मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

श्री प्रवेश साहिब सिंह, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश


इस फाइल के बारे में

सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II                          दिनांकः 5 फरवरी, 2020

 

आदेश

      यतः, आयोग ने श्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता को सीएनएन टीवी 18 चैनल पर निम्नलिखित बयान देने के लिए 30 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया थाः

"मैंने उनको आतंकी नहीं कहा मैंने उनको नक्सलवादी कहा जो वह दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ वह जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है ऐसे ही दिल्ली के मुख्य मंत्री काम करता है देखिए आतंकवाद काम करता है वह भी लोगों को गुमराह करते हैं और वो भी लोगों को गुमराह करते हैं लोगो को भड़काते है दिल्ली में जो आग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो सारे बसों में आग लगा रहे हैं सारे वीडियो देखे जा सकते हैं तो सारे वही लोग हैं अगर कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचायेगा तो आतंकी घटना से कम नहीं हैं।"; और

 2.    यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह ने 31-01-2020 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया और कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री, दिल्ली के खिलाफ कटु आक्षेप नहीं लगाए और वीडियो में सही पिक्चर नहीं दिखाई गई थी; और 

3.    यतः, उक्त वीडियो को आयोग में पुनः देखा गया और उसकी संवीक्षा की गई; और 

4.    यतः, आयोग का सुविचारित अभिमत है कि श्री प्रवेश साहिब सिंह ने श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कटु आक्षेप लगाए जो आदर्श आचार संहिता के भाग-1 के खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि:  

‘‘     …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 

5.    यतः, आयोग ने पहले भी श्री प्रवेश साहिब सिंह को सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, मीडिया आदि में सार्वजनिक बयानबाजी करने पर 30 जनवरी, 2020 को अप. 5 बजे से शुरू होने वाली 96 घंटों की समयावधि तक रोक लगाई थी; और 

6.    यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा वर्तमान अपराध, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुनरावृत्ति है

7.           अतएव, आयोग श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिए गए बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के अंतर्गत श्री प्रवेश साहिब सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा, 2020 के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में 5 फरवरी, 2020 (बुद्धवार) को सायं 6.00 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटों की समयावधि के लिए किसी भी प्रकार की जनसभा, सार्वजनिक जुलूस, जन रैली, रोड शो का आयोजन करने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में साक्षात्कार, सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है।

 

आदेश से,

ह/-

(अजय कुमार)

सचिव

 

सेवा में

      श्री प्रवेश साहिब सिंह,

      भारतीय जनता पार्टी,

      20, विंड्सर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास,

      जनपथ रोड,

      नई दिल्ली-110001

 Share


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...