मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

प्रेस विज्ञप्तियाँ 2021

108 files

  1. माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए ईसीआई की डाक मतपत्र की सुविधा का समर्थन किया 

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/32/2021
    दिनांक: 18 मार्च, 2021
    प्रेस नोट
    माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए ईसीआई की डाक मतपत्र की सुविधा का समर्थन किया 
          माननीय उच्‍च न्‍यायालय, मद्रास ने दिनांक 17.03.2021 को 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों, दिव्‍यांगजनों, कोविड-19 से प्रभावित/संदिग्‍ध और अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत व्‍यक्तियों सहित अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों की सुविधा के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) और तदनुरूपी नियमों की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका (वर्ष 2020) की रिट याचिका सं. 20027) को खारिज कर दिया। 
          माननीय मुख्‍य न्‍यायाधीश की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया कि: 
          ''56. यह स्‍वीकार किया जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ने यहां जो कुछ भी किया है वह समावेशी है और कुछ ऐसे व्‍यक्तियों की श्रेणियों को अनुमति दी है जो डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र के उत्‍सव में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। एस. रघुवीर सिंह गिल प्रकरण के निर्णय में समझदार व्‍यक्तियों ने यह देखा है कि मतपत्र की गोपनीयता और निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन, एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी विनम्रपूर्ण यह कह सकता है कि यदि निर्वाचनों के संचालनों में मतपत्र की गोपनीयता या निष्‍पक्षता, दोनों के साथ समझौता किए बिना प्रक्रिया को समावेशी बनाया जाए, तो यह निर्वाचनों का संचालन करने वाले निकाय के लिए उत्सव मनाने और अभिनंदित होने का समुचित कारण होगा।''   
          न्‍यायालय ने डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत डालने के लिए 1961 के नियमों द्वारा प्रतिबद्ध व्‍यक्तियों की श्रेणी में कोई मनमानी नहीं पाई। इसने अभिनिर्धारित किया कि:
    ''60. इसी प्रकार, डाक मतपत्र द्वारा अपना मत डालने के लिए 1961 के नियमों द्वारा अनुमत व्‍यक्तियों की श्रेणी में भी कोई मनमानी नजर नहीं आती है। इस विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे कौन से व्‍यक्ति हैं जो किसी मतदान केंद्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपना मतदान नहीं कर सकते। यदि इस तरह का विचार है तो वर्ष 2019 और 2020 के संशोधनों द्वारा परिकलित व्‍यक्तियों की श्रेणियों में कोई मनमानी नहीं है, विशेषकर इसका उद्देश्‍य यह लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए व्‍यक्तियों की ऐसी श्रेणियों को उनका मूल अधिकार दिया जाए।''  
          माननीय न्‍यायालय ने टिप्पणी की कि यह निर्वाचनों में सहजता व सुविधा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आयोग की पूर्ण शक्तियों के दायरे में आता हैं: 
    ''62. अंत में, याचिकाकर्ता के इस तर्क कि निर्वाचन आयोग के पास दिशा-निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, को उस पूर्ण प्राधिकार के आलोक में त्यक्त कर देना चाहिए, जिसे संविधान के अनुच्‍छेद 324 द्वारा ऐसे आयोग को प्रदान किया गया प्रतीत होता है। इसके आलावा, ए.सी. जोस प्रकरण में उच्‍चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के प्राधिकार को यह मान्‍यता दी थी कि यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में कोई संसदीय विधान या उक्‍त विधान के अधीन कोई नियम न बना हो, तो वह कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ऐसा प्राधिकार तब भी देखा गया था जब ''अनुच्‍छेद 324 द्वारा यथाअनुबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी मामलों में...... विधि की...... अनुपूरकता के लिए................." आयोग के लिए बनाए गए नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया था।'' इसके अतिरिक्‍त, इस निर्णय में स्‍वीकार किया गया कि ''निर्वाचनों के संचालन..........के संबंध में कोई निर्देश देने के लिए" आयोग को पूर्ण शक्तियां हैं।  
          आयोग ने वर्ष 2019 के झारखंड निर्वाचनों से इनमें से कुछ श्रेणियों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्र की शुरूआत की थी। वर्ष 2020 में बिहार के साधारण निर्वाचनों में, इन सभी श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र के विकल्‍प की सुविधा दी गयी थी, जिसका 52,000 से अधिक निर्वाचकों द्वारा प्रयोग किया गया था। मौजूदा निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों में आयोग ने पहले से ही निर्वाचकों की ऐसी श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र विकल्‍पों की सुविधा के लिए विस्‍तृत दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए हैं ताकि ''कोई मतदाता न छूटे'' के अपने आदर्श वाक्‍य की तर्ज पर निर्वाचनों को अधिक समावेशी बनाया जा सके।  
          इस सुविधा को प्रदान करने के पीछे भावना यह है कि जो मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या दिव्‍यांग हैं और जिन्‍हें चलने-फिरने में समस्‍या है तथा दुर्बलता के कारण मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उन्‍हें घर बैठे डाक मतपत्र के माध्‍यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से बड़ी संख्‍या में ऐसे मतदाताओं को लाभ मिला है। यह उल्‍लेख करना भी उचित है कि आयोग ने मतदान केंद्रों को दिव्‍यांग मतदाताओं या वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया है। यहां तक कि अब दिव्‍यांग मतदाताओं अथवा वरिष्‍ठ नागरिकों को नि:शुल्‍क परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाती है।

