इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पीएन/66/2020
दिनांक: 25 सितंबर, 2020
प्रेस नोट
तेलंगाना के निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के आस्थगित उप-निर्वाचन के लिए मतदान और मतगणना की तिथियों की घोषणा।
भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 05.03.2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/30/2020 के तहत वर्तमान सदस्य श्री आर. भूपति रेड्डी की निर्रहता, जिसे दिनांक 12.03.2020 की अधिसूचना सं. 100/टीएल-एलसी/08/2029-एलएसी के जरिए अधिसूचित किया गया था, के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा की है। दिनांक 23.03.2020 को अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद प्ररूप 7ख में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें 03 अभ्यर्थी मुकाबले में थे। आयोग द्वारा पहले घोषित दिनांक 12.03.2020 की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 07.04.2020 (मंगलवार) को निर्वाचन आयोजित किया जाना था और दिनांक 13.04.2020 (सोमवार) से पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाना था।
2. कोविड-19 के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों और आदेशों के मद्देनजर, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिनांक 24.03.2020 की अपनी अधिसूचना के जरिए निर्वाचन की अवधि को 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जिसे बाद में क्रमश: दिनांक 22.05.2020 और 06.07.2020 की अधिसूचनाओं के जरिए 45 दिन और बढ़ा दिया गया।
3. यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि दिनांक 12.03.2020 की अधिसूचना के अंतर्गत बनाई गई कार्यकलापों जैसा कि उक्त अधिसूचना में विहित था, की सूची शेष कार्यकलापों के प्रयोजन से वैध थी।
4. तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि तेलंगाना की निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपर्युक्त उप-निर्वाचन को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा:
कार्यक्रम |
तारीख |
मतदान का दिन |
09 अक्तूबर, 2020 (शुक्रवार) |
मतदान का समय |
पूर्वाह्न 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
मतगणना |
12 अक्तूबर, 2020 (सोमवार) |
वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा |
14 अक्तूबर, 2020 (बुद्धवार) |
5. इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक से विवरण देखें:
6. पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश:
I. हरेक व्यक्ति को निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।
II. निर्वाचन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर:
(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी;
(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी।
IV. जहाँ तक व्यावहारिक हो, बड़े हॉल की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
V. कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
7. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के आयोजन के दौरान कड़ाई से अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयोग की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का अवलोकन करें: https:/eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/