इस फाइल के बारे में
सं. 52/2020/एसडीआर/खंड ।
दिनांक: 17 सितंबर, 2020
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
1. बिहार
2. असम
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. झारखंड
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. नागालैंड
11. तमिलनाडु
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल
14. ओडिशा
15. मणिपुर, और
16. तेलंगाना
विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त निर्वाचकों और कोविड-19 के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना।
महोदय,
मुझे उद्धृत विषय पर आयोग की दिनांक 17 सितंबर, 2020 की दो अधिसूचनाएं सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-। इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रतियां आयोग को भी अग्रेषित की जाएं।
वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी), पीडब्ल्यूडी (एवीपीडी) और कोविड-19 (एडीसीओ) की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
कृपया पावती दें।
आपका
(एन.टी. भूटिया)
सचिव
Secretary