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महत्वपूर्ण निर्देश

931 files

  1. Issue regarding counting of VVPAT slips- Non-deletion of mock poll data from CU or non-removal of mock poll slips from VVPAT.

    Issue regarding counting of VVPAT slips- Non-deletion of mock poll data from CU or non-removal of mock poll slips from VVPAT. 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  2. M-3 EVMs Highlights

    M-3 EVMs Highlights.

    26 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  3. Modified Design of Pink Paper Seal and Green Paper Seal.

    Modified Design of Pink Paper Seal and Green Paper Seal.

    82 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  4. Instruction on storage and safety arrangement of EVMs.

    Instruction on storage and safety arrangement of EVMs.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  5. Poll Day Report from Presiding Officers on EVMs & VVPATs.

    Poll Day Report from Presiding Officers on EVMs & VVPATs.

    8 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  6. Instructions on additional transparency feature for Symbol Loading unit (SLU) for uploading symbols in VVPAT.

    Instructions on additional transparency feature for Symbol Loading unit (SLU) for uploading symbols in VVPAT.

    11 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  7. Shifting of EP involved EVMs & VVPAT from existing godown due to heavy rainfall.

    Shifting of EP involved EVMs & VVPAT from existing godown due to heavy rainfall.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  8. Application of Indelible Ink on electors finger

    Application of Indelible Ink on electors finger

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  9. Disposal of Expired and unusable Thermal Paper Rolls of VVPATs.

    Disposal of Expired and unusable Thermal Paper Rolls of VVPATs.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  10. Bye elections to Parliamentary and assembly constituencies-sending of defective of EVMs & VVPATs found during bye elections to the factory.

    Bye elections to Parliamentary and assembly constituencies-sending of defective of EVMs & VVPATs found during bye elections to the factory.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  11. Removal of Power Pack from the CU after counting of votes.

    Removal of Power Pack from the CU after counting of votes.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 11 October 2022

  12. Revised format of Abstract Statement of Election Expenses for Candidates and Statement of Election Expenditure of Political Party

    Revised format of Abstract Statement of Election Expenses for Candidates and Statement of Election Expenditure of Political Party
    Letter to
    The CEOs of All States and UTs
    Copy to
    All National and State Recognised Political Parties.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 10 October 2022

  13. Amendments in Election Laws and Rules - reg

    Amendments in Election Laws and Rules - reg
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 15 July 2022

  14. दूरस्थर/दुर्गम मतदान केंद्रों में तैनात किए गए मतदान कर्मियों को संवर्धित पारिश्रमिक – तत्संबंधी।

    निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/पदधारियों के पारिश्रमिक की एकसमान दर तय करना – दूरस्‍थ/दुर्गम मतदान केंद्रों में तैनात किए गए मतदान कर्मियों को संवर्धित पारिश्रमिक – तत्‍संबंधी। 

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 15 July 2022

  15. Revised norms concerning Star Campaigners - regarding.

    Revised norms concerning Star Campaigners - regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  16. General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand & Uttar Pradesh - EXIT POLL -regarding.

    General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand & Uttar Pradesh - EXIT POLL -regarding.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  17. स्टार प्रचारकों को सुरक्षा आवरण प्रदान करना – तत्संबंधी।

    स्टार प्रचारकों को सुरक्षा आवरण प्रदान करना – तत्संबंधी।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 21 February 2022

  18. Updated Guidelines on publicity of criminal antecedents by political parties and candidates, in light of the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 10th August, 2021-reg.

    Publication of criminal antecedents by contesting candidates and political parties in pursuance of the Hon'ble Supreme Court decision in WP (C) No. 784 of2015 (Lok Prahari Vs. Union of India and Others and in WP (C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) and in contempt petition (c) no. 2192 of 2018 in WP (C) no. 536 of 2011 – regarding

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 14 January 2022

  19. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन- ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य शीर्षक वाली, वर्ष 2020 की अवमानना याचिका (सि) सं. 656 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश, दिनांक 10.08.2021 – तत्संबंधी।

    सं. 3/4/2021/एसडीआर/खंड.III 
    दिनांकः 26 अगस्त, 2021
     
    सेवा में,
          मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
          (सूची के अनुसार)
     
