इस फाइल के बारे में
सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II
दिनांकः 30 जनवरी, 2020
नोटिस
यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्त तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए; और
2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:
‘‘ …………………… असत्यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और
3. यतः, आयोग ने 29 जनवरी, 2020 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जरिए, आम आदमी पार्टी से एक शिकायत प्राप्त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहकर उन पर कटु आक्षेप किए हैं; और
4. यतः, यह प्रतीत होता है कि आपने आम आदमी पार्टी के नेता के संदर्भ में बयान उपरोक्त सीएनएन टीवी 18 पर दिया है ( वीडियो की सीडी और आपके प्रश्नगत बयानों की स्क्रिप्ट संलग्न है); और
5. यतः, आयोग प्रथम दृष्टया यह मानता है कि उपरोक्त तोड़-मरोड़ कर दिए बयान के जरिए, आपने आदर्श आचार संहिता के उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया है;
6. अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को अपराह्न 05.00 बजे तक अथवा उससे पहले, इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।
आदेश से
ह-/-
(अजय कुमार)
सचिव
(अनुलग्नकःयथोपरि)
सेवा में,
श्री परवेश साहिब सिंह
भारतीय जनता पार्टी
20, विंडसर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास
जनपथ रोड,
नई दिल्ली-110001