    65 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 18 March 2021

  2. असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 - लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./31 2021
    दिनांकः 17 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट
    विषयः  असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 - लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज।
    असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं  के साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित करवाने संबं‍धी अनुसूची दिनांक 26.02.2021 को घोषित कर दी गई है। राज्यों में मतदान निम्नानुसार अनुसूची के अनुसार आयोजित किया जाना निर्धारित हैः
    राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
    चरण और मतदान की तारीख
    असम
    तीन चरण-27/03/2021, 01/04/2021 और 06/04/2021
    पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु
    एकल चरण-06/04/2021
    पश्चिम बंगाल
    आठ चरण-27/03/2021, 01/04/2021, 06/04/2021, 10/04/2021, 17/04/2021, 22/04/2021, 26/04/2021 और 29/04/2021
      इस संबंध में, सारे मीडिया का ध्यान लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, अन्‍य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप साधन के माध्‍यम से किसी भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन का निषेध करती है। उक्‍त धारा 126 के सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:-
     (126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध-
    (1)    कोई भी व्‍यक्ति-
    (क) ..............................
    (ख)  चलचित्र, टेलीविजन या अन्‍य समरूप उपकरणों के माध्‍यम से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेंगे;
    (ग)   ...................................................................
    मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्‍त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान।
    (2) कोई भी व्‍यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्‍लंघन करेगा, वह दो वर्ष तक कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
    (3) इस धारा में, ‘‘निर्वाचन संबंधी बात’’ पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या निरूपित है।
    2.     निर्वाचनों के दौरान, कभी-कभी टी.वी चैनलों द्वारा उनकी पैनल चर्चाओं/वाद-विवाद तथा अन्‍य  समाचारों और वर्तमान मामला कार्यक्रमों के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की उपर्युक्‍त  धारा 126 के उल्‍लंघन का आरोप लगता रहा है। विगत में आयोग ने यह स्पष्‍ट किया था कि उक्‍त  धारा 126, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्‍त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान अन्‍य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप उपकरणों के माध्‍यम से किसी भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। उस धारा में ‘‘निर्वाचन संबंधी बात’’  को ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या निरूपित हो। धारा 126 के उपर्युक्‍त उपबंधों का उल्‍लंघन दो वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों द्वारा दंडनीय है।
    3.     आयोग इस बात को पुन: दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनलों तथा केबल नेटवर्कों/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय सूची में पैनल के सदस्‍यों/प्रतिभागियों द्वारा दिए गए विचारों/अपीलों सहित कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने/असर डालने या अभ्‍यर्थी(र्थियों) अथवा किसी विशेष दल की संभावनाओं को प्रोत्‍साहित करने/प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। अन्‍य बातों के अलावा, इसमें किसी भी ओपीनियन पोल तथा सामान्य वाद-विवाद, विश्‍लेषण, विजुअल तथा साउंड बाइट्स का प्रदर्शन भी शामिल होगा।
    4.     इस संबंध में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की ओर ध्‍यान आकर्षित किया जाता है जो कि किसी राज्य में पहले चरण में मतदान प्रारंभ होने से तथा अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के आधा घंटा बाद तक के बीच की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उसके परिणामों को प्रसारित करने को प्रतिबंधित करती है।
    5.   धारा 126 द्वारा कवर न होने वाली अवधि के दौरान संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफ एम चैनल/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी ब्रॉडकास्ट/प्रसारण संबंधी घटनाओं (एग्जिट पोल के अलावा) के संचालन, जो शालीनता, सांप्रदायिक एकता के अनुसरण आदि के संबंध में केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोग्राम कोड और आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अनुरूप हो, हेतु आवश्‍यक अनुमति के लिए राज्‍य/जिला/स्‍थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्‍वतंत्र है। सभी इंटरनेट वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफार्म पर सभी राजनैतिक विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देश संख्या- 491/एसएम/2013/संचार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। जहां तक राजनैतिक विज्ञापनों का संबंध है, आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश संख्‍या 509/75/2004/जेएस-I के अनुसार राज्‍य/जिला स्‍तर पर गठित समिति द्वारा इसका पूर्व प्रमाणन किया जाना आवश्यक  है।
    6.  निर्वाचन के दौरान अनुपालन हेतु प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 30.7.2010 को जारी दिशानिर्देशों और पत्रकारिता आचरण के मानदंड-2020 की ओर भी सभी प्रिंट मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जाता है। (अनुलग्नक-I)
    7.  एनबीएसए द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2014 को जारी ‘‘निर्वाचन प्रसारण हेतु दिशा-निर्देश” की ओर इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया का ध्‍यान आकर्षित किया जाता है। (अनुलग्नक-II)
    8.     इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएसन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफार्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नीतिपरक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रतिभागी सोशल मीडिया के लिए “स्वैच्छिक नैतिक संहिता” भी विकसित किया है। जैसा कि आईएएमएआई द्वारा दिनांक 23.09.2019 के पत्र द्वारा सहमति दी गई है, “स्वैच्छिक नैतिक संहिता” का सभी निर्वाचनों में अनुपालन किया जाएगा। तद्नुसार, यह संहिता असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 में भी लागू होती है। इस संबंध में सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 2019 के “स्वैच्छिक नैतिक संहिता” की ओर आकर्षित किया जाता है। (अनुलग्नक-III)
    9. जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन हेतु आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
    उपर्युक्‍त दिशा-निर्देशों का सभी संबंधित मीडिया द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।
    Download file to view Annexure...

    59 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 18 March 2021

  3. Huge push by ECI to curb menace of money power during ongoing elections in States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry

    No. ECI/PN/30/2021
    Dated: 17th March 2021
    PRESS NOTE
    Huge push by ECI to curb menace of money power during ongoing elections in States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry
    Record Seizures worth Rs. 331 crores have been made in Expenditure Monitoring Process in ongoing Assembly Elections, 2021 in States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry. Seizures already surpass the total seizures made in Assembly Elections to these State/UT in 2016 and significant point is that record seizures have been made even though polling is yet to start. Details of record seizures already done so far (as on 16th March 2021) - compared to total of Rs 225.77 cr in AE 2016 is put as under:  
     (Figures in Rs Crores)
    States
    Cash
    Liquor (worth Rs crores)
    Drugs (worth Rs crores)
    Freebies
    Precious Metals
    Total
    Assam
    11.73
    17.25
    27.09
    4.87
    2.82
    63.75
    Puducherry
    2.32
    0.26
    0.15
    0.14
    2.85
    5.72
    Tamil Nadu
    50.86
    1.32
    0.35
    14.06
    61.04
    127.64
    Kerala
    5.46
    0.38
    0.68
    0.04
    15.23
    21.77
    West Bengal
    19.11
    9.72
    47.40
    29.42
    6.93
    112.59
    Total 
    89.48
    28.93
    75.67
    48.52
    88.87
    331.47
     
    Total seizures in the above poll bound States/UT  in Assembly Elections 2016: Rs 225.77 crores
    For effective monitoring to curb black money in General Election to Legislative Assemblies of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry, Election Commission of India has deployed 295 Expenditure Observers. Commission has also appointed five Special Expenditure Observers; Ms. Madhu Mahajan, ex-IRS(IT):1982 and Sh. B. R Balakrishnan, ex-IRS(IT):1983 (both for Tamil Nadu and UT of Puducherry), Sri B.Murali Kumar, ex-IRS, 1983 batch  (for West Bengal), Ms. Neena Nigam, ex-IRS, 1983 batch (for Assam) and Sri Pushpinder Singh Puniha, ex-IRS, 1985 batch (for Kerala). These officers having formidable domain expertise and impeccable track record are deputed for more effective election expenditure monitoring.  After due assessment, 259 Assembly Constituencies have been marked as Expenditure Sensitive Constituencies for more focussed vigil.
    On expenditure monitoring, Commission has convened various meetings with senior officials of Enforcement Agencies of poll bound States and UT. Seeking the importance of central enforcement agencies in election expenditure monitoring process, Commission also convened a meeting of Revenue Secretary, Chairman CBDT, Chairman CBIC and Director FIU-Ind on 02.03.2021.
    Distributing cash and gifts during electoral process is not permitted under the law, e.g., distribution of money, liquor, or any other item disbursed and given to the electors with the intent to influence them. This expenditure comes under the definition of “bribery” which is an offence both under 171B of IPC and under R.P. Act, 1951. The expenditure on such items is illegal. With the drive for curbing inducements which vitiate electoral process intensifying, the seizure figures are expected to rise further.

    26 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 18 March 2021

  4. दिनांक 21.04.2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन -तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./29/2021 
    दिनांकः 17 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट                             
    विषयः दिनांक 21.04.2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन -तत्संबंधी।     
          केरल से निर्वाचित राज्यसभा के 03 सदस्यों की पदावधि अप्रैल, 2021 में उनके सेवानिवृत्त होने के कारण समाप्त होने वाली है जिसका विवरण निम्नानुसार है : 
    क्रम सं.
       सदस्य का नाम
            सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    अब्दुल वहाब
     
    21.04.2021
    2.
    के.के. रागेश
    3.
    वायालार रवि
     2.   आयोग ने उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:- 
    क्र. सं.
          कार्यक्रम
         दिन एवं तारीख
    1.
    अधिसूचनाएं जारी करना
    24 मार्च, 2021 (बुधवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    31 मार्च, 2021 (बुधवार))
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    03 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    05 अप्रैल, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    12 अप्रैल, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    12 अप्रैल, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से
    8.
    वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    16 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
     
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-   सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगें।  राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।  4.    मुख्य सचिव, केरल को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि  उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने के लिए व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 
    5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल को प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है।

    55 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 March 2021

  5. विभिन्‍न राज्‍यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम – तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/28/2021
    दिनांक: 16 मार्च, 2021
    प्रेस नोट
     विषय: विभिन्‍न राज्‍यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम – तत्‍संबंधी।
           आयोग ने आन्‍ध्र प्रदेश और कर्नाटक दो(02) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा विभिन्‍न राज्‍यों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चौदह (14) रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्‍नानुसार है: 
    क्रम सं.
    राज्‍य
    निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
      आन्‍ध्र प्रदेश
    23 – तरूपति (अ.जा.)
      कर्नाटक
    2 – बेलगाम
     
