इस फाइल के बारे में
सं.437/डीएल-एलए /2020/ एन एस-II
दिनांक- 5 फरवरी 2020
सेवा में,
पुलिस आयुक्त,
पुलिस मुख्यालय,
नई दिल्ली।
विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन: श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त, अपराध(एसयूआई एवं आईएससी) द्वारा दिया गया अवांछित सार्वजनिक वक्तव्य - तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के ध्यान में श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त, अपराध (एसयूआई एवं आईएससी) द्वारा 4 फरवरी 2020 को एक जाँच के सम्बन्ध में मीडिया से वार्तालाप करने सम्बन्धी एक दृष्टांत लाया गया है,जिसके राजनीतिक अर्थबोध हैं।इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि श्री देव ने शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन स्थल पर हुई गोलीबारी की घटना में जांच का संदर्भ देते हुए मीडिया में यह वक्तव्य दिया कि गोलीबारी करने वाला व्यक्ति एक वर्ष पहले अपने पिता के साथ एक राजनीतिक दल विशेष में शामिल हुआ था और साज़िश के कारणों का पता लगाया जाएगा।श्री राजेश देव द्वारा दिए गए वक्तव्य की ट्रांसक्रिप्ट संलग्न है ।
2.आयोग ने इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और उसका सुविचारित मत है कि इस समय जबकि जाँच जारी है एक राजनीतिक पार्टी का सन्दर्भ देते हुए उक्त संदर्भित वक्तव्य से निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।उनका यह कृत्य पूर्णत: अनुचित था। श्री राजेश देव के इस आचरण से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का आयोजन प्रभावित हुआ है।
3.मामले पर पूर्णरूपेण विचार करने के बाद आयोग ने निदेश दिया है कि:
(i) श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त,अपराध(एसयूआई एवं आईएससी)के आचरण पर आयोग की
अप्रसन्नता दर्शाते हुए उन्हें चेतावनी जारी की जाएगी तथा इसकी प्रति उनके सी आर
डोज़ियर में रखी जाएगी।
(ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्री राजेश देव को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की
विधान सभा के मौजूदा निर्वाचन से सम्बन्धित कोई कार्य/ मामला नहीं सौंपा जाए।
4. आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि उक्त निदेशों की एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को
6 फरवरी 2020 (गुरूवार) को सायं 6 बजे तक भेज दी जाए।
भवदीय,
(अजय कुमार)
सचिव
प्रति प्रेषित :
1.सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2.मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।