इस फाइल के बारे में
भा.नि.आ./प्रेसनोट/114/2019
दिनांकः 2 दिसंबर, 2019
प्रेस नोट
विषयः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अंतर्गत राजनीतिक दलों का
पंजीकरण-अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करना - तत्संबंधी
राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29 क के उपबंधों द्वारा शासित होता है। आयोग की उक्त धारा के अधीन पंजीकरण करवाने के इच्छुक दल को निर्धारित फार्मेट में इसके गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग में आवेदन करना होता है, जिसमें उक्त धारा की उप-धारा(4) के अधीन यथा अपेक्षित दल का संपूर्ण मूल विवरण जैसे नाम, पता, विभिन्न ईकाइयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम इत्यादि, और ऐसा कोई अन्य विवरण देना होता है, जो पंजीकरण के दिशा-निदेशों में यथोल्लिखित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क की उप धारा (6) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
आयोग ने आवेदन करने वाले दलों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए समय समय पर अतिरिक्त विवरण विहित किए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की पद्धति तथा प्रक्रिया की और समीक्षा की है और अब आवेदकों द्वारा आवेदन पत्रों की स्थिति का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुगमतापूर्वक पता लगाने के लिए "राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली" (पोल्टिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रेकिंग मैंनेजमेंट सिस्टम) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस राजनैतिक दल पंजीकरण ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि 1 जनवरी, 2020 से अपने दल का पंजीकरण कराने वाला आवेदक अपने आवेदन-पत्र की स्थिति का पता लगा सकेगा और एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेगा। यदि आवेदक आवेदन पत्र की स्थिति का पता लगाना चाहता/चाहती है तो इसके लिए आवेदक को दल के आवेदन-पत्र/अपने आवेदन-पत्र में दल का/अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल का उल्लेख करना होगा। नए दिशानिदेश 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगे।
नए दिशा-निदेश आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।