    क्रम सं.
    राज्‍य
    निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
      गुजरात
    125 – मोरवा हडफ (अ.ज.जा.)
      झारखण्‍ड
    13 – मधुपुर
      कर्नाटक
    47 – बासवकल्‍याण
      कर्नाटक
    59 – मास्‍की (अ.ज.जा.)
      मध्‍य प्रदेश
    55 – दमहो
      महाराष्‍ट्र
    252 – पंठरपुर
      मिजोरम
    26 – सेरछिप
      नागालैण्‍ड
    51 – नोकसेन (अ.ज.जा.)
      ओडिशा
    110 – पिपिली
      राजस्‍थान
    179 – सहाड़ा
      राजस्‍थान
    24 – सुजानगढ़ (अ.जा.)
      राजस्‍थान
    175 – राजसमन्‍द
      तेलंगाना
    87 – नागार्जुन सागर
      उत्‍तराखंड
    49 – सल्‍ट
            विभिन्‍न कारकों जैसे कि स्‍थानीय त्‍यौहार, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी परिस्थितियों, सुरक्षा बलों का मुवमेंट, महामारी आदि को ध्‍यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:
     
    मतदान कार्यक्रम
    तारीख एवं दिन
    राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
    23.03.2021 (मंगलवार)
    नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख
    30.03.2021 (मंगलवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    31.03.2021 (बुधवार)
    अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    03.04.2021 (शनिवार)
    मतदान की तारीख
    17.04.2021 (शनिवार)
    मतगणना की तारीख
    02.05.2021 (रविवार)
    वह तारीख जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा
    04.05.2021 (मंगलवार)
     
    1.     निर्वाचक नामावली
           01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 
    2.     इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
           आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में इन उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्‍ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि इन मशीनों की सहायता से आसानीपूर्वक मतदान संचालित किए जाते हैं।
    3.     मतदाताओं की पहचान
    विद्यमान पद्धति के क्रम में पूर्वोल्लिखित निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे, निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी विहित किए गए हैं:
    (i)        आधार कार्ड,
    (ii)       मनरेगा जॉब कार्ड,
    (iii)      बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्‍त पासबुक,
    (iv)      श्रम मंत्रालय की स्‍कीम के अंतर्गत जारी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा स्‍मार्ट कार्ड,
    (v)       ड्राइविंग लाइसेंस,
    (vi)      पैन कार्ड,
    (vii)     एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्‍मार्ट कार्ड,
    (viii)     भारतीय पासपोर्ट,
    (ix)      फोटोयुक्‍त पेंशन दस्‍तावेज,
    (x)       केन्‍द्रीय/राज्‍य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्‍पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्‍त सेवा पहचान पत्र, और
    (xi)      सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्‍यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र।
    4.     आदर्श आचार संहिता
           आयोग के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in//  पर उपलब्‍ध) के जरिए यथा-जारी आंशिक संशोधन आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो (प्रति संलग्‍न)। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों के संदर्भ में लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संघ सरकार पर भी लागू होगी।
    5.     मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस)
    मतदाता अपने मतदान केन्‍द्र की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्‍या, मतदान की तारीख, समय आदि जान सकें, इन सब बातों के लिए आयोग ने दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के स्‍थान पर 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी करने का निर्णय लिया है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदान केन्‍द्र, तारीख, समय आदि जैसी सूचना सम्मिलित होगी, न कि मतदाता का फोटो। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित निर्वाचकों को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। हालांकि, मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता सूचना पर्ची को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यह स्‍मरण दिलाया जाता है कि आयोग ने 28 फरवरी, 2019 से पहचान के प्रमाण के रूप में फोटो मतदाता पर्चियों को अनुमति देना बंद कर दिया है।
    6.     कोविड-19 के दौरान उप-ननिर्वाच नों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश
           कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्त अनुपालन किया जाना है, ये आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जारी किए गए सभी अनुदेश बिहार, विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 और 5 राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान ऊपर – उल्लिखित उप-निर्वाचनों में भी यथावश्‍यक परिवर्तन सहित लागू हो जाएंगे।

    66 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 March 2021

  6. Schedule for Bye-Elections in Parliamentary and Assembly Constituencies of Various States - reg.

    No. ECI/PN/ 28 /2021
    Dated: 16th March, 2021
     PRESS NOTE
    Subject:  Schedule for Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States – reg.
     The Commission has decided to hold bye-elections to fill vacancies in Two (2) Parliamentary Constituencies of Andhra Pradesh and Karnataka and Fourteen (14) vacancies in Assembly Constituencies of various States as per details given below: 
    Sl. No.
    State
    Constituency No. & Name 
    1.    
    Andhra Pradesh
    23-Tirupati (SC)
    2.    
    Karnataka
    2-Belgaum
     
    Sl. No.
    State
    Constituency No. & Name
     
    1.    
    Gujarat
    125– Morva Hadaf (ST)
    2.    
    Jharkhand
    13-Madhupur
    3.    
    Karnataka
    47-Basavakalyan
    4.    
    Karnataka
    59–Maski (ST)
    5.    
    Madhya Pradesh
    55-Damoh
    6.    
    Maharashtra
    252-Pandharpur
    7.    
    Mizoram
    26-Serchhip (ST)
    8.    
    Nagaland
    51-Noksen (ST)
    9.    
    Odisha
    110-Pipili
    10.      
    Rajasthan
    179- Sahara
    11.      
    Rajasthan
    24-Sujangarh (SC)
    12.      
    Rajasthan
    175-Rajsamand
    13.      
    Telangana
    87-Nagarjuna Sagar
    14.      
    Uttarakhand
    49-Salt

    After taking into consideration various factors like local festivals, electoral rolls, weather conditions, movement of forces, pandemic etc., the Commission has decided to hold bye-elections to fill these vacancies as per the programme mentioned as under:
    Poll Events
    Date and Day
    Date of Issue of Gazette Notification
    23.03.2021 (Tuesday)
    Last Date of Nominations
    30.03.2021 (Tuesday)
    Date for Scrutiny of Nominations
    31.03.2021 (Wednesday)
    Last Date for Withdrawal of candidatures
    03.04.2021 (Saturday)
    Date of Poll
    17.04.2021 (Saturday)
    Date of Counting
    02.05.2021 (Sunday)
    Date before which election shall be completed
    04.05.2021 (Tuesday)
    1.   ELECTORAL ROLL
    The Electoral Rolls for the aforesaid Parliamentary and Assembly Constituencies w.r.t 01.01.2021 as the qualifying date has been finally published. 
    2.   ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) and VVPATs
             The Commission has decided to use EVMs and VVPATs in these bye-election in all polling stations. Adequate numbers of EVMs and VVPATs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines. 
    3.   IDENTIFICATION OF VOTERS
             In continuance to the existing practice, the voter's identification shall be mandatory in the aforementioned election at the time of poll. Electoral Photo Identity Cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, in order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her name figures in the electoral rolls, following alternate identity documents are also prescribed:
      Aadhar Card,   MNREGA Job Card,  Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,  Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,  Driving License,  PAN Card,  Smart Card issued by RGI under NPR, Indian Passport, Pension document with photograph,  Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and  Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.  4.   MODEL CODE OF CONDUCT
             Model code of conduct shall come into force with immediate effect in the district(s) in which the whole or any part of the Parliamentary/Assembly constituency going for election is included, subject to partial modification as issued vide Commission’ s instruction No. 437/6/1NST/2016-CCS, dated 29th June, 2017 (available on the commission's website https://eci.gov.in/) (copy enclosed). The Model code of conduct shall be applicable to all candidates, political parties and the State government concerned. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union Government also.        
    5.   VOTER INFORMATION SLIPS (VIS)
    To facilitate the voter to know the serial number of electoral roll of his/her polling station, date of poll, time etc., the Commission vide letter dated 26.02.2021, has decided to issue ‘Voter Information Slip’ to the voters in place of Photo Voter Slip. Voter Information Slip will include information like Polling Station, Date, Time etc. but not the photograph of the voter. Voter Information Slip will be distributed at least 5 days before the date of poll to all enrolled electors, by the District Election Officer. However, Voter Information Slip will not be allowed as proof of identity of voters. It may be recalled that the Commission had discontinued Photo Voter Slips as an identity proof with effect from 28th February, 2019.     
    6.   BROAD GUIDELINES TO BE FOLLOWED DURING THE CONDUCT OF BYE-ELECTIONS DURING COVID-19
    In view of spread of COVID-19, the Commission on 21st August, 2020, issued broad guidelines, which is to be followed strictly during the conduct of elections, which is available on Commission’s website. 
    All instructions issued during General Election to Legislative Assemblies of Bihar, 2020 and General Elections to Legislative Assemblies of 5 States/UT shall also be mutatis mutandis applicable to the aforementioned bye-elections.

