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सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/.
दिनांक: 03 अक्तूबर, 2020
सेवा में
सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विषय: वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) एवं दिव्यांग (पी.डब्ल्यूडी.) निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा-तत्संबंधी।
संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 17/09/2020 का पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/278
महोदय/महोदया,
दिनांक 29 सितंबर, 2020 से 01 अक्टूबर, 2020 तक निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बिहार का दौरा करने के दौरान, उपर्युक्त विषय पर सिविल सोसाइटियों और मीडिया से फीडबैक मिलने के उपरांत आयोग ने निम्नानुसार अनुदेशों को जारी करने का निदेश दिया है:
(1.) मतदान केंद्र क्षेत्र में आरओ द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए बीएलओ, संबंधित निर्वाचकों के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित निर्वाचकों को प्रपत्र-12-घ देंगे। यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वह अपना संपर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर उसे लेने के लिए दोबारा जाएगा।
(2.) निर्वाचक प्रपत्र 12-घ के साथ संलग्न पावती में डाक मतपत्र का विकल्प देगा या नहीं देगा।
(3.) यदि निर्वाचक डाक मतपत्र का विकल्प देता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर पूर्णत: भरे हुए प्रपत्र 12-घ को निर्वाचक के घर से प्राप्त करेगा और उसे तत्काल आरओ के पास जमा करेगा।
(4.) बीएलओ प्रपत्र 12-घ के साथ संलग्न सभी पावती प्रपत्रों को आरओ के पास जमा कराएगा।
(5.) आरओ के संपूर्ण पर्यवेक्षण में सेक्टर अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे।
(6.) भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 17.09.2020 के दिशा-निर्देश सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/278, में यथा-विहित आरओ मतदान दल (दलों) तैनात करेंगे, जो पूर्व नियत तिथि के अनुसार डाक मतपत्र वितरित एवं संग्रहित करेंगे तथा तत्पश्चात इन्हें आरओ के पास जमा कराएंगे।
2. तदनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने पत्र सं. बी1-3-82/2020-3780 दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 के तहत वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) एवं दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) की श्रेणियों में निर्वाचकों, जो बिहार में डाक मतपत्र के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं, से बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा, प्रपत्र 12-घ के वितरण तथा संग्रहण हेतु अनुदेश जारी किए हैं। संदर्भ हेतु एक प्रति इसके साथ संलग्न है।
3. आयोग ने निदेश दिया है कि अब से सभी निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों, जिसमें आयोग द्वारा दिनांक 29/09/2020 को पूर्व में घोषित उप-निर्वाचन भी शामिल हैं, में पूरे भारत में निर्वाचकों के घर तक डाक मतपत्र के विकल्प से संबंधित सभी गतिविधियों की सुविधा पहुंचाने के लिए इन अनुदेशों का पालन किया जाएगा। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि अनुपालन हेतु सभी आवश्यक उपाय करें।