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लोक सभा/विधान सभा के साधारण/उप निर्वाचन – वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना का छद्म ड्रिल – तत्संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस 
दिनांकः 1 जनवरी, 2020

 

सेवा में

      मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

      सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण/उप निर्वाचन – वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना  का छद्म ड्रिल  – तत्संबंधी।

महोदय

      मुझे आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 51/8/वीवीपीएटी/अनु/2019-ईएमपीएस के तहत जारी अनुदेशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और विधान-सभाओं के सभी निर्वाचनों में प्रति विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा सेग्मेंट से यादृच्छिक रूप से चयनित 05 मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन करने का निदेश दिया था।

      आयोग ने यह निदेश दिया है कि सीईओ/डीईओ मतगणना कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान और सामान्यतः मतगणना दिवस से पूर्ववर्ती दिवस को संचालित मतों की गणना की छद्म ड्रिल के समय वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिएः

i.                    केवल प्रशिक्षण और जागरूकता से संबंधित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग प्रशिक्षण और छद्म ड्रिल के लिए नहीं किया जाएगा।

ii.                   केवल आयोग के दिनांक 18 मई, 2017 के पत्र सं. 51/8/अनु/2017-ईएमएस (प्रति संलग्न) के तहत निर्धारित डमी प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा।

iii.                 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल के लिए, एक डमी वीवीपीएटी गणना बूथ (वीसीबी) बनाया जाएगा।

iv.                 छद्म ड्रिल के लिए कम से कम 500 वीवीपीएटी पर्चियों को जेनरेट किया जाएगा।

v.                   वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की उचित प्रक्रिया के बाद वीसीबी में आयोजित की जाएगी।

vi.                 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी।

आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

 

भवदीय

ह/-

(मधुसूदन गुप्ता)

सचिव

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