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महत्वपूर्ण निर्देश

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  1. 04 स्नातक तथा 04 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिनके लिए 22 अक्तूबर, 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है- निर्वाचकों की पहचान के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश।

    सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर/(परिषद-बिहार)
    दिनांक 07 अक्तूबर, 2020
     
    सेवा में
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 
    बिहार, पटना।
     
    विषय:  04 स्नातक तथा 04 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिनके लिए 22 अक्तूबर, 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है- निर्वाचकों की पहचान के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश।  
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि बिहार राज्य में पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहट स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहट शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से जिन सभी निर्वाचकों को उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में एपिक जारी किया गया है, उन सभी को 28 सितंबर, 2020 (सोमवार) को अधिसूचित बिहार विधान परिषद के निर्वाचनों में मतदान हेतु मतदान केंद्र पर आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए ये कार्ड या संलग्न आदेश में यथोल्लिखित कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 
    2.     इस आशय से  दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे निर्वाचकों, जो एपिक प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संदर्भ में पहचान हेतु 9 वैकल्पिक दस्तावेज अनुमोदित किए हैं। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैराग्राफ 4 में दिए गए निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाए।   
    3.     पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट अनुदेश दिए जाएंगे कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु या पते में निर्वाचकों से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाए और, यदि उस कार्ड के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सकती हो, तो निर्वाचकों को मतदान करने की अनुमति दी जाए।  
    4.     आयोग के दिनांक 7 अक्तूबर, 2020 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संबंधित सभी निर्वाचन प्राधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निदेशों की तत्काल सूचना दी जाए। इस आदेश को आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचनार्थ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि जिन्हें एपिक जारी किया गया है, उनको मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एपिक प्रस्तुत करना होगा और जो एपिक प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं उन्हें मतदान के समय निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आपके राज्य में द्विवार्षिक निर्वाचन में खड़े सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के इस निदेश की लिखित सूचना भी दी जाए।  
    5.     रिटर्निंग अधिकारियों को इस आदेश के निहितार्थों को नोट करने और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को इसकी विषय वस्तु स्पष्ट करने का अनुदेश दिया जाएगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों/बूथों पर पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए।  
    6.     कृपया इस पत्र की पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।
     
     
    भवदीय,
    हस्ता./-
    (अभिषेक तिवारी)
    अवर सचिव
     
     ****************
    भारत निर्वाचन आयोग
    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
     
    सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर (काउंसिल)
    दिनांक: 7 अक्तूबर, 2020
    आदेश
    यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण कर रहा है ताकि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत असली निर्वाचक के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और  
    2.     यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत आयोग यह निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इंकार करने पर उनको बैलेट पेपर की प्रदायगी करने या मत देने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है; और  
    3.     यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक होते हैं, इसलिए उन्हें उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की प्रदायगी की गई होगी; 
    4.     अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहट स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहट शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद से मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में सभी निर्वाचक जिन्हें एपिक जारी किया गया है, उन सभी को 28 सितंबर, 2020 (सोमवार) को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगाः-
    (i)        आधार कार्ड;
    (ii)       ड्राइविंग लाइसेन्स,
    (iii)      पैन कार्ड,
    (iv)      भारतीय पासपोर्ट,
    (v)       राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य प्राइवेट औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
    (vi)      सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
    (vii)     शैक्षिक संस्था जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, को जारी सेवा पहचान पत्र,
    (viii)     विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
    (ix)      सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र। 
     
     
    भवदीय,
    हस्ता./-
    (एन.टी. भूटिया)
    सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  2. Optional facility of online data entry of personal details by candidates in Nomination Form and Affidavit (in Form 26 appended to the CE Rules, 1961) -Guidelines (All CEOs) -reg.

    Optional facility of online data entry of personal details by candidates in Nomination Form and Affidavit (in Form 26 appended to the CE Rules, 1961) -Guidelines-reg.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  3. Optional facility of online data entry of personal details by candidates in Nomination Form and Affidavit (in Form 26 appended to the CE Rules, 1961) -Guidelines (All recognized National/ State Parties) - reg.

