इस फाइल के बारे में
सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019 दिनांक: 4 जुलाई, 2019
सेवा में,
1. मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।
मुख्य सचिव
3. क) उड़ीसा, भुवनेश्वर; और
ख) तमिलनाडु, चेन्नई
सरकारों के
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) उड़ीसा, भुवनेश्वर; और
ख) तमिलनाडु, चेन्नई
विषय: उड़ीसा की राज्य विधानसभा के 96-पटकुरा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना।
महोदय,
मुझे आयोग के दिनांक 04 जुलाई, 2019 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने दिनांक 04 जुलाई, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2019 और सं. ईसीआई/प्रे.नो./70/2019 दिनांक 04 जुलाई, 2019 उड़ीसा की राज्य विधानसभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निवार्चन-क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की है।
2. आयोग ने अनुदेश दिया कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा:-
क) संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन चल रहे हैं, वहां कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधानसभा सदसय/विधान परिषद् सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।
ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
घ) जहां योजनाओं की स्वीकृति की जा चुकी है एवं निधियां उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।
भवदीय,
( नरेन्द्र नाथ बुटोलिया )
प्रधान सचिव