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भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विज्ञापन के मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस


इस फाइल के बारे में

सं.437/दिल्‍ली-वि.स./2020/-एनएस-।।
दिनांक : 29 जनवरी, 2020

 

सूचना

यत:,  भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और  

2.    यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान हैं कि:

‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और  

3.    यत:, आयोग ने 28 जनवरी, 2020 को भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से एक शिकायत प्राप्‍त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ‘‘भारतीय जनता पार्टी" ने "भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस’’ के खिलाफ प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्‍यम से झूठे, निरर्थक, आधारहीन, बेबुनियाद और प्रमाणहीन आरोप लगाए है; और  

4.    यत:, पूर्वोक्‍त विज्ञापन में ‘’15 साल कांग्रेस की लूट’’ ‘‘5 साल आपके झूठ (ठगी गयी दिल्‍ली)’’ लिखा है (विज्ञापन की प्रति संलग्‍न है) ; और  

5.    यत:,  आयोग प्रथम दृष्‍टया यह मानता है कि उक्त विज्ञापन के जरिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श आचार संहिता के उक्‍त प्रावधान का उल्‍लंघन किया है; 

6.    अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी (शुक्रवार) दोपहर 12.00 बजे तक अथवा उससे पहले उपरोक्‍त कथन कहने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए, आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक प्रश्‍नगत विज्ञापन दोहराया नहीं जाए।  

आदेश से,

ह./-

(अजय कुमार)

सचिव

(अनुलग्‍नक: यथोपरि)

 सेवा में,

      श्री अरूण सिंह 
    
राष्‍ट्रीय महासचिव और प्रभारी (मुख्‍यालय)

     भारतीय जनता पार्टी
     6-ए, पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय मार्ग,
     नई दिल्‍ली-110002

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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