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सं. ईसीआई/पीएन/69/2020
दिनांक: 29 सितंबर, 2020
प्रेस नोट
विषय: कर्नाटक विधान परिषद के 02 स्नातक और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन
कर्नाटक विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण 30 जून, 2020 को इसके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 04 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन सीटों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:
कर्नाटक |
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क्र. सं. |
निर्वाचन क्षेत्र का नाम |
सदस्य का नाम |
सेवानिवृत्ति की तारीख |
1 |
कर्नाटक दक्षिण पूर्व स्नातक |
आर. चौडा रेड्डी, थुपाल्ली |
30.06.2020 |
2. |
कर्नाटक पश्चिम स्नातक |
एस. वी. संकनुर |
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3. |
कर्नाटक उत्तर पश्चिम शिक्षक |
शरनप्पा मत्तूर |
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4. |
बंगलोर शिक्षक |
पुतन्ना |
2. कोविड-19 के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों और आदेशों के मद्देनजर, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 08.06.2020 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि उपर्युक्त सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के उपरांत बाद की तिथि से शुरू की जाएगी।
3. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त उप-निर्वाचन को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा:
क्र. सं. |
कार्यक्रम |
तारीख |
1 |
अधिसूचना की तारीख |
01 अक्तूबर, 2020 (गुरुवार) |
2 |
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख |
08 अक्तूबर, 2020 (गुरुवार) |
3 |
नामनिर्देशनों की संवीक्षा |
09 अक्तूबर, 2020 (शुक्रवार) |
4 |
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख |
12 अक्तूबर, 2020 (सोमवार) |
5 |
मतदान का दिन |
28 अक्तूबर, 2020 (बुद्धवार) |
6 |
मतदान का समय |
पूर्वाह्न 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
7 |
मतगणना |
02 नवंबर, 2020 (सोमवार) |
8 |
वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा |
05 नवंबर, 2020 (गुरुवार) |
5. इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक से विवरण देखें:
6. पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश:
I. हरेक व्यक्ति को निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।
II. निर्वाचन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर:
(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी;
(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी।
IV. जहाँ तक व्यावहारिक हो, बड़े हॉल की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
V. कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
7. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के आयोजन के दौरान कड़ाई से अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयोग की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का अवलोकन करें: