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उप-निर्वाचनों के संबंध में स्पष्टीकरण


इस फाइल के बारे में

सं.ईसीआई/प्रे.नो./44/2020
दिनांकः 23 जुलाई, 2020

 

प्रेस नोट 

उप-निर्वाचनों के संबंध में स्पष्टीकरण

 

यह आयोग में श्री सुमित मुखर्जी, वरिष्ठ प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 22.7.2020 को जारी पत्र संख्या-99/उप-निर्वाचन/2020/ईपीएस के संदर्भ में है। इससे मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संप्रेषण केवल आठ निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में है, जिसके बारे में विधि और न्याय मंत्रालय को इन निर्वाचन क्षेत्रों की कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण दिनांक 03.7.2020 को पत्र संख्या 99/उप-निर्वाचन/2020/ईपीएस के तहत संदर्भ दिया गया था। तथापि, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अलावा, कुल 56 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन (पूर्व में संदर्भित आठ शामिल) होने हैं। इन कुल 57 उप-निर्वाचनों में से, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार सभी उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। किसी भी मामले में, उपरोक्त आठों उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय केवल 7 सितंबर, 2020 तक है। उप-निर्वाचनों के समय आदि का यह मामला निर्वाचन आयोग की अर्थात दिनांक 24.7.2020 को होने वाली बैठक में चर्चा के लिए भी रखा गया है।

 

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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