    विषयः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन- ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य शीर्षक वाली, वर्ष 2020 की अवमानना याचिका (सि) सं. 656 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश, दिनांक 10.08.2021 – तत्संबंधी।
    महोदय,
          मुझे उद्धृत विषय का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायलय ने अपने दिनांक 10.08.2021 के निर्णय के तहत ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य शीर्षक वाली वर्ष 2020 की अवमानना याचिका (सि) सं. 656 में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
    "73. जनहित फाउंडेशन (ऊपर) में संविधान न्यायपीठ द्वारा जारी निदेशों और हमारे दिनांक 13.02.2020 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, किसी मतदाता के सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी तथा सार्थक बनाने के लिए, हम निम्नलिखित अतिरिक्त निदेश जारी करना आवश्यक समझते हैं:
          (i) राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होती है, जिससे मतदाता के लिए वह जानकारी प्राप्त करना सरल हो जाता है जिसकी आपूर्ति की जानी है। अब होमपेज पर एक कैप्शन होना भी जरूरी हो जाएगा, जिसमें "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी" लिखा हो।
    (ii) भारत निर्वाचन आयोग को एक समर्पित मोबाइल अप्लीक्शन बनाने का निदेश दिया जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा उनके आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो, ताकि एक ही बार में प्रत्येक मतदाता को उसके मोबाइल फोन पर ऐसी सूचना प्राप्त हो सके;
    (iii)  भारत निर्वाचन आयोग को प्रत्येक मतदाता को उसके अधिकार के बारे में जानकार बनाने और सभी अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में जानकारी की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाता है। इसे विभिन्न मंचों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया, वेबसाइटें, टीवी विज्ञापन, प्राइम टाइम वाद-विवाद, पैम्फलेट, आदि शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक निधि का सृजन किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायालय की अवमानना करने के लिए जुर्माना देने का निर्देश दिया जाए;
    (iv) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग को एक अलग (प्रकोष्ठ) बनाने का भी निदेश दिया जाता है जो आवश्यक अनुपालनों की निगरानी भी करेगा ताकि इस न्यायालय को ईसीआई द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों, पत्रों और परिपत्रों में इस अदालत के आदेशों में निहित निर्देशों के किसी भी राजनैतिक दल द्वारा गैर-अनुपालन के बारे में तुरंत अवगत कराया जा सके;
    (v) हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे दिनांक 13.02.2020 के आदेश, के पैरा 4.4 में दिए गए निर्देश को संशोधित किया जाए और यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन विवरणों को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, उन्हें अभ्यर्थी के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, न कि नाम-निर्देशन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले; और
    (vi) हम दोहराते हैं कि यदि ऐसा कोई राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के पास इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो भारत निर्वाचन आयोग राजनैतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को इस अदालत के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में इस अदालत के नोटिस में लाएगा, जिसे भविष्य में गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा।"
    2. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने एक निधि का सृजन किया है, जिसमें न्यायालय की अवमानना के लिए जुर्माना जमा किया जा सकता है। जुर्माना पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के नाम में चेक के माध्यम से अथवा पंजाब नेशनल बैंक के रसीद खाता अर्थात खाता नं. 0153002100000180 (अकाउंट का नाम "कलेक्शन एकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया") आईएफएससी कोड पीयूएनबी 0015300 में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जा सकता  है। यदि भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाता है तो लेन-देन का  विवरण नामतः यूटीआर नं., बैंक का नाम, लेन-देन की तारीख, आदि तुरंत आयोग को सूचित किया जाए।
    भविष्य में अनुपालन हेतु उपरोक्त को नोट किया जाए।
     
    भवदीय,
    हस्ता./-
    (अश्वनी कुमार मोहाल)
    सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 06 September 2021

  20. Compliance of Covid-19 norms, under the Disaster Management Act, 2005, during public campaign in the ongoing elections in the State of West Bengal - reg.

    Compliance of Covid-19 norms, under the Disaster Management Act, 2005, during public campaign in the ongoing elections in the State of West Bengal - reg.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  21. Order regarding Covid-19 pandemic

    Order regarding Covid-19 pandemic
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  22. कोविड-19 महामारी के दौरान अभियानों इत्‍यादि के संबंध में दिशा-निर्देश -तत्‍संबंधी।

    सेवा में,
          सभी मान्‍यताप्राप्‍त राष्‍ट्रीय/राज्‍य राजनैतिक दलों के अध्‍यक्ष/महा‍सचिव
    विषय: कोविड-19 महामारी के दौरान अभियानों इत्‍यादि के संबंध में दिशा-निर्देश -तत्‍संबंधी।
     