    24 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 17 March 2021

  7. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/27/2021
    दिनांक: 14 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट
     
    भारत निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम की घटना, जिसमें सुश्री ममता बनर्जी, मुख्‍यमंत्री 10 मार्च, 2021 को घायल हो गई थी; के संबंध में मुख्‍य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और विशेष जनरल प्रेक्षक, श्री अजय नायक और विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री विवेक दुबे द्वारा प्रस्‍तुत संयुक्‍त रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की।
    जिला मजिस्‍ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पूर्व मेदिनीपुर और 210 – नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्टों के अनुबंधों के आधार पर मुख्‍य सचिव की रिपोर्ट और विशेष प्रेक्षकों की रिपोर्ट के दस्‍तावेजों और इस घटना के तथ्‍यों और परिस्थितियों के अन्‍य इनपुटों का अनुशीलन करने के बाद, आयोग ने निम्‍नलिखित निर्णय लिए:- 
    श्री विवेक सहाय भा.पु.से., निदेशक, सुरक्षा को निदेशक, सुरक्षा के पद से हटा दिया जाएगा और उन्‍हें तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। ज़ेड + सुरक्षाग्राही (प्रोटेक्‍टी) की सुरक्षा के लिए निदेशक, सुरक्षा के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्‍य के निर्वहन में विफल रहने के लिए एक सप्‍ताह के भीतर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिएं।  मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशक से परामर्श करके मौजूदा प्रक्रिया का पालन करते हुए एक उपयुक्‍त निदेशक, सुरक्षा को तत्‍काल तैनात करने के लिए अधिकृत हैं। तैनाती संबंधी आदेश की सूचना दिनांक 15 मार्च, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक आयोग को प्रेषित की जाए।   मुख्‍य सचिव और पुलिस महानिदेशक की एक समिति अगले तीन दिनों के भीतर निदेशक, सुरक्षा से अधीनस्थ श्रेणी के ऐसे अन्‍य आसन्न सुरक्षा कर्मियों की पहचान करेगी, जो इस घटना को रोकने और वीवीआईपी जेड + सुरक्षाग्राही (प्रोटेक्‍टी) की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्‍यों के निर्वहन में विफल रहे और यह समिति उनकी विफलता के लिए उपयुक्‍त कार्रवाई करेगी तथा 17 मार्च, 2021 को अपराह्न 5:00 बजे तक आयोग को इसकी सूचना देगी।   सुश्री स्‍मिता पांडे भा.प्र.से.: 2005 को श्री विभू गोयल भा.प्र.से., जिन्‍हें गैर-निर्वाचन पद पर स्‍थानांतरित किया जाएगा, के स्‍थान पर तुरंत जिला मजिस्‍ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व मेदिनीपुर के रूप में तैनात किया जाए।  श्री प्रवीण प्रकाश, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक पूर्व मेदिनीपुर को भी तत्‍काल निल‍ंबित कर दिया जाएगा और बंदोबस्‍त की बड़ी विफलता के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।  श्री सुनील कुमार यादव, भा.पु.से.:2009 को तत्काल श्री प्रवीण प्रकाश भा.पु.से. के स्‍थान पर पुलिस अधीक्षक, पूर्व मेदिनीपुर के रूप में तैनात किया जाए।    मुख्‍य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि नंदीग्राम पुलिस थाना प्रकरण संख्‍या 97/21 दिनांक 11-03-2021 की जांच अगले 15 दिनों में पूरी की जाए और इसमें कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आयोग को 31 मार्च, 2021 तक रिपोर्ट भेजी जाए।   आयोग ने यह निर्देश भी दिया कि चूंकि निर्वाचन प्रचार के दौरान स्‍टार प्रचारकों की सुरक्षा बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर उनसे संभावित निकटता के कारण और अधिक संवेदनशील हो जाती है, और पूरे राज्‍य में कानून और व्‍यवस्‍था पर ऐसी किसी भी तरह की घटनाओं का सनसनीखेज प्रभाव पड़ता है, अतः स्‍थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), और अग्रिम विस्‍तृत कार्यक्रम, रैलियों या रोड शो आयोजित करने के लिए आवश्‍यक अनुमति सहित, बुलेट प्रूफ वाहन की तैनाती एवं उपयोग, यदि प्रोटेक्‍टी की सुरक्षा की श्रेणी के अनुसार अपेक्षित हो, पूर्व निर्धारित मार्ग (गों) पर तैनाती, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों इत्‍यादि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनुमोदित कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की अनुमति केवल आवश्‍यक अनुमोदन (नों) के बाद ही दी जानी चाहिए।  
    उपरोक्‍त के संबंध में, आयोग ने सभी निर्वाचनरत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों को अलग से यह निर्देश जारी करने का भी निर्णय लिया कि वे सभी राजनैतिक दलों/अभ्‍यर्थियों के ध्‍यान में यह लाएं कि वे सुरक्षा की श्रेणी और स्‍थानीय खतरे के मूल्‍यांकन के अनुसार स्‍टार प्रचारकों की मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षा का कड़ाई से पालन करें।
    इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व महानिदेशक पुलिस, इंटेलिजेंस, पंजाब, श्री अनिल कुमार शर्मा (सेवानिवृत्‍त 1984 पंजाब कैडर) को पश्चिम बंगाल की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया है। विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में श्री ए.के. शर्मा पश्चिम बंगाल में निर्वाचनों के संचालन का अवलोकन करने के लिए, श्री विवेक दुबे के अतिरिक्‍त, दूसरे विशेष पुलिस प्रेक्षक होंगे।

    57 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 March 2021

  8. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इंटरनेट पर प्रसारित पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को ईवीएम हैकिंग के बारे में जिम्मेदार ठहराते हुए फर्जी खबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./26/2021
    दिनांकः 11 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा  
    इंटरनेट पर प्रसारित पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को ईवीएम हैकिंग के बारे में जिम्मेदार ठहराते हुए फर्जी खबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है  
    भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/इंटरनेट पर ईवीएम हैकिंग के बारे में एक पुरानी झूठी खबर प्रसारित की जा रही है। खबरों ने 21 दिसंबर, 2017 को दुर्भावनापूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया कि भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति ने दावा किया था कि एक विशेष दल ने ईवीएम को हैक करके विधानसभा निर्वाचन में जीत हासिल की थी। वर्ष 2018 में इस मामले की जानकारी के तुरंत सामने आने के बाद, पूर्व सीईसी ने स्वयं इस गलत जानकारी का खंडन किया था।  
    इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए श्री कृष्णमूर्ति ने फिर से एक बयान जारी कर कहा है
    "मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि एक फर्जी खबर जो कुछ समय पहले एक हिंदी समाचार पत्र में छपी थी, को सक्रिय किया जा रहा है और फिर से प्रसारित किया जा रहा है जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, भारत में निर्वाचनों के संचालन में विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करता हूं। भावी निर्वाचनों में एक गलत धारणा को प्रसारित करने के लिए यह बिल्कुल गलत और शरारतपूर्ण काम है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे विश्वसनीय है और मुझे इसकी प्रभावकारिता और विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वास्तव में हमारे राष्ट्र का गर्व है और साथ ही इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।" 
    आयोग के निदेश पर सीईओ, दिल्ली द्वारा आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता बनाए रखने), 134 (निर्वाचनों के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन) के तहत एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में गलत धारणा बनाने के लिए फर्जी खबरें अपलोड की हैं।

