एच.ओ. को शिकायत पत्र। पुलिस; (पीठासीन अधिकारी पुस्तिका के अनुसार)
4
(viii) निर्वाचक द्वारा अपनी उम्र के बारे में घोषणा-
10
(ix) उन निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा देने के बाद मतदान किया/घोषणा देने से इनकार कर दिया
1
3. अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका:
पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी:
(i) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्ररूप-7क
(ii) अभ्यर्थियों/एजेंटों के हस्ताक्षर की छायाप्रति
4. लिफाफे:
सुस्पष्टता के लिए, मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्ररूपों/संरूपों और अन्य सामग्री को 6 सेट लिफाफों के अंदर रखा जाना चाहिए। विवरण निम्नानुसार है:
(i) पहला पैकेट: ईवीएम कागज-पत्र (ईवीएम के साथ रखा जाना है)
(ii) दूसरा पैकेट: संवीक्षा दस्तावेज (ईवीएम स्ट्रांग रूम के अलावा अन्य स्थान पर रखा जाना है)
(iii) तीसरा पैकेट: सांविधिक लिफाफा
(iv) चौथा पैकेट: असांविधिक लिफाफा
(v) पांचवां पैकेट: हैंडबुक, आयोग के अनुदेश, अमिट स्याही और स्टाम्प पैड
(vi) छठा पैकेट: अन्य सभी सामग्री
सांविधिक, असांविधिक और अन्य निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों के भंडारण के लिए
अलग-अलग रंग के लिफाफे
क्र. सं.
लिफाफा सेट
मास्टर लिफाफे
उप लिफाफों की पहले से मुद्रित सं.
प्रतियों की सं.
प्रथम पैकेट (सफेद)
ईवीएम कागज-पत्र
(ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा जाना है)
(i)
लिफाफा सेट-01
ईवीएम कागज-पत्र
(पहला पैकेट)
ईवीएम कागज-पत्रों के लिए 1/1 मास्टर लिफाफा
आकार (16”X12”)
लिखित मतों के लेखे के लिए लिफाफा सं.1/2 (प्ररूप-17ग)
आकार (14"X10")
पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट-I (छद्म मतदान प्रमाणपत्र), II और III के लिए लिफाफा सं.1/3 आकार (14"Xl0")
छद्म मतदान की वीवीपैट पेपर पर्चियों के लिए लिफाफा सं. 1/4 (काले रंग का)
आकार ए4
साथ-साथ होने वाले निर्वाचन के मामले में, विधानसभा निर्वाचन के ईवीएम कागज-पत्र के लिए गुलाबी रंग में एक अतिरिक्त मास्टर गुलाबी रंग का लिफाफा, लिखित मतों का लेखा (17ग) रखने के लिए गुलाबी रंग का एक अतिरिक्त लिफाफा और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट- I (छद्म मतदान प्रमाणपत्र), II और III के लिए गुलाबी रंग में एक अतिरिक्त लिफाफा तथा विधानसभा मतदान की ईवीएम के लिए काले रंग में छद्म मतदान की वीवीपैट पेपर पर्चियों के लिए अतिरिक्त लिफाफा
दूसरा पैकेट (सफेद)
संवीक्षा दस्तावेज
(ईवीएम स्ट्रांग रूम से इतर स्ट्रांग रूम में रखा जाना है)
(ii)
लिफाफा सेट-2: संवीक्षा दस्तावेज
(दूसरा पैकेट)
संवीक्षा दस्तावेजों के लिए 2/1 मास्टर लिफाफा
आकार (16”X12”)
पीठासीन अधिकारी डायरी के लिए लिफाफा सं. 2/2, आकार (10”X4.5”)
1
मतदाता रजिस्टर (17क) के लिए लिफाफा सं. 2/3, आकार (14”X10”)
1
प्ररूप 14-क में दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची तथा साथी की घोषणा के लिए लिफाफा सं. 2/4 आकार (10”X4.5”)
1
विजिट शीट के लिए लिफाफा सं. 2/5
(10”X4.5”)
1
तीसरा पैकेट (सफेद)
सांविधिक लिफाफा
(iii)
लिफाफा सेट-3: सांविधिक लिफाफा
(तीसरा पैकेट)
सांविधिक लिफाफा के लिए 3/1 मास्टर लिफाफा (सफेद रंग का) 01 नग
आकार (16”X12”)
निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति तथा सीएसवी (यदि कोई हो) की सूची के लिए लिफाफा सं. 3/2, आकार (14”X10”)
1
मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा सं. 3/3,
आकार (14”X10”)
1
प्रयोग में लाए गए निविदत्त मतपत्रों तथा प्ररूप 17ख में सूची के लिए लिफाफा सं. 3/4
आकार (14”X10”)
1
