मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

हरियाणा/महाराष्ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए परामर्श–तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं.: 437/6/1/अनुदेश/ईसीआई/प्रकार्या./एमसीसी/2019                                    दिनांक: 11 जुलाई, 2019

सेवा में,

1.   मुख्‍य सचिव,

क)    हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

ख)    महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।

 

2.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

क)    हरियाणा, चण्डीगढ़।

ख)    महाराष्ट्र, मुम्बई।

विषय: हरियाणा/महाराष्ट्र की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए परामर्श–तत्‍संबंधी।

महोदय/महोदया,

हरियाणा/महाराष्ट्र की विद्यमान विधान सभा का कार्यकाल क्रमश: 02 नवम्बर, 2019, तथा 09 नवम्बर, 2019 तक है।

 

2.     स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुपालन कर रहा है कि निर्वाचनरत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को अपने गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2019 के सम संख्यक पत्र द्वारा विस्तृत स्‍थानांतरण/तैनाती निदेश  जारी किए गए हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

3.     तद्नुसार, यह परामर्श दिया जाता है कि निर्वाचन के संचालन से सीधे जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए-

  • कि वह अपने गृह जिले में तैनात न हो
  • कि पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में उसने 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं या 31 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले तीन वर्ष पूर्ण कर लेंगे।
  • कि किसी भी डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्‍पेक्‍टर/सब-इंस्‍पेक्‍टर या उनसे उच्‍चतर अधिकारियों को ऐसे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिले में वापस तैनात न किया जाए या न बने रहने दिया जाए जहां वे 31 अक्तूबर, 2017 से पूर्व के विधान सभा/संसदीय निर्वाचन में आयोजित साधारण/उप-निर्वाचन के दौरान तैनात थे।
  • कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जो लंबित है या जिसकी परिणति में दंड दिया गया था अथवा जिन्‍हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, उन्‍हें निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी इसके अतिरिक्‍त, कोई भी अधिकारी जो आने वाले छह महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाला है, को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा।

4.     आयोग की उपर्युक्त परामर्शिका को सख्ती से तथा समय पर अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

 Share


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...