मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-यौक्तिकीकरण के दौरान किसी मतदान केन्द्र के लिए नियत किए जाने हेतु निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं.23/2020-ईआरएस
दिनांक: 04 सितंबर, 2020

 

सेवा में

      सभी राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी (बिहार और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर)

 

विषय:-अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-यौक्तिकीकरण के दौरान किसी मतदान केन्द्र के लिए नियत किए जाने हेतु निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्‍संबंधी।

संदर्भः-

  1. ईसीआई पत्र सं.23/2019-ईआरएस (खंड-III), दिनांक 25 जुलाई, 2019,
  2. ईसीआई पत्र सं.23/एसईसी/2020-ईआरएस, दिनांक 23 जुलाई, 2020,
  3. ईसीआई पत्र सं. 23/2020-ईआरएस, दिनांक 07 अगस्त, 2020, और
  4. ईसीआई पत्र सं.23/2020-ईआरएस, दिनांक 24 अगस्त, 2020।

 

महोदय/महोदया 

      मुझे अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची एवं दिशा-निर्देश के संबंध में आयोग के दिनांक 07 अगस्त, 2020 और 24 अगस्त, 2020 (हरियाणा एवं महाराष्ट्र के लिए) के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सार पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन से पहले 1,500 से अधिक निर्वाचकों वाले सभी मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण किया जाएगा।

      कोविड-19 वैश्विक महामारी के एहतियाती उपायों में से एक के रूप में बिहार राज्य और अन्य राज्यों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में साधारण और उप-निर्वाचन होने वाले हैं, में किसी मतदान केंद्र के लिए नियत किए जाने वाले निर्वाचकों की संख्या की सीमा 1,000 तक सीमित कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए, इन राज्यों को 1,000 से अधिक निर्वाचकों वाले सभी मुख्य मतदान केंद्रों के सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इन राज्यों में सार पुनरीक्षण, 2020 के पूरा होने के कारण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्र का यौक्तिकीकरण नहीं किया जा सका, जहां अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2020 के संदर्भ में अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली के आधार पर साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों का आयोजन किया जाना है।

आयोग ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि मतदान केंद्रों का यौक्तिकीकरण/पुनर्गठन, जैसा भी मामला हो, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसी मतदान केंद्र के लिए अधिकतम 1500 निर्वाचकों के आधार पर किया जाएगा।

आयोग के उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को तदनुसार सूचित किया जाए।

 Share


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...