    Optional facility of online data entry of personal details by candidates in Nomination Form and Affidavit (in Form 26 appended to the CE Rules, 1961) -Guidelines-reg.
    Guidelines for optional facility for candidates for online data entry of personal details in Nomination Form
    A facility has been provided for the Candidates to make online data entry of their personal details in the nomination form and the affidavit (Form-26) through ECI suvidha portal i.e. suvidha.eci.gov.in. Validation checks at each step of the process will help the candidates to fill the form in proper format and without errors. The facility for online payment of security deposit by the candidates is also available through the same suvidha portal. 
    1. Online data entry in Nomination Form 
    1.1. The facility of Online data entry in nominations form will be available for the Candidates through ECI Suvidha Portal https://suvidha.eci.gov.in 
    Step 1- Registration- The Candidate will have to do the registration and login with the mobile number and OTP. After a successful login, the candidate needs to enter the EPIC number and the relevant details will be auto-fetched from the electoral roll 
    Step 2- Data entry of personal details in the form and affidavit- Candidate then needs to make data entry of his personal details in the nomination form and affidavit online. In case of error or mistake entries, filled in the form, can be edited/corrected, till the finalization of the form by the candidate. 
    Step 3- Selection of preferable dates- After complete details verification, Candidate has to finalize the form and proceed further for selection of 3 preferable dates, by ticking at the same, for physical submission of the form before the Returning Officer. 
    Step 4- Security deposit-Further, the candidate can submit the security deposit online by choosing the available options from net banking. Optionally, the candidate can choose to enter the details of challan or indicate the option to deposit it by cash 
    Step 5- Physical submission of print out of the form filled online-It is to be noted that the form in which the online data entry was made by candidate, will only be treated duly submitted if a printout with QR Code is taken from the system, signed in ink, notarized and delivered by hand, either by the candidate himself or by his proposer between the hours of 11'0 clock in the forenoon and 3'0 clock in the afternoon to the Returning Officer, on the appointed date and place, specified by him. The online Nomination Facility will be closed one day prior to the last date of nomination.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  4. Commission's Notification under Section 60(c) of the RP Act, 1951 for the purpose of voting through postal ballot for Absentee voters on essential services-regarding.

    Commission's Notification under Section 60(c) of the RP Act, 1951 for the purpose of voting through postal ballot for Absentee voters on essential services-regarding.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  5. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश

    राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश
    वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में
    (अगस्त, 2020)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 November 2020

  6. Permission for opening of the warehouse for taking out the EVMs & VVPATs, after final disposal of the Election Petition/court case

    Permission for opening of the warehouse for taking out the EVMs & VVPATs, after final disposal of the Election Petition/court case
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  7. ईवीएम-वीवीपीएटी वेयरहाउस को खोलने और बंद करते समय वीडियोग्राफी के संबंध में स्पष्टीकरण।

    सं. 51/8/6/2020-ईएमएस 
    दिनांक: 15 जून, 2020
     
    सेवा में
         सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषय: ईवीएम-वीवीपीएटी वेयरहाउस को खोलने और बंद करते समय वीडियोग्राफी के संबंध में स्पष्टीकरण।
     
    महोदया/महोदय
     
         मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईवीएम-वीवीपीएटी वेयरहाउस को राष्ट्रीय और राज्य के मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (निर्वाचन अवधि के दौरान) की उपस्थिति में खोला और बंद किया जाता है। आयोग ने वेयरहाउस के खोलने और बंद होने की वीडियोग्राफी भी कराने का निदेश दिया है।
         इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि    
    1)      निर्वाचन अवधि अथवा गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान जब भी ईवीएम-वीवीपीएटी वेयरहाउस को खोला और बंद किया जाएगा, तब वीडियोग्राफी करवानी आवश्यक है।
    2)      यदि आपातकाल जैसे कि बाढ़ अथवा आग आदि की स्थिति में वेयरहाउस के खुलने और बंद होने की वीडियोग्राफी संभव न हो, तब भी रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से ईवीएम-वीवीपीएटी वेयरहाउस के खुलने और बंद होने की वीडियो मोबाइल के जरिए बनाई जाएगी। 
    आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  8. श्री सीताराम येचुरी, महासचिव, सीपीआई (एम) का दिनांक 29 जून, 2020 के पत्र का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जवाब