    56 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 March 2021

  9. असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2021-राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय का आबंटन-तत्संबंधी। 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./25/2020/संचार
    दिनांक: 09 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट
    विषय: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2021-राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय का आबंटन-तत्संबंधी। 
    भारत निर्वाचन आयोग ने चल रहे कोविड-19 महामारी और गैर-संपर्क आधारित अभियान की बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए, प्रसार भारती निगम के परामर्श से प्रत्येक राष्ट्रीय दल और असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मान्यताप्राप्त राज्यीय दल को आबंटित प्रसारण/टेलीकास्ट समय को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चल रहे साधारण निर्वाचन, 2021 के दौरान दोगुना करने का निर्णय लिया है। 
    2.    असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में राष्‍ट्रीय/राज्‍यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलिकास्ट के समय के आबंटन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिनांक 9 मार्च, 2021 के आदेश सं. 437/टीए-वि.स/1/2021/संचार की एक प्रति जन साधारण के सूचनार्थ संलग्‍न है।

    83 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 09 March 2021

  10. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का वक्तव्य

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./24/2021
    दिनांकः 5 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का वक्तव्य 
          मीडिया के कुछ भागों ने आज, अर्थात दिनांक 5.3.2021 को टीएमसी के सांसद द्वारा सीईओ, पश्चिम बंगाल को लिखे पत्र का उद्धरण दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष पश्चिम बंगाल विधान सभा निर्वाचन, 2021 के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग की गई है। निम्नलिखित तथ्य आपके ध्यान में लाए जाते हैं:- 
    i)         प्रश्नगत शिकायत, स्पष्टतया सीईओ, पश्चिम बंगाल को दी गई थी, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्यालाय में एक प्रति भेजी है। आयोग स्पष्टतापूर्वक कहना चाहता है कि हमारे सभी उप-निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में तैनात और/या फील्ड में कार्यरत अन्य अधिकारीगण, भारतीय संविधान तथा निर्वाचनों के संचालन से संबंधित विभिन्न मौजूदा नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का सख्ती से निर्वहन कर रहे हैं। इधर-उधर कुछ असंगत अपवाद हो सकते हैं, ऐसे मामले में आयोग तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करता है। वर्तमान मामले में, आयोग को श्री सुदीप जैन, डीईसी की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। दुर्भाग्यवश, यह पहली बार नहीं है जब आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचनों की पूर्व संध्या/प्रक्रिया के दौरान संगठित अभियान चलाया गया है।
    ii)        उपर्युक्त खबरों में, श्री जैन, द्वारा लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान लिए गए दो निर्णयों के बारे में टीएमसी द्वारा उद्धृत किए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है, जब श्री जैन पश्चिम बंगाल के निर्वाचनों में भारत निर्वाचन आयोग में प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दोनों निर्णय आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों का आयोजन करने के हित में लिए गए थे और डीईसी, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के नोडल अधिकारी और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला निर्वाचन तंत्र द्वारा इन्हें लागू किया गया था। 
    चूंकि, यह मुद्दा वाट्सएप/एसएमएस संदेशों आदि के माध्यम से मीडिया के अन्य भागों द्वारा उठाया गया है, अतः आयोग की वेबसाइट (eci.gov.in) पर इस वक्तव्य की एक प्रति उपलब्ध करवाई जा रही है।

    107 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 05 March 2021

  11. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मुख्यालय में कोविड-19 टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./23/2021
    दिनांकः 4 मार्च, 2021
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मुख्यालय में कोविड-19 टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ 
    भारत निर्वाचन आयोग ने आज निर्वाचन सदन, दिल्ली में कार्यरत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एम एस गिल ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत के प्रतीकस्वरूप वैक्सीन का पहला शॉट लिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा तथा श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम से लाभान्वित होने के बाद टीका लगावाएंगे। 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने हाल ही में घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा निर्वाचनों के लिए मतदान ड्यूटी पर सभी कर्मचारियों को 'फ्रंटलाइन वर्कर्स' के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए उनके द्वारा निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों को संभालने से पहले उनका टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस टीकाकरण से मतदान ड्यूटी पर अधिकारियों को कोरोना से डर के बिना अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने निर्वाचन आयोजित करवाने की स्थिति को और अधिक अनुकूल बना दिया है। डॉक्टरों, एम्बुलेंस आदि के प्रावधान के साथ भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में विशेष शिविर भी लगाया गया है। 
    विशेष टीकाकरण अभियान के तहत, पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लाखों मतदान अधिकारी आगामी विधानसभा निर्वाचनों के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर जाने से पहले टीका लगावाएंगे।

    178 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 05 March 2021

  12. भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन - 2021 के निर्बाध संचालन हेतु नियुक्‍त किए गए विशेष प्रेक्षकों के साथ बैठक की।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/22/2021
    दिनांक: 04 मार्च, 2021
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन - 2021 के निर्बाध संचालन हेतु नियुक्‍त किए गए विशेष प्रेक्षकों के साथ बैठक की।
          भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन - 2021 से जुड़े विशेष प्रेक्षकों के साथ आज ब्रीफिंग बैठक आयोजित की। यह बैठक आज प्रथम मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुकुमार सेन की स्‍मृति में निर्वाचन सदन में समर्पित नव नवीकृत सुकुमार सेन हॉल में संपन्‍न हुई।
          मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुनील अरोड़ा ने नव नियुक्‍त विशेष प्रेक्षकों का स्‍वागत करते हुए पिछले निर्वाचनों में उनके द्वारा महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और भारत निर्वाचन आयोग के स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष, पारदर्शी पक्षपातरहित और प्रलोभनरहित निर्वाचन संचालन के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहयोग देने के लिए उनकी प्रशंसा की। श्री अरोड़ा ने मतदान क्षेत्रों में कार्यरत सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिकाधिक समन्‍वय लाने पर जोर दिया। उन्‍होंने यह भी कहा कि बलों की तैनाती के पर्यवेक्षण और मतदान ड्यूटी के लिए उनके यादृच्छिकीकरण में विशेष प्रेक्षकों की अतिरिक्‍त भूमिका रहेगी।
          निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुशील चंद्र ने सभी अतिसंवेदनशील बूथों की वेबकास्टिंग के संबंध में आयोग के हाल ही के आदेश की ओर उनका ध्‍यान आकृष्‍ट किया और अपने निर्वाचनों को पूरी तरह से प्रलोभन रहित बनाने पर जोर दिया। निर्वाचन आयुक्‍त श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग एक स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित रीति से निर्वाचन करवाने के लिए सभी ईमानदार और सक्षम वरिष्‍ठ अधिकारियों से जुड़कर अत्‍यंत खुश है।
    विशेष प्रेक्षकों, जिन्‍होंने पिछले निर्वाचनों के दौरान कार्य किया था, ने आयोग को अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मुद्दों और चुनौतियों के बारे में अवगत करवाया।
          निर्वाचनरत असम, केरल, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल राज्‍यों और पुदुचेरी संघ राज्‍य क्षेत्र में निम्‍नलिखित अधिकारियों को विशेष सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्‍त किया गया है। श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन, भा.प्रशा.से. (सेवानिवृत्‍त) (ओडिशा:80); श्री अशोक कुमार, भा.पु.से. (सेवानिवृत्‍त); तमिलनाडु:82 और श्रीमती नीना निगम, भा.राज.से. (सेवानिवृत्‍त) (भा.राज.से: 83) असम राज्‍य के लिए प्रेक्षक रहेंगे। श्री अजय नायक, भा.प्रशा.से. (सेवानिवृत्‍त) (बिहार:84), श्री विवेक दुबे, भा.पु.से.(सेवानिवृत्‍त) (आंध्र प्रदेश:81), श्री बी. मुरली कुमार, भा.राज.से. (सेवानिवृत्‍त) (भा.राज.से.:1983) पश्चिम बंगाल के लिए प्रेक्षक रहेंगें। श्री दीपक मिश्रा, भा.पु.से. (सेवानिवृत्‍त) (एजीएमयूटी:84), श्री पुष्‍पेंद्र सिंह पूनीहा, भा.राज.सेवा. (सेवानिवृत्‍त) (भा.राज.सेवा:1985) को केरल के लिए प्रेक्षकों के रूप में नियुक्‍त किया गया है। श्री आलोक चतुर्वेदी भा.प्रशा.से. (सेवानिवृत्‍त) (बिहार:86) को तमिलनाडु राज्‍य के लिए और श्री मंजीत सिंह, भा.प्रशा.से. (सेवानिवृत्‍त) (राजस्‍थान:88) को पुदुचेरी संघ राज्‍य क्षेत्र के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया है जब कि श्री धमेंद्र कुमार भा.पु.से. (सेवानिवृत्‍त) (एजीएमयूटी:84) सुश्री मधु महाजन, भा.राज.से. (सेवानिवृत्‍त) (भा.राज.से.:1982) और बी.आर बालाकृष्‍णन, भा.राज.से. (सेवानिवृत्‍त) (भा.राज.सेवा:1983) तमिलनाडु और पुदुचेरी, दोनों के लिए प्रेक्षक रहेंगे। नियुक्‍त किए गए सभी विशेष प्रेक्षकों का अपने-अपने कैरियर में काम के प्रति बेदाग और शानदार ट्रैक रिकार्ड है।
          विशेष प्रेक्षक अपने-अपने निर्धारित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्र का दौरा करेंगे और राज्‍य तथा जिला स्‍तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मतदान संबंधी तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे और उन पर नजर रखेंगे। वे इन क्षेत्रों में तैनात सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के साथ कई बैठक भी करेंगे।

