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उप निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।


इस फाइल के बारे में

सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2020                                    दिनांक: 29 सितम्बर, 2020

 

सेवा में

 

1. मत्रिमंडल सचिवभारत सरकारराष्‍ट्रपति भवननई दिल्‍ली।

2.  सचिव, भारत सरकारकार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभागसरदार पटेल भवननई दिल्‍ली।

3.  निम्‍नलिखित सरकारों के मुख्‍य सचिव:-

क) बिहार, पटना;    छ) मध्य प्रदेश, भोपाल;
ख) छत्तीसगढ़, रायपुर;   ज) मणिपुर, इम्फाल;
ग) गुजरात, गांधीनगर;    झ) नागालैंड, कोहिमा;
घ) हरियाणा, चंडीगढ़ ञ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) झारखंड, रांची;      ट) तेलंगाना, हैदराबाद;
च) कर्नाटक, बेंगलूरू;     ठ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ    

4.   मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
क) बिहार, पटना
;   छ) मध्य प्रदेश, भोपाल;
ख) छत्तीसगढ़, रायपुर;    ज) मणिपुर, इम्फाल;
ग) गुजरात, गांधीनगर;  झ) नागालैंड, कोहिमा;
घ) हरियाणा, चंडीगढ़ञ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
ङ) झारखंड, रांची;   ट) तेलंगाना, हैदराबाद;
च) कर्नाटक, बेंगलूरू;   ठ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ          

विषय:       उप निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधिया जारी करना।

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट (आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in/” पर उपलब्‍ध), जिसके द्वारा बिहार के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तथा विभिन्न राज्‍यों की विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की गई है, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दलों तथा अभ्‍यर्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए आर्दश आचार संहिता के प्रावधान तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।   

2.     संसद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी किए जाने संबंधी मामले पर कार्रवाई उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के  दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस के अनुसरण में की जाएगी, जो अन्‍य बातों के साथ-साथ यह उप‍बन्धित करता है कि-      

()  संसद सदस्‍य (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन जिले (जिलों) के किसी भी भाग में जहां पर वह विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं, में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों के अधीन आता है तो उपरोक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी।

()  इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

()  संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा।

()  जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और उसे कार्यस्‍थल पर पहुंचा दिया गया हो, तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है।        

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