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कर्नाटक राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन 2019- एग्जिट पोल तत्संबंधी


इस फाइल के बारे में

सेवा में,

      मुख्य निर्वाचन अधिकारी
      कर्नाटक,
     बंगलौर।

 

विषयः कर्नाटक राज्य विधानसभा के उप निर्वाचन-2019-एक्ज़िट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

 मुझे इसके साथ आयोग की दिनाँक 26 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/2019/एसडीआर-खंड I को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए। 

इसे न्यूज़ ब्यूरो, मीडिया हाउसिस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए।

 

 

भवदीय,

(बिनोद कुमार)

अवर सचिव

 

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कर्नाटक के शासकीय राजपत्र में

तत्काल प्रकाशनार्थ 

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 576/एक्ज़िट/2019/एसडीआर/खंड I                            दिनांकः 26 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

     यतः, आयोग द्वारा दिनाँक 21 सितम्बर, 2019 और 27 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 100/कर्नाटक-वि.स/2019 के तहत कर्नाटक राज्य में विधान सभा के उप-निर्वाचनों की अनुसूची अधिसूचित कर दी गई है।

2.  और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी एग्ज़िट पोल आयोजित करने और उसके परिणाम प्रकाशित करने एवं उनको प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

3.  अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनॉक 05.12.2019 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरकेरूर, 87-रानीबेन्नुर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजी नगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनाँक 05.12.2019 को अधिसूचित मतदान हेतु किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4.  इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

 

आदेश से

(एन.टी. भूटिया)

सचिव

 

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