    सं. 4/3/2020/एसडीआर/380                                   
    दिनांकः 01.07.2020
     
    सेवा में,
           श्री सीताराम येचुरी,
           महासचिव, सीपीआई (एम)
     
    महोदय,
           कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 29 जून, 2020 के पत्र का संदर्भ लें, जो मीडिया में व्यापक रूप से उपलब्ध होने के बाद ही आयोग में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में दिए गए प्रकथन के प्रत्युत्तर में आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता हैः
    1.                   आयोग ने मतदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी को डाक मत-पत्र की सुविधा देने के लिए अनुच्छेद 324 का प्रयोग नहीं किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (ग) के तहत निर्धारित सांविधिक ढांचे में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-
    “मतदान करवाए जाने वाले किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में उन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं की पूर्ति के अध्यधीन अपना वोट डाक मतपत्र द्वारा देने और अन्य किसी रीति से नहीं देने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार से परामर्श करके अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी वाले व्यक्ति।“
    तद्नुसार, आयोग ने तीन श्रेणियों (क) 80 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों (ख) दिव्यांग निर्वाचकों; तथा (ग) आवश्यक सेवाओं में नियुक्त निर्वाचकों, को डाक मतपत्र सुविधाएं देने की अनुशंसा की, जिसे दिनांक 22.10.2019 को सरकार द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के तहत अधिसूचित किया गया था। आयोग ने सावधानी बरतते हुए वर्ष 2019 के अपने साधारण निर्वाचन में झारखंड के सात निर्वाचन क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग निर्वाचकों को डाक मतपत्र सुविधा मुहैया कराई। इस नये मैकेनिज्म का ब्यौरा मुख्य चुनाव अधिकारी तथा संबंधित जिला चुनाव अधिकारी द्वारा संबंधित सभी राजनैतिक दलों तथा संबंधित अभ्यर्थियों के साथ विधिवत रूप से साझा किया गया था। 680 वरिष्ठ नागरिकों तथा 1338 दिव्यांग निर्वाचकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया गया। इसके बाद, फरवरी, 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली विधान सभा निर्वाचन में इस सुविधा का सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। 2257 वरिष्ठ नागरिकों, 429 दिव्यांग निर्वाचकों, तथा आवश्यक सेवा के 19 निर्वाचकों को यह सुविधा मुहैया कराई गई। आयोग को राजनैतिक दलों सहित किसी भी स्टेकहोल्डर से इस संबंध में कोई सरोकार प्राप्त नहीं हुआ।
    2.   कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर दिनांक 24 मार्च, 2020 (मध्यरात्रि) से समय-समय पर शहरों में  लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 दिशानिर्देश के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति विभिन्न दिशानिर्देश जारी करती रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल थाः-
    (क) 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाना,
    (ख) सभी कोविड-19 पाजिटिव/संदेहात्मक व्यक्तियों को गृह/संस्थागत क्वारंटाइन रखा जाना।
    आयोग ने इन असाधारण स्थितियों पर विचार किया तथा इन अभिज्ञेय श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र सुविधाओं का विस्तार करने की सिफारिश करने का फैसला किया ताकि वे भीड़-भाड़ से दूर रहें और अपने मतदान के अधिकार से वंचित भी न रहें।
    3.   कोविड-19 के उपायों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पहले ही प्रत्येक मतदान केन्द्र (पीएस) पर निर्वाचकों की संख्या 1000 तक सीमित करने और उसी स्थान/आसपास के क्षेत्र में सहायक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया है ताकि स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को मतदान के समय सुचारू रूप से लागू किया जा सके। आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन सभी उपायों के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा यथा प्रेषित दिनांक 26.06.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आपके संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है। राजनैतिक दलों के साथ इस तरह के परामर्श करना निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं।
    4.   निर्वाचक तथा राजनैतिक दल/संस्थाएँ हमारी निर्वाचन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर है। इस प्रक्रिया की शुचिता से समझौता किए बिना उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग  श्रेणियों से संबंधित निर्वाचकों को डाक मतपत्र की सुविधा देने संबंधी उपाय ने जमीन पर पहले ही संतोषजनक रूप से कार्य किया है। इस सुविधा को और ज्यादा मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सुझाव का हमेशा स्वागत है।
    5.   आयोग निर्वाचकों के हित में मौजूदा संवैधानिक ढांचे को सतत रूप से लागू करता रहा है जिससे उनकी अधिकतम भागीदारी प्राप्त होती है, विशेष रूप से वर्तमान के चुनौतीपूर्ण समय में। आयोग, आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों हेतु किसी भी सुझाव का स्वागत करेगा। आयोग, विगत की भांति हमेशा राजनैतिक दलों के इनपुट को महत्व देता है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  9. Order dated 13th February, 2020 of Hon’ble Supreme Court in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in WP (C) No. 536 of 2011- Requirement of publishing details regarding candidates with pending criminal cases- regarding.

