इस फाइल के बारे में
सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020
दिनांक: 25 सितम्बर, 2020
सेवा में
-
मत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली। -
सचिव,
भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली। - मुख्य सचिव,बिहार सरकारपटना, और
-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार
पटना।
विषय: बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
महोदय,
मुझे, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 (प्रेस नोट ईसीआई की वेबसाइट – www.eci.gov.in पर उपलब्ध है) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार आयोग ने बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।
2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्त करना निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा:-
क) देश के ऐसे किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए है परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।
घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।