इस फाइल के बारे में
सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खंड-I दिनांक: 18 नवंबर, 2019
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कर्नाटक
बेंगलूरू
विषय: कर्नाटक की विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2019 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 18 नवंबर, 2019 के निदेश सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खण्ड-। को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजीनगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 27.09.2019 को अधिसूचित उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभाओं के हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों की भांति मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।
2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2019 के अध्याय-11, ‘डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र’, में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए। वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग करने और मतगणना पूरी होने के उपरांत कागज की पर्चियों को सीलबंद करने से संबंधित अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।
4. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया जाए।
5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि ‘रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2019’, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है, तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाने चाहिएं कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।
6. कृपया पावती दें।
भवदीय,
ह./-
(बिनोद कुमार)
अवर सचिव