    ELECTION COMMISSION OF INDIA
                                                                                        Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
    No.3/4/2020/SDR – Vol.III                                                                                                                                                      Dated:  19th March, 2020
    To
                The Chief Electoral Officers of
                 All States and UTs
     
    Subject: -        Order dated 13th February, 2020 of Hon’ble Supreme Court in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in WP (C) No. 536 of 2011- Requirement of publishing details regarding candidates with pending criminal cases- regarding.
     
    Sir,
                I am directed to refer to the Commission’s letter of even No. dated 06.03.2020, on the above subject and addressed to recognized political parties, a copy of the letter endorsed to CEOs and to say that in pursuance of the directions given by the Hon’ble Supreme Court in its Order dated 13.02.2020, if a political party fails to submit compliance report with the Election Commission, the Election Commission shall bring such non compliance by the political party concerned to the notice of the Supreme Court as being in contempt of the court’s order. Accordingly, the political parties shall publish information regarding candidates with criminal antecedents with the reason for selection of such individuals in Format C-7 within the given time and a compliance report shall be sent in Format C-8 to the Commission within 72 hours of the selection of the candidates.
              The CEOs are requested to obtain information with regard to the individuals with criminal antecedents, selected as candidates by the political parties, in the elections being held in their states, from the ROs concerned and furnish the same in compiled form, in the enclosed Format CA. The information shall be sent to the Principal Secretary/Secretary of the concerned Territorial Zone/Biennial Election Division in the Commission by the last date of making nominations for the said election so that information of non-compliance by the political parties may be submitted to the Supreme Court, in time.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  10. Affidavits filed by candidates with their nomination paper-uploading on website-regarding.

    ELECTION COMMISSION OF INDIA
    NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
    No.3/ER/2020/SDR                                                                            Dated: 19th  March, 2020
    To,
                The Chief Electoral Officer of
                All States and Union Territories
     
    Sub:-    Affidavits filed by candidates with their nomination paper-uploading on website-regarding
     
    Sir/Madam,
                I am directed to state that as per the Commission’s letters no. 3/ER/2011/SDR dated 12th October, 2012 and no. 3/ER/2013/SDR dated 12th July, 2013, the Affidavit in Form 26 appended to the CE Rules, 1961 and counter-affidavit thereupon are uploaded on the CEO’s website within 24 hours of filing the same.
                It has come to the notice of the Commission, that along with the Affidavits, copies of other documents such as Aadhaar card etc.,which have not been prescribed in the Commission’s instructions, are also being uploaded on the website.The Commission has directed that copy of no document, other than the Affidavit, shall be uploaded on the website.
                Kindly acknowledge  receipt.
     