    52 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 05 March 2021

  13. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधान सभा निर्वाचनों के लिए सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों की ब्रीफिंग बैठक का आयोजन

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/21/2021
    दिनांकः 3 मार्च, 2021
     
    प्रेस नोट 
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधान सभा निर्वाचनों के लिए सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों की ब्रीफिंग बैठक का आयोजन
    भारत निर्वाचन आयोग ने आज असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिए आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों हेतु एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की, जिसके लिए कार्यक्रम की घोषणा 26 फरवरी, 2021 को की गई थी। 120 से अधिक दूरस्थ स्थानों से 1650 से अधिक प्रेक्षकों ने आज प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से इस ब्रीफिंग बैठक में भाग लिया। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने हेतु शामिल किया गया है। 
    प्रेक्षकों को संबोधित करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अरोड़ा ने कहा कि प्रेक्षक भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पथप्रदर्शकों में से एक हैं। श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि सितंबर, 2017 से भारत निर्वाचन आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान, वे 14 राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों और 2019 के लोक सभा के साधारण निर्वाचनों से जुड़े रहे हैं, जिनमें प्रेक्षकों ने निर्वाचनों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोविड की व्यापक चिंताओं के बावजूद, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूरे किए गए अनुकरणीय कार्यों का संज्ञान लेते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि बिहार विधान सभा निर्वाचन वस्तुतः भारतीय निर्वाचनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गए हैं। यहां तक कि बिहार में विधान सभा और संसद के पूर्ववर्ती निर्वाचनों की तुलना में मतदाताओं की भागीदारी बेहतर थी। श्री अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचनों का सफल आयोजन हमेशा फील्ड अधिकारियों और भारत निर्वाचन आयोग का संयुक्त प्रयास होता है जिसमें प्रेक्षक और विशेष प्रेक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन निर्वाचनों के दौरान, बलों के रेंडमाईजेशन और इनकी तैनाती में विशेष प्रेक्षकों की अतिरिक्त भूमिका होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन इस तथ्य में निहित है कि तथाकथित "आम आदमी" (कॉमन मैन) सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य सशक्त, सतर्क, जागरूक और सुरक्षित मतदाता सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रेक्षकों को याद दिलाया कि वे नागरिकों को दृष्टिगोचर और सुलभ होने चाहिए और उन्हें निडर होकर मतदान करने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने प्रेक्षकों को चेताया कि यदि कोई भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ढिलाई बरतते हुए पाया गया तो भारत निर्वाचन आयोग तत्काल और कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने पुनः दोहराया कि भारत निर्वाचन आयोग जानबूझकर की गई गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री अरोड़ा ने प्रेक्षकों से कहा कि वे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिला मतदाताओं के लिए यथोचित सुविधाओं की जाँच करने के लिए मतदान केंद्र का दौरा करें ताकि समावेशी निर्वाचनों के सिद्धांत के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सके। 
    निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि आगामी निर्वाचनों में, 18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए 80,000 से अधिक मतदान केंद्रों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रेक्षकों को फील्ड स्तर के अधिकारियों को उचित निदेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिदेश निष्ठापूर्वक साकार हो सके। उन्होंने प्रेक्षकों से उनके सक्रिय कार्यकलापों और उपस्थिति का आह्वान किया, जिससे विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच भरोसा कायम हो और सभी प्रवर्तन एजेंसियों की पूर्ण भागीदारी के साथ धनशक्ति अथवा मुफ्त में मदिरा या अन्य सामान बांटने जैसी बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं। श्री चंद्रा ने जोर देते हुए कहा कि प्रेक्षकों को इन निर्वाचनों को पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 
    अधिकारियों को संबोधित करते हुए, निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने प्रेक्षकों को याद दिलाया कि उनका स्वयं का आचरण लोगों, मीडिया और राजनीतिक संस्थाओं की संवीक्षा के अधीन होगा। प्रेक्षकों को असाधारण आचरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी कीमत पर निर्वाचन की वैधता और शुचिता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए प्रेक्षकों की पहुंच और दृष्टिगोचरता, गुणवत्ता और समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होती है। श्री कुमार ने कहा कि प्रेक्षकों की रिपोर्टों के प्रामाणिक साक्ष्य कई बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लेने का आधार बनाने हेतु उनके लिए महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। श्री कुमार ने दोहराया कि प्रेक्षकों को वास्तव में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी कानूनी प्रावधानों, भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों और नवीनतम परिपत्रों की जानकारी होना आवश्यक है। 
    आज आयोजित आधे दिन के ब्रीफिंग सत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा द्वारा निर्वाचन योजना, सुरक्षा प्रबंधन और स्वीप के पहलुओं के संबंध में व्यापक ब्रीफिंग की गई। श्री सिन्हा, जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में निर्वाचनों के प्रभारी भी हैं, ने अधिकारियों को तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की जानकारी दी। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा द्वारा कार्मिकों के प्रशिक्षण और असम राज्य संबंधी इनपुट्स, भारत निर्वाचन आयोग में असम निर्वाचनों के राज्य प्रभारी होने के कारण, श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्वाचक नामावली संबंधी मुद्दों और सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन्स तथा ईवीएम-वीवीपैट प्रबंधन प्रणाली पर संक्षिप्त सत्र भी आयोजित किए गए। श्री जैन ने केरल और पश्चिम बंगाल निर्वाचनों के विशिष्ट मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उप निर्वाचन आयुक्त, श्री चंद्र भूषण कुमार और निदेशक व्यय, श्री पंकज श्रीवास्तव ने कानूनी मुद्दों, आदर्श आचार संहिता और व्यय अनुवीक्षण का संक्षिप्त विवरण दिया। श्रीमती शेफाली शरण, प्रवक्ता भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों, पेड न्यूज और सोशल मीडिया के पहलुओं के संबंध में अधिकारियों को संक्षिप्त जानकारी दी। 
    इन आगामी निर्वाचनों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने उन निर्वाचकों को डाक मतपत्र की सुविधा का विकल्प दिया है, जिन्हें दिव्यांगजनों के रूप में चिह्नित किया गया है, जो निर्वाचक 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो निर्वाचक अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं में नियुक्त हैं और जो निर्वाचक सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित कोविड-19 पॉजिटिव/संदिग्ध हैं और संगरोध (घर/संस्थागत) हैं। कोविड से सुरक्षित निर्वाचन के लिए सभी व्यक्तियों के लिए पूरी निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान अनुकरणीय आयोग के व्यापक दिशानिर्देशों में सहायक मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि, सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग; मतगणना मेजों के लिए पर्याप्त स्थान वाले बड़े हॉल; मतदान कर्मियों को लाने-ले-जाने के लिए वाहनों की पर्याप्त संख्या, कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी और निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों के लिए टीकाकरण भी शामिल है।

