मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019                            
दिनांक: 22 सितंबर
, 2019

प्रेस नोट

विषय: गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।

 गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो रिक्तियां हैं जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है:-  

क्रम सं.

राज्‍य का नाम

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम

1.

गुजरात

16 – राधनपुर  

2.

गुजरात

32 - बायड

मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात से प्राप्‍त जानकारी और स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  

मतदान कार्यक्रम

अनुसूची

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख

23.09.2019 (सोमवार)

नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख

30.09.2019 (सोमवार)

नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख

01.10.2019 (मंगलवार)

अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

03.10.2019 (गुरूवार)

मतदान की तारीख

21.10.2019 (सोमवार)

मतगणना की तारीख

24.10.2019 (गुरूवार)

वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा ।

27.10.2019 (रविवार)

 निर्वाचक नामावली

अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।  

मतदाताओं की पहचान

विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के  लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

 Share


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...