    Yours faithfully,
     
    (N.T.Bhutia)
     Secretary

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  11. Order dated 13th February, 2020 of Hon'ble Supreme Court in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in WP(C) No. 536 of 2011 - Requirement of publishing details regarding candidates with pending criminal cases- regarding.

    In pursuance of the directions given by the Hon'ble Supreme Court in its Order dated
    13.02.2020 and in addition to the Commission's earlier instructions dated 10th October, 2018
    and 19th March, 2019, the Commission, after due consideration has directed that all political
    parties, that set up candidates with criminal antecedents, either pending cases or cases of past
    conviction shall scrupulously follow each of the above directions in all future elections to the
    Houses of Parliament and State Legislatures. Information regarding individuals with criminal
    cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also
    as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates
    shall be published by the political party in the newspapers, social media platform and website
    of the party in the enclosed Format C-7 within 48 hours of the selection of the candidate
    or not less than two weeks before the first date for filing of nominations, whichever is
    earlier.
    A compliance report in the enclosed Format C-8 shall be sent to the Commission
    within 72 hours of the selection of the candidate.
    It is clarified that failure to abide by the above directions will also be treated as failure
    to follow a lawful direction of the Commission for the purposes of Paragraph-16A of the
    Elections Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  12. Retention Period of EVMs & VVPATs.

    Retention Period of EVMs & VVPATs.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  13. Webcasting/CCTV coverage of First Level Checking of EVMs & VVPATs.

    Webcasting/CCTV coverage of First Level Checking of EVMs & VVPATs.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  14. FLC- Marking of FLC status in EMS using Mobile App.

    FLC- Marking of FLC status in EMS using Mobile App.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  15. Storage of C & D category EVMs & VVPATs

    Storage of C & D category EVMs & VVPATs

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  16. Design and specification of VVPAT Counting Booth (VCB)

    Design and specification of VVPAT Counting Booth (VCB)

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 September 2020

  17. लोक सभा/विधान सभा के साधारण/उप निर्वाचन – वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना का छद्म ड्रिल – तत्संबंधी।

    सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस 
    दिनांकः 1 जनवरी, 2020
     
    सेवा में
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
          सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
    विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण/उप निर्वाचन – वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना  का छद्म ड्रिल  – तत्संबंधी।
    महोदय
          मुझे आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 51/8/वीवीपीएटी/अनु/2019-ईएमपीएस के तहत जारी अनुदेशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और विधान-सभाओं के सभी निर्वाचनों में प्रति विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा सेग्मेंट से यादृच्छिक रूप से चयनित 05 मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन करने का निदेश दिया था।
          आयोग ने यह निदेश दिया है कि सीईओ/डीईओ मतगणना कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान और सामान्यतः मतगणना दिवस से पूर्ववर्ती दिवस को संचालित मतों की गणना की छद्म ड्रिल के समय वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिएः
    i.                    केवल प्रशिक्षण और जागरूकता से संबंधित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग प्रशिक्षण और छद्म ड्रिल के लिए नहीं किया जाएगा।
    ii.                   केवल आयोग के दिनांक 18 मई, 2017 के पत्र सं. 51/8/अनु/2017-ईएमएस (प्रति संलग्न) के तहत निर्धारित डमी प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा।
    iii.                 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल के लिए, एक डमी वीवीपीएटी गणना बूथ (वीसीबी) बनाया जाएगा।
    iv.                 छद्म ड्रिल के लिए कम से कम 500 वीवीपीएटी पर्चियों को जेनरेट किया जाएगा।
    v.                   वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की उचित प्रक्रिया के बाद वीसीबी में आयोजित की जाएगी।
    vi.                 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी।
    आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
     
    भवदीय
    ह/-
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  18. लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन – ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था - तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

    सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस                        दिनांकः 1 जनवरी, 2020
     
    सेवा में
          सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी
     
    विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन – ईवीएम और
          वीवीपैट का भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था - तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
     