    34 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 04 March 2021

  14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक नोटिस अवधि-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./20/2021
    दिनांकः 2 मार्च, 2021
    प्रेस नोट
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक नोटिस अवधि-तत्संबंधी। 
    राजनैतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। आयोग में उक्त धारा के तहत पंजीकरण की अपेक्षा रखने वाले दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने दल के गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक संघ से अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वे दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दल का प्रस्तावित नाम दो दिनों तक प्रकाशित करें ताकि इस तरह के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष दल के प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकार से प्रकाशित नोटिस आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। 
    2.    आयोग ने दिनांक 26.02.2021 को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों की घोषणा की है। आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि कोविड-19 के कारण प्रचलित प्रतिबंधों के मद्देनजर, पंजीकरण के लिए आवेदनों को स्थानांतरित करने में अव्यवस्था और देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने में देरी हुई। इसलिए, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, आयोग ने दिनांक 26.02.2021 को या उससे पहले अपने सार्वजनिक नोटिस को प्रकाशित करने वाले दलों को शिथिलता दी है और नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। उन दलों, जिन्होंने 26.02.2021 से पहले 7 दिनों से कम समय में पहले ही सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया है, सहित सभी दलों के संबंध में यदि कोई आपत्ति है, तो इसे दिनांक 02.03.2021 को अपराह्न 05.30 बजे या मूल रूप से प्रदान किए गए 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, समाप्त होने तक प्रस्तुत किया जा सकता है। 
    3.    यह शिथिलता असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 19.03.2021, जो नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख है, तक और पश्चिम बंगाल के लिए 07.04.2021 (पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण हेतु नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि) तक लागू रहेगी।

    100 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 02 March 2021

  15. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/19/2021
    दिनांकः 27 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट
    आयोग ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 के अपने प्रेस नोट के जरिए असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ, आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसमें निर्वाचनों के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि असम सरकार ने 26 फरवरी 2021 को 12 आईपीएस और 6 एपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है। इसलिए, आयोग ने इन पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना को अगले आदेशों तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

    105 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 March 2021

  16. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021-शुद्धिपत्र – तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/18/2021                           
    दिनांकः 27 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट 
    विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021-शुद्धिपत्र – तत्संबंधी। 
          ऊपर उल्लिखित विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/16/2021, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के क्रम में, यह बताया जाता है कि प्रेस नोट के पृष्ठ सं. 36 के पैरा 30(2) और 30(3) में एक टंकण त्रुटि थी, जिसे सही कर दिया गया है और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए- 
    2. सेवा मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस): 
    इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कोरे डाक मतपत्र प्रेषित करेगी। तदुपरांत, सेवा मतदाता अपने मत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। 
    3. नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को दर्ज कराने के लिए   सी-विजिल एप्लिकेशनः 
    सी-विजिल एप प्रत्येक नागरिक को अपने स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करके अथवा वीडियो बनाकर आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय उल्लंघन के मामलों के समय-अंकित साक्ष्यपरक सबूत उपलब्ध कराकर उन्हें समर्थ बनाता है। यह एप प्राधिकारियों द्वारा तत्काल और प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करता है और उपयोगकर्ताओं को 100 मिनट के भीतर वस्तुस्थिति रिपोर्टें उपलब्ध कराने का भरोसा देता है। 
    यह एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। एण्ड्रायड के लिए यूआरएल https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.eci.cvigil&hl=en_IN और आइओएस (एप स्टोर) के लिए https://apps.apple.com/in/app/cvigil/id1455719541 है।

    445 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 March 2021

  17. केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/पीएन/17/2021
    दिनांकः 26 फरवरी, 2021
    प्रेस नोट
    विषय:  केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। 
    आयोग ने केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है।
     विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, निर्वाचक नामावलियां, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों के संचलन (मूवमेंट), महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:
                मतदान कार्यक्रम
    दिन एवं तारीख
    राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
    12.03.2021
    (शुक्रवार)
    नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख
    19.03.2021
    (शुक्रवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    20.03.2021
    (शनिवार)
    अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    22.03.2021
    (सोमवार)
    मतदान की तारीख
    06.04.2021
    (मंगलवार)
    मतगणना की तारीख
    02.05.2021
    (रविवार)
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा
    04.05.2021
    (मंगलवार)
     
    1.    निर्वाचक नामावली
           01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 
    2.     इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट
           आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से निर्वाचन आसानी से संचालित कर लिए जाएं।
    3.     मतदाताओं की पहचान
    पूर्व प्रचलन के अनुरूप, आयोग ने निर्णय किया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।
    4.     आदर्श आचार संहिता    
    आयोग के अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस (उन) जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन कराए जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के संघ सरकार पर भी लागू होगी।
    बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश ऊपरोल्लिखित उप-निर्वाचनों के लिए भी लागू होंगे।
    5.     कोविड-19 के दौरान उपनिर्वाचनों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश
    कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने अगस्त 21, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्ती से अनुपालन किया जाना है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 काल के दौरान केरल और तमिलनाडु में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश भी सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

    59 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 26 February 2021

  18. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 – तत्संबंधी।

    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021
     





    418 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 26 February 2021

  19. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./15/2021
    दिनांकः 22 फरवरी, 2021
    प्रेस नोट 
    डॉ शमशीर वायलिल, यूएई में स्थित वीपीएस हेल्थकेयर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री सुनील अरोड़ा से आज, अर्थात 22 फरवरी, 2021 को विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) की सुविधा प्रदान करने हेतु शीघ्र समाधान करने के लिए मुलाकात की। उन्हें सूचित किया गया कि इस मामले पर ईसीआई सक्रियतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है और निर्वाचन आयोग के अधिकारी विधि और न्याय मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय में अपने समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि इस मुद्दे का शीघ्रातिशीघ्र समाधान ढूंढा जा सके।

    88 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 23 February 2021

  20. संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर की परिसीमन प्रक्रिया पर विचार प्राप्‍त करने के लिए परिसीमन आयोग ने बैठक आयोजित की।

