इस फाइल के बारे में
सं.ईसीआई/प्रे.नो./71/2019
दिनांक : 16 जुलाई, 2019
प्रेस नोट
भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए श्री बी. मुरली कुमार को विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया।
भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व आयकर महानिदेशक चेन्नई, श्री बी.मुरली कुमार (पूर्व आईआरएस-1983) को 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है जहां अब 5 अगस्त, 2019 को मतदान होने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल, 2019 को आयोग ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के माननीय राष्ट्रपति से तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने की सिफारिश की थी।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरकीब का पता लगने पर वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने का निर्णय लिया था।
श्री बी.मुरली कुमार उस समय चेन्नई में आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) थे, जब उनके नेतृत्व में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती कार्रवाईयाँ की गई थीं और आयकर दल ने धन के प्रस्तावित विधान सभा खंड, वार्ड और बूथवार वितरण का विवरण देने वाले कम्प्यूटर प्रिंटआउट के रूप में साक्ष्य के साथ 11.48 करोड़ रुपए जब्त किए थे, जो वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों को बड़े पैमाने पर उत्प्रेरित करने के एक साफ-साफ पैटर्न और डिजाइन का संकेत देते थे। निर्वाचनों से संबंधित विभिन्न अन्य तलाशी कार्रवाईयों में कुल मिलाकर 61.76 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे।
तत्कालीन विशेष व्यय प्रेक्षक, सुश्री मधु महाजन ने 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि मतदाताओं को प्रलोभन देने के इस संगठित तरीके ने निर्वाचन परिवेश को दूषित कर दिया था और स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के लिए अनुकूल नहीं थी।