    महोदय,
          आयोग के दिनांक 24 अप्रैल 2014 के पत्र सं. 51/8/7/2014-ईएमएस के अधिक्रमण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने यह निदेश दिया है कि सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक उन्हें आवंटित निर्वाचन-क्षेत्रों में पहुंचने के तीन दिन के भीतर मतयुक्त ईवीएमों और वीवीपैटों के भंडारण हेतु नियत किए गए स्ट्रांग रूम (रूमों) का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगें। वे उसी दिन संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।
    2.    आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि सामान्य प्रेक्षक मतगणना से दो दिन पहले मतगणना केंद्र का निरीक्षण करेंगे और उसी दिन आयोग को प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
    आयोग के उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएंगे।
     
    भवदीय,
     
     
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव
     
    भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ प्रधान सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/अवर सचिवों और ज़ोनल अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित।
     
     
     
     
    अनुलग्नक-I
    स्ट्रांग रूम में व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट
     
    राज्य का नाम :
    जिले का नाम :
    निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम :
    निरीक्षण किए गए स्ट्रांग रूम का पता :
     
       हमने----------- (दिनांक) को उपर्युक्त उल्लिखित स्ट्रांग रूम का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है।--------- के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन से संबंधित मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैट के भण्डारण हेतु स्ट्रांग रूम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ईवीएमों और वीवीपैटों के भण्डारण के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है किः-
    क्र.सं.
    विवरण
    स्थिति
    यदि नहीं, तो तत्संबंधी टिप्पणी
    1.
    क्या सभी मतयुक्त ईवीएमों/वीवीपैटों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम में पर्याप्त स्थान है?
    हां/नहीं
     
    2.
    क्या स्ट्रांग रूम में एक ही प्रवेश द्वार है और कोई सीलरहित खिड़की/रोशनदान नहीं है?
    हां/नहीं
     
    3.
    क्या इलेक्ट्रॉनिक शार्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन का मैन स्विच स्ट्रांग रूम के बाहर लगाया गया है?
    हां/नहीं
     
    4.
    क्या स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम है?
    हां/नहीं
     
    5.
    क्या स्ट्रांग रूम वाले स्थानों में बाधारहित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है?
    हां/नहीं
     
    6.
    क्या स्ट्रांग रूम के ताले की चाबियां भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 13 नवंबर, 2018 के अनुदेश सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के अनुसार रखी गईं हैं?
    हां/नहीं
     
    7.
    क्या स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    8.
    क्या आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2018 के पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के तहत विहित मानदण्डों के अनुसार स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    9.
    क्या अग्निशामक के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    10.
    क्या स्ट्रांग रूम में रोशनी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    11.
    क्या मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैटों वाले स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की योजना तैयार की गई है?
    हां/नहीं
     
    12.
    क्या आगंतुकों का विवरण रखने के लिए सीपीएफ को लॉग बुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    13.
    क्या किसी भी अधिकृत पदाधिकारी की विजिट को रिकार्ड करने के लिए सीपीएफ को विडियो कैमरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है?
    हां/नहीं
     
    14.
    क्या अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए आंतरिक परिधि से बाहर किसी ऐसे स्थान पर ठहरने का कोई प्रावधान किया गया है जहां से उन्हें स्ट्रांग रूम का प्रवेश बिन्दु दिखाई देता रहे?
    हां/नहीं
     
    15.
    यदि मुख्य द्वार सामने से स्पष्ट दिखाई न दे सके, तो क्या सीसीटीवी लगाने की योजना तैयार की गई है जिससे अभ्यर्थी स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार देख सकें?
    हां/नहीं
     
    16.
    क्या भंडारण केंद्रों में 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की योजना बनाई गई है?
    हां/नहीं
     
    17.
    क्या अभ्यर्थियों को लिखित में सूचित किया गया है कि वे मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करें?
    हां/नहीं
     
    18.
    क्या आप स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं?
    हां/नहीं
     
     
    अन्य टिप्पणी, यदि कोई हो :
     