प्रयोग में न लाए गए निविदत्त मतपत्रों के लिए लिफाफा सं. 3/5 आकार (14”X10”)
1
प्ररूप 14 ग में अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए लिफाफा सं. 3/6 आकार (14”X4.5”)
1
साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के मामले में, विधानसभा निर्वाचनों के लिए मतदाता पर्चियों का एक अतिरिक्त लिफाफा (गुलाबी रंग) – 01 नग
चौथा पैकेट (पीला)
असांविधिक लिफाफा
(iv)
लिफाफा सेट-04:असांविधिक लिफाफा
(चौथा पैकेट)
असांविधिक लिफाफा के लिए 4/1 मास्टर लिफाफा
आकार (16”X12”)
निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों (चिह्नित प्रति से इतर) के लिए लिफाफा सं. 4/2
आकार (14”X10”)
1
प्ररूप 10 में पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्रों के लिए लिफाफा सं. 4/3
आकार (14”X10”)
1
प्ररूप 12-ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र के लिए लिफाफा सं. 4/4
आकार (10”X4.5”)
1
पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के लिए लिफाफा सं. 4/5
आकार (10”X4.5”)
1
अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में रसीद बही और नकदी, यदि कोई हो, के लिए लिफाफा सं. 4/6 आकार (10”X4.5”)
1
प्रयोग में न लाए गए और क्षतिग्रस्त पेपर सीलों और स्पेशल टैगों के लिए लिफाफा सं. 4/7
आकार (10”X4.5”)
1
प्रयोग में न लाई गई मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा सं. 4/8, आकार (10”X4.5”)
1
निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्तघोषणा और ऐसे निर्वाचक जिन्होंने अपनी आयु के बारे में घोषणा करने से मना कर दिया हो, की सूची के लिए लिफाफा सं. 4/9
आकार (10”X4.5”)
1
49 एमए (टेस्ट मत) के अंतर्गत निर्वाचक द्वारा घोषणा के प्ररूप के लिए लिफाफा सं. 4/10
आकार (10”X4.5”)
1
ऐसे निर्वाचक जिनका नाम एएसडी सूची में है, द्वारा घोषणा के प्ररूप के लिए लिफाफा सं. 4/11 आकार (10”X4.5”)
1
एसएचओ को शिकायत पत्र के लिए लिफाफा सं. 4/12, आकार (10”X4.5”)
1
साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा में, विधानसभा निर्वाचनों के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा करने के लिए गुलाबी रंग में एक अतिरिक्त लिफाफा दिया जाए
पांचवां पैकेट (लिफाफे भूरे रंग के होंगे)
(v)
लिफाफा सं. 5/1 हैंडबुक, अनुदेशों आदि के लिए मास्टर लिफाफा (भूरे रंग का), आकार (16”X12”)
लिफाफा सं. 5/2 (i)प्रयुक्त और शेष रह गई अमिट स्याही की शीशियों के लिए और
(ii) प्रयुक्त स्टैंप पैड (भूरे रंग के), आकार (10”X4.5”)
1
छठा पैकेट (लिफाफे नीले रंग के होंगे)
(vi)
अन्य मतदान सामग्री के लिए लिफाफा 6/1
(i) अभ्यर्थी सूचना बुकलेट
(ii) अन्य अप्रयुक्त प्ररूप
(iii) पीठासीन अधिकारी की मेटल सील
(iv) निविदत्त मतपत्र चिह्नित करने के लिए ऐरो क्रास मार्क रबर स्टैम्प
(v) अमिट स्याही का प्रयोग करने के लिए कप
आकार (16”X12”)
1
5. मतदान के बाद मतदान सामग्री को लिफाफों में मुहरबंद करना:
मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, विधिवत रूप में भरे हुए प्ररूप और अन्य सामग्री, अप्रयुक्त सामग्री सहित निम्नलिखित पैकेट में पैक की जानी चाहिए ताकि, उन्हें बिना किसी कठिनाई और त्रुटि के प्राप्ति केंद्र पर जमा किया जा सके:-
I. पहले पैकेट में नीचे बताए गए अनुसार ईवीएम कागज-पत्र अंतर्विष्ट होने चाहिए और उस पर "ईवीएम कागज-पत्र" लिखा होना चाहिए;
(i) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें लिखित मतों का लेखा हो (प्ररूप-17ग),
(ii) पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट I (छद्म मतदान प्रमाणपत्र), II और IIIवाला बिना मुहरबंद लिफाफा
(iii) छद्म मतदान की मुद्रित वीवीपैट पेपर पर्चियों को काले रंग के मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए
