इस फाइल के बारे में
सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019 दिनांक: 25 अगस्त, 2019
सेवा में
1. मत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव,
क) छत्तीसगढ़, रायपुर;
ख) केरल, तिरूवन्नतपुरम;
ग) त्रिपुरा, अगरतला;
घ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
क) छत्तीसगढ़, रायपुर;
ख) केरल, तिरूवन्नतपुरम;
ग) त्रिपुरा, अगरतला;
घ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
विषय: छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन–आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश–तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 अगस्त, 2019 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/77/2019 के द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है-
राज्य का नाम |
निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या |
छत्तीसगढ़ |
88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
केरल |
93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
त्रिपुरा |
14-बधारघाट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
उत्तर प्रदेश |
228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र |
2. जिस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन आयोजित होना है और वह निर्वाचन क्षेत्र जिस जिले (लों) में अवस्थित है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस तथा 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./एमसीसी/2017 (प्रतिलिपियां संलग्न) के आंशिक संशोधन की शर्तों के अध्यधीन उन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।