     
    (पुलिस प्रेक्षक के हस्ताक्षर) :
            (सामान्य प्रेक्षक के हस्ताक्षर)
    पुलिस प्रेक्षक का नाम : 
             सामान्य प्रेक्षक का नाम :
    पुलिस प्रेक्षक का कोड :  
             सामान्य प्रेक्षक का कोड :
    आबंटित विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्र/जिले की संख्या और नाम :
             आबंटित विधान सभा
             निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
             और नाम :
     
     
     
    अनुलग्‍नक – II
     
    मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍था संबंधी रिपोर्ट
    राज्‍य का नाम:
    जिले का नाम:
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    की संख्‍या और नाम :
    निरीक्षण किए गए मतगणना केंद्र का पता:
     
    मैंने.....................................(दिनांक) को उपर्युक्‍त उल्लिखित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर लिया है।................................................................................के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन की मतगणना करने के लिए मतगणना केंद्र पर सभी आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:
     
    क्र.सं.
    विवरण
    स्थिति
    यदि नहीं है, तो तत्संबंधी टिप्‍पणी
    1.
    क्‍या मतगणना हाल में आधारभूत संरचना, अधिकारियों और मतगणना एजेंटों को समायोजित करने के लिए पर्याप्‍त स्‍थान उपलब्‍ध है ?
    हाँ/नहीं
     
    2.
    क्‍या स्‍ट्रांग रूम से गणना हॉल तक ईवीएम/वीवीपैटों को लाने और वापिस ले जाने के लिए निर्बाध रास्‍ता तैयार किया गया है ?
    हाँ/नहीं
     
    3.
    क्‍या उचित वैकल्पिक (स्‍टैंडबाई) व्‍यवस्‍थाओं (जेनेरेटर इत्यादि) सहित  रोशनी की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की गई है ?
    हाँ/नहीं
     
    4.
    क्‍या मतगणना केंद्र के आस-पास की 100 मीटर की परिधि को ‘पैदल यात्री क्षेत्र’ के रूप में चिह्नित किया गया है और वहां बैरिकेड लगाएं गए हैं ?
    हाँ/नहीं
     
    5.
    क्‍या (03) त्रिस्‍तरीय सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित की गई है?[प्रथम (बाह्य) स्‍तर पैदल यात्री क्षेत्र से प्रारंभ, जहां पर  स्‍थानीय पुलिस की पर्याप्‍त तैनाती होगी, मतगणना परिसर/कैम्‍पस के द्वार पर द्वितीय (मध्‍य) स्‍तर, जहां पर एसएपी तैनात होगी और मतगणना हाल के द्वार पर तृतीय (आंतरिक) स्तर, जहां पर सीपीएफ तैनात होगी]
    हाँ/नहीं
     
    6.
    क्‍या मतगणना की प्रत्‍येक मेज के लिए पारदर्शी सामग्री/वायर मेश का प्रयोग करते हुए समुचित बैरिकैडिंग कर ली गई है जिससे एजेंट/अभ्‍यर्थी/गणना एजेंट आदि मतयुक्‍त ईवीएम तक न पहुंच पाएं ?
    हाँ/नहीं
     
    7.
    क्‍या मतगणना हॉल के भीतर मतगणना मेंजों में से एक मेज़ को वीवीपैट गणना बूथ के रूप में वीवीपैट पेपर स्लिपों की गणना करने के लिए नियत किया गया है?
    हाँ/नहीं
     
    8.
    क्‍या वीसीबी को बैंक में कैशियर के कैबिन की तरह चारों ओर से लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित बनाया गया है जिससे कि वीवीपैट की पर्चियों तक कोई भी अनधिकृत व्‍यक्ति न पहुंच पाए?
    हाँ/नहीं
     
    9.
    क्‍या आपने कम से कम 500 वीवीपैट पर्चियों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गणना करने के पूरे छद्म अभ्‍यास को देख लिया है ?
    हाँ/नहीं
     
    10.
    क्‍या आप मतगणना केंद्र पर की गई व्‍यवस्‍थाओं से संतुष्‍ट हैं?
    हाँ/नहीं
     
