इस फाइल के बारे में
ईसीआई/प्रेस नोट/01/2020
दिनांक: 01 जनवरी, 2020
प्रेस नोट
विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण - राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (पीपीआरटीएमएस) -तत्संबंधी।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है। उक्त धारा के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा वाले संगठन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
2. आवेदकों को आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, आयोग ने एक ‘‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (पीपीआरटीएमएस)’’ का आरंभ किया है। पीपीआरटीएमएस की प्रमुख विशेषता यह है कि जो आवेदक 01 जनवरी, 2020 से दल के पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, वह अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकेगा/सकेगी और एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से स्थिति अपडेट प्राप्त कर सकेगा/सकेगी। आयोग के पोर्टल पर https://pprtms.eci.gov.in/ लिंक के जरिए स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आयोग ने दिसंबर माह, 2019 में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है और आम जनता की सूचना के लिए राजनीतिक दल के पंजीकरण के संबंध में दिनांक 02.12.2019 को एक प्रेस नोट जारी किया है। नए दिशा-निर्देश 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी हैं और यह आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर उपलब्ध हैं।