    महोदय,
          भारत निर्वाचन आयोग ने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिनांक 21.08.2020 को विस्‍तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मतदान केंद्रों पर मतदाताओं/अधिकारियों के साथ-साथ निर्वाचन अभियानों के लिए कोविड से सुरक्षित व्‍यवस्‍थाएं निर्धारित की गई थीं। दिनांक 26.02.2021 को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्‍यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्र पुदुचेरी के लिए विधान सभा निर्वाचनों की घोषणा करते समय कोविड संबंधी इन दिशा-निर्देशों को दोहराया गया था। इन्‍हें पुन: दिनांक 09.04.2021 की चेतावनी में दोहराया गया, ‘‘कि उल्‍लंघन के मामले में आयोग चूककर्ता अभ्‍यर्थियों/स्‍टार प्रचारकों/राजनैतिक नेताओं की सार्वजनिक बैठकों इत्‍यादि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा।’’
    तथापि, उल्‍लंघन पाए जाने पर आयोग ने 16 अप्रैल, 2021 को अधिनियम 324 को लागू करते हुए आगामी पश्चिम बंगाल विधान सभा निर्वाचन 2021 में प्रचार मुक्‍त (साइलेंस) अवधि को बढ़ा दिया है तथा अनुदेश दिया है कि:
    (क)      दिनांक 16.04.2021 से अपराह्न 7.00 बजे से प्रचार अभियान के दिनों के दौरान किसी भी दिन अपराह्न 7.00 बजे और पूर्वाह्न 10.00 बजे के बीच रैलियों, सार्वजनिक सभाओं, स्‍ट्रीट नाटकों, नुक्‍कड़ सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।
    (ख)     प्रचार उद्देश्‍यों के लिए रैलियों, जन सभाओं, स्‍ट्रीट नाटकों, नुक्‍कड़ सभाओं, बाइक रैलियों अथवा अन्‍य किसी सभा के लिए प्रचारमुक्‍त अवधि पश्चिम बंगाल राज्‍य में चरण 6, चरण 7 एवं चरण 8 के लिए मतदान की समाप्ति से पहले 72 घंटों तक बढ़ाई जाएगी। 
    पश्चिम बंगाल के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दायर किए गए शपथपत्र, जिसमें कोविड-19 अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन के लिए उठाए गए विस्‍तृत कदमों का ब्‍यौरा दिया गया था, के दृष्टिगत माननीय कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय ने, वर्ष 2021 की रिट याचिका अपील सं. 117 और 2021 की रिट याचिका अपील सं. 118 में पारित अपने सामान्‍य आदेश दिनांक 20.04.2021 के तहत निम्‍नानुसार टिप्‍पणी की थी: 
    "ऐसा होने पर भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी का यह उत्‍तरदायित्‍व होगा कि वे रिपोर्ट के पैराग्राफ 43 में यथा वर्णित अपेक्षित कदम उठाए और सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन अभ्‍यर्थियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अन्‍य सभी संबंधितों द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों और संदेशों के सख्‍त अनुपालन की अपेक्षाएं नियत करके कोविड प्रोटोकाल के सफलतापूर्वक कार्यान्‍वयन भी सुनिश्चित करें।"  
    अत: आयोग एक बार फिर से चेतावनी देता है कि यदि दलों/अभ्‍यर्थियों द्वारा अभियान के दौरान निर्धारित कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 आदि के अधीन जिला प्राधिकरणों द्वारा तत्‍काल आवश्‍यक कार्रवाई शुरू की जाएगी तथा यदि पूर्व में उन्‍हें प्रचार अभियान के लिए अनुमति प्रदान की गई होगी, तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। मुख्‍य सचिव पश्चिम बंगाल, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों एवं मौजूदा दिशा-निदेशों का निष्‍ठापूर्वक अनुपालन करने का भी निदेश दिया जा रहा है।
    धन्‍यवाद  
    भवदीय, 
    (सुदीप जैन)
    उप निर्वाचन आयुक्‍त

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  23. Media Campaign during the pandemic

    Media Campaign during the pandemic
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  24. Reiterating Guidelines for strict observance of Covid Protocols during election rallies, meetings, campaigning, etc. -regarding

    Reiterating Guidelines for strict observance of Covid Protocols during election rallies, meetings, campaigning, etc. -regarding

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    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021

  25. कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वीवीपैट मततगणना बूथ (वीसीबी) में वीवीपैट पेपर पर्चियों की मतगणना के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी।

    सं. 51/8/7/2020-ईएमएस  
    दिनांकः 23 अक्तूबर, 2020
     
    सेवा में,
          सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
     
    विषयः कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वीवीपैट मततगणना बूथ (वीसीबी) में वीवीपैट पेपर पर्चियों की मतगणना के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी। 
    संदर्भः दिनांक 5 दिसंबर, 2017 का 51/8/वीवीपैट/2017-ईएमएस 
    महोदया/महोदय, 
                मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेग्मेंट की मतगणना एक से अधिक मतगणना हॉलों में की जाएगी। आयोग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मतगणना हॉल के अंदर किसी भी एक गणना टेबल को वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीसीबी के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
    इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है किः
    1.      मतगणना हॉल, जिसमें आरओ बैठेंगे, के अंदर कोई भी एक गणना टेबल वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए वीसीबी के रूप में चिह्नित की जाएगी।
    2.      आयोग के अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक वीवीपैट पर्चियों की गणना पर कड़ी और प्रत्यक्ष नजर बनाए रखेंगे।
     
    भवदीय 
    ह./-
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 25 June 2021

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

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आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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