    सं.डीसी/प्रेस नोट/1/2021 
    दिनांक: 18 फरवरी, 2021
    प्रेस नोट
    संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर की परिसीमन प्रक्रिया पर विचार प्राप्‍त करने के लिए परिसीमन आयोग ने बैठक आयोजित की।
          परिसीमन आयोग जिसमें अध्‍यक्ष सेवानिवृत्‍त न्‍यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, पदेन सदस्‍य श्री सुशील चन्‍द्रा (निर्वाचन आयुक्‍त) और पदेन सदस्‍य, श्री के. के. शर्मा (राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, जम्‍मू और कश्‍मीर) शामिल हैं, ने आज संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया पर संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर से संबद्ध सदस्‍यों से उनके सुझाव/विचार प्राप्‍त करने के लिए उनके साथ नई दिल्‍ली में बैठक की।
          अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति देसाई ने बैठक में सहयोगी सदस्‍यों नामत: डॉ. जितेन्‍द्र सिंह राज्‍यमंत्री और सांसद तथा जुगल किशोर शर्मा, सांसद का स्‍वागत किया। परिसीमन आयोग ने दिनांक 05 फरवरी, 2021 को ही सभी पांच संबद्ध सदस्‍यों नामत: डॉ. फारूक अब्‍दुल्‍ला, श्री मोहम्‍मद अकबर लोन, श्री हसनैन मसूदी, श्री जुगल किशोर शर्मा और डॉ. जितेंद्र सिंह को लिखित में सूचना भेज दी थी, लेकिन आज की बैठक में केवल दो सदस्‍यों ने भाग लिया।
          जम्‍मू और कश्‍मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 एवं परिसीमन अधिनियम, 2002 के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पर सदस्‍यों के समक्ष एक अवलोकन प्रस्‍तुत किया गया था जिसमें संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर की परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित इन अधिनियमों की विभिन्‍न धाराओं का विवरण दिया गया था।
          दोनों सहयोगी सदस्‍यों ने आयोग के प्रयासों की प्रशंसा की और यह सुझाव दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यथासंभव व्‍यावहारिक रूप से होगा, चाहे यह भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्रों के लिए ही क्‍यों न हो और उनका परिसीमन करते समय भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाईयों की मौजूदा सीमाओं; संचार की सुविधाओं तथा सार्वजनिक सुविधा का ध्‍यान रखा जाएगा। उन्‍होंने यह भी सुझाव दिया कि संघ शासित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर में परिसीमन प्रक्रिया संबंधी कार्य करते समय कठिनाईयों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान दिया जाए।
          निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुशील चंद्रा ने उनके महत्‍वपूर्ण सुझावों का स्‍वागत किया और संबद्ध सदस्‍यों के सुझावों और विचारों पर परिसीमन आयोग की ओर से संतुष्टि व्‍यक्‍त की। सदस्‍यों ने आने वाले दिनों में और भी सुझाव पेश करने की इच्‍छा जताई।

    116 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 February 2021

  21. विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./13/2021
    दिनांकः 18 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट                             
    विषयः-  विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।     
          विधान सभा सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं:           
    सदस्य का नाम
    निर्वाचन की प्रकृति
    रिक्ति का कारण
    पदावधि
    एस. एल. धर्मेगौडा
    एमएलए द्वारा
    28.12.2020 को देहांत
    17.06.2024
    2.   आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    25 फरवरी, 2021 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    04 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    05 मार्च, 2021 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    08 मार्च, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    15 मार्च, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से
    8.
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    18 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
    II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
          (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
            (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
     III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    4.    मुख्य सचिव, कर्नाटक को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

    60 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 February 2021

  22. विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप- निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./12/2021
    दिनांकः 18 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट                             
    विषयः-  विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप- निर्वाचन-तत्संबंधी।     
          विधान सभा सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं:           
    सदस्य का नाम
    निर्वाचन की प्रकृति
    रिक्ति का कारण
    पदावधि
    छल्ला रामकृष्ण रेड्डी
    एमएलए द्वारा
    01.01.2021 को देहांत
    29.03.2023
     2.   आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    25 फरवरी, 2021 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    04 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    05 मार्च, 2021 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    08 मार्च, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    15 मार्च, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से
    8.
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    18 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
    II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
          (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
           (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
     III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    4.    मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

    124 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 February 2021

  23. विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./11/2021
    दिनांकः 18 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट                             
    विषयः-  विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी।     
    विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा निर्वाचित आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 05 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29.03.2021 को समाप्त होने जा रही है। विवरण निम्नानुसार हैः-            
    क्रम सं.
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    गुंडुमाला थिप्पे स्वामी
     
     
    29.03.2021
    2.
    गुम्मिडी संध्या रानी
    3.
    वाट्टीकुट्टी वीरा वेंणकन्ना चौधरी
    4.
    शेख मुहम्मद इकबाल
    5.
    सुभाषचंद्र बोस पिल्ली
    (आसन्न सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.07.2020 से रिक्त)
    2.   आयोग ने  विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    25 फरवरी, 2021 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    04 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    05 मार्च, 2021 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    08 मार्च, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    15 मार्च, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से
    8.
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    18 मार्च, 2021 (गुरुवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
    II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
          (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
           (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
    III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    4.    मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

    66 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 February 2021

  24. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./10/2021
    दिनांकः 11 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट                             
    विषयः-  स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी।     
          शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 02 सदस्यों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के 02 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29 मार्च, 2021 को आसन्न सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त होने जा रही हैः-           
    आन्ध्र प्रदेश
    क्रम सं.
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    i.
    पूर्व-पश्चिम गोदावरी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
    रामू सूर्या राव (आर. एस. आर. मास्टर)
     
    29.03.2021
    ii.
    कृष्णा गुन्टुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
    ए. एस. रामकृष्ण
    तेलंगाना
    i.
    महबूबनगर-रंगा रेड्डी- हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
    रामचंद्रन राव एन
     
    29.03.2021
    ii.
    वारंगल-खम्माम-नलगोन्डा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
    डॉ. पल्ला राजेश्वर रेड्डी
                2.   आयोग ने अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना राज्य विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:-  
    अधिसूचना जारी करना
    16 फरवरी, 2021 (मंगलवार)
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    23 फरवरी, 2021 (मंगलवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    24 फरवरी, 2021 (बुधवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    26 फरवरी, 2021 (शुक्रवार)
    मतदान की तारीख
    14 मार्च, 2021 (रविवार)
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    मतगणना
    17 मार्च, 2021 (बुधवार)
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    22 मार्च, 2021 (सोमवार)
    3.   इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण देखें।  
    4.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
    II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
          (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
           (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। 
    III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    IV. जहां तक व्यावहारिक है, बड़े हॉल की पहचान की जाएगी और सामाजिक दूरी के मानदंड को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। 
    V. कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे। 
    5.    कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन में सख्ती से पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देशों को देखें:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/

    55 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 February 2021

  25. गुजरात से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। 

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./09/2021                               दिनांकः 04 फरवरी, 2021
     
    प्रेस नोट
                                 
    विषयः-  गुजरात से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। 
    गुजरात से राज्य सभा में दो आकस्मिक रिक्तियां हैं। रिक्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:- 
    क्रम सं.
    सदस्य का नाम
    कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि
    1.
    श्री पटेल अहमद मोहम्मद
    देहांत
    25.11.2020
    18.08.2023
    2.
    श्री अभय गणपतराय भारद्वाज
    देहांत
    01.12.2020
    21.06.2026
    2.   आयोग ने उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए गुजरात से राज्य सभा के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दो अलग-अलग उप-निर्वाचनों का आयोजन करने का निर्णय लिया है:-
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    11 फरवरी, 2021 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    18 फरवरी, 2021 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    19 फरवरी, 2021 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    22 फरवरी, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    01 मार्च, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    01 मार्च, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    03 मार्च, 2021 (बुधवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
    निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।  राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।  4.    मुख्य सचिव, गुजरात को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 
    5.    इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात को प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है।

    92 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 04 February 2021

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...