     
     
     
    अन्‍य टिप्‍पणी, यदि कोई हो:
       (सामान्‍य प्रेक्षक के हस्‍ताक्षर)
     सामान्‍य प्रेक्षक का नाम:
                    सामान्‍य प्रेक्षक का कोड:
    आबंटित विधान सभा निर्वाचन:
              क्षेत्र की संख्‍या और नाम
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  19. मतदान केंद्रों पर बीयू एवं वीवीपीएटी की कनेक्टिंग केबल की सुरक्षा के संबंध में अनुदेश – तत्‍संबंधी।

    सं.51/8/7/2019-ईएमएस 
    दिनांक: 30 दिसम्‍बर, 2019
     
    सेवा में,
          सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के 
          मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी।
     
    विषय: मतदान केंद्रों पर बीयू एवं वीवीपीएटी की कनेक्टिंग केबल की सुरक्षा के संबंध में अनुदेश – तत्‍संबंधी।
     महोदय/महोदया,
          मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04.12.2019 को टीईसी और विनिर्माताओं के साथ हुई बैठक में यह इंगित किया गया था कि मतदान केंद्र पर, बीयू और वीवीपीएटी के कनेक्टिंग तार की सुरक्षा अति आवश्‍यक है, क्‍योंकि वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट से जुड़े हुए लटकते तार के भार की वजह से बीयू/वीवीपीएटी के कनेक्टिंग सॉकेट को क्षति पहुंच सकती है, जिससे कनेक्‍शन बाधित हो सकता है और यूनिट खराब हो सकती है।
           इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि बीयू, सीयू और वीवीपीएटी का उचित प्रकार से कनेक्‍शन करने के बाद, कनेक्टिंग तारों को मेज के पाए से सटाकर इस प्रकार टेप लगा दी जाए, ताकि तार हवा में नहीं लटके जिससे कि बीयू एवं वीवीपीएटी के कनेक्टिंग स्विच पर लटकते हुए तार के भार का प्रभाव नहीं पड़े और आवश्‍यकता पड़ने पर यूनिटों (बीयू/सीयू/वीवीपीएटी) के प्रतिस्‍थापन के दौरान टेप को सरलतापूर्वक हटाया जा सके।
           तदनुसार, आपसे निवेदन है कि उपर्युक्‍त प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारियों को एक आधा इंच चौड़ी पारदर्शी टेप प्रदान करें और पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में इस गतिविधि को शामिल करें। यह भी ध्‍यान दिया जाना चाहिए कि टेपिंग केवल ‘‘पारदर्शी चिपकने वाली टेप’’ से इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे कि कनेक्टिंग तारों की दृश्‍यता प्रभावित नहीं हो और आवश्‍यकतानुसार यूनिटों (बीयू/सीयू/वीवीपीएटी) के प्रतिस्‍थापन के समय इसे आसानी से हटाया जा सके।
           उपर्युक्‍त अनुदेशों का सख्‍ती से अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
     
    भवदीय
    ह./-
    (लता त्रिपाठी)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  20. Instructions on storage of EVMs & VVPATs- clarification for using Wooden racks.

    Instructions on storage of EVMs & VVPATs- clarification for using Wooden racks.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  21. EVM Brochure for Electors.

    EVM Brochure for Electors.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  22. Brochure for Presiding Officer on use of EVM and VVPAT.

    Brochure for Presiding Officer on use of EVM and VVPAT.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  23. Instruction on use of EVMs with VVPATs system- Signature of the polling agents on the address tag used for sealing drop box of VVPAT.

    Instruction on use of EVMs with VVPATs system- Signature of the polling agents on the address tag used for sealing drop box of VVPAT.
     

    73 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  24. General/bye election to the Lok Sabha/Legislative Assembly- Instruction on Counting of votes-reg.

    General/bye election to the Lok Sabha/Legislative Assembly- Instruction on Counting of votes-reg.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

  25. Poll Day Report from Presiding Officers.

    Poll Day Report from Presiding Officers.
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 28 January 2020

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