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तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/70/2019                                       दिनांक: 04 जुलाई, 2019

प्रेस नोट

विषय: तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी।

आयोग की दिनांक 14.04.2019 की कार्यवाही सं. 464/ईसीआई/पत्र/प्रादे./तमिलनाडु/द.अ-1/2019 के अनुसरण में राष्‍ट्रपति द्वारा दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना निरस्‍त कर दी गई थी। इस संबंध में आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/49/2019 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 जारी किया था।

3.     अब, आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक प्र‍तिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार साधारण निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-   

 

मतदान कार्यक्रम

अनुसूची

राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख

11.07.2019 (गुरूवार)

नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख

18.07.2019 (गुरूवार)

नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

19.07.2019 (शुक्रवार)

अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

22.07.2019 (सोमवार)

मतदान की तारीख

05.08.2019 (सोमवार)

मतगणना की तारीख

09.08.2019 (शुक्रवार)

वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 

11.08.2019 (रविवार)

निर्वाचक नामावली

दिनांक 01.01.2019 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, उपर्युक्‍त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।   

इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी  

आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गईं हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। 

मतदाताओं की पहचान  

पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता उस स्थिति में अपने मताधिकार से वंचित न रहे, जब उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता   

      आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (उन जिलों) में तात्‍कालिक प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।  

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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