इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/प्रेसनोट/58/2020
दिनांकः 11 सितंबर, 2020
प्रेस विज्ञप्ति
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थियों को नामित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.10.2018 और 06.03.2020 को जारी विस्तृत अनुदेशों के क्रम में आज आयोग की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने निर्णय लिया कि संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा और निर्वाचनों के लिए उन्हें नामित करने वाले राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रचार संबंधी अनुदेशों को ओर कारगर बनाया जाए। आयोग ने निर्वाचकीय लोकतंत्र की संपूर्ण बेहतरी के लिए सदैव इन नैतिक मानदंडों पर जोर दिया है।
2. संशोधित अनुदेशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-
क. प्रचार हेतु संशोधित समयसीमा
संशोधित दिशा-निदेशों के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनैतिक दल उनके द्वारा नामित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई है, का ब्यौरा निम्नलिखित तरीके से समाचार-पत्रों और टेलीविज़न में प्रकाशित/प्रसारित करेंगे।
(i) प्रथम प्रचार : नाम निर्देशन वापिस लेने की अंतिम तिथि के पहले 4 दिनों के भीतर
(ii) द्वितीय प्रचार : नाम निर्देशन वापिस लेने की अंतिम तिथि के 5वें दिन से 8वें दिन के भीतर
(iii) तृतीय प्रचार : प्रचार के अंतिम दिन से 9वें दिन तक अर्थात मतदान की तिथि से दो दिन पहले
यह समयसीमा मतदाताओं को अपनी पसंद के अभ्यर्थी को अधिक जागरूक ढंग से चुनने में सहायक होगी।
खः निर्विरोध विजयी अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन्हें नामित करने वाले राजनैतिक दलों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थी और उन्हें नामित करने वाले राजनैतिक दल भी आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, का वैसा ही प्रचार करेंगे जैसा कि अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के लिए निर्धारित है।
3. आयोग के निर्णय़ के अनुसार, इस मामले में अब तक जारी सभी अनुदेशों और फार्मेटों के सार-संग्रह को सभी स्टेकहोल्टरों के लाभ हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इससे मतदाताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों को अधिकाधिक जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी।
4. इस संबंध में जारी सभी अनुदेशों का आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उन्हें नामित करने वाले राजनैतिक दलों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।
5. ये संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।