उपरोक्त सभी निर्वाचन कागज-पत्र सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या: 1/1) में बिना मुहरबंद किए रखा जाना चाहिए और मतयुक्त ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाना चाहिए।
साथ-साथ होने वाले निर्वाचन के मामले में, उपरोक्त सभी ईवीएम कागजात को उनके संबंधित गुलाबी/काले रंग के लिफाफे में अलग-अलग पैक किया जाए और मतयुक्त ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतयुक्त ईवीएम के साथ रखा जाना चाहिए।
II. दूसरे पैकेट में नीचे उल्लिखित बिना मुहरबंद/मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उस पर "संवीक्षा लिफाफा" लिखा होना चाहिए।
(i) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी हो
(ii) मुहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता रजिस्टर (17क) हो
(iii) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें प्ररूप 14-क में दृष्टिहीन एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं हों।
(iv) विज़िट शीट वाला बिना मुहरबंद किया लिफाफा
उपरोक्त सभी सांविधिक कागज-पत्र बिना मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या: 2/1) में रखा जाना चाहिए और संवीक्षा के लिए आवश्यक मतदान केंद्रवार संवीक्षा लिफाफा को मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैट वाले मतयुक्त ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से इतर किसी स्ट्रॉन्ग रूम में अलग से स्टोर किया जाना चाहिए।
III. तीसरे पैकेट में नीचे उल्लिखित मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उस पर "सांविधिक लिफाफा" लिखा होना चाहिए:
(i) मुहरबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति हो;
(ii) मुहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता पर्चियां हों;
(iii) मुहरबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र हों;
(iv) मुहरबंद लिफाफा जिसमें प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17-ख में सूची हो
(v) मुहरबंद लिफाफा जिसमें प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपितमतों की सूची हो;
मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सभी सांविधिक कागज-पत्र मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या: 3/1) में रखे जाने चाहिए। साथ-साथ होने वाले निर्वाचन के मामले में, विधानसभा निर्वाचन के लिए गुलाबी मतदाता पर्ची वाले गुलाबी लिफाफे को इस लिफाफे में रखा जाना चाहिए।
IV. चौथे पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर "असांविधिक लिफाफा" लिखा होना चाहिए:
(i) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियां (चिह्नित प्रतिलिपि से इतर) हों;
(ii) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें प्ररूप 10 में मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र और मतदान एजेंटों की नियुक्ति का लेखा हो;
(iii) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें प्ररूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र हो;
(iv) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं हों
(v) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद बुक और नकदी, यदि कोई हो, शामिल हो;
(vi) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त सील और विशेष टैग हों;
(vii) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची वाला बिना मुहरबंद लिफाफा
(viii) बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त घोषणाएं और उन निर्वाचकों की सूची हो, जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है।
