इस फाइल के बारे में
सं.: ईसीआई/प्रे नो/100/2019
दिनांक: 25 अक्तूबर, 2019
प्रेस नोट
विषय: उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में चार आकस्मिक रिक्तयिों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची – तत्संबंधी।
उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभाओं में चार रिक्तयिां हैं, जिन्हें निम्नानुसार भरा जाना अपेक्षित है:
क्रम सं. |
राज्य का नाम |
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
1. |
उत्तराखंड |
44-पिथौरागढ़ |
2. |
पश्चिम बंगाल |
34- कालियागंज (अ.जा.) |
3. |
पश्चिम बंगाल |
77-करीमपुर |
4. |
पश्चिम बंगाल |
224-खड़गपुर |
उत्तराखंडऔर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त इनपुट और विभिन्न कारकों यथा स्थानीय त्यौहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:
मतदान संबंधी गतिविधियां |
अनुसूची |
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख |
30.10.2019 (बुधवार) |
नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख |
06.11.2019 (बुधवार) |
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख |
07.11.2019 (गुरुवार) |
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख |
11.11.2019 (सोमवार) |
मतदान की तारीख |
25.11.2019 (सोमवार) |
मतगणना की तारीख |
28.11.2019 (गुरुवार) |
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएगा |
30.11.2019 (शनिवार) |
1. निर्वाचक नामावाली
अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामालियां अंतिम रुप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्यापत संख्या में उपलब्ध करवाई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विध्न रुप से संचालित हों।
3. मतदाताओं की पहचान
विगत प्रथा के अनुरुप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है तो उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।
4. आदर्श आचार संहिता
आयोग के दिनांक 29 जूनए 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर उपलब्ध) के तहत यथा-निर्गत आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार-संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।