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लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019- मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों एवं अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा-तत्संबंधी।


इस फाइल के बारे में

464/एल एण्ड ओ/2019/ईपीएस                              दिनांकः 04 मई, 2019

 

सेवा में

      सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 

विषयः लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019- मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों एवं अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा-तत्संबंधी।

 महोदया/महोदय,

             भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा एवं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा कर दी है। मुझे उद्धृत विषय पर रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक-2019 के पैरा 13.55.3 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, आयोग ने निम्नलिखित अनुदेशों को, इनके कड़ाई से अनुपालन के लिए, पुनः दोहराने का निदेश दिया हैः-

  1. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए चौकोर/आयताकार बक्से के रूप में अलग स्थान चिह्नित किया जाना चाहिए। एक मतदान केंद्र से मतदान में प्रयुक्त बैलेट यूनिट, केंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को उस मतदान केंद्र के लिए निर्धारित बक्से में एक ही स्थान पर एक साथ रखा जाना चाहिए। मतदान केंद्र के लिए प्ररूप-17 ग की एक प्रति, जो प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी गई हो, पर टेप लगाई जानी चाहिए और मतदान केंद्र से संबंधित मॉक पोल से संबंधित वीवीपीएटी स्लिप वाले प्लास्टिक बक्से के साथ कंट्रोल यूनिट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मतदान शुरू होने और मतदान समाप्त होने से पहले पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई घोषणाओं वाले सीलबंद लिफाफे को भी मतदान में प्रयुक्त ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूप में रखा जाना चाहिए। यदि मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी (दोषपूर्ण मतदान में प्रयुक्त सहित) को एक एकल स्ट्रांग रूम (विधान सभा/वि.स. खंडवार) में संग्रहीत करना संभव नहीं हो, तो वे आयोग के अनुदेश सं. 51/8/6/2019-ईएमपीएस, दिनांक 12.03.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्दिष्ट प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं।
  2. अभिलिखित मतों के लेखे की डुप्लीकेट प्रति (प्ररूप ग) पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा अन्य अभिलेख जैसे मतदाता रजिस्टर (17क), सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी द्वारा ईसीआई के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर दिए गए अतिरिक्त इनपुट आदि रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये कागजात/अभिलेख उस स्ट्रांग रूम में नहीं रखे जाने चाहिए जहां मतदान में प्रयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं।
  3. यह भी निदेश दिया जाता है कि पैरा 2 में उल्लिखित पूर्वोक्त कागजात उसी परिसर में पृथक स्ट्रांग रूम में रखे जाने चाहिए जिसमें दो ताले लगे हों, जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम के प्रभारी के पास रखी जाए तथा दूसरी चाबी कम से कम एडीएम रैंक के अधिकारी के पास रखी जाए। एक अलग लॉग बुक भी बनाई रखी जाएगी और स्ट्रांग रूम खोले जाने की स्थिति में, तारीख, समयावधि और व्यक्ति(यों) के नाम एवं स्ट्रांग रूम को खोले जाने के उद्देश्य के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम खोलने के लिए अन्य प्रोटोकॉल जैसे कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना देना, स्ट्रांग रूम में कार्यकलापों, जिनमें इसे खोलना और पुनः सीलबंद करना शामिल है, की वीडियोग्राफी, आदि का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

What's New in Version Friday 07 February 2020 04:29

Released

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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