(ix) नियम 49एमए (टेस्ट वोट) के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप;
(x) ऐसे निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप जिसका नाम एएसडी सूची में है;
(xi) एस.एच.ओ. पुलिस को शिकायत पत्र;
साथ-साथ होने वाले निर्वाचन की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाओं वाला बिना मुहरबंद गुलाबी रंग का लिफाफा इस असांविधिक लिफाफे में पैक किया जाएगा। लिफाफों में उपरोक्त सभी ग्यारह असांविधिक कागज-पत्र पीले रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या: 4/1) में मुहरबंद करके रखे जाने चाहिए।
V. पांचवें पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए:
(i) पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक;
(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के अनुदेश (क. ईवीएम और वीवीपैट पर वोट कैसे डालें पर पोस्टर, ख. ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए ब्रोशर और ग. ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर समस्या निवारण);
(iii) मुहरबंद लिफाफा जिसमें (क. रिसाव या वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक शीशी पर स्टॉपर के साथ अमिट स्याही सेट को पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ कारगर ढंग से लगाया गया हो और ख. प्रयुक्त सेल्फ-इंकिंग पैड);
उपरोक्त सभी पांच वस्तुओं को मुहरबंद भूरे रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या: 5/1) में रखा जाना चाहिए।
VI. छठे पैकेट में निम्न प्रकार की सामग्रियां होंगी जैसे किः
(i) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रयुक्त सूची प्ररूप 7क,
(ii) अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर की प्रयुक्त छायाप्रति और
(iii) अन्य अप्रयुक्त प्ररूप। इस लिफाफे का रंग नीला होना चाहिए। (लिफाफा संख्या: 6/1) पीठासीन अधिकारी की मेटल सील;
(iv) निविदत्त मतपत्र पर निशान लगाने के लिए एरो क्रॉस-मार्क रबर स्टैम्प
(v) अमिट स्याही रखने के लिए कप;
शेष सभी स्टेशनरी आइटम को संबंधित पारदर्शी कार्ड बोर्ड/कार्टन में वापस रखा जाना चाहिए और प्राप्ति केंद्र पर जमा किया जाना चाहिए।
6. पूर्व मुद्रित/पहले से भरे हुए प्ररूप, मतदाता पर्ची और लिफाफे:
कईप्ररूपों/लिफाफों पर लिखे जाने वाले समान प्रकार के विवरण जैसे निर्वाचन का नाम, राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश का नाम, संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि के विषय पर भी विचार किया गया है। इस संदर्भ में, पूर्व-मुद्रित/पहले से भरे हुए प्ररूप के उपयोग से मतदान दलों द्वारा सादे प्ररूप, मतदाता पर्ची और उन्हें दिए गए लिफाफों पर समान प्रकार के विवरण भरने या लिखने में लगने वाला महत्वपूर्ण समय कम हो जाएगा। यह निदेश दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जहां तक संभव हो पूर्व-मुद्रित/पहले से भरे हुए प्ररूप/लिफाफे (अनुलग्नक-क) की व्यवस्था करेंगे।
7. निर्वाचन सामग्री का मॉड्यूलरीकरण:
मतदान दलों को प्ररूप और लिफाफे बुकलेट फार्म में दिए जाएंगे और अन्य मतदान सामग्री कस्टमाइज्डलेबल वाले सूती बैग में दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड द्वारा तैयार की गई नमूना पुस्तिका और पैकेजिंग व्यवस्था को मार्गदर्शन के रूप में 15 जुलाई 2023 से पहले योजना प्रभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
ऊपर उल्लिखित संशोधन को लोकसभा के साधारण निर्वाचन, राज्य विधानसभा निर्वाचनों और सभी उप-निर्वाचनों